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फल, सब्ज़ी और फूल

बाग़, सब्ज़ियाँ, फूल और मसाले।

योजनाएँ
7353 चालू
इसके घटक
156हर एक प्रावधान के साथ
लागत का सबसे बड़ा हिस्सा
100%CDB R&R
फल, सब्ज़ी और फूल
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MIDH

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
75%लागत का, अधिकतम

किसान समूह के स्वामित्व वाले लाइनिंग युक्त सामुदायिक जल टैंक के लिए ₹80 प्रति घन मीटर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में ₹100) का 75%, अधिकतम 30,000 घन मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.4 Creation of Water resources, a) Water Harvesting Structures for Community · पृ. 53–54 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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NHB

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड — व्यावसायिक बागवानी और कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी
35%लागत का, अधिकतम
(45% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (एचएमएनईएच सूची), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

व्यावसायिक खुले खेत की बागवानी परियोजना की पात्र लागत का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), अधिकतम ₹100 लाख की लागत पर।

स्रोत एनएचबी सार्वजनिक परिपत्र, 21 अगस्त 2026 (दरों में कटौती) · धारा 3. Revision in Rate of Financial Assistance (table and footnote *) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
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CDB area expansion

नारियल विकास बोर्ड — नारियल क्षेत्र विस्तार
35%लागत का, अधिकतम

नए नारियल बाग़ के लिए ₹56,000 प्रति हेक्टेयर (₹1.60 लाख का 35%), अधिकतम 2 हेक्टेयर तक, दो सालाना किस्तों में।

स्रोत नारियल विकास बोर्ड — परिचालन दिशानिर्देश (2026) · धारा A.2 Expansion of Area under Coconut — Cost norms and pattern of assistance (table) · पृ. 24 · हमारी प्रति (PDF)
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CDB R&R

नारियल विकास बोर्ड — नारियल बाग़ों का पुनर्रोपण और जीर्णोद्धार
₹1,000प्रति पेड़, अधिकतम

हर पुराने या रोगी पेड़ को काटकर हटाने पर ₹1,000, प्रति हेक्टेयर अधिकतम 32 पेड़ (₹32,000), 1 हेक्टेयर तक।

स्रोत नारियल विकास बोर्ड — परिचालन दिशानिर्देश (2026) · धारा C. Replanting and Rejuvenation — Components and rate of assistance (i) · पृ. 121–122 · हमारी प्रति (PDF)
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CDB PICCS

नारियल विकास बोर्ड — नारियल आधारित फसल प्रणाली से उत्पादकता सुधार (पीआईसीसीएस)
₹42,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

प्रति हेक्टेयर ₹42,000 तक के आदान मुफ़्त, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक, दो सालाना किस्तों में।

स्रोत नारियल विकास बोर्ड — परिचालन दिशानिर्देश (2026) · धारा A.3.a PICCS — Financial Assistance · पृ. 29 · हमारी प्रति (PDF)
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SPICED cardamom

मसाला बोर्ड (स्पाइस्ड) — छोटी और बड़ी इलायची का पुनर्रोपण / नया रोपण
75%लागत का, अधिकतम

अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पादकों को पुनर्रोपण लागत का 75%, अधिकतम प्रति हेक्टेयर ₹2,10,000 तमिलनाडु व केरल में, अन्य जगह ₹1,68,000, या बड़ी इलायची के लिए ₹75,000।

स्रोत मसाला बोर्ड स्पाइस्ड योजना दिशानिर्देश (2023-24 से 2025-26) · धारा Component I, Sl. 1.1.1, 1.1.2 and 2.1 — Assistance and Eligibility (SC/ST) · पृ. PDF p.8–10, 14 · हमारी प्रति (PDF)
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Coffee Board ICDP

कॉफ़ी बोर्ड — एकीकृत कॉफ़ी विकास परियोजना (पुनर्रोपण और जल संवर्धन)
75%लागत का, अधिकतम

पुरानी अरेबिका कॉफ़ी के पुनर्रोपण के लिए ₹3,25,000 प्रति हेक्टेयर का 40% (₹1,30,000), साल में अधिकतम 25 हेक्टेयर।

स्रोत कॉफ़ी बोर्ड आईसीडीपी कार्यान्वयन विधि 2024-25 से 2025-26 · धारा Sub Component 1.1, 1.1.1 Replantation — 1.1.1.2 Unit Cost; 1.1.1.3 Scale of Subsidy; 1.1.1.4 Release of Subsidy · पृ. 7–8 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Operation Greens

ऑपरेशन ग्रीन्स — अल्पकालिक उपाय (परिवहन और भंडारण सब्सिडी)
50%लागत का, अधिकतम

भाव ट्रिगर मूल्य से नीचे गिरने पर सूचीबद्ध फसल को उत्पादन क्लस्टर से बाहर ले जाने, या 3 महीने तक किराए का भंडारण लेने के ख़र्च का 50%।

स्रोत ऑपरेशन ग्रीन्स (अल्पकालिक) दिशानिर्देश 2022 · धारा 2.F; 2.E; 2.G; 2.I; 2.J; 3; 11 · पृ. 3–5 · हमारी प्रति (PDF)
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भंडारण और कोल्ड चेन
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APEDA FAS

एपीडा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना — निर्यात अवसंरचना
75%लागत का, अधिकतम

निर्यात पैक-हाउस, रेफ्रिजरेटेड वाहन, केले के केबल सिस्टम या प्रसंस्करण लाइन की लागत का 40% (पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्य, द्वीप केंद्रशासित प्रदेश, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं के लिए 75%), अधिकतम ₹2 करोड़।

स्रोत एपीडा वित्तीय सहायता योजना दिशानिर्देश 2021-26 · धारा 1(a)–(e) and Note; General Conditions 3, 4, 5, 8, 14, 28 · पृ. 6, 7, 20, 21, 22 · हमारी प्रति (PDF)
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NMEO-OP

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयल पाम
100%लागत का, अधिकतम

आपके पूरे ऑयल पाम क्षेत्र के लिए पौध: देसी पौध पर ₹20,000 प्रति हेक्टेयर तक या आयातित पौध पर ₹29,000 प्रति हेक्टेयर तक (150 पौधे प्रति हेक्टेयर)।

स्रोत एनएमईओ–ऑयल पाम परिचालन दिशानिर्देश (अप्रैल 2022) · धारा 15.1; Annexure-VI, item 1 (Planting Material) · पृ. 11, 44 · हमारी प्रति (PDF)
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सिंचाई और सोलर पंप
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UP drip & sprinkler (90%/80%)

पर ड्रॉप मोर क्रॉप सूक्ष्म सिंचाई, उत्तर प्रदेश राज्य टॉप-अप सहित (ड्रिप और स्प्रिंकलर)
90%लागत का, अधिकतम

ड्रिप, मिनी या माइक्रो पर लघु-सीमांत किसानों को इकाई लागत का 90%; अन्य किसानों को 80%।

स्रोत उद्यान विभाग, उ0प्र0 — अनुमन्य सुविधाएँ (20 मई 2025) · धारा पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रोइरीगेशन) ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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UP quality paan (betel) scheme

गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन की प्रोत्साहन योजना — राज्य सेक्टर (उत्तर प्रदेश)
50%लागत का, अधिकतम

1,500 वर्गमीटर के एक पान बरेजे की लागत ₹1,51,360 का 50% — ₹75,680 — विभिन्न निवेशों के रूप में।

स्रोत उद्यान विभाग, उ0प्र0 — अनुमन्य सुविधाएँ (20 मई 2025) · धारा अ-गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन की प्रोत्साहन योजना (राज्य सेक्टर) · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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UP Namami Gange orchards

गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना (नमामि गंगे), उत्तर प्रदेश
₹1,08,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

नए बाग़ के प्रति हेक्टेयर ₹3,000 प्रति माह, अधिकतम 36 माह — प्रति हेक्टेयर अधिकतम ₹1,08,000 — केवल तब तक जब तक पौधे जीवित रहें।

स्रोत उद्यान विभाग, उ0प्र0 — अनुमन्य सुविधाएँ (20 मई 2025) · धारा गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना (नमामि गंगे) — (i) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
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फसल और बीज
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Goa assured price (coconut, cashew, paddy)

कृषि उपज का सुनिश्चित मूल्य (गोवा)
₹15 प्रति नग तकबेचे गए नारियल पर अंतर, 50,000 नग तक

सरकार ₹15 और आपको मिले दाम के बीच का अंतर देती है (अधिकतम ₹9 प्रति नग), 50,000 नग तक — एक किसान को ₹3.5 लाख से ज़्यादा नहीं।

स्रोत गोवा अधिसूचना 30.06.2023 — नारियल, काजू और धान का सुनिश्चित मूल्य · धारा 4 (ii) Pattern for Assistance for Coconut (a)–(e) · पृ. 1530 · हमारी प्रति (PDF)
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Atma Nirbhar Bagwani Yojana

आत्मनिर्भर बागवानी योजना, अरुणाचल प्रदेश
45%लागत का, अधिकतम

स्वीकृत इकाई लागत का अधिकतम 45% राज्य सब्सिडी के रूप में पहले ही, अधिकतम 45% बैंक ऋण; आपको कम से कम 10% लगाना होता है।

स्रोत अरुणाचल बागवानी विभाग — आत्मनिर्भर बागवानी योजना के संशोधित दिशानिर्देश 2022-23 · धारा 6(f) Funding Pattern · पृ. 7 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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HP MIS C-grade Apple 2026

सी-ग्रेड सेब के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस), 2026
₹12 प्रति किलोसी-ग्रेड सेब, 2026 मौसम

2026 के मौसम में आपका सी-ग्रेड सेब ₹12 प्रति किलो पर ख़रीदा जाता है।

स्रोत हिमाचल बागवानी आदेश HTC-F(1)-1/2024, 24.07.2026 — सी-ग्रेड सेब एमआईएस 2026 · धारा Para 1 · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
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HP Anti-hail Net

एंटी-हेल (ओला-रोधी) जाल लगाने के लिए सहायता
80%लागत का, अधिकतम

ओला-रोधी जाल की लागत का 80% (लघु-सीमांत किसान) या 50% (अन्य), अधिकतम 5,000 वर्ग मीटर पर।

स्रोत हिमाचल बागवानी — एंटी-हेल नेट दिशानिर्देश और 2023-24 सूचीबद्धता शर्तें · धारा Empanelment terms & conditions (2023-24), item 2; guidelines para 3 (5000 sq m per family) · पृ. 5; 1 · हमारी प्रति (PDF)
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प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
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MKUY-2024

मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना (MKUY-2024)
50%लागत का, अधिकतम

नए व्यावसायिक कृषि उद्यम की स्थायी पूँजी लागत (ज़मीन छोड़कर) का 40% (अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए 50%), प्रति परिवार अधिकतम ₹1 करोड़।

स्रोत ओडिशा मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना-2024 दिशानिर्देश (अधिसूचना 5427, 12.03.2024) · धारा C.1–C.4 (Pattern of Assistance) · पृ. guideline pp.1–2 (PDF pp.5–6) · हमारी प्रति (PDF)
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Uttarakhand Mission Apple

मिशन एप्पल योजना (सघन सेब बाग़)
80%लागत का, अधिकतम

सघन सेब बाग़ के लिए ₹12,00,000 प्रति एकड़ का 80% — एक एकड़ पर ₹9,60,000।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 20 मिशन एप्पल योजना · पृ. 4 · हमारी प्रति (PDF)
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Uttarakhand Orchard Fencing

उद्यानों की घेरबाड़ की योजना
50%लागत का, अधिकतम

बाग़ की घेरबाड़ की लागत का 50%, अधिकतम ₹1,00,000 प्रति हेक्टेयर।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 2 उद्यानों की घेरबाड़ की योजना · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Ladakh Horticulture SDP

विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) के तहत लद्दाख की उद्यान योजनाएँ
75%लागत का, अधिकतम

ताज़े फल या फूल हवाई कार्गो या सड़क से लद्दाख के बाहर भेजने में असल ख़र्च का 75%।

स्रोत केंद्र शासित लद्दाख उद्यान विभाग — योजना पृष्ठ · धारा 1. Pilot Project under SDP — freight subsidy · हमारी प्रति (PDF)
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फसल और बीज
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Daman & Diu farm input subsidy

एकीकृत कृषि विकास योजना (दमण और दीव)
100%लागत का, अधिकतम

जैव उर्वरक, कीटनाशक, कल्चर, हार्मोन और सूक्ष्म पोषक मुफ़्त, ₹5,000 तक।

स्रोत दमण और दीव अधिसूचना 17.10.2017 — एकीकृत कृषि विकास योजना की दरें · धारा Implemented by District Panchayat, Sr. 4 · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Bihar marigold scheme

गेंदा फूल उत्पादन एवं प्रसंस्करण योजना
50%लागत का, अधिकतम

₹80,000 प्रति हेक्टेयर इकाई लागत का 50% — यानी ₹40,000 प्रति हेक्टेयर — 0.1 से 2 हेक्टेयर गेंदा पर।

स्रोत बिहार उद्यान निदेशालय — गेंदा फूल योजना 2026-27 आवेदन पृष्ठ · धारा योजना से सम्बंधित मुख्य बातें · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Bihar Lady Rosetta potato

आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना
75%लागत का, अधिकतम

बीज सहित ₹1,25,150 प्रति हेक्टेयर इकाई लागत का 75% — यानी ₹93,863 प्रति हेक्टेयर — 0.1 से 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत बिहार उद्यान निदेशालय — लेडी रोसेटा आलू योजना 2026-27 आवेदन पृष्ठ · धारा योजना से संबंधित मुख्य बातें · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Bihar Tea Development

चाय विकास योजना
50%लागत का, अधिकतम

लीफ कलेक्शन शेड की वास्तविक कीमत का 50%, अधिकतम ₹37,500, कम से कम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) में चाय उगाने वाले किसानों के लिए।

स्रोत बिहार उद्यान निदेशालय — चाय विकास योजना 2026-27 आवेदन पृष्ठ · धारा योजना से सम्बंधित मुख्य बातें · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Bhausaheb Fundkar orchard scheme

भाऊसाहेब फुंडकर फलबाग लगाव योजना
100%लागत का, अधिकतम

नए बाग़ के लिए गड्ढे, कलम, रोपाई, पौध संरक्षण, खाली जगह भरना और ड्रिप का 100% खर्च, फ़सल-वार लागत मानकों के भीतर, तीन साल में।

स्रोत महाराष्ट्र शासन निर्णय 06.07.2018 — भाऊसाहेब फुंडकर फलबाग लगाव योजना · धारा 9.1 (table, part ब); 9.2; 10.3; 11.1 · पृ. 4–5 · हमारी प्रति (PDF)
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फसल और किसान बीमा
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Bagwani Bima (MBBY)

मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, हरियाणा
2.5%अधिकतम प्रीमियम, ख़रीफ़ अनाज और तिलहन

आप बीमित राशि का 2.5% देते हैं: सब्ज़ी या मसाले पर ₹750 प्रति एकड़, फलों पर ₹1,000 प्रति एकड़।

स्रोत मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना अधिसूचना (10.11.2021) · धारा cl. 7 (sum assured) and cl. 8 (farmer contribution) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
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Grafted tamarind — ₹20,000/ha

वर्षा-आधारित क्षेत्रों में इमली की खेती को बढ़ावा (तमिलनाडु)
₹20,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

लगाई गई कलमी इमली के प्रति हेक्टेयर ₹20,000।

स्रोत तमिलनाडु कृषि बजट भाषण 2026-27 (अंग्रेज़ी, अगस्त 2026) · धारा 33. Promotion of Tamarind Cultivation in Rainfed Areas · पृ. 46 · हमारी प्रति (PDF)
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Coconut whitefly / root-wilt bio-control at 75%

नारियल विशेष योजना — जैविक नियंत्रण सामग्री पर 75% अनुदान (तमिलनाडु)
75%लागत का, अधिकतम

आपके नारियल बाग़ के लिए एपर्टोक्राइसा शिकारी कीट और कोकोकॉन सूक्ष्मजीव मिश्रण की लागत का 75%।

स्रोत तमिलनाडु कृषि बजट भाषण 2026-27 (अंग्रेज़ी, अगस्त 2026) · धारा 31. Special Scheme for Coconut, item ii · पृ. 42–43 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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TN silk farmer package (Silk Samagra-2 amounts)

रेशम कीट पालन सहायता पैकेज, शहतूत नर्सरी और चॉकी केंद्र — तमिलनाडु (सिल्क समग्र-2)
₹45,000प्रति एकड़, अधिकतम

नए शहतूत बाग़ के प्रति एकड़ ₹45,000, 2 एकड़ (₹90,000) तक।

स्रोत तमिलनाडु रेशम उत्पादन विभाग नीति नोट 2026-27 · धारा 8.1.2. Package of Assistance for Silkworm Rearing (table: Scheme Component — Government Subsidy (Rs.)) · पृ. PDF p.23 (printed 16) · हमारी प्रति (PDF)
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AP sericulture State Development Schemes

रेशम उत्पादन राज्य विकास योजनाएँ (SDS) — आंध्र प्रदेश
₹50प्रति किलो बाइवोल्टाइन कोकून, अधिकतम

आपके उगाए बाइवोल्टाइन रीलिंग कोकून पर ₹50 प्रति किलो।

स्रोत आंध्र प्रदेश रेशम उत्पादन विभाग — SDS उप-योजना पृष्ठ (id 10) · धारा Sub Schemes — Production Incentive to Reeling Cocoons of the Farmers, Introduction · हमारी प्रति (PDF)
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पॉलीहाउस और शेड नेट
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Polyhouse/shade net +20% state top-up

पॉली हाउस व शेडनेट हाउस पर राज्य का 20% अतिरिक्त अनुदान (टॉप-अप), राजस्थान
20%लागत का, अधिकतम

राज्य टॉप-अप: इकाई लागत (आकार के अनुसार प्राकृतिक वातावरण वाले ट्यूबुलर पॉली हाउस पर ₹1,200, ₹1,050 या ₹1,000 प्रति वर्गमीटर; शेडनेट हाउस पर ₹710 प्रति वर्गमीटर) या फ़र्म की दर, जो कम हो, का 20%, अधिकतम 2,000 वर्गमीटर।

स्रोत राजस्थान राष्ट्रीय बागवानी मिशन दिशा-निर्देश 2026-27 · धारा 11 संरक्षित कृषि (क) पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस स्थापना, unit-cost table · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Multi-layer fruit orchard (per-plant help)

बहुस्तरीय पद्धति से फल फ़सलों का रकबा बढ़ाने का कार्यक्रम (HRT-2, 3 और 4), गुजरात
100%लागत का, अधिकतम

हर फल फ़सल के लिए प्रति कलम/पौधा तय राशि (जैसे आम ₹100, अमरूद ₹80, अनार ₹30, खजूर ₹1,750), या असली ख़र्च कम हो तो वह, 500 से 2,600 पौधों पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: बहुस्तरीय पद्धति से फल बाग़ लगाने का कार्यक्रम, 2026-27 · धारा Annexure-2 (પરિશિષ્ટ-૨, સહાયના ધોરણો), row 1; Annexure-1, conditions 13–14 · पृ. 7–9 · हमारी प्रति (PDF)
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Ginger & turmeric planting help

प्रकंद फ़सलों (अदरक, हल्दी) को बढ़ावा देने का कार्यक्रम (HRT-2, 3 और 4), गुजरात
75%लागत का, अधिकतम

अदरक या हल्दी के प्रति हेक्टेयर (इकाई लागत ₹1,00,000): सामान्य बड़े किसान 50%, सामान्य लघु/सीमांत किसान 65%, अनुसूचित जनजाति और जाति के किसान 75%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: अदरक-हल्दी (प्रकंद फसलों) को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, 2026-27 · धारा Annexure-2 (પરિશિષ્ટ-૨, સહાયના ધોરણો), row 1; Annexure-1, condition 14 (area limits) · पृ. 6, 8 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Field cover for fruit orchards (40%)

फल फ़सलों में फ़ील्ड कवर से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का कार्यक्रम (HRT-2), गुजरात
40%लागत का, अधिकतम

फ़ील्ड-कवर ढाँचे की लागत का 40%, ₹5,00,000 प्रति हेक्टेयर तक गिनी जाती है (अधिकतम ₹2,00,000 प्रति हेक्टेयर), 0.20 से 1 हेक्टेयर तक अनुपात में।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: फल फ़सलों में फ़ील्ड कवर से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, 2026-27 · धारा Annexure-2 (પરિશિષ્ટ-૨, સહાયના ધોરણો), row 1; Annexure-1, condition 14 · पृ. 6–7 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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HRT-2 fruit planting & orchard help

HRT-2 फल फ़सल रोपण, सघन बाग़ और पुराने बाग़ों का नवीनीकरण, गुजरात
₹100प्रति कलम, अधिकतम

