अंतर्देशीय मत्स्य पालन के केज में लगने वाली जाल पर सहायता, गुजरात
चालू होने का आधार: गुजरात सरकारी संकल्प: अंतर्देशीय मत्स्य केज की जाल पर सहायता, 2026-27 (1 अप्रैल 2026, પ્રસ્તાવના and ઠરાવ: new item for 2026-27, ₹4.50 crore approved)
गुजरात के जलाशयों में केज चलाने वाले मत्स्य किसानों को जाल की लागत ₹300 प्रति घन मीटर का 50% (₹150 प्रति घन मीटर), व्यक्ति को अधिकतम 1,800 घन मीटर या 18 केज और मत्स्य मंडली/संघ को 7,200 घन मीटर या 72 केज तक।
- मुख्य लाभ
- 50%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 7तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
व्यक्तिगत केज किसान: केज जाल के ₹300 प्रति घन मीटर का 50% (₹150 प्रति घन मीटर), या असली ख़र्च कम हो तो उसका 50%, अधिकतम 1,800 घन मीटर या 18 केज, जो कम हो।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
केज का आयतन घन मीटर में भरें। 18 केज की सीमा भी लागू है; अगर 18 केज का आयतन 1,800 घन मीटर से कम है तो उतना ही गिनें। प्रस्तावना (पृ.2) के अनुसार यह सहायता PMMSY से बने केज यूनिटों के लिए है। पिछली सहायता के दो साल बाद फिर से (शर्त 2)।
“આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગ કેજમાં વપરાતી જાળ ઉપર યુનિટ કોસ્ટ રૂ.૩૦૦/- પ્રતિ કયુબીક મી.ના ૫૦% સહાય અથવા ખરેખર થયેલ ખર્ચ પૈકી જે ઓછું હશે તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. સહાયની ટોચ મર્યાદા વ્યક્તિગત લાભાર્થીઓ માટે ૧૮૦૦ ઘનમીટર ઘનફળ ધરાવતા અથવા ૧૮ યુનિટ ફીશકેજ બે માંથી જે ઓછું હોય તેની મર્યાદામાં ચુકવવાનુ રહેશે.”मत्स्य मंडलियाँ और मत्स्य सहकारी संघ: वही ₹150 प्रति घन मीटर (₹300 का 50%), अधिकतम 7,200 घन मीटर या 72 केज, जो कम हो।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
मूल संकल्प की शर्त 1 के अनुसार मंडली, संघ और एफ.एफ.पी.ओ. आवेदन कर सकते हैं; शर्त 10 संस्थागत आवेदकों के लिए 7,200 घन मीटर / 72 केज की सीमा तय करती है।
“આંતરદેશીય મત્સ્યોદ્યોગ કેજમાં વપરાતી જાળ ઉપર યુનિટ કોસ્ટ રૂ.૩૦૦/- પ્રતિ કયુબીક મી.ના ૫૦% સહાય અથવા ખરેખર થયેલ ખર્ચ પૈકી જે ઓછું હશે તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. જયારે સંસ્થાકીય અરજદાર જેવા કે મત્સ્યોધોગ મંડળીઓ અને મત્સ્યોધોગ સહકારી સંઘ માટે ૭૨૦૦ ઘનમીટર ઘનફળ ધરાવતા અથવા ૭૨ યુનિટ ફીશકેજ બે માંથી જે ઓછું હોય તેની મર્યાદામાં ચુકવવાનુ રહેશે.”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए घन मीटर केज की संख्या भरें।
केज का आयतन घन मीटर में भरें। 18 केज की सीमा भी लागू है; अगर 18 केज का आयतन 1,800 घन मीटर से कम है तो उतना ही गिनें। प्रस्तावना (पृ.2) के अनुसार यह सहायता PMMSY से बने केज यूनिटों के लिए है। पिछली सहायता के दो साल बाद फिर से (शर्त 2)।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- सहकारी समिति
- एफ़पीओ
ज़रूरी काग़ज़
- जाल ख़रीद की जियो-टैग फ़ोटो, दावे के साथ अपलोड (शर्त 6)
आवेदन कैसे करें
- आई-खेडूत पोर्टल पर आवेदन करें (शर्त 3)।
- जाल ख़रीदने से पहले ज़िला कार्यालय से पात्रता और पूर्व स्वीकृति लें (शर्त 4–5)।
- ख़रीद के बाद आई-खेडूत पर तय काग़ज़ और जियो-टैग फ़ोटो के साथ दावा करें; ज़िला अधिकारी स्थल की जाँच करते हैं (शर्त 6–7)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
2026-27 में आई-खेडूत पर आवेदन; पिछली सहायता के दो साल बाद फिर से मिल सकती है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।