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फल विकास योजना (राज्य योजना) — फलों की पौध और संतरा बाग़ों का जीर्णोद्धार, मेघालय

Meghalaya Fruit Development Scheme · बागवानी निदेशालय, मेघालय सरकार · राज्य योजना

फल उत्पादकों को अच्छी पौध 50% सब्सिडी पर मिलती है; पुराने संतरा बाग़ वालों को उन्हें फिर से तैयार करने के लिए पौध और सामग्री मिलती है।

मुख्य लाभ
50%लागत का, अधिकतम
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
6तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

50%लागत का, अधिकतम

फलों की पौध आधी कीमत पर; पुराने संतरा बाग़ों के जीर्णोद्धार के लिए सामग्री।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Fruit Development Scheme, Q.3 (i)–(ii) · पृ. 19 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

संतरा जीर्णोद्धार की मदद पौध और सामग्री के रूप में मिलती है; एफ़एक्यू में इसकी कोई दर नहीं छपी, इसलिए केवल पौध पर 50% सब्सिडी दिखाई गई है। स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(i) 50% subsidy sale of planting materials. (ii) Planting materials and input assistance for citrus rejuvenation programme.”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए परियोजना लागत भरें।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Fruit Development Scheme, Q.3 (i)–(ii) · पृ. 19 · हमारी प्रति (PDF)

संतरा जीर्णोद्धार की मदद पौध और सामग्री के रूप में मिलती है; एफ़एक्यू में इसकी कोई दर नहीं छपी, इसलिए केवल पौध पर 50% सब्सिडी दिखाई गई है। स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • काश्तकार या बटाईदार

ज़रूरी काग़ज़

  • सादे काग़ज़ पर लिखा आवेदन (कोई तय फ़ॉर्म नहीं), अपने ब्लॉक या सर्कल के उद्यान विकास अधिकारी या ज़िला उद्यान अधिकारी के माध्यम से (FAQ प्रश्न 5, पृ. 19)

आवेदन कैसे करें

  1. फल उगाने वाले वास्तविक किसान आवेदन कर सकते हैं (एफ़एक्यू, फल विकास योजना, प्रश्न 4)।
  2. सादे काग़ज़ पर आवेदन लिखकर अपने सी एंड आरडी ब्लॉक या बागवानी सर्किल के बागवानी विकास अधिकारी, या ज़िला बागवानी अधिकारी को दें। (प्रश्न 5)
  3. आप फलदार पेड़ उगा रहे हों, और आपके पास उपयुक्त ज़मीन और सिंचाई का साधन हो (प्रश्न 6)।

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।