सघन आम बाग़: प्रति कलम ₹100 तक (या असली क़ीमत, जो कम हो), अधिकतम ₹40,000 प्रति हेक्टेयर, कम से कम 400 कलम प्रति हेक्टेयर, 0.20 से 2 हेक्टेयर पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 28 અ (આંબા, જામફળ ઘનિષ્ટ ખેતી), mango · पृ. 24 · हमारी प्रति (PDF)
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HRT-2 vegetables, spices & medicinal crops

HRT-2 सब्ज़ी, सहजन, मसाले, औषधीय और सुगंधित फ़सलों के लिए सहायता, गुजरात
₹20,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

प्राकृतिक खेती से उगाई सब्ज़ी: बीज, प्राकृतिक इनपुट और खेती ख़र्च के लिए ₹20,000 प्रति हेक्टेयर तक, 0.20 से 2 हेक्टेयर पर अनुपात में, जीवन में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 33 (શાકભાજી પાકોમાં પ્રાકૃતિક કૃષિ) · पृ. 27 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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HRT-2 trellis, crop cover & water tank

HRT-2 सब्ज़ी मंडप (ट्रेलिस), फ़सल व फल कवर, मिट्टी रहित माध्यम और ड्रिप के लिए पानी की टंकी, गुजरात
50%लागत का, अधिकतम

टमाटर, मिर्च और अन्य सब्ज़ियों के लिए लकड़ी या बाँस के खंभों और तार का कच्चा मंडप: ₹52,000 प्रति हेक्टेयर का 50% (₹26,000/हे.), 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 8 (કાચા મંડપ) · पृ. 14–15 · हमारी प्रति (PDF)
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भंडारण और कोल्ड चेन
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HRT-2 post-harvest, packing & processing

HRT-2 कटाई के बाद प्रबंधन, पैकिंग, मूल्य संवर्धन और कोल्ड स्टोरेज बिजली सहायता, गुजरात
75%लागत का, अधिकतम

बागवानी उपज के लिए नई आसवन या प्रसंस्करण इकाई (बॉयलर, कटर, ड्रायर, मिक्सर, पल्पर, पैकिंग मशीन…): लागत का 50%, ₹2.50 लाख तक; एफ़पीओ, किसान समूह, स्वयं सहायता समूह और सहकारी संस्था को 75%, ₹3.75 लाख तक; एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 2 (ડીસ્ટીલેશન/પ્રોસેસીંગના નવા યુનિટ) · पृ. 13 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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HRT-2 export freight & irradiation help

HRT-2 बागवानी निर्यात के समुद्री व हवाई भाड़े और इरेडिएशन पर सहायता, गुजरात
25%लागत का, अधिकतम

फल, सब्ज़ी, फूल और पौधों के समुद्री निर्यात का भाड़ा: भाड़ा बिल का 25%, प्रति बिल अधिकतम ₹50,000 और सालाना ₹2.50 लाख, पाँच साल तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 3 (દરીયાઇ માર્ગે નિકાસ માટે વાહતુક ખર્ચ) · पृ. 13–14 · हमारी प्रति (PDF)
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कृषि यंत्र
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HRT-2 mini tractor & implements

HRT-2 कृषि यंत्रीकरण में सभी किसानों को प्रोत्साहन (मिनी ट्रैक्टर और उपकरण), गुजरात
50%लागत का, अधिकतम

मिनी रोटावेटर: लागत का 50%, ₹80,000 तक गिनी (अधिकतम ₹40,000)।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 39 (કૃષિ યાંત્રીકરણમાં તમામ ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવાનો કાર્યક્રમ) · पृ. 30 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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HRT-2 plug nursery & self-employment nursery

HRT-2 प्लग नर्सरी और स्वरोज़गार बागवानी नर्सरी विकास, गुजरात
65%लागत का, अधिकतम

स्वरोज़गार बागवानी नर्सरी (500 वर्गमीटर का ढाँचा ₹3 लाख + स्टार्टर किट ₹50,000): लागत का 65%, अधिकतम ₹2,27,500, 200 से 500 वर्गमीटर, जीवन में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 29 (સ્વરોજગારલક્ષી બાગાયતી નર્સરી વિકાસ કાર્યક્રમ) · पृ. 25 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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HRT-2 comprehensive horticulture development

HRT-2 व्यापक बागवानी विकास कार्यक्रम (ढाँचे सहित परियोजना आधारित बाग़), गुजरात
75%लागत का, अधिकतम

परियोजना में बहुवर्षीय बाग़: व्यक्तिगत किसान और ट्रस्ट को लागत का 50% (4 हेक्टेयर तक), मिलकर खेती करने वाले एफ़पीओ/सहकारी सदस्यों को 75% (50 हेक्टेयर तक), MIDH-NHM की फ़सलवार इकाई लागत पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 26.1 (કોમ્પ્રીહેન્સીવ હોર્ટીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ: બહુવર્ષાયુ ફળઝાડ વાવેતર) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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HRT-2 oil palm price support

HRT-2 ऑयल पाम ताज़े फल गुच्छों (FFB) का समर्थन मूल्य, गुजरात
₹8,500/टनसमर्थन मूल्य
(अंतर भुगतान)

बेचे गए ऑयल पाम ताज़े फल गुच्छों के हर टन पर ₹8,500 और गोवा समिति के मासिक मूल्य का अंतर आपको मिलता है।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 42 (ફ્રેશ ફ્રુટ બંચીસ (FFB)ના ટેકાના ભાવ) · पृ. 31 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Gujarat 15% top-up on MIDH horticulture

HRT-2 MIDH-NHM बागवानी घटकों पर राज्य की 15% पूरक सहायता, गुजरात
15%लागत का, अधिकतम

हाई-टेक नर्सरी: लागत का और 15%, बड़ी नर्सरी (1–2 हे.) में ₹30 लाख प्रति हेक्टेयर तक, छोटी (0.4–1 हे.) में ₹20 लाख प्रति हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.1.1–B.1.2 (મોટી/નાની નર્સરી) · पृ. 32–33 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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HRT-3 tribal horticulture (ST farmers, mostly 75%)

HRT-3: आदिवासी क्षेत्र उप-योजना (TASP) के तहत आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम, गुजरात
50%लागत का, अधिकतम

कटाई के औज़ार: लागत का 50%, ₹2,00,000 तक गिनी जाती है — अधिकतम ₹1,00,000, पाँच साल में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 1 (કાપણીના સાધનો) · पृ. 15 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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PoCRA orchard planting

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी (पोकरा) चरण-2 — फल बाग़ रोपण
100%लागत का, अधिकतम

परियोजना गाँवों के 0.10–5 हेक्टेयर वाले किसान: गड्ढे, रोपण, पौध संरक्षण, खाली जगह भरने और खाद के लिए परिशिष्ट-अ की पूरी प्रति हेक्टेयर राशि (वास्तविक ख़र्च से अधिक नहीं), 3 साल में।

स्रोत पोकरा चरण-2 मार्गदर्शक सूचना: फल बाग़ रोपण · धारा cl. 3.3 (ब) and 3.4 (100% project funding of items 1–5), 3.5 (actual cost if lower), 2.4 (0.10–5 ha); परिशिष्ट-अ गोषवारा · पृ. 3–4, 12–13 · हमारी प्रति (PDF)
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मुर्गी, बकरी और सूअर पालन
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PoCRA silk (mulberry) unit

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी (पोकरा) चरण-2 — रेशम उद्योग: शहतूत, कीट पालन गृह और उपकरण
90%लागत का, अधिकतम

शहतूत रोपण: ₹60,000 प्रति एकड़ का 75% (अनुसूचित जाति/जनजाति 90%) — ₹45,000 या ₹54,000 प्रति एकड़।

स्रोत पोकरा चरण-2 मार्गदर्शक सूचना: रेशम उद्योग इकाई · धारा रेशीम उदयोग या घटका अंतर्गत समाविष्ट घटक व अर्थसहाय्य, table row १ (तुती लागवड) · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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MP fruit plantation scheme

फल पौध रोपण योजना
40%लागत का, अधिकतम

इकाई लागत का 40–50%, ड्रिप रहित अधिकतम ₹30,000–₹50,000 और ड्रिप सहित ₹40,000–₹80,000 प्रति हेक्टेयर (सामान्य, उच्च या अति उच्च घनत्व), ¼ से 4 हेक्टेयर तक।

स्रोत म.प्र. उद्यानिकी — फल पौध रोपण योजना विवरण · धारा item 6 (अनुदान की पात्रता) and table; item 4 (स्वरूप) · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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MP spice area expansion

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना
50%लागत का, अधिकतम

इकाई लागत का 50%, बीज वाले मसालों पर अधिकतम ₹10,000 या जड़/कंद वाले मसालों (हल्दी, अदरक, लहसुन) पर अधिकतम ₹50,000 प्रति हेक्टेयर, 0.25 से 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत म.प्र. उद्यानिकी — राज्य पोषित योजनायें · धारा 3. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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CG integrated horticulture scheme

समेकित उद्यानिकी कार्य योजना (छत्तीसगढ़)
₹30,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

नए बाग़ में अंतरवर्तीय फसल के रूप में सब्ज़ी लगाने पर पूरे ₹30,000 प्रति हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत समेकित उद्यानिकी कार्य योजना दिशा-निर्देश (03.07.2025) · धारा Cl. 9(अ), component table (per hectare, ₹ lakh), item 3 · पृ. 4 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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CG turmeric & ginger scheme

मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना (छत्तीसगढ़)
₹1,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

जैव उर्वरक/सूक्ष्म तत्व के ₹500 और पौध संरक्षण रसायन के ₹500 — कुल ₹1,000 प्रति हेक्टेयर।

स्रोत मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना दिशा-निर्देश (23.07.2025) · धारा Cl. 10, table (per hectare), items 1–2 input rows · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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CG potato demonstration scheme

आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना (छत्तीसगढ़)
100%लागत का, अधिकतम

0.40 हेक्टेयर के लिए 800 कि.ग्रा. आलू बीज की कीमत, अधिकतम ₹40,000।

स्रोत आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना दिशा-निर्देश (19.06.2025) · धारा Cl. 9(1), table “अधिकतम अनुदान राशि”, item 1 · पृ. Page 3 of 11 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Bihar coconut seedlings (75%)

