नारियल पेड़ बीमा योजना (सीपीआईएस)
2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 1 (Department of Agriculture and Farmers Welfare), Autonomous Bodies item 31 Coconut Development Board, BE 2026-27 ₹37.16 crore; Notes item 31)
स्वस्थ, फल देने वाले नारियल पेड़ों का तूफ़ान, बाढ़, आग, कीट, रोग और जंगली जानवरों से बीमा; प्रीमियम का 85% बोर्ड देता है।
- मुख्य लाभ
- 85%प्रीमियम बोर्ड देता है
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- सभीआवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
प्रीमियम का 85% बोर्ड देता है; बीमित कारण से पेड़ नष्ट होने पर ₹1,900 (4–15 साल के पेड़) या ₹3,700 (16–60 साल) मिलते हैं।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
दिशानिर्देश में प्रति पेड़ प्रीमियम खाली छोड़ा गया है, इसलिए आपका हिस्सा रुपयों में नहीं दिखा सकते। 2 साल की पॉलिसी पर 7% और 3 साल पर 12% छूट। बौने/संकर पेड़ 4–60 साल और लंबे पेड़ 7–60 साल; बूढ़े या बीमार पेड़ शामिल नहीं। अनुत्पादक होने पर भी पेड़ खड़ा रखा तो 50% मिलता है। दावा तभी बनता है जब न्यूनतम सीमा से अधिक पेड़ नष्ट हों: 1 पेड़ (10–30 बीमित), 2 (31–100), 3 (100 से अधिक)।
“The farmer or grower is responsible for paying 15% of the premium, while the Board would cover the remaining 85% as a subsidy.”मुझे कितना मिल सकता है?
बीमा प्रीमियम का 85% बोर्ड देता है; बीमित राशि 4–15 साल के पेड़ पर ₹1,900 और 16–60 साल के पेड़ पर ₹3,700
दिशानिर्देश में प्रति पेड़ प्रीमियम खाली छोड़ा गया है, इसलिए आपका हिस्सा रुपयों में नहीं दिखा सकते। 2 साल की पॉलिसी पर 7% और 3 साल पर 12% छूट। बौने/संकर पेड़ 4–60 साल और लंबे पेड़ 7–60 साल; बूढ़े या बीमार पेड़ शामिल नहीं। अनुत्पादक होने पर भी पेड़ खड़ा रखा तो 50% मिलता है। दावा तभी बनता है जब न्यूनतम सीमा से अधिक पेड़ नष्ट हों: 1 पेड़ (10–30 बीमित), 2 (31–100), 3 (100 से अधिक)।
कौन आवेदन कर सकता है
- सभी आवेदक
ज़रूरी काग़ज़
- भरा और प्रमाणित आवेदन पत्र, उसमें माँगे गए काग़ज़ों के साथ
आवेदन कैसे करें
- सीडीबी या एआईसी की वेबसाइट से फ़ॉर्म लें; एक सटे खेत के सभी स्वस्थ फलदार पेड़ों का (कम से कम 10) बीमा कराएँ और हर पेड़ पर नंबर डालें (धारा 4, 9)।
- प्रीमियम का अपना 15% हिस्सा दें; बीमा अगले महीने की 1 तारीख़ से शुरू होता है, और 1, 2 या 3 साल की पॉलिसी ली जा सकती है (धारा 7–8)।
- कोई भी नुकसान 10 दिन के भीतर एआईसी या बोर्ड को बताएँ और निरीक्षक के आने तक क्षतिग्रस्त पेड़ न हटाएँ (धारा 10)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
साल में कभी भी नामांकन; बीमा अगले महीने की 1 तारीख़ से (धारा 8)।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।