हिमाचल खुम्ब विकास योजना (मशरूम), हिमाचल प्रदेश
मशरूम उत्पादकों को छोटे मशरूम घर पर 50% (₹50,000) और उसकी इंसुलेशन पर 50% (₹25,000), तथा उत्पादन इकाई (अधिकतम ₹8 लाख), स्पॉन इकाई (अधिकतम ₹6 लाख) या कम्पोस्ट इकाई (अधिकतम ₹6 लाख) पर 40%।
- मुख्य लाभ
- 50%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 5हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 7तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
छोटा मशरूम घर (20×12×10 फ़ुट, 400 बैग): लागत का 50%, अधिकतम ₹1,00,000 तक — अधिकतम ₹50,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
निजी उत्पादकों को बैक-एंडेड अनुदान (उत्पादन और कम्पोस्ट इकाई पर ऋण से जुड़ा)। स्थिति अज्ञात: उद्यान विभाग अपने योजना पृष्ठ पर यही दिशानिर्देश दिखाता है, पर ये 2018-19 / 2019-20 के हैं और चालू वर्ष का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें योजना का नाम हो। उद्यान विकास अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष इसके लिए पैसा है या नहीं।
“i) Small Scale Mushroom houses of size (20’X12’X10’) having a capacity of growing 400 bags … — ₹ 1,00,000 per unit — ₹50,000/- per unit @ 50% of the cost for private sector, for meeting the expenditure on infrastructure, back ended subsidy.”छोटे मशरूम घर की इंसुलेशन: लागत का 50%, अधिकतम ₹50,000 तक — अधिकतम ₹25,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
निजी उत्पादकों को बैक-एंडेड अनुदान (उत्पादन और कम्पोस्ट इकाई पर ऋण से जुड़ा)। स्थिति अज्ञात: उद्यान विभाग अपने योजना पृष्ठ पर यही दिशानिर्देश दिखाता है, पर ये 2018-19 / 2019-20 के हैं और चालू वर्ष का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें योजना का नाम हो। उद्यान विकास अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष इसके लिए पैसा है या नहीं।
“ii) Insulation of Small Scale Mushroom houses — ₹50,000 per unit — ₹25,000/- per unit @50% of the cost for private sector, for meeting the expenditure on insulation, back ended subsidy.”मशरूम उत्पादन इकाई (3 कमरे, डीएमआर सोलन डिज़ाइन): लागत का 40%, अधिकतम ₹20 लाख तक — अधिकतम ₹8 लाख।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
निजी उत्पादकों को बैक-एंडेड अनुदान (उत्पादन और कम्पोस्ट इकाई पर ऋण से जुड़ा)। स्थिति अज्ञात: उद्यान विभाग अपने योजना पृष्ठ पर यही दिशानिर्देश दिखाता है, पर ये 2018-19 / 2019-20 के हैं और चालू वर्ष का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें योजना का नाम हो। उद्यान विकास अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष इसके लिए पैसा है या नहीं।
“iii) Production unit 3 Production rooms of 25’x15’x12’ with steel racks, 1 corridor … As per DPR of DMR, Solan — ₹ 20.00 lakh /unit — ₹8,00,000/- per unit @ 40% of cost for private sector, for meeting the expenditure on infrastructure, credit linked back ended subsidy.”स्पॉन बनाने की इकाई: लागत का 40%, अधिकतम ₹15 लाख तक — अधिकतम ₹6 लाख।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
निजी उत्पादकों को बैक-एंडेड अनुदान (उत्पादन और कम्पोस्ट इकाई पर ऋण से जुड़ा)। स्थिति अज्ञात: उद्यान विभाग अपने योजना पृष्ठ पर यही दिशानिर्देश दिखाता है, पर ये 2018-19 / 2019-20 के हैं और चालू वर्ष का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें योजना का नाम हो। उद्यान विकास अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष इसके लिए पैसा है या नहीं।
“2. Spawn making unit Specification at Annexure-I As per DPR of DMR, Solan. — ₹ 15.00 lakh/unit — ₹6,00,000/- @40% of cost for private sector, for meeting the expenditure on infrastructure, back ended subsidy”कम्पोस्ट बनाने की इकाई: लागत का 40%, पर छपी सीमा ₹6 लाख से अधिक नहीं।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
पंक्ति में लागत मानक ₹20 लाख और अनुदान ₹6,00,000 “@40%” छपा है (₹20 लाख का 40% ₹8 लाख होता); हम 40% लगाकर छपी कम राशि ₹6,00,000 पर रोकते हैं। निजी उत्पादकों को बैक-एंडेड अनुदान (उत्पादन और कम्पोस्ट इकाई पर ऋण से जुड़ा)। स्थिति अज्ञात: उद्यान विभाग अपने योजना पृष्ठ पर यही दिशानिर्देश दिखाता है, पर ये 2018-19 / 2019-20 के हैं और चालू वर्ष का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें योजना का नाम हो। उद्यान विकास अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष इसके लिए पैसा है या नहीं।
“3. Compost making unit Specification at Annexure-II As per DPR of DMR, Solan. — ₹. 20.00 lakh/unit — ₹6,00,000/- @40% of cost for private sector, for meeting the expenditure on infrastructure, credit linked back ended subsidy”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए परियोजना लागत भरें।
निजी उत्पादकों को बैक-एंडेड अनुदान (उत्पादन और कम्पोस्ट इकाई पर ऋण से जुड़ा)। स्थिति अज्ञात: उद्यान विभाग अपने योजना पृष्ठ पर यही दिशानिर्देश दिखाता है, पर ये 2018-19 / 2019-20 के हैं और चालू वर्ष का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें योजना का नाम हो। उद्यान विकास अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष इसके लिए पैसा है या नहीं।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- भूमिहीन
- कृषि उद्यमी
ज़रूरी काग़ज़
- उप निदेशक उद्यान के नाम आवेदन फ़ॉर्म, आधार नंबर सहित (आवेदन फ़ॉर्म, पृ. 9)
- ज़मीन के मालिकाना हक़ का सबूत — किसान पास बुक या पटवारी का प्रमाणपत्र (आवेदन फ़ॉर्म, क्रम 3, पृ. 9)
- जिस-जिस घटक के लिए आवेदन है, उसका परियोजना प्रस्ताव / लागत अनुमान (आवेदन फ़ॉर्म, पृ. 9)
- अनुदान के सही उपयोग का बॉन्ड (कार्यप्रणाली, क्रम 4, पृ. 5; बॉन्ड फ़ॉर्म, पृ. 11)
आवेदन कैसे करें
- आवेदन फ़ॉर्म (भूमि के विवरण सहित, या भूमिहीन किसान के रूप में) भरकर उद्यान प्रसार अधिकारी / उद्यान विकास अधिकारी को दें।
- कुछ भी ख़रीदने से पहले उप निदेशक उद्यान / विषय विशेषज्ञ से स्वीकृति लें और अनुदान के सही उपयोग का बॉन्ड भरें।
- काम पूरा होने पर क्षेत्र अधिकारी फ़ोटो सहित निरीक्षण करते हैं और अनुदान जारी होता है।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।