नारियल पौधा वितरण योजना (राज्य योजना), बिहार
75%लागत का, अधिकतम

नारियल पौधा: ₹85 का 75% (₹63.75 प्रति पौधा), एक लाभार्थी को 5 से 712 पौधे।

स्रोत नारियल पौधा वितरण योजना — 2026-27 की स्वीकृति (01.06.2026) · धारा para 5 (unit cost and 75% subsidy) and para 6 (5–712 plants) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Bihar seed spices (₹20,000/ha)

बीज मसाले (धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल एवं अजवाइन) की योजना (राज्य योजना), बिहार
40%लागत का, अधिकतम

बीज मसाले: ₹50,000 प्रति हेक्टेयर का 40% (₹20,000 प्रति हेक्टेयर), अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत बीज मसाले की योजना — 2026-27 की स्वीकृति (03.07.2026) · धारा para 6 (MIDH 2025 cost norm, 40%) and para 8 (0.10–2 ha) · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Bihar cluster horticulture (₹1 lakh/acre)

“क्लस्टर में बागवानी” की योजना (राज्य योजना), बिहार
₹1,00,000प्रति एकड़, अधिकतम

अमरूद, नींबू, एप्पल बेर, बेल, कटहल, पपीता, आँवला, अनार या सुगंधित पौधे: ₹1,00,000 प्रति एकड़ अनुदान, अधिकतम 10 एकड़।

स्रोत “क्लस्टर में बागवानी” योजना स्वीकृति, 2025-26 से 2027-28 (18.02.2026) · धारा para 5 (grant per acre), para 8 (0.25–10 acres) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Bihar betel-vine (paan) bareja grant

पान विकास योजना (राज्य योजना), बिहार
₹11,750प्रति 100 वर्ग मीटर बरेजा
(प्रति किसान एक), अधिकतम

बरेजा में पान: प्रति किसान 100 वर्ग मीटर (0.01 हेक्टेयर) के लिए ₹11,750।

स्रोत पान विकास योजना — 2026-27 की निकासी स्वीकृति (22.07.2026) · धारा para 4 · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
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भंडारण और कोल्ड चेन
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WB 35% storage subsidy

100 टन तक के बहुउद्देशीय भंडार, कोल्ड स्टोरेज और पैकिंग केंद्र पर 35% राज्य अनुदान (पश्चिम बंगाल)
35%लागत का, अधिकतम

100 टन तक के बहुउद्देशीय भंडार, कोल्ड स्टोरेज या पैकिंग केंद्र की लागत का 35%।

स्रोत पश्चिम बंगाल बजट भाषण 2026-27 (22 जून 2026) · धारा Horticulture post-harvest, para on storage beyond MIDH · पृ. 43 (PDF p.44) · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Meghalaya Vegetable Development Scheme

सब्ज़ी विकास योजना (राज्य योजना), मेघालय
75%लागत का, अधिकतम

हाइब्रिड, अधिक उपज वाले और खुले परागण वाले सब्ज़ी बीज 75% छूट पर।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Vegetable Development Scheme, Q.3 (i) · पृ. 18 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Meghalaya Floriculture Development Scheme

पुष्प उत्पादन विकास योजना (राज्य योजना), मेघालय
मुफ़्त पॉलीहाउसकम से कम 100 वर्ग मीटर

फूलों के लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर का कम लागत वाला पॉलीहाउस, मुफ़्त।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Floriculture Development Scheme, Q.3 (ii) · पृ. 22 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Meghalaya Fruit Development Scheme

फल विकास योजना (राज्य योजना) — फलों की पौध और संतरा बाग़ों का जीर्णोद्धार, मेघालय
50%लागत का, अधिकतम

फलों की पौध आधी कीमत पर; पुराने संतरा बाग़ों के जीर्णोद्धार के लिए सामग्री।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Fruit Development Scheme, Q.3 (i)–(ii) · पृ. 19 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Meghalaya Tea Development Scheme

चाय विकास योजना (राज्य योजना), मेघालय
₹10,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

चाय के हर हेक्टेयर पर ₹10,000, एक बार, 2 हेक्टेयर तक वाले उत्पादकों को।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Tea Development Scheme, Q.2 and Q.3 (ii) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
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भंडारण और कोल्ड चेन
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Meghalaya post-harvest tools subsidy

कृषि विपणन योजना (राज्य योजना) — कटाई के बाद के उपकरण और औज़ार, मेघालय
50% या 75%कटाई के बाद के औज़ार की कीमत का

₹10,000 से कम के कटाई बाद के औज़ार पर आधी कीमत, और ₹10,000 या ज़्यादा वाले पर तीन-चौथाई कीमत राज्य देता है।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Agricultural Marketing Scheme, Q.3 (i)–(ii) · पृ. 24 · हमारी प्रति (PDF)
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डेयरी और पशुपालन
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Sikkim wildlife-damage ex-gratia (livestock & crops)

जंगली जानवरों से मारे गए पशुओं और फसल नुकसान पर अनुग्रह राशि, सिक्किम
₹12,000–₹30,000हर मारे गए पशु पर
(बछड़ा ₹10,000; मुर्गी ₹350/किलो)

जंगली जानवर के मारे हर पशु पर तय राशि: गाय या बैल ₹24,000, भैंस ₹25,000, बछड़ा ₹10,000, बकरी ₹12,000, भेड़ ₹20,000, सूअर ₹12,000, टट्टू ₹15,000, याक या ज़ो ₹30,000, मुर्गी ₹350 प्रति किलो।

स्रोत सिक्किम राजपत्र सं. 185 (2023) — जंगली जानवरों से मारे गए पशुओं और फसल नुकसान की मुआवज़ा दरें · धारा Notification No. 132/GOS/F&ED/SECY, cl. I (i)–(x) · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
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सिंचाई और सोलर पंप
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Karnataka drip/sprinkler 90% (horticulture)

बागवानी फ़सलों के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर — कर्नाटक का अतिरिक्त राज्य हिस्सा (2 हेक्टेयर तक 90%)
90%लागत का, अधिकतम

बागवानी फ़सल उगाने वाले हर वर्ग के किसान को पहले 2 हेक्टेयर तक ड्रिप या स्प्रिंकलर की स्वीकृत लागत का 90%।

स्रोत कर्नाटक बागवानी — सूक्ष्म सिंचाई (पीएम-आरकेवीवाई-पीडीएमसी) दिशानिर्देश 2025-26 · धारा Section V (ಸಹಾಯಧನ ಅನುಪಾತದ ವಿವರ) table “2.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಧನ”, and section VI item 6 · पृ. printed pp.4–5 (PDF pp.8–9) · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Coconut area expansion (Karnataka)

नारियल क्षेत्र विस्तार — ₹9,225 प्रति हेक्टेयर के मुफ़्त पौधे (समग्र बागवानी विकास, कर्नाटक)
₹9,225प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

हर वर्ग के किसान को 0.20 से 1 हेक्टेयर नए नारियल रोपण पर ₹9,225 प्रति हेक्टेयर (₹75 के 123 पौधों की क़ीमत)।

स्रोत कर्नाटक बागवानी — नारियल क्षेत्र विस्तार दिशानिर्देश 2023-24 · धारा Section 6 “ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ” and cost table (spacing 9×9 m, 123 plants) · पृ. p.2 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Kerala spices area expansion

मसाला विकास — काली मिर्च, जायफल, लौंग, अदरक और हल्दी का क्षेत्र विस्तार (केरल, 2026-27)
₹17,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

नया काली मिर्च बाग़ लगाने पर ₹17,000 प्रति हेक्टेयर (रोपण सामग्री, आदान और पौध संरक्षण)।

स्रोत केरल “मसाला विकास” 2026-27 कार्य निर्देश (परिपत्र ADFW/4258/2026-TS(2), 02.09.2026) · धारा 1.1 Area Expansion of Black Pepper, (b) and (d) · पृ. p.1–2 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Keragramam & Kera Raksha Vaaram

नारियल विकास 2026-27 — केरग्रामम क्लस्टर सहायता और केर रक्षा वारम (केरल)
₹1,000प्रति पेड़, अधिकतम

केरग्रामम में हर रोगी, पुराने या बूढ़े नारियल पेड़ को काटकर हटाने पर ₹1,000।

स्रोत केरल नारियल विकास 2026-27 कार्य निर्देश (परिपत्र ADFW/4401/2026-TB1, 14.08.2026) · धारा Cafeteria of activities and its rates for Keragramam Ist year, item A.1(f) · पृ. p.7–8 · हमारी प्रति (PDF)
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सिंचाई और सोलर पंप
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Coconut drip/sprinkler state top-up (30%)

नारियल बाग़ों में सूक्ष्म सिंचाई/फ़र्टिगेशन पर “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” के ऊपर राज्य टॉप-अप सब्सिडी (केरल, 2026-27)
30%लागत का, अधिकतम

नारियल बाग़ में ड्रिप या स्प्रिंकलर की योग्य लागत का 30% तक, केंद्र की “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” सब्सिडी के ऊपर; दोनों मिलाकर 85% (छोटे और सीमांत) या 75% (बाक़ी) से ज़्यादा नहीं।

स्रोत केरल नारियल बागों में सूक्ष्म सिंचाई पर राज्य टॉप-अप 2026-27 (परिपत्र ADFW/8919/2026-TG3, 17.08.2026) · धारा 3. Extent and Determination of Top-Up Subsidy · पृ. p.2–3 · हमारी प्रति (PDF)
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UK Off-season vegetables

उत्तराखण्ड में बेमौसमी सब्जी उत्पादन (राज्य सैक्टर)
75%लागत का, अधिकतम

पहाड़ में बेमौसमी सब्ज़ी: ₹50,000 प्रति हेक्टेयर का 75%, अधिकतम 1 हेक्टेयर — अधिकतम ₹37,500।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 12 उत्तराखण्ड में बेमौसमी सब्जी उत्पादन · पृ. 4 · हमारी प्रति (PDF)
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UK Red chilli incentive

मसाला मिर्च को प्रोत्साहन देने हेतु योजना, उत्तराखण्ड
₹700प्रति कुन्तल, अधिकतम

अच्छी गुणवत्ता की लाल मिर्च के हर कुन्तल पर ₹700।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 18 मसाला मिर्च को प्रोत्साहन देने हेतु योजना · पृ. 4 · हमारी प्रति (PDF)
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पॉलीहाउस और शेड नेट
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HP Pushp Kranti (flowers)

हिमाचल पुष्प क्रांति योजना (फूलों की खेती), हिमाचल प्रदेश
85%लागत का, अधिकतम

फूलों के लिए ग्रीनहाउस, शेड नेट हाउस या टनल: एमआईडीएच मानक पर लागत का 85%, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर।

