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योजना चालू है

वन अधिकार पट्टाधारकों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर (APMIP, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान), आंध्र प्रदेश

चालू होने का आधार: आंध्र प्रदेश शासनादेश G.O.Rt.No.206, 18.03.2026 — वन अधिकार पट्टाधारकों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर (18 मार्च 2026, Para 4: “hereby approve the extension of 100% subsidy for Drip Irrigation and 90% subsidy for Sprinkler Irrigation … on saturation mode”)

APMIP for FRA patta holders · बागवानी एवं रेशम उत्पादन विभाग, आंध्र प्रदेश (कृषि एवं सहकारिता (H&S) विभाग) · राज्य योजना

आंध्र प्रदेश के आठ ज़िलों (अल्लूरी सीतारामराजू, एलुरु, पार्वतीपुरम मन्यम, नंद्याल, पलनाडु, प्रकाशम, श्रीकाकुलम और विजयनगरम) में वन अधिकार पट्टाधारक किसानों को APMIP के तहत ड्रिप सिस्टम मुफ़्त (100% सब्सिडी) और स्प्रिंकलर सेट 90% सब्सिडी पर मिलता है।

मुख्य लाभ
100%लागत का, अधिकतम
घटक
2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
1तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

100%लागत का, अधिकतम

नामित आठ ज़िलों में से किसी में वन अधिकार पट्टाधारक किसान को ड्रिप सिस्टम की पूरी (100%) लागत मिलती है।

स्रोत आंध्र प्रदेश शासनादेश G.O.Rt.No.206, 18.03.2026 — वन अधिकार पट्टाधारकों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर · धारा Para 4 · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल नामित आठ ज़िलों — अल्लूरी सीतारामराजू, एलुरु, पार्वतीपुरम मन्यम, नंद्याल, पलनाडु, प्रकाशम, श्रीकाकुलम और विजयनगरम — में वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा पाने वाले किसानों के लिए, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत (पैरा 4)। बाक़ी किसानों पर सामान्य APMIP पैटर्न लागू है।

“hereby approve the extension of 100% subsidy for Drip Irrigation … under Per Drop More Crop (PDMC) Scheme to FRA Patta Holders in the eight identified districts viz., 1.Alluri Sitharamaraju, 2.Eluru, 3.Parvathipuram Manyam, 4.Nandyal, 5.Palnadu, 6.Prakasam, 7. Srikakulam & 8.Vizianagaram for implementation of Dhatri Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan on saturation mode.”
90%लागत का, अधिकतम

नामित आठ ज़िलों में से किसी में वन अधिकार पट्टाधारक किसान को स्प्रिंकलर सेट की लागत का 90% मिलता है।

स्रोत आंध्र प्रदेश शासनादेश G.O.Rt.No.206, 18.03.2026 — वन अधिकार पट्टाधारकों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर · धारा Para 4 · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल नामित आठ ज़िलों — अल्लूरी सीतारामराजू, एलुरु, पार्वतीपुरम मन्यम, नंद्याल, पलनाडु, प्रकाशम, श्रीकाकुलम और विजयनगरम — में वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा पाने वाले किसानों के लिए, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत (पैरा 4)। बाक़ी किसानों पर सामान्य APMIP पैटर्न लागू है।

“hereby approve the extension of … 90% subsidy for Sprinkler Irrigation under Per Drop More Crop (PDMC) Scheme to FRA Patta Holders in the eight identified districts … for implementation of Dhatri Aaba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan on saturation mode.”

मुझे कितना मिल सकता है?

यह प्रावधान इस आवेदक श्रेणी को सहायता नहीं देता (Para 4)।

स्रोत आंध्र प्रदेश शासनादेश G.O.Rt.No.206, 18.03.2026 — वन अधिकार पट्टाधारकों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर · धारा Para 4 · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)

कौन आवेदन कर सकता है

  • अनुसूचित जनजाति किसान

ज़रूरी काग़ज़

  • FRA पट्टा — वन अधिकार कानून के तहत मिला ज़मीन का पट्टा (सरकारी आदेश सं. 206, अनुच्छेद 4)

आवेदन कैसे करें

  1. अपने ज़िले में बागवानी एवं रेशम उत्पादन विभाग के APMIP कार्यालय से संपर्क करें — इस आदेश को बागवानी एवं रेशम उत्पादन निदेशक लागू करते हैं (पैरा 5)।
  2. जिस ज़मीन पर सिस्टम लगना है, उसका वन अधिकार अधिनियम वाला पट्टा दिखाएँ (पैरा 4)।
  3. APMIP में सूचीबद्ध कंपनी खेत का सर्वे करके सिस्टम लगाती है; ड्रिप के लिए आपको कुछ नहीं देना, स्प्रिंकलर सेट के लिए 10% देना है (पैरा 4)।

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

  • APMIP: नहीं जोड़ी जा सकती