गोपीनाथ मुंडे किसान / भूमिहीन खेतिहर मज़दूर / महिला किसान दुर्घटना सुरक्षा अनुग्रह अनुदान योजना
चालू होने का आधार: महाराष्ट्र शासन निर्णय 10.09.2026 — गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना अनुग्रह अनुदान योजना (10 सित॰ 2026, शासन निर्णय (period 01.04.2026 to 31.03.2031); para 3 (₹200.00 crore provision))
किसान, भूमिहीन खेतिहर मज़दूर, महिला किसान या उनके परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता पर परिवार को ₹2,00,000 तक की एकमुश्त अनुग्रह राशि।
- मुख्य लाभ
- ₹2,00,000दुर्घटना में मृत्यु या दो आँख, हाथ या पैर खोने पर
- घटक
- 2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 6तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
दुर्घटना में मृत्यु पर, या दोनों आँखें, दोनों हाथ या दोनों पैर, या एक आँख और एक हाथ या पैर खोने पर परिवार को ₹2,00,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
इसमें किसान, भूमिहीन खेतिहर मज़दूर या प्रमाणित महिला किसान और उनके 10–75 वर्ष के परिवारजन (माँ, पिता, पति/पत्नी, बेटा, अविवाहित, तलाक़शुदा या विधवा बेटी) शामिल हैं (पैरा (I))। मान्य दुर्घटनाएँ: सड़क या रेल दुर्घटना, डूबना, कीटनाशक या अन्य ज़हर, बिजली का झटका, आकाशीय बिजली, हत्या, ऊँचाई से गिरना, साँप या बिच्छू का काटना, नक्सली हत्या, जानवर का हमला, प्रसव में मृत्यु, दंगा, दुर्घटना से अंदरूनी रक्तस्राव और लू (पैरा (III))। शामिल नहीं: प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्या या ख़ुद को चोट, युद्ध, सेना की नौकरी, किसी नज़दीकी लाभार्थी द्वारा हत्या, अपराध करते समय दुर्घटना, 10–18 वर्ष की उम्र में गाड़ी चलाते हुए, नशे में, या मोटर रेस में (पैरा (IV))। जिसने किसी दूसरी सरकारी योजना से दुर्घटना सहायता ले ली हो, वह पात्र नहीं (पैरा (II)(ब))। भूमिहीन मज़दूरों का ई-श्रम पर पंजीकरण ज़रूरी है (पैरा (V)(आ))।
“अपघाती मृत्यू — रु.२,००,०००/-; अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी होणे — रु.२,००,०००/-; अपघातामुळे एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी होणे — रु.२,००,०००/-”दुर्घटना में एक आँख, एक हाथ या एक पैर खोने पर ₹1,00,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
इसमें किसान, भूमिहीन खेतिहर मज़दूर या प्रमाणित महिला किसान और उनके 10–75 वर्ष के परिवारजन (माँ, पिता, पति/पत्नी, बेटा, अविवाहित, तलाक़शुदा या विधवा बेटी) शामिल हैं (पैरा (I))। मान्य दुर्घटनाएँ: सड़क या रेल दुर्घटना, डूबना, कीटनाशक या अन्य ज़हर, बिजली का झटका, आकाशीय बिजली, हत्या, ऊँचाई से गिरना, साँप या बिच्छू का काटना, नक्सली हत्या, जानवर का हमला, प्रसव में मृत्यु, दंगा, दुर्घटना से अंदरूनी रक्तस्राव और लू (पैरा (III))। शामिल नहीं: प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्या या ख़ुद को चोट, युद्ध, सेना की नौकरी, किसी नज़दीकी लाभार्थी द्वारा हत्या, अपराध करते समय दुर्घटना, 10–18 वर्ष की उम्र में गाड़ी चलाते हुए, नशे में, या मोटर रेस में (पैरा (IV))। जिसने किसी दूसरी सरकारी योजना से दुर्घटना सहायता ले ली हो, वह पात्र नहीं (पैरा (II)(ब))। भूमिहीन मज़दूरों का ई-श्रम पर पंजीकरण ज़रूरी है (पैरा (V)(आ))।
“अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी होणे — रु.१,००,०००/-”मुझे कितना मिल सकता है?
₹2,00,000 का एकमुश्त अनुग्रह अनुदान, डीबीटी से पीड़ित या कानूनी वारिस के खाते में (पैरा (II)(अ) क्रम 1–3)।
इसमें किसान, भूमिहीन खेतिहर मज़दूर या प्रमाणित महिला किसान और उनके 10–75 वर्ष के परिवारजन (माँ, पिता, पति/पत्नी, बेटा, अविवाहित, तलाक़शुदा या विधवा बेटी) शामिल हैं (पैरा (I))। मान्य दुर्घटनाएँ: सड़क या रेल दुर्घटना, डूबना, कीटनाशक या अन्य ज़हर, बिजली का झटका, आकाशीय बिजली, हत्या, ऊँचाई से गिरना, साँप या बिच्छू का काटना, नक्सली हत्या, जानवर का हमला, प्रसव में मृत्यु, दंगा, दुर्घटना से अंदरूनी रक्तस्राव और लू (पैरा (III))। शामिल नहीं: प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्या या ख़ुद को चोट, युद्ध, सेना की नौकरी, किसी नज़दीकी लाभार्थी द्वारा हत्या, अपराध करते समय दुर्घटना, 10–18 वर्ष की उम्र में गाड़ी चलाते हुए, नशे में, या मोटर रेस में (पैरा (IV))। जिसने किसी दूसरी सरकारी योजना से दुर्घटना सहायता ले ली हो, वह पात्र नहीं (पैरा (II)(ब))। भूमिहीन मज़दूरों का ई-श्रम पर पंजीकरण ज़रूरी है (पैरा (V)(आ))।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- भूमिहीन
ज़रूरी काग़ज़
- भूमिधारक किसान: 7/12 उतारा या एग्रीस्टैक किसान पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, गाँव नमूना 6-क में वारिस की नोंद, और उम्र का प्रमाण (स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, आधार या मतदाता पहचान पत्र) (पैरा (V)(अ))
- भूमिहीन खेतिहर मज़दूर: आधार, निवास प्रमाणपत्र, ई-श्रम पर भूमिहीन खेतिहर मज़दूर के रूप में पंजीकरण, मृत्यु प्रमाणपत्र (पैरा (V)(आ))
- महिला किसान: महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 के तहत “महिला किसान” प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार, निवास प्रमाणपत्र (पैरा (V)(इ))
- दुर्घटना के प्रकार के अनुसार कागज़ — आम तौर पर इन्क्वेस्ट पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट; अपंगता के लिए डॉक्टर का अंतिम प्रमाणपत्र और स्थायी अपंगता प्रमाणपत्र (पैरा (VI))
आवेदन कैसे करें
- वारिस दुर्घटना के 2 महीने के अंदर सभी कागज़ों के साथ पूरा प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी को दें (पैरा (VII)(ii))।
- राजस्व, पुलिस और कृषि अधिकारियों की संयुक्त टीम जाँच करके 8 दिन में तहसीलदार को रिपोर्ट देती है (पैरा (VII)(i))।
- तहसीलदार की समिति 30 दिन में फ़ैसला करती है (पैरा (VII)(v))।
- पैसा डीबीटी से पीड़ित या वारिस के बैंक खाते में आता है (पैरा (VII)(viii))।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दुर्घटना के 2 महीने के अंदर प्रस्ताव दें। योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।