स्रोत हिमाचल पुष्प क्रांति योजना दिशानिर्देश 2018-19 · धारा para 10(a) Protected cultivation table — green house, shade net house, plastic and walk-in tunnels · पृ. 6–7 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
अभी चालू होने की पुष्टि नहीं हुईआपके लिए नहीं — शर्तें देखें

HADP orchard rejuvenation & protected cultivation

एचएडीपी — बाग़ों का जीर्णोद्धार और संरक्षित खेती (डिज़ाइनर प्लांट परियोजना), जम्मू-कश्मीर
80%लागत का, अधिकतम

चुने गए उद्यमी की संरक्षित खेती के लिए ₹7,000 प्रति वर्ग मीटर (या असल लागत, जो कम हो) का 80% — अधिकतम ₹5,600 प्रति वर्ग मीटर।

स्रोत जम्मू-कश्मीर एचएडीपी — 29 परियोजनाओं के कार्यान्वयन दिशानिर्देश · धारा Project 21 “Production of Designer Plants for promotion of HD plants and rejuvenation of orchards”, III. Criteria for Protected Cultivation — Mode of Assistance · पृ. printed 45 (PDF 46) · हमारी प्रति (PDF)
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यहाँ किसे सबसे ज़्यादा मदद

अन्य किसान100%CDB R&R
लघु या सीमांत किसान100%CDB R&R
महिला किसान100%CDB R&R
अनुसूचित जाति किसान100%CDB R&R
अनुसूचित जनजाति किसान100%CDB R&R
एफ़पीओ100%CDB R&R
स्वयं सहायता समूह100%CDB R&R
सहकारी समिति100%CDB R&R
कृषि उद्यमी100%CDB R&R

इस काम के लिए कोई चालू योजना जितना सबसे बड़ा हिस्सा देती है, आवेदक के हिसाब से। राशि फिर भी हर योजना की लागत-सीमा तक।

इसके हर घटक, दस्तावेज़ से (156)

MIDH एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

आम, अमरूद, नींबू वर्गीय जैसे नए बाग़ के लिए ₹1.25 लाख प्रति हेक्टेयर का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 Establishment of New Gardens, I. Fruits, C) New orchards, a)(i) Regular spacing · पृ. 48 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

₹1.25 लाख/हेक्टेयर सब्सिडी गिनने की लागत की ऊपरी सीमा है (अनुलग्नक V, "* लागत मानक का अर्थ ऊपरी सीमा"); कम खर्च पर सब्सिडी उसी खर्च पर मिलेगी। सघन बाग़ और सेब के ऊँचे मानक यहाँ नहीं दिखाए गए। ड्रिप की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C) New orchards of Apple, Mango, Guava, Litchi, Pomegranate, Citrus etc. a) Without drip irrigation (drip will be in convergence with other schemes) (i). Regular spacing Rs. 1.25lakh/ha. Assistance @ 40% in general area for an area upto2 ha. on pro rata basis for meeting the expenditure on planting material and other input costin 2 instalments of 60:40 subject to survival rate of 80% in 2nd year.”
40%लागत का, अधिकतम

1 से 2 हेक्टेयर की निजी बड़ी पौधशाला (नर्सरी) के लिए अधिकतम ₹30 लाख प्रति हेक्टेयर का 40%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 Production of Planting Material, i. Large Nursery (1 to 2 ha) · पृ. 42 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परियोजना आधारित; नर्सरी को हर साल प्रति हेक्टेयर कम से कम 1,00,000 प्रमाणित पौधे तैयार करने होंगे और अंतिम किस्त के 18 महीने में मान्यता लेनी होगी। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में न्यूनतम क्षेत्र 0.5 हेक्टेयर है — हम हर जगह 1 हेक्टेयर की सीमा लगाते हैं, इसलिए वहाँ छोटी नर्सरी भी पात्र हो सकती है।

“i. Large Nursery (1 to 2 ha) Upto Rs. 30 lakhs/ Ha. Cost of large nursery on pro rata basis: 1 ha. - 30.00 lakh 2 ha. - 30.00 lakh x 2 Assistance @ 100% to public sector and @ 40% to private sector for an area from 1 to 2 ha. as project based activity, on pro-rata basis.”
50%लागत का, अधिकतम

0.4 से 1 हेक्टेयर की निजी छोटी नर्सरी के लिए अधिकतम ₹20 लाख प्रति हेक्टेयर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 Production of Planting Material, ii. Small Nursery (0.4 to 1 ha) · पृ. 42–43 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परियोजना आधारित; नर्सरी को हर साल प्रति हेक्टेयर कम से कम 50,000 प्रमाणित पौधे तैयार करने होंगे और अंतिम किस्त के 18 महीने में मान्यता लेनी होगी।

“ii. Small Nursery (0.4 to 1 ha) Rs. 20 lakhs/Ha. Assistance @ 100% to public sector and @ 50% to private sector for an area from 0.4 to 1 ha. as a project based activity, on pro rata basis.”
50%लागत का, अधिकतम

निजी नर्सरी को मान्यता के स्तर तक उन्नत करने के लिए अधिकतम ₹4 लाख प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 iii. Upgrading nursery infrastructure to meet accreditation norms · पृ. 43 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

इसमें माध्यम का हॉट-बेड निर्जीवीकरण, कार्य शेड, वायरस जाँच (नींबू वर्गीय, सेब), हार्डनिंग कक्ष / नेट हाउस, मिस्ट कक्ष, मातृ ब्लॉक और सिंचाई / फर्टिगेशन शामिल हैं। अंतिम किस्त के 18 महीने में मान्यता लेना अनिवार्य है।

“iii. Upgrading nursery infrastructureto meet accreditation norms (upto 2 ha) Need based upto a maximum of Rs. 4.00 lakh/ha Assistance @ 100% to public sector and @ 50% to private sector for a nursery of an area upto 2 ha on pro-rata basis.”
40%लागत का, अधिकतम

नई निजी टिशू कल्चर इकाई की लागत का 40%, अधिकतम ₹250 लाख की लागत पर, बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 iv. Setting up new TC unit · पृ. 43 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

₹250 लाख 25 लाख पौधे/वर्ष की इकाई के लिए है; छोटी इकाई (कम से कम 10 लाख पौधे) का मानक अनुपात में घटता है, जिसे हम नहीं घटाते — अपनी परियोजना लागत भरें। अंतिम किस्त के 18 महीने में मान्यता।

“iv. Setting up new TC unit Project based upto Rs 250 lakh per project for a capacity of 25 lakh plants or on pro-rata basis for minimum 10 lakh plants. Assistance @ 100% to public sector and in case of private sector, credit linked back-ended assistance @ 40% as project based activity.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

1 से 2 हेक्टेयर पर सब्ज़ी या मसाला बीज उत्पादन के लिए ₹50,000 (खुला परागित) या ₹1.80 लाख (संकर) प्रति हेक्टेयर का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 vi. Seed Production for Vegetables and Spices, a) Open pollinated crops, b) Hybrid Seeds · पृ. 44 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

धन जारी करने से पहले राज्य हर लाभार्थी के लिए बीज उत्पादन लक्ष्य तय करता है। वाइब्रेंट गाँवों में न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“vi. Seed Production for Vegetables and Spices a) Open pollinated crops (1 to 2 ha) Rs 50,000 /ha. b) Hybrid Seeds (1 to 2 ha) Rs. 1.80 lakh/ha Assistance @ 100% to public sector and in case of private sector assistance @ 35% in general areas and 50% in NE & Himalayan States, Scheduled areas, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands for an area from 1 to 2 ha. on pro rata basis.”
50%लागत का, अधिकतम

मातृ ब्लॉक के लिए पौध-सामग्री आयात की लागत का 50%, एफपीओ, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों के लिए, अधिकतम ₹150 लाख प्रति वर्ष की लागत पर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 vii. Import of planting material, mother block for mass multiplications · पृ. 44 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी और परियोजना आधारित। छपे वाक्य में एफपीओ, एफआईजी, स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियों का नाम है पर अंत में "स्वयं सहायता समूहों को" लिखा है; एफपीओ या सहकारी समिति के रूप में आवेदन से पहले राज्य बागवानी मिशन से पूछ लें।

“vii. Import of planting material, mother block for mass multiplications. Project based for a project cost upto Rs. 150 lakh/year. Assistance @ 100% to State Govt. / Public Sector and in case of FPOs, FIGs, SHGs and Cooperatives credit linked subsidy @ 50% to SHGs as project-based activity.”
50%लागत का, अधिकतम

गुणवत्तापूर्ण बागवानी बीज और पौध-सामग्री के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण की निजी परियोजना की लागत का 50%, अधिकतम ₹300 लाख प्रति वर्ष की लागत पर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 viii. Production of quality Seed and Planting Material including handling, processing, packing & storage · पृ. 44 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी और परियोजना आधारित।

“viii. Production of quality Seed and Planting Material including handling, processing, packing& storage for identified horticulture crops Project based for a project cost upto Rs. 300 lakh/year. Assistance @ 100% to State Govt. / Public Sector and in case of private sector, credit linked subsidy @ 50% including FPOs, FIGs, SHGs and Cooperatives as project based activity.”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

नए फल बाग़ (स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, कीवी, अंगूर, केला, सघन सेब आदि) के प्रति हेक्टेयर मानक का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 Establishment of New Gardens, I. Fruits: A) i) I–IV; ii); iii); B) i), ii); C) a) (ii)–(v) · पृ. 44–48 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

60:40 की दो किस्तों में; दूसरी किस्त तभी, जब दूसरे साल 80% पौधे जीवित हों। मानक प्रति हेक्टेयर लागत की ऊपरी सीमा है; सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर पर अनुपात में, पौध-सामग्री और आदानों के लिए मिलती है (अनुलग्नक V, B.2)। ड्रिप सिंचाई की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“B. 2 Establishment of New Gardens (Area expansion- for a maximum area of 2 ha per beneficiary). I. Fruits … Assistance @ 40% in general areas for an area upto 2 ha. on pro rata basis … In the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% for an area upto 2 ha. on pro rata basis”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

संकर सब्ज़ियों के लिए ₹60,000 प्रति हेक्टेयर, या खुले परागण वाले प्याज़-लहसुन के लिए ₹50,000 का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर, एक किस्त में (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 II. Vegetables (hybrid vegetables; i. Onion and Garlic in open pollinated) · पृ. 48–49 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

