रैता संजीवनी दुर्घटना योजना — किसानों के लिए (कर्नाटक कृषि विपणन विभाग / कृषि विपणन बोर्ड)
चालू होने का आधार: कर्नाटक कृषि विपणन विभाग: आरटीआई 4(1)(b) स्वप्रेरित प्रकटीकरण 2025-26 (12 जून 2026) (12 जून 2026, Item 13 (RTI s.4(1)(b)(xiii)), scheme 1 “ರೈತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ”)
खेती का काम करते हुए या उपज मंडी प्रांगण तक ले जाते हुए दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाए तो वारिसों को ₹1,00,000 मिलते हैं; अपंगता पर उसकी सीमा के हिसाब से ₹10,000 से ₹50,000। कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता।
- मुख्य लाभ
- ₹1,00,000दुर्घटना में मृत्यु पर वारिसों को
- घटक
- 2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- सभीआवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
खेती का काम करते हुए या उपज मंडी प्रांगण ले जाते हुए दुर्घटना में मृत किसान के वारिसों को ₹1,00,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
भुगतान विपणन बोर्ड करता है, कोई बीमा कंपनी नहीं। विभाग की 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किसानों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता। प्रकटीकरण में दावे के दस्तावेज़ नहीं लिखे; मंडी समिति से पूछें।
“ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರ ವಾರಸುದಾರರು ರೂ.1,00,000-00 ಗಳನ್ನು … ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.”ऐसी दुर्घटना से अपंगता होने पर उसकी सीमा के हिसाब से ₹10,000 से ₹50,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
प्रकटीकरण में यह नहीं छपा कि किस अपंगता पर कितनी राशि; इसलिए केवल सीमा दिखाई गई है।
“ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂ.10,000/-ರಿಂದ ರೂ.50,000/-ಗಳ ವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.”मुझे कितना मिल सकता है?
दुर्घटना में मृत्यु पर वारिसों को ₹1,00,000 मुआवज़ा; कोई प्रीमियम नहीं।
भुगतान विपणन बोर्ड करता है, कोई बीमा कंपनी नहीं। विभाग की 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किसानों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाता। प्रकटीकरण में दावे के दस्तावेज़ नहीं लिखे; मंडी समिति से पूछें।
कौन आवेदन कर सकता है
- सभी आवेदक
ज़रूरी काग़ज़
आवेदन कैसे करें
- अपनी कृषि उपज मंडी समिति (APMC) के कार्यालय या कर्नाटक राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संपर्क करें (प्रकटीकरण मद 13, पृ.35)।
- ज़िले के कृषि विपणन उप/सहायक निदेशक और बेंगलुरु में निदेशक कार्यालय भी जानकारी देते हैं (पृ.35)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।