पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना
2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 1 (Department of Agriculture and Farmers Welfare), item 3 Crop Insurance Scheme, 3.02 Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna, BE 2026-27 ₹12200.00 crore (Net ₹12200.00 crore); Notes item 3)
फसल बीमा जिसमें दावा मौसम के आँकड़ों से तय होता है — कम या ज़्यादा बारिश, गर्मी, ठंड, नमी या हवा — फसल कटाई के उत्पादन से नहीं। किसान पीएमएफ़बीवाई जितना ही छोटा, सीमित प्रीमियम देता है; बाक़ी सरकार देती है।
- मुख्य लाभ
- 2%अधिकतम प्रीमियम, ख़रीफ़ अनाज और तिलहन
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 6तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
आप बीमित राशि का अधिकतम 2% ख़रीफ़ अनाज और तिलहन के लिए, 1.5% रबी के लिए, और 5% वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए देते हैं; बाक़ी प्रीमियम सरकार देती है।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
ये अधिकतम दरें हैं: बीमांकिक दर कम हो तो आप वही देते हैं। दावा मौसम के आँकड़ों और राज्य द्वारा हर क्षेत्र के लिए अपलोड की गई टर्म-शीट से तय होता है (धारा 2.10), फसल कटाई प्रयोग से नहीं।
“13.1 The Actuarial Premium Rate (APR) would be charged under PMFBY& RWBCIS by the implementing Insurance Company. The rate of premium payable by the farmer will be as per the following Table 1: Kharif, All Food grain and Oilseeds crops (all Cereals, Millets, Pulses and Oilseeds crops): 2.0% of SI or Actuarial rate, whichever is less; Rabi, All Food grain and Oilseeds crops (all Cereals, Millets, Pulses and Oilseeds crops): 1.5% of SI or Actuarial rate, whichever is less; Kharif and Rabi, Annual Commercial/ Annual Horticultural crops: 5% of SI or Actuarial rate, whichever is less; Perennial horticultural / commercial crops (pilot basis): 5% of SI or Actuarial rate, whichever is less”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए बीमित राशि भरें।
ये अधिकतम दरें हैं: बीमांकिक दर कम हो तो आप वही देते हैं। दावा मौसम के आँकड़ों और राज्य द्वारा हर क्षेत्र के लिए अपलोड की गई टर्म-शीट से तय होता है (धारा 2.10), फसल कटाई प्रयोग से नहीं।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- काश्तकार या बटाईदार
ज़रूरी काग़ज़
- आधार नंबर (धारा 3.1)
- भू-अभिलेख (अधिकार अभिलेख, भूमि कब्ज़ा प्रमाणपत्र) — या बटाईदार और काश्तकार के लिए राज्य द्वारा अधिसूचित अनुबंध या दस्तावेज़ (धारा 3.1)
- बोई गई या बोई जाने वाली फसल की घोषणा (धारा 3.1)
आवेदन कैसे करें
- देखें कि आपके राज्य ने इस मौसम में आपकी फसल और क्षेत्र को आरडब्ल्यूबीसीआईएस में अधिसूचित किया है — राज्य हर फसल और क्षेत्र को पीएमएफ़बीवाई या आरडब्ल्यूबीसीआईएस में से एक में अधिसूचित करता है।
- अगर आपके पास केसीसी या फसल ऋण है, तो बैंक आपको अपने-आप जोड़ देता है, जब तक आप अंतिम तिथि से कम से कम सात दिन पहले मना न करें (धारा 3.1.1.1)।
- वरना अंतिम तिथि से पहले बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, बीमा एजेंट या pmfby.gov.in पर नामांकन करें और प्रीमियम का अपना हिस्सा जमा करें (धारा 3.1.2, 13.1)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
अंतिम तिथि ज़िलेवार फसल कैलेंडर से तय होती है — सामान्यतः ख़रीफ़ के लिए 15 जुलाई, रबी के लिए 15 दिसंबर और गर्मी की फसलों के लिए 15 फ़रवरी से बाद नहीं (धारा 16.2)।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।