वाइब्रेंट गाँवों को अधिकतम लागत का 80% मिलता है; ये राज्य के अंदर अधिसूचित सीमावर्ती गाँव हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इसे लागू नहीं कर सकते। मानक प्रति हेक्टेयर लागत की ऊपरी सीमा है; सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर पर अनुपात में, पौध-सामग्री और आदानों के लिए मिलती है (अनुलग्नक V, B.2)। ड्रिप सिंचाई की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“II. Vegetables (For maximum area of 2 ha. per beneficiary) Hybrid vegetables Rs.60,000/-ha … i. Onion and Garlic in open pollinated Rs. 50,000/ ha. Assistance @ 40% in general areas for an area upto 2 ha. on pro-rata basis in single instalment. In the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% for an area upto 2 ha. on pro rata basis. In case of vibrant villages assistance will be @ 80% of the maximum cost.”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

कट, कंद वाले या खुले फूलों के प्रति हेक्टेयर मानक का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर, दो किस्तों में (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 IV. Flowers, i)–iii) · पृ. 50 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

60:40 की दो किस्तों में। मानक प्रति हेक्टेयर लागत की ऊपरी सीमा है; सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर पर अनुपात में, पौध-सामग्री और आदानों के लिए मिलती है (अनुलग्नक V, B.2)। ड्रिप सिंचाई की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“IV. Flowers (For a maximum area of 2 ha per beneficiary) i. Cut Flowers Rs. 1.25 lakh/ha ii) Bulbous and Rhizomatic Flowers Rs. 2.50 lakh/ha iii) Loose Flowers Rs. 50,000 /ha Assistance @ 40% in general areas for an area upto2 ha. on pro rata basis in 2 instalments of 60:40. In the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50%”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

बीज, प्रकंद या बहुवर्षीय मसालों के प्रति हेक्टेयर मानक का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर, दो किस्तों में (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 V. Spices, i.–iii. · पृ. 50–51 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

60:40 की दो किस्तों में, पौध-सामग्री और आईएनएम/आईपीएम आदानों के लिए। मानक प्रति हेक्टेयर लागत की ऊपरी सीमा है; सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर पर अनुपात में, पौध-सामग्री और आदानों के लिए मिलती है (अनुलग्नक V, B.2)। ड्रिप सिंचाई की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“V. Spices (For a maximum area of 2 ha per beneficiary) i. Seed Spices Rs. 50,000/ha ii.Rhizomatic and bulbous Spices (Ginger, Turmeric, and Garlic) Rs. 1.00 Lakh/ ha. iii. Perennial Spices Rs. 1.00 lakh/ha Assistance @ 40% in general areas for an area upto2 ha. on pro rata basis for meeting the expenditure on planting material and cost of material for INM/IPM etc. in 2 instalments of 60:40.”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

सुगंधित या औषधीय पौधों के प्रति हेक्टेयर मानक का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर, दो किस्तों में (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 VI. Aromatic and Medicinal Plants, (i)–(iii) · पृ. 51 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

60:40 की दो किस्तों में, पौध-सामग्री और आईएनएम/आईपीएम आदानों के लिए। मानक प्रति हेक्टेयर लागत की ऊपरी सीमा है; सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर पर अनुपात में, पौध-सामग्री और आदानों के लिए मिलती है (अनुलग्नक V, B.2)। ड्रिप सिंचाई की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“VI. Aromatic and Medicinal Plants (For a maximum area of 2 ha per beneficiary) (i) Cost intensive aromatic plants Rs1.25 lakh/ha (ii) Other aromatic plants Rs 50,000/ha (iii) Medicinal plants Rs. 1.5 lakh/ha Assistance @ 40% in general areas for an area upto2 ha. on pro rata basis for meeting the expenditure on planting material and cost of material for INM/IPM etc. in 2 instalments of 60:40”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

काजू, कोको, बादाम या अखरोट के नए बाग़ के प्रति हेक्टेयर मानक का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.2 VII. Plantation crops, (A) Cashew and Cocoa; (B) New Orchards of Almond and Walnut · पृ. 52–53 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

60:40 की दो किस्तों में; दूसरी किस्त तभी, जब दूसरे साल 80% पौधे जीवित हों। मानक प्रति हेक्टेयर लागत की ऊपरी सीमा है; सब्सिडी प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर पर अनुपात में, पौध-सामग्री और आदानों के लिए मिलती है (अनुलग्नक V, B.2)। ड्रिप सिंचाई की सहायता पीडीएमसी मानकों से अलग मिलती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“VII. Plantation crops (For a maximum area of 2 ha per beneficiary). (A) Cashew and Cocoa (a) Without drip Irrigation (i) Regular Spacing Rs 75,000 /ha. (b) With Intercropping Rs 50,000 /ha. (ii) High Density (Minimum 400 plants per hectare) (Cashew Only) Rs. 1.5 lakh/ha (B) New Orchards of Almond and Walnut Almond: Rs. 3.00 lakh/ha. Walnut: Rs. 4.00 lakh/ha. Assistance @40% in general areas for an area upto 2 ha. on pro-rata basis … in 2instalments of 60:40 subject to survival rate of 80% in 2nd year.”
40%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

पुराने, कम उपज वाले बाग़ के जीर्णोद्धार के लिए (मद के अनुसार) ₹10,000 से ₹40,000 प्रति हेक्टेयर का 40%, अधिकतम 2 हेक्टेयर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.3 Rejuvenation/replacement of senile plantation, canopy management, (i)–(iii) · पृ. 53 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

हर मद का अलग मानक है; तीनों लें तो जोड़ लें (कुल ₹60,000 प्रति हेक्टेयर)। केवल पुराने, कम उपज वाले बाग़-बागान, सिद्ध तकनीक से जीर्णोद्धार पर पात्र हैं (धारा 7.20)। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“B.3. Rejuvenation/ replacement of senile plantation, canopy management (i) Removal of dead/dying/old plants Rs. 10,000/ha (ii) Top-working and gap filling with new plant Rs. 10,000/ha (iii) Cost of input towards nutrient management, pest management and irrigation Rs. 40,000/ha Assistance @ 40% in general areas for an area upto 2 ha on pro-rata basis In the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands, assistance will be @ 50% for an area upto 2 ha. on pro-rata basis”
50%लागत का, अधिकतम

उत्तम कृषि पद्धतियाँ (भारत जीएपी) अपनाने और प्रमाणन के लिए ₹20,000 प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.9 Adoption and Certification for Good Agricultural Practices (GAP)/Bharat GAP · पृ. 60 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“B.9 Adoption and Certification for Good Agricultural Practices (GAP) /Bharat GAP Rs. 20,000/ha. Assistance @ 50% subject to a maximum of 2 ha/ beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

NHB राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड — व्यावसायिक बागवानी और कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी

35%लागत का, अधिकतम (45% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (एचएमएनईएच सूची), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

व्यावसायिक खुले खेत की बागवानी परियोजना की पात्र लागत का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), अधिकतम ₹100 लाख की लागत पर।

स्रोत एनएचबी सार्वजनिक परिपत्र, 21 अगस्त 2026 (दरों में कटौती) · धारा 3. Revision in Rate of Financial Assistance (table and footnote *) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परिपत्र ने दर 40%/50% (दिशानिर्देश योजना 1, मद 1(i), पृ. 6) से घटाकर 35%/45% की; प्रति परियोजना ₹100 लाख का मानक और अन्य शर्तें बनी रहती हैं। परियोजना 2 हेक्टेयर से बड़ी हो (पूर्वोत्तर में 1 हेक्टेयर से बड़ी)। 21 अगस्त 2026 से एक परिवार (पति/पत्नी, माता-पिता, बेटे, बेटियाँ) में से केवल एक सदस्य, सभी एनएचबी योजनाओं में एक ही बार, सहायता ले सकता है; किसानों के समूह और सेवारत सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते (परिपत्र धारा 1–2)। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (धारा 5)। अनुसूचित क्षेत्रों को भी बढ़ी दर मिलती है — एनएचबी से पूछें, क्योंकि केवल राज्य से हम यह नहीं जान सकते।

“Open Field Cultivation Projects — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”
35%लागत का, अधिकतम (45% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (एचएमएनईएच सूची), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

20 हेक्टेयर से बड़ी सेब, अखरोट, बादाम, काजू, कीवी या खजूर की बड़ी हाई-टेक बाग़ परियोजना की पात्र लागत का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), अधिकतम ₹200 लाख की लागत पर।

स्रोत एनएचबी सार्वजनिक परिपत्र, 21 अगस्त 2026 (दरों में कटौती) · धारा 3. Revision in Rate of Financial Assistance (table and footnote *) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह दिशानिर्देश योजना 1 की मद 1(ii) है — चुनी हुई उच्च मूल्य वाली फ़सलों (सेब, अखरोट, बादाम, काजू, कीवी, खजूर) की बड़ी हाई-टेक खुले खेत की खेती: 20 हेक्टेयर से बड़ी परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना ₹200 लाख (पृ. 6)। परिपत्र ने दर 40% / 50% से 35% / 45% की। गिनी जाने वाली लागत फ़सल-वार प्रति हेक्टेयर सीमा (पृ. 11–15) × आपका क्षेत्रफल है, अधिकतम ₹200 लाख। 21 अगस्त 2026 से एक परिवार (पति/पत्नी, माता-पिता, बेटे, बेटियाँ) में से केवल एक सदस्य, सभी एनएचबी योजनाओं में एक ही बार, सहायता ले सकता है; किसानों के समूह और सेवारत सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते (परिपत्र धारा 1–2)। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (धारा 5)। अनुसूचित क्षेत्रों को भी बढ़ी दर मिलती है — एनएचबी से पूछें, क्योंकि केवल राज्य से हम यह नहीं जान सकते।

“Open Field Cultivation Projects — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”
35%लागत का, अधिकतम (45% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (एचएमएनईएच सूची), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

नई निजी टिशू कल्चर इकाई की लागत का 35%, अधिकतम ₹250 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी।

स्रोत एनएचबी सार्वजनिक परिपत्र, 21 अगस्त 2026 (दरों में कटौती) · धारा 3. Revision in Rate of Financial Assistance (table and footnote *) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

दिशानिर्देश योजना 1 मद 1(v), नई टिशू कल्चर इकाई: अधिकतम ₹250 लाख प्रति इकाई; इकाई को हर साल कम से कम 10 लाख (25 लाख तक) तैयार पौधे बनाने होंगे और अंतिम किस्त के 18 महीने में मान्यता लेनी होगी (पृ. 7)। परिपत्र ने पहले की 40% दर को 35% / 45% किया। 21 अगस्त 2026 से एक परिवार (पति/पत्नी, माता-पिता, बेटे, बेटियाँ) में से केवल एक सदस्य, सभी एनएचबी योजनाओं में एक ही बार, सहायता ले सकता है; किसानों के समूह और सेवारत सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते (परिपत्र धारा 1–2)। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (धारा 5)। अनुसूचित क्षेत्रों को भी बढ़ी दर मिलती है — एनएचबी से पूछें, क्योंकि केवल राज्य से हम यह नहीं जान सकते।

“New Tissue Culture Units – Private Sector — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”

CDB area expansion नारियल विकास बोर्ड — नारियल क्षेत्र विस्तार

35%लागत का, अधिकतम

नए नारियल बाग़ के लिए ₹56,000 प्रति हेक्टेयर (₹1.60 लाख का 35%), अधिकतम 2 हेक्टेयर तक, दो सालाना किस्तों में।

स्रोत नारियल विकास बोर्ड — परिचालन दिशानिर्देश (2026) · धारा A.2 Expansion of Area under Coconut — Cost norms and pattern of assistance (table) · पृ. 24 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति लाभार्थी कम से कम 0.08 हेक्टेयर (20 सेंट), 160 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से; भुगतान वास्तव में खड़े पौधों पर। नारियल विकास बोर्ड की योजनाएँ 2014 से एमआईडीएच की उप-योजना के रूप में चलती हैं (परिचय, पृ. 6); लागत मानक 2026 में संशोधित हुए।

“Expansion of area under coconut — Cost Norm Rs.1.60 lakh/ ha — Subsidy (35%) Rs.56,000/ ha — 35% of cost for a maximum of 2 ha per beneficiary in two equal installments.”

