मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजना (माँगने पर सोलर पंप)
चालू होने का आधार: महाराष्ट्र शासन निर्णय 17.07.2026 — 2026-27 का राज्य हिस्सा जारी (17 जुल॰ 2026, प्रस्तावना and शासन निर्णय: state share released to MSEDCL for solar pumps installed under the scheme)
महावितरण द्वारा लगाया गया पूरा ऑफ-ग्रिड सोलर पंप सेट, जिसकी लागत का केवल 10% किसान देता है (अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान 5%)।
- मुख्य लाभ
- 95%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 5तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
सोलर पंप की लागत का 10% आप देते हैं (अनुसूचित जाति/जनजाति हों तो 5%); बाकी 90% या 95% योजना देती है।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
योजना का लक्ष्य पाँच साल में 5 लाख ऑफ-ग्रिड सोलर पंप है; इस घटक का 60% एआईआईबी ऋण और 30% राज्य अनुदान से, और ऊपर लिखा किसान हिस्सा (धारा 2, 5)।
“शेतकऱ्यांचा लाभार्थी हिस्सा (सर्वसाधारण लाभार्थी१०% व अनु. जाती/जमाती लाभार्थी ५%)”मुझे कितना मिल सकता है?
आपकी दर 90% पात्र लागत का
शासन निर्णय किसान का हिस्सा तय करता है पर पंप की क़ीमत नहीं छापता; लागत महावितरण द्वारा दी गई पंप क्षमता पर निर्भर है। हम केवल आपकी ओर से दिया जाने वाला हिस्सा दिखा रहे हैं।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
ज़रूरी काग़ज़
आवेदन कैसे करें
- महावितरण के मागेल त्याला सौर कृषि पंप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें; योजना महावितरण अपने क्षेत्र में चलाता है (धारा 4)।
- अपना लाभार्थी हिस्सा जमा करें — सामान्य किसान 10%, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसान 5% (धारा 5, तालिका)।
- महावितरण पाँच साल तक ऑफ-ग्रिड सोलर पंप की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव करता है (धारा 3(1))।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।