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योजना चालू है

एनसीडीसी की सहकार नवाचार योजना (एसआईएस)

चालू होने का आधार: एनसीडीसी सहकार नवाचार योजना — परिपत्र और दिशानिर्देश (4 फ़रवरी 2026) (4 फ़र॰ 2026, Circular No. NCDC: 15-2/2025-P&C dated 04.02.2026, paras 1–3; guidelines cl. 6.1 (Sahakar Innovation Fund of Rs 10 crore))

Sahakar Innovation Scheme · राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), सहकारिता मंत्रालय · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

पंजीकृत प्राथमिक सहकारी समिति (सहकारी अधिनियम में पंजीकृत एफ़पीओ सहित) की नवाचारी और व्यवहार्य परियोजना के लिए ₹25 लाख तक का एकबारगी अनुदान — 100% अनुदान, ऋण नहीं — जिसकी राशि एनसीडीसी हर मामले में अलग से तय करता है।

मुख्य लाभ
₹25,00,000प्रति सहकारी समिति अनुदान, अधिकतम
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
2तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

₹25,00,000प्रति सहकारी समिति अनुदान, अधिकतम

नवाचारी परियोजना के लिए प्रति सहकारी समिति ₹25 लाख तक का अनुदान (ऋण नहीं); राशि एनसीडीसी हर परियोजना के लिए तय करता है।

स्रोत एनसीडीसी सहकार नवाचार योजना — परिपत्र और दिशानिर्देश (4 फ़रवरी 2026) · धारा 3.1–3.4; 5.1 · पृ. 1–2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल प्राथमिक सहकारी समितियाँ आवेदन करती हैं — एफ़पीओ तभी पात्र है जब वह सहकारी समिति अधिनियम में पंजीकृत हो (धारा 5.1)। एक बार सहायता ले चुकी समिति दोबारा आवेदन नहीं कर सकती (धारा 11.4)। कोष का 20% पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों और कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित है (धारा 6.2)। अनुदान के साथ एनसीडीसी से ऋण भी लिया जा सकता है (धारा 3.4)। एनसीडीसी की अनुमति के बिना परिसंपत्ति बेची या गिरवी नहीं रखी जा सकती (धारा 11.3)।

“3.2 The maximum grant assistance under the Scheme shall be up to ₹25 lakh per cooperative, to be decided on a case-to-case basis. 3.3 Assistance under the Scheme shall be provided in the form of 100% grant.”

मुझे कितना मिल सकता है?

यह प्रावधान इस आवेदक श्रेणी को सहायता नहीं देता (3.1–3.4; 5.1)।

स्रोत एनसीडीसी सहकार नवाचार योजना — परिपत्र और दिशानिर्देश (4 फ़रवरी 2026) · धारा 3.1–3.4; 5.1 · पृ. 1–2 · हमारी प्रति (PDF)

केवल प्राथमिक सहकारी समितियाँ आवेदन करती हैं — एफ़पीओ तभी पात्र है जब वह सहकारी समिति अधिनियम में पंजीकृत हो (धारा 5.1)। एक बार सहायता ले चुकी समिति दोबारा आवेदन नहीं कर सकती (धारा 11.4)। कोष का 20% पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों और कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित है (धारा 6.2)। अनुदान के साथ एनसीडीसी से ऋण भी लिया जा सकता है (धारा 3.4)। एनसीडीसी की अनुमति के बिना परिसंपत्ति बेची या गिरवी नहीं रखी जा सकती (धारा 11.3)।

कौन आवेदन कर सकता है

  • सहकारी समिति
  • एफ़पीओ

ज़रूरी काग़ज़

  • पंजीकरण प्रमाण पत्र और संशोधनों सहित उपनियम (क्षेत्रीय भाषा में हों तो मुख्य उपनियमों का हिंदी या अंग्रेज़ी अनुवाद)
  • पिछले 3 वर्षों के लेखा-परीक्षित खाते और वार्षिक रिपोर्ट (छह महीने से कम पुरानी समिति के लिए ज़रूरी नहीं)
  • निदेशक मंडल का संक्षिप्त परिचय और एनसीडीसी से सहायता लेने का बोर्ड प्रस्ताव
  • सभी बकाया ऋणों की चुकौती की शर्तें और कोई बकाया न होने का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-II)

आवेदन कैसे करें

  1. देखें कि समिति पंजीकृत है, काम कर रही है, उसका निर्वाचित बोर्ड है और वह एनसीडीसी या किसी बैंक की बकायादार नहीं है; नई समिति कम से कम तीन महीने से चल रही हो (धारा 7.1)।
  2. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाएँ, जिसमें परियोजना में नया क्या है, उसे कैसे चलाएँगे, लागत, समय-सीमा और अपेक्षित नतीजे लिखे हों (धारा 8.1)।
  3. योजना के आवेदन फ़ॉर्म के साथ इसे एनसीडीसी के क्षेत्रीय कार्यालय या प्रभाग में जमा करें, जो पहले पात्रता जाँचता है (धारा 8.1–8.2)।
  4. एनसीडीसी तकनीकी और वित्तीय जाँच कर अनुदान तय करता है; राशि काम की प्रगति के अनुसार किस्तों में मिलती है, स्वीकृति के बाद 25% तक अग्रिम मिल सकता है (धारा 8.3, 9.1–9.2)।
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आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।