CDB R&R नारियल विकास बोर्ड — नारियल बाग़ों का पुनर्रोपण और जीर्णोद्धार

₹1,000प्रति पेड़, अधिकतम

हर पुराने या रोगी पेड़ को काटकर हटाने पर ₹1,000, प्रति हेक्टेयर अधिकतम 32 पेड़ (₹32,000), 1 हेक्टेयर तक।

स्रोत नारियल विकास बोर्ड — परिचालन दिशानिर्देश (2026) · धारा C. Replanting and Rejuvenation — Components and rate of assistance (i) · पृ. 121–122 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल साल में 10 से कम नारियल देने वाले, सर्वेक्षण में चिह्नित पेड़; 32 की सीमा से ऊपर के चिह्नित पेड़ भी हटाने होंगे। सभी घटकों में सहायता प्रति लाभार्थी 1 हेक्टेयर तक। पिछले पाँच वर्षों में एलओडीपी, पीआईसीसीएस या आर&आर सहायता लेने वाले पात्र नहीं।

“(i) Cutting and removal of old, senile, unproductive and disease advanced palms: Subsidy @ Rs. 1,000 per palm, subject to a maximum of Rs. 32,000/ ha (maximum 32 palms per hectare) is provided, as reimbursement, during the first year after cutting and removal”
25%लागत का, अधिकतम

बचे पेड़ों को सुधारने के लिए 1 हेक्टेयर पर ₹17,500 (₹70,000 का 25%) के आदान, दो साल तक हर साल ₹8,750।

स्रोत नारियल विकास बोर्ड — परिचालन दिशानिर्देश (2026) · धारा C. Replanting and Rejuvenation — Components and rate of assistance (ii) · पृ. 122 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

नक़द नहीं, सामान के रूप में: खाद, उर्वरक, पौध-संरक्षण व अन्य आदान, जिन्हें सीडीबी सूचीबद्ध एजेंसियों से ख़रीदकर आपकी सब्सिडी में समायोजित करता है (लाभ वितरण)।

“(ii) Rejuvenation of the remaining coconut palms by Integrated Management: The subsidy @ 25% of the total cost of rejuvenation (Rs. 70,000); i.e., Rs. 17,500 per ha is provided in two annual installments of Rs. 8,750/- each. The maximum eligibility for availing assistance under this component is 1 ha per beneficiary.”
50%लागत का, अधिकतम

नए नारियल पौधों की आधी लागत, अधिकतम ₹45 प्रति पौधा और ₹4,500 प्रति हेक्टेयर।

स्रोत नारियल विकास बोर्ड — परिचालन दिशानिर्देश (2026) · धारा C. Replanting and Rejuvenation — Components and rate of assistance (iii) · पृ. 122 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पौधों का बिल परियोजना लागत में भरें। यहाँ सीमा 1 हेक्टेयर की अधिकतम राशि है; कटाई के बाद वाले रोपण मौसम में पुनर्रोपण ज़रूरी है।

“(iii) Assistance for replanting: The subsidy @ 50% cost of coconut seedlings subject to a maximum of Rs 4,500/ha (Rs.45 per seedling) is extended, as reimbursement, for replanting during the first year.”

CDB PICCS नारियल विकास बोर्ड — नारियल आधारित फसल प्रणाली से उत्पादकता सुधार (पीआईसीसीएस)

₹42,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

प्रति हेक्टेयर ₹42,000 तक के आदान मुफ़्त, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक, दो सालाना किस्तों में।

स्रोत नारियल विकास बोर्ड — परिचालन दिशानिर्देश (2026) · धारा A.3.a PICCS — Financial Assistance · पृ. 29 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

इसमें ज़रूरी आदान, अंतर-फसल की पौध, हरी खाद बीज, पौध-संरक्षण व जैव आदान आते हैं — मज़दूरी, किराया या ढाँचा नहीं। चुने गए क्लस्टर में 5 साल या अधिक उम्र के कम से कम 10 फलदार पेड़ ज़रूरी; पिछले पाँच वर्षों में एलओडीपी, पीआईसीसीएस या आर&आर सहायता लेने वाले पात्र नहीं (पात्रता i, vi)।

“The subsidy is 100% of the cost i.e. Rs. 42,000/- per hectare in two equal annual installments limited to max of 2 ha per beneficiary.”

SPICED cardamom मसाला बोर्ड (स्पाइस्ड) — छोटी और बड़ी इलायची का पुनर्रोपण / नया रोपण

33.33%लागत का, अधिकतम

पुनर्रोपण लागत का 33.33%, अधिकतम प्रति हेक्टेयर ₹1,00,000 तमिलनाडु व केरल में, अन्य जगह ₹75,000, या बड़ी इलायची के लिए ₹33,600।

स्रोत मसाला बोर्ड स्पाइस्ड योजना दिशानिर्देश (2023-24 से 2025-26) · धारा Component I, Sl. 1.1.1, 1.1.2 and 2.1 — Assistance and Eligibility (General Category) · पृ. PDF p.8–10, 14 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल 4 हेक्टेयर तक ज़मीन वाले पंजीकृत इलायची उत्पादक; प्रति उत्पादक अधिकतम 4 हेक्टेयर और साल में 2 हेक्टेयर; कम से कम 1,100 पौधे/हेक्टेयर (छोटी इलायची, तमिलनाडु व केरल) या 4,000/हेक्टेयर (बड़ी इलायची)। उसी क्षेत्र को 8 साल बाद ही दोबारा सहायता। दो सालाना किस्तों में भुगतान। स्पाइस्ड योजना केवल 30 सितंबर 2026 तक (या 16वें वित्त आयोग की नई योजना मंज़ूर होने तक) बढ़ाई गई थी; भरोसा करने से पहले मसाला बोर्ड से पूछ लें।

“1.1.1 Replanting / New Planting (Tamil Nadu & Kerala) (Ha): 33.33% of cost of cultivation subject to a maximum of Rs 1,00,000/- per Ha for General Category … 1.1.2 Replanting/New Planting (Karnataka & other potential states) (Ha): 33.33% of cost of cultivation subject to a maximum of Rs 75,000/- per Ha for General Category … 2.1 Replanting/New Planting: 33.33% of cost of cultivation of large cardamom subject to a maximum of Rs 33,600/- per Ha for General Category”
75%लागत का, अधिकतम

अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पादकों को पुनर्रोपण लागत का 75%, अधिकतम प्रति हेक्टेयर ₹2,10,000 तमिलनाडु व केरल में, अन्य जगह ₹1,68,000, या बड़ी इलायची के लिए ₹75,000।

स्रोत मसाला बोर्ड स्पाइस्ड योजना दिशानिर्देश (2023-24 से 2025-26) · धारा Component I, Sl. 1.1.1, 1.1.2 and 2.1 — Assistance and Eligibility (SC/ST) · पृ. PDF p.8–10, 14 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

हर साल की किस्त सीमा की आधी है — जैसे तमिलनाडु व केरल में अनुसूचित जाति/जनजाति को ₹1,05,000 सालाना, सामान्य को ₹50,000 (1.1.1)। केवल 4 हेक्टेयर तक ज़मीन वाले पंजीकृत इलायची उत्पादक; प्रति उत्पादक अधिकतम 4 हेक्टेयर और साल में 2 हेक्टेयर; कम से कम 1,100 पौधे/हेक्टेयर (छोटी इलायची, तमिलनाडु व केरल) या 4,000/हेक्टेयर (बड़ी इलायची)। उसी क्षेत्र को 8 साल बाद ही दोबारा सहायता। दो सालाना किस्तों में भुगतान। स्पाइस्ड योजना केवल 30 सितंबर 2026 तक (या 16वें वित्त आयोग की नई योजना मंज़ूर होने तक) बढ़ाई गई थी; भरोसा करने से पहले मसाला बोर्ड से पूछ लें।

“75% of cost of cultivation Rs. 2,10,000/ per Ha for SC/ST payable in two annual installments of Rs. 50,000/- and 1,05,000/- respectively (1.1.1) … 75% of cost of cultivation Rs 1,68,000/- per Ha for SC/ST (1.1.2) … 75% of cost of cultivation Rs 75,000/- per Ha for SC/ST (2.1)”

Coffee Board ICDP कॉफ़ी बोर्ड — एकीकृत कॉफ़ी विकास परियोजना (पुनर्रोपण और जल संवर्धन)

75%लागत का, अधिकतम

पुरानी अरेबिका कॉफ़ी के पुनर्रोपण के लिए ₹3,25,000 प्रति हेक्टेयर का 40% (₹1,30,000), साल में अधिकतम 25 हेक्टेयर।

