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शेतकरी आधार निधि (फ़सल नुकसान मुआवज़ा, गोवा)

Shetkari Adhar Nidhi · कृषि निदेशालय, गोवा सरकार · राज्य योजना

बाढ़, सूखा, कीट, आग, जंगली जानवर और दूसरी आपदाओं से फ़सल, पेड़, उपज या खेती के सामान के नुकसान पर गोवा सरकार कृषि कार्ड धारकों को मुआवज़ा देती है — मौसमी फ़सलों के लिए ₹40,000 प्रति हेक्टेयर तक और कुल मिलाकर एक किसान को ₹1.60 लाख तक।

मुख्य लाभ
₹40,000 / हेक्टेयर तकप्रति सीज़न प्रति फ़सल — धान, सब्ज़ी, दलहन, फूल और दूसरी मौसमी फ़सलें
घटक
3हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
7तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

₹40,000 / हेक्टेयर तकप्रति सीज़न प्रति फ़सल — धान, सब्ज़ी, दलहन, फूल और दूसरी मौसमी फ़सलें

मौसमी फ़सल के नुकसान पर हर सीज़न ₹40,000 प्रति हेक्टेयर तक (गन्ना ₹60,000 प्रति हेक्टेयर तक), अधिकतम 4 हेक्टेयर के लिए।

स्रोत गोवा अधिसूचना अप्रैल 2022 — संशोधित शेतकरी आधार निधि · धारा 4. Standard cost — 1. Crop Loss (a), (f); 5 (a) · पृ. 348–349 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

शामिल कारण: बाढ़, सूखा, चक्रवाती बारिश, भूस्खलन और गाद, कीट या रोग का प्रकोप, बेमौसम बारिश, आकस्मिक आग, आकाशीय बिजली, बादल फटना, भूकंप और जंगली जानवर (धारा 2)। सभी दावे मिलाकर एक किसान को अधिकतम ₹1.60 लाख; आपदा राहत कोष या बीमा कंपनी से पहले मिली रक़म घटा दी जाती है (धारा 5(a)–(c))। वैध कृषि कार्ड ज़रूरी है (धारा 6(c))।

“(a) Crops like Paddy, Vegetables, Pulses, Flowers, Ragi (Nachni), including seasonal fruits like watermelons, tuber crops, turmeric etc. Rs. 40,000/- per ha. per season, per crop. … (f) Sugarcane: (i) Ready to harvest i.e. nine months and above: Maximum compensation Rs. 60,000/- per ha. (ii) Four to nine months maximum compensation Rs. 30,000/- per ha.”
प्रति पेड़जैसे फलदार नारियल ₹5,000, फलदार आम ₹8,000, फलदार काजू ₹1,000 प्रति पेड़

पूरी तरह नष्ट हुए पेड़-पौधों के लिए प्रति पेड़ तय रक़म — जैसे फलदार नारियल ₹5,000, 10 साल से पुराना आम ₹8,000, फलदार सुपारी ₹1,500।

स्रोत गोवा अधिसूचना अप्रैल 2022 — संशोधित शेतकरी आधार निधि · धारा 4. Standard cost — 1. Crop Loss (b)–(j) · पृ. 348–349 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

शामिल कारण: बाढ़, सूखा, चक्रवाती बारिश, भूस्खलन और गाद, कीट या रोग का प्रकोप, बेमौसम बारिश, आकस्मिक आग, आकाशीय बिजली, बादल फटना, भूकंप और जंगली जानवर (धारा 2)। सभी दावे मिलाकर एक किसान को अधिकतम ₹1.60 लाख; आपदा राहत कोष या बीमा कंपनी से पहले मिली रक़म घटा दी जाती है (धारा 5(a)–(c))। वैध कृषि कार्ड ज़रूरी है (धारा 6(c))।

“(c) Coconut Palms: … (iii) Coconut palms yielding and above 7 years Rs. 5000/- per palm for total loss. (d) Cashew: (i) Yielding tree: Rs. 1000/- per tree for total loss. … (i) Mango: … (ii) Yielding tree above 10 years Rs. 8,000/- per tree for total loss.”
25%लागत का, अधिकतम

