निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।

योजना चालू है

जलकृषि (मछली/झींगा) किसानों के लिए रियायती बिजली दर — ₹1.50 प्रति यूनिट (आंध्र प्रदेश)

बजट में राशि: आंध्र प्रदेश बजट भाषण 2026-27 (14 फ़र॰ 2026, para 73 (Energy) — “In the current year, our government has released … Rs. 890 crore towards aqua tariff subsidy supporting more than 48,500 aqua consumers”)

Aqua farm power at ₹1.50/unit · ऊर्जा विभाग और मत्स्य विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार · राज्य योजना

अधिसूचित एक्वा ज़ोन के मछली और झींगा फ़ार्म, और APSADA या CAA अधिनियम में पंजीकृत फ़ार्म, बिजली के लिए ₹1.50 प्रति यूनिट देते हैं; बाकी दर सरकार बिजली कंपनी को चुकाती है।

मुख्य लाभ
मुफ़्तजलकृषि के लिए ₹1.50 प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
सभीआवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

मुफ़्तजलकृषि के लिए ₹1.50 प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली

आपके एक्वा फ़ार्म के लिए पूरी दर की जगह ₹1.50 प्रति यूनिट पर बिजली।

स्रोत आंध्र प्रदेश शासनादेश G.O.Rt.No.57, ऊर्जा विभाग, 11.08.2026 — जलकृषि बिजली दर ₹1.50/यूनिट · धारा para 7 · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

आदेश बताता है कि पहले की रियायत (2022 का G.O.Rt.No.92) अधिसूचित एक्वा ज़ोन में 10 एकड़ तक के फ़ार्म के लिए है (अनुच्छेद 5); अनुच्छेद 7 इसे 1 जून 2026 से नए ज़ोन और सभी APSADA/CAA-पंजीकृत फ़ार्म तक बढ़ाता है। 2019 के आदेश में तब अनुदान ₹2.36 प्रति यूनिट था (अनुच्छेद 3)।

“Government hereby order for extension of concessional power tariff @Rs.1.50 per unit to the following categories of aquaculture farms with effect from 1.6.2026 subject to condition that the power factor of 0.9 to 0.95 shall be achieved by the beneficiary before March 2027. Else they will not be eligible for subsidy: 1. All eligible aquaculture farms located in newly declared Aqua Zones notified under re-survey as per Government orders and 2. All aquaculture farms registered under the APSADA Act and CAA Act up to date, estimated at about 6,500 farms, and all other eligible aquaculture farms that obtain APSADA/CAA registration in future, from the date of such registration.”

मुझे कितना मिल सकता है?

जलकृषि के लिए ₹1.50 प्रति यूनिट की रियायती दर पर बिजली

स्रोत आंध्र प्रदेश शासनादेश G.O.Rt.No.57, ऊर्जा विभाग, 11.08.2026 — जलकृषि बिजली दर ₹1.50/यूनिट · धारा para 7 · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)

आदेश बताता है कि पहले की रियायत (2022 का G.O.Rt.No.92) अधिसूचित एक्वा ज़ोन में 10 एकड़ तक के फ़ार्म के लिए है (अनुच्छेद 5); अनुच्छेद 7 इसे 1 जून 2026 से नए ज़ोन और सभी APSADA/CAA-पंजीकृत फ़ार्म तक बढ़ाता है। 2019 के आदेश में तब अनुदान ₹2.36 प्रति यूनिट था (अनुच्छेद 3)।

कौन आवेदन कर सकता है

  • सभी आवेदक

ज़रूरी काग़ज़

  • आपके मछली/झींगा तालाब का APSADA या CAA पंजीकरण (सरकारी आदेश सं. 57, अनुच्छेद 7)

आवेदन कैसे करें

  1. अपने फ़ार्म का पंजीकरण APSADA अधिनियम या CAA अधिनियम में कराएँ — रियायत पंजीकरण की तारीख़ से मिलती है (अनुच्छेद 7.2)।
  2. मत्स्य आयुक्त पात्र किसानों का ब्योरा बिजली कंपनी को भेजते हैं (अनुच्छेद 9); अपने मत्स्य विकास अधिकारी से पक्का करें कि आपका बिजली कनेक्शन सूची में है।
  3. मार्च 2027 से पहले अपने कनेक्शन का पावर फ़ैक्टर 0.9–0.95 पर लाएँ, वरना रियायत नहीं मिलेगी (अनुच्छेद 7)।

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।