निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।

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समग्र गव्य विकास योजना

Bihar Samagra Gavya Vikas (dairy units) · गव्य विकास निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार · राज्य योजना

उन्नत नस्ल की दुधारू गाय/बाछी-हिफर की डेयरी इकाई: 2 या 4 पशु की इकाई पर 75% (अनु0 जाति, जनजाति, अति पिछड़ा) या 50% (अन्य), और 15 या 20 पशु की इकाई पर सभी को 40% — 2025-26 की पुस्तिका के अनुसार।

मुख्य लाभ
75%लागत का, अधिकतम
घटक
2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
6तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

75%लागत का, अधिकतम

2 गाय (इकाई लागत ₹1,74,000): अनु0 जाति/जनजाति/अति पिछड़ा को ₹1,30,500, अन्य को ₹87,000। शेड सहित 4 गाय (₹3,90,400): ₹2,92,800 या ₹1,95,200।

स्रोत समग्र गव्य विकास योजना पुस्तिका 2025-26 · धारा मार्ग निर्देशिका cl. 2; unit cost outlines · पृ. PDF p.4 (booklet p.01); pp.7, 10 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

75% दर अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को भी — हमारे कैलकुलेटर में अति पिछड़ा श्रेणी नहीं है। स्वलागत या बैंक ऋण दोनों से लाभ (कंडिका 16); उम्र 55 वर्ष से अधिक न हो (कंडिका 15)। 4 मवेशी की इकाई के लिए हरे चारे हेतु कम से कम 15 डिसमिल अपनी या लीज़ की ज़मीन चाहिए (कंडिका 18)।

“इस योजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के 02 एवं 04 दुधारू मवेशी/बाछी–हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 75 प्रतिशत एवं अन्य सभी वर्गों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है”
40%लागत का, अधिकतम

बड़ी इकाई पर सभी वर्गों को 40%: 15 गाय (₹15,34,000) → ₹6,13,600; 20 गाय (₹20,22,000) → ₹8,08,800।

स्रोत समग्र गव्य विकास योजना पुस्तिका 2025-26 · धारा मार्ग निर्देशिका cl. 2; unit cost outlines · पृ. PDF p.4 (booklet p.01); pp.13, 16 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

हरे चारे के लिए कम से कम 30 डिसमिल अपनी या लीज़ की ज़मीन (कंडिका 18) और स्थल जाँच (कंडिका 9) ज़रूरी। 20 गाय की रूप-रेखा में ₹20,22,000 लागत पर लाभुक अंशदान 10% ₹2,02,000 छपा है; 40% अनुदान (₹8,08,800) छपे अनुसार है।

“तथा 15 एवं 20 दुधारू मवेशी/बाछी– हिफर की डेयरी इकाई की स्थापना पर सभी वर्गों के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।”

मुझे कितना मिल सकता है?

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स्रोत समग्र गव्य विकास योजना पुस्तिका 2025-26 · धारा मार्ग निर्देशिका cl. 2; unit cost outlines · पृ. PDF p.4 (booklet p.01); pp.7, 10 · हमारी प्रति (PDF)

75% दर अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को भी — हमारे कैलकुलेटर में अति पिछड़ा श्रेणी नहीं है। स्वलागत या बैंक ऋण दोनों से लाभ (कंडिका 16); उम्र 55 वर्ष से अधिक न हो (कंडिका 15)। 4 मवेशी की इकाई के लिए हरे चारे हेतु कम से कम 15 डिसमिल अपनी या लीज़ की ज़मीन चाहिए (कंडिका 18)।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • भूमिहीन

ज़रूरी काग़ज़

  • मार्गदर्शिका में दिए नमूने का शपथ पत्र (शपथ पत्र, पृ.24)।
  • हरा चारा उगाने के लिए अपनी या लीज़ की ज़मीन का सबूत (मार्गदर्शिका की शर्तें, पृ.5)।
  • अगर बैंक ऋण के बिना अपने पैसे से इकाई लगा रहे हैं: पूरी परियोजना राशि होने का सबूत (मार्गदर्शिका की शर्तें, पृ.5)।
  • पशु ख़रीद प्रतिवेदन (दावा विपत्र के अनुलग्नक, पृ.18)।
  • पशु आपूर्तिकर्ता या हाट की रसीद (दावा विपत्र के अनुलग्नक, पृ.18)।
  • पशु चिकित्सक का दिया पशु स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (दावा विपत्र के अनुलग्नक, पृ.18)।
  • पशु बीमा की रसीद, जिसमें ईयर-टैग नंबर लिखा हो (दावा विपत्र के अनुलग्नक, पृ.18)।
  • लगाई गई इकाई और पशुओं के साथ आपकी रंगीन फ़ोटो (दावा विपत्र के अनुलग्नक, पृ.18)।
  • पशुशाला (शेड) बनाने का बिल और शेड की फ़ोटो (शपथ पत्र, पृ.24)।
  • बैंक पासबुक की कॉपी (शपथ पत्र, पृ.24)।

आवेदन कैसे करें

  1. गव्य विकास निदेशालय की वेबसाइट dairy.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें (कंडिका 6)।
  2. जिला अग्रणी बैंक पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग समिति साक्षात्कार लेकर ऋण आवेदन बैंक को भेजती है (कंडिका 7–8); 15/20 मवेशी की इकाई के लिए जिला गव्य विकास पदाधिकारी स्थल जाँच भी करते हैं (कंडिका 9)।
  3. क्रय समिति के सामने मवेशी खरीदें और ईयर टैग लगवाएँ; परिसंपत्ति बनने के बाद अनुदान (बैक-एंडेड) जारी होगा (कंडिका 11, 13, 16)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

नवीनतम प्रकाशित पुस्तिका 2025-26 की है; 7 अक्टूबर 2026 को dairy.bihar.gov.in पर 2026-27 की कोई सूचना नहीं मिली।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।