पंप, पाइपलाइन, ड्रिप/स्प्रिंकलर, बाड़, कृषि मशीन, कुएँ और रिटेनिंग दीवार के आकलित नुकसान का 25%, एक किसान को ₹1.60 लाख तक।

स्रोत गोवा अधिसूचना अप्रैल 2022 — संशोधित शेतकरी आधार निधि · धारा 5 — valuation of losses for infrastructure, table Sr. 1–3 · पृ. 350 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

शामिल कारण: बाढ़, सूखा, चक्रवाती बारिश, भूस्खलन और गाद, कीट या रोग का प्रकोप, बेमौसम बारिश, आकस्मिक आग, आकाशीय बिजली, बादल फटना, भूकंप और जंगली जानवर (धारा 2)। सभी दावे मिलाकर एक किसान को अधिकतम ₹1.60 लाख; आपदा राहत कोष या बीमा कंपनी से पहले मिली रक़म घटा दी जाती है (धारा 5(a)–(c))। वैध कृषि कार्ड ज़रूरी है (धारा 6(c))।

“Losses of water Pumpsets, Pipe line, Drip system, Sprinkler system, all types of fence except stone wall fence … 25% of the losses to standard cost as per scheme guidelines or evaluated cost whichever is less, maximum upto Rs. 1.60 lakhs per farmer”

मुझे कितना मिल सकता है?

मानक लागत ₹40,000 प्रति हेक्टेयर प्रति सीज़न प्रति फ़सल (गन्ना उम्र के हिसाब से ₹30,000–₹60,000 प्रति हेक्टेयर) या आकलित असल नुकसान — जो कम हो — अधिकतम 4 हेक्टेयर तक (धारा 4(1)(a), (f); 5(a))।

स्रोत गोवा अधिसूचना अप्रैल 2022 — संशोधित शेतकरी आधार निधि · धारा 4. Standard cost — 1. Crop Loss (a), (f); 5 (a) · पृ. 348–349 · हमारी प्रति (PDF)

शामिल कारण: बाढ़, सूखा, चक्रवाती बारिश, भूस्खलन और गाद, कीट या रोग का प्रकोप, बेमौसम बारिश, आकस्मिक आग, आकाशीय बिजली, बादल फटना, भूकंप और जंगली जानवर (धारा 2)। सभी दावे मिलाकर एक किसान को अधिकतम ₹1.60 लाख; आपदा राहत कोष या बीमा कंपनी से पहले मिली रक़म घटा दी जाती है (धारा 5(a)–(c))। वैध कृषि कार्ड ज़रूरी है (धारा 6(c))।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • काश्तकार या बटाईदार
  • स्वयं सहायता समूह

ज़रूरी काग़ज़

  • कृषि कार्ड (धारा 6(c))
  • अनुलग्नक-I फ़ॉर्म में आवेदन, ज़मीन का ब्योरा (सर्वे नंबर, गाँव, तालुका) और पहले मिली राहत या बीमा रक़म की घोषणा (अनुलग्नक-I)
  • नुकसान की एक-दो तस्वीरें (धारा 6(a))

आवेदन कैसे करें

  1. आपदा के 15 कार्य दिवस के अंदर अपने तालुका के ज़ोनल कृषि अधिकारी को अनुलग्नक-I फ़ॉर्म पर आवेदन दें, नुकसान की एक-दो तस्वीरों के साथ (धारा 6(a))।
  2. ज़ोनल कृषि अधिकारी 15 कार्य दिवस में निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करते हैं (अनुलग्नक-II) (धारा 6(b))।
  3. मानक लागत या असल नुकसान — जो कम हो — के हिसाब से ज़िला कृषि अधिकारी (उत्तर/दक्षिण) की मंज़ूरी पर भुगतान होता है (धारा 6(d))।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

आपदा के 15 कार्य दिवस के अंदर आवेदन करें।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।