आंध्र प्रदेश सूक्ष्म सिंचाई परियोजना (APMIP) — ड्रिप और स्प्रिंकलर सब्सिडी
चालू होने का आधार: आंध्र प्रदेश शासनादेश G.O.Rt.No.660, 21.07.2026 — 2026-27 के लिए APMIP ड्रिप कंपनियाँ सूचीबद्ध (21 जुल॰ 2026, Para 4: empanelment “for the supply of drip irrigation systems under APMIP (PMKSY-Per Drop More crop) to the farmers from 2026-27 onwards”)
आंध्र प्रदेश केंद्र की "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" सब्सिडी के ऊपर अपना अतिरिक्त हिस्सा देता है, इसलिए अनुसूचित जाति/जनजाति के छोटे और मध्यम किसानों को ड्रिप मुफ़्त और अन्य छोटे-मध्यम किसानों को केवल 10% लागत पर मिलती है, छपी सीमा तक; स्प्रिंकलर पर 50%।
- मुख्य लाभ
- 100%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 7हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 5तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
5 एकड़ तक वाले अनुसूचित जाति या जनजाति किसान को ड्रिप सिस्टम पर 100%, अधिकतम ₹2,18,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
प्रतिशत APMIP में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा डिज़ाइन और बिल किए गए सिस्टम की लागत पर लगता है; सब्सिडी आपकी पंक्ति में छपी अधिकतम सीमा से ज़्यादा नहीं होती।
“Small Farmers /Medium Farmers Belonging to SC/ST Category — Central assistance from GoI 33%, Matching State Share 22%, Additional State share 45%, Total State Share 67%, Total % of subsidy 100, Farmer Contribution 0%, Ceiling limit: Area in acres 5, subsidy amount in lakhs 2.18”5 एकड़ तक वाले किसान (अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा) को ड्रिप सिस्टम पर 90%, अधिकतम ₹2,18,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
प्रतिशत APMIP में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा डिज़ाइन और बिल किए गए सिस्टम की लागत पर लगता है; सब्सिडी आपकी पंक्ति में छपी अधिकतम सीमा से ज़्यादा नहीं होती।
“Small Farmers /Medium Farmers other than SC/ST category — Central assistance from GoI 33%, Matching State Share 22%, Additional State share 35%, Total State Share 57%, Total % of subsidy 90, Farmer Contribution 10%, Ceiling limit: Area in acres 5, subsidy amount in lakhs 2.18”रायलसीमा या प्रकाशम ज़िलों में 5 से 10 एकड़ वाले किसान, या ITDA क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति किसान को ड्रिप सिस्टम पर 90%, अधिकतम ₹3,46,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
केवल नामित ज़िलों में 5 से 10 एकड़ वाले खेतों के लिए। प्रतिशत APMIP में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा डिज़ाइन और बिल किए गए सिस्टम की लागत पर लगता है; सब्सिडी आपकी पंक्ति में छपी अधिकतम सीमा से ज़्यादा नहीं होती।
“Medium farmers of Rayalaseema, Prakasam Districts and ST Farmers in ITDA areas (above 5 to 10 Ac) — Central assistance from GoI 27%, Matching State Share 18%, Additional State share 45%, Total State Share 63%, Total % of subsidy 90, Farmer Contribution 10%, Ceiling limit: Area in acres 10, subsidy amount in lakhs 3.46”प्रकाशम के अलावा तटीय ज़िलों में 5 से 10 एकड़ वाले किसान को ड्रिप सिस्टम पर 70%, अधिकतम ₹3,10,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
केवल प्रकाशम को छोड़ तटीय ज़िलों में 5 से 10 एकड़ वाले खेतों के लिए। प्रतिशत APMIP में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा डिज़ाइन और बिल किए गए सिस्टम की लागत पर लगता है; सब्सिडी आपकी पंक्ति में छपी अधिकतम सीमा से ज़्यादा नहीं होती।
“Medium farmers of Coastal Districts (above 5 to 10 Ac) except Prakasam — Central assistance from GoI 27%, Matching State Share 18%, Additional State share 25%, Total State Share 43%, Total % of subsidy 70, Farmer Contribution 30%, Ceiling limit: Area in acres 10, subsidy amount in lakhs 3.10”बड़े किसान को 12.5 एकड़ तक ड्रिप सिस्टम पर 50%, अधिकतम ₹4,00,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
प्रतिशत APMIP में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा डिज़ाइन और बिल किए गए सिस्टम की लागत पर लगता है; सब्सिडी आपकी पंक्ति में छपी अधिकतम सीमा से ज़्यादा नहीं होती।
“Big farmers — Central assistance from GoI 27%, Matching State Share 18%, Additional State share 5%, Total State Share 23%, Total % of subsidy 50, Farmer Contribution 50%, Ceiling limit: Area in acres 12.5, subsidy amount in lakhs 4.00”किसी भी वर्ग के लघु या सीमांत किसान को 5 एकड़ तक स्प्रिंकलर सेट पर 50%, अधिकतम ₹19,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
प्रतिशत APMIP में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा डिज़ाइन और बिल किए गए सिस्टम की लागत पर लगता है; सब्सिडी आपकी पंक्ति में छपी अधिकतम सीमा से ज़्यादा नहीं होती।
“Small and Marginal farmers of all categories — Central assistance from GoI 33%, Matching State Share 17%, Additional State share 0%, Total State Share 17%, Total % of subsidy 50, Farmers Contribution 50%, Ceiling limit: Area in acres 5, subsidy amount in lakhs 0.19”अन्य किसानों को 12.5 एकड़ तक स्प्रिंकलर सेट पर 50%, अधिकतम ₹19,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
प्रतिशत APMIP में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा डिज़ाइन और बिल किए गए सिस्टम की लागत पर लगता है; सब्सिडी आपकी पंक्ति में छपी अधिकतम सीमा से ज़्यादा नहीं होती।
“Other famers — Central assistance from GoI 27%, Matching State Share 18%, Additional State share 5%, Total State Share 23%, Total % of subsidy 50, Farmers Contribution 50%, Ceiling limit: Area in acres 12.5, subsidy amount in lakhs 0.19”मुझे कितना मिल सकता है?
यह प्रावधान इस आवेदक श्रेणी को सहायता नहीं देता (Para 3(a) Drip Irrigation table)।
प्रतिशत APMIP में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा डिज़ाइन और बिल किए गए सिस्टम की लागत पर लगता है; सब्सिडी आपकी पंक्ति में छपी अधिकतम सीमा से ज़्यादा नहीं होती।
कौन आवेदन कर सकता है
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- महिला किसान
ज़रूरी काग़ज़
आवेदन कैसे करें
- अपने ज़िले में बागवानी एवं रेशम उत्पादन विभाग के APMIP कार्यालय (परियोजना निदेशक / ज़िला सूक्ष्म सिंचाई अधिकारी) में आवेदन करें — बागवानी एवं रेशम उत्पादन निदेशक यह पैटर्न लागू करते हैं (पैरा 4)।
- अपने खेत के सर्वे और सिस्टम की आपूर्ति के लिए APMIP में सूचीबद्ध कोई सूक्ष्म सिंचाई कंपनी चुनें (G.O.Rt.No.660, 2026, पैरा 4)।
- तालिका में दिखाया गया केवल किसान का हिस्सा दें — 5 एकड़ तक अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 0%, 5 एकड़ तक अन्य छोटे-मध्यम किसानों के लिए 10%, स्प्रिंकलर पर 50% (पैरा 3, कॉलम 8)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।