किसानों के कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान (झारखंड)
बजट में राशि: झारखंड परिणाम बजट 2026-27 — कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (तिथि नहीं छपी, Directorate of Agriculture — “Brief description of schemes and proposed budget in the Financial Year 2026-27”, item 2)
झारखंड अल्पकालीन फ़सल ऋण (केसीसी) पर ब्याज का बचा 4% ख़ुद भरता है, इसलिए समय पर चुकाने वाले किसान को कोई ब्याज नहीं देना पड़ता।
- मुख्य लाभ
- 4%प्रति वर्ष ब्याज छूट
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 6तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
राज्य आपके अल्पकालीन केसीसी फ़सल ऋण पर हर साल 4% ब्याज भरता है, केंद्र के 3% के ऊपर — इसलिए समय पर चुकाने वाला कुछ नहीं देता।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
दस्तावेज़ के अनुसार केसीसी अल्पकालीन ऋण पर ब्याज 7% है, समय पर चुकाने पर केंद्र 3% देता है और बचा 4% राज्य देता है — “यानी किसानों पर ब्याज का बोझ पूरी तरह माफ़ है”। इसमें ऋण की कोई सीमा नहीं छपी; 3% वाले हिस्से पर केंद्र की अपनी ब्याज-छूट सीमा लागू होती है।
“On timely repayment of loan, a rebate of 3 percent is granted by the Central Government, therefore resulting in a 4 percent interest burden on farmers. In such cases, keeping in view the wider interests of the farmers of the state, the department has granted rebate of the remaining 4 percent in the payment of agricultural loans on short-term agricultural loans being given to farmers from banks/cooperative banks for agricultural work.”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए ऋण राशि भरें।
दस्तावेज़ के अनुसार केसीसी अल्पकालीन ऋण पर ब्याज 7% है, समय पर चुकाने पर केंद्र 3% देता है और बचा 4% राज्य देता है — “यानी किसानों पर ब्याज का बोझ पूरी तरह माफ़ है”। इसमें ऋण की कोई सीमा नहीं छपी; 3% वाले हिस्से पर केंद्र की अपनी ब्याज-छूट सीमा लागू होती है।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- काश्तकार या बटाईदार
ज़रूरी काग़ज़
- किसान क्रेडिट कार्ड अल्पकालीन फ़सल ऋण खाता
आवेदन कैसे करें
- किसी बैंक या सहकारी बैंक से अपने किसान क्रेडिट कार्ड पर अल्पकालीन फ़सल ऋण लें (क्रम 2)।
- समय पर चुकाएँ — केंद्र की 3% छूट और यह राज्य छूट, दोनों समय पर भुगतान पर ही मिलती हैं (क्रम 2)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।