स्रोत कॉफ़ी बोर्ड आईसीडीपी कार्यान्वयन विधि 2024-25 से 2025-26 · धारा Sub Component 1.1, 1.1.1 Replantation — 1.1.1.2 Unit Cost; 1.1.1.3 Scale of Subsidy; 1.1.1.4 Release of Subsidy · पृ. 7–8 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कम से कम 25 साल पुरानी अरेबिका (अरेबिका बौनी 15 साल) के लिए। 2 हेक्टेयर तक के अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पादकों को 90% मिलता है; हम 2 हेक्टेयर से ऊपर के लिए छपी 75% दर दिखाते हैं ताकि राशि कभी बढ़ाकर न बताएँ। 25 हेक्टेयर से बड़ी जोत और कंपनियों को 25%। दरें 2024-25 से 2025-26 की कार्यान्वयन विधि से हैं; आईसीडीपी 2026-27 तक बढ़ा है, पर जाँच के समय 2026-27 का उत्पादक परिपत्र प्रकाशित नहीं था। बजट कम होने पर बोर्ड दर घटा सकता है (1.1.1.3 टिप्पणी 1)।

“1.1.1.2. Unit Cost: i) For Arabica - Rs.3,25,000/- per ha … 1.1.1.3. Scale of Subsidy: General a) Up to 25 ha 40% b) >25 ha including Corporate / Partnership firms 25% c) ST / SC Growers a) Up to 2 Ha. 90% b) >2 ha. 75%”
75%लागत का, अधिकतम

पुरानी रोबस्टा कॉफ़ी के पुनर्रोपण के लिए ₹2,75,000 प्रति हेक्टेयर का 40% (₹1,10,000), साल में अधिकतम 25 हेक्टेयर।

स्रोत कॉफ़ी बोर्ड आईसीडीपी कार्यान्वयन विधि 2024-25 से 2025-26 · धारा Sub Component 1.1, 1.1.1 Replantation — 1.1.1.2 Unit Cost; 1.1.1.3 Scale of Subsidy; 1.1.1.4 Release of Subsidy · पृ. 7–8 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कम से कम 40 साल पुरानी रोबस्टा के लिए। 2 हेक्टेयर तक के अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पादकों को 90% मिलता है; हम 2 हेक्टेयर से ऊपर के लिए छपी 75% दर दिखाते हैं ताकि राशि कभी बढ़ाकर न बताएँ। 25 हेक्टेयर से बड़ी जोत और कंपनियों को 25%। दरें 2024-25 से 2025-26 की कार्यान्वयन विधि से हैं; आईसीडीपी 2026-27 तक बढ़ा है, पर जाँच के समय 2026-27 का उत्पादक परिपत्र प्रकाशित नहीं था। बजट कम होने पर बोर्ड दर घटा सकता है (1.1.1.3 टिप्पणी 1)।

“1.1.1.2. Unit Cost: ii) For Robusta - Rs.2,75,000/- per ha … 1.1.1.3. Scale of Subsidy: General a) Up to 25 ha 40% b) >25 ha including Corporate / Partnership firms 25% c) ST / SC Growers a) Up to 2 Ha. 90% b) >2 ha. 75%”

Operation Greens ऑपरेशन ग्रीन्स — अल्पकालिक उपाय (परिवहन और भंडारण सब्सिडी)

50%लागत का, अधिकतम

भाव ट्रिगर मूल्य से नीचे गिरने पर सूचीबद्ध फसल को उत्पादन क्लस्टर से बाहर ले जाने, या 3 महीने तक किराए का भंडारण लेने के ख़र्च का 50%।

स्रोत ऑपरेशन ग्रीन्स (अल्पकालिक) दिशानिर्देश 2022 · धारा 2.F; 2.E; 2.G; 2.I; 2.J; 3; 11 · पृ. 3–5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी केवल तब मिलती है जब उत्पादन क्लस्टर में फसल का भाव खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अधिसूचित ट्रिगर मूल्य से नीचे हो (टमाटर, प्याज़, आलू के अलावा अन्य फसलों में राज्य का ट्रिगर मूल्य) (पैरा 2.G)। फसल पात्र उत्पादन क्लस्टर से हो (पैरा 2.C) और पैरा 2.B में दिए 22 फलों व 20 सब्ज़ियों में से हो। पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हवाई अड्डों से हवाई ढुलाई पर 50% भाड़ा मिलता है (पैरा 2.K, 2.L)।

“The Ministry will provide subsidy @50 % of the cost of the following two components, subject to the cost norms notified by the Ministry: (i) Transportation of Eligible Crops from Eligible Production Cluster; and/or (ii) Hiring of appropriate storage facilities for Eligible Crops (for maximum period of 3 months);”

NMEO-OP राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – ऑयल पाम

100%लागत का, अधिकतम

आपके पूरे ऑयल पाम क्षेत्र के लिए पौध: देसी पौध पर ₹20,000 प्रति हेक्टेयर तक या आयातित पौध पर ₹29,000 प्रति हेक्टेयर तक (150 पौधे प्रति हेक्टेयर)।

स्रोत एनएमईओ–ऑयल पाम परिचालन दिशानिर्देश (अप्रैल 2022) · धारा 15.1; Annexure-VI, item 1 (Planting Material) · पृ. 11, 44 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह राशि पौध की क़ीमत के लिए है और राज्य विभाग या प्रसंस्करण कंपनी के ज़रिये जाती है, आपको नक़द नहीं मिलती (धारा 15.1)।

“15.1 … Assistance will be provided to the farmers through the State Department of Agriculture/Horticulture/ Oil palm processors for purchasing of planting material @ Rs. 20,000/ha for domestic seedlings and Rs. 29,000/ha for imported seedlings (at the rate of 150 plants per ha) for the entire land holding and planting area of the farmer.”
50%लागत का, अधिकतम

पहले 4 साल छोटे पौधों की देखभाल और अंतरफसल उगाने की आधी लागत, कुल ₹42,000 प्रति हेक्टेयर तक (हर साल ₹10,500 प्रति हेक्टेयर)।

स्रोत एनएमईओ–ऑयल पाम परिचालन दिशानिर्देश (अप्रैल 2022) · धारा 16.1; Annexure-VI, items 2–3 · पृ. 12, 44 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में ₹42,000 की जगह ₹50,000 प्रति हेक्टेयर (हर साल ₹6,250 + ₹6,250) मिलते हैं (धारा 16.1); दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हम हर जगह ₹42,000 वाली राशि दिखाते हैं — पूर्वोत्तर या अंडमान-निकोबार में हों तो राज्य विभाग से पूछें।

“16.1 … During gestation period of 4 years, assistance for maintenance to the farmers will be given @ 50% of the cost limited to Rs. 50,000/ha (Rs. 6,250/ha per year for Maintenance and Rs. 6,250/ha per year for Inter-cropping) in NE/A& N Islands & Rs. 42,000/ha (Rs. 5,250/ha per year for Maintenance and Rs. 5,250/ha per year for Inter-cropping) for General States.”
₹15,488प्रति टन ताज़ा फल गुच्छे, सुनिश्चित (नवंबर 2025 – अक्टूबर 2026)

1 नवंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2026 तक ऑयल पाम के ताज़ा फल गुच्छों का ₹15,488 प्रति टन सुनिश्चित मूल्य: कंपनी कम दे तो अंतर सरकार देती है।

स्रोत ऑयल पाम व्यवहार्यता मूल्य 2025-26 (1 जनवरी 2026 का कार्यालय ज्ञापन) · धारा paras 1–2 · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल उन राज्यों में जिन्होंने योजना का उद्योग भुगतान फ़ॉर्मूला अपनाने का समझौता (एमओयू) किया है; जहाँ राज्य अपना ऑयल पाम मूल्य आदेश रखता है, वहाँ व्यवहार्यता अंतर भुगतान नहीं होता (दिशानिर्देश धारा 29 V, पीडीएफ़ पृ. 21)। हर ऑयल पाम वर्ष के लिए नया व्यवहार्यता मूल्य घोषित होता है।

“Viability Price for OPY 2025–26 — ₹ 15,488 (Rupees Fifteen Thousand Four Hundred Eighty-Eight only) per ton of FFBs. 2. The above Viability Price shall be effective from 1st November, 2025 to 31st October, 2026.”

UP quality paan (betel) scheme गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन की प्रोत्साहन योजना — राज्य सेक्टर (उत्तर प्रदेश)

50%लागत का, अधिकतम

1,500 वर्गमीटर के एक पान बरेजे की लागत ₹1,51,360 का 50% — ₹75,680 — विभिन्न निवेशों के रूप में।

स्रोत उद्यान विभाग, उ0प्र0 — अनुमन्य सुविधाएँ (20 मई 2025) · धारा अ-गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन की प्रोत्साहन योजना (राज्य सेक्टर) · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

राशि "विभिन्न निवेशों पर" देय है, ज़रूरी नहीं कि नकद मिले। 250–1,000 वर्गमीटर के छोटे बरेजे इसी पत्रक में दी गई अलग केंद्रीय आरकेवीवाई पान योजना में आते हैं।

“योजनान्तर्गत पान की खेती हेतु 1500 वर्गमी. में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु. 1,51,360/- का 50 प्रतिशत धनराशि रु. 75,680/- विभिन्न निवेशों पर देय है।”

UP Namami Gange orchards गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना (नमामि गंगे), उत्तर प्रदेश

₹1,08,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

नए बाग़ के प्रति हेक्टेयर ₹3,000 प्रति माह, अधिकतम 36 माह — प्रति हेक्टेयर अधिकतम ₹1,08,000 — केवल तब तक जब तक पौधे जीवित रहें।

स्रोत उद्यान विभाग, उ0प्र0 — अनुमन्य सुविधाएँ (20 मई 2025) · धारा गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना (नमामि गंगे) — (i) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह पूरे 36 माह की राशि है; कम पौधे जीवित रहें या कम माह हों तो राशि घटेगी। पत्रक 27 जनपदों के नाम या प्रति किसान अधिकतम क्षेत्रफल नहीं बताता — जिला उद्यान अधिकारी से पूछें।

“(i) गंगा से आच्छादित 27 जनपदों में नवीन उद्यान रोपण हेतु रु. 3000/- प्रतिमाह प्रति हेक्टेयर की दर से पौधों की जीवितता के अनुरूप 36 माह तक लाभार्थी को कुल रु. 108000/- प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान देय है।”
50%लागत का, अधिकतम

निजी क्षेत्र में 1 हेक्टेयर की छोटी नर्सरी: ₹15 लाख इकाई लागत का 50%, अधिकतम ₹7.50 लाख, बैंक ऋण से जुड़ा और काम पूरा होने के बाद (बैक-एंडेड)।

स्रोत उद्यान विभाग, उ0प्र0 — अनुमन्य सुविधाएँ (20 मई 2025) · धारा गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में औद्यानिक विकास की योजना (नमामि गंगे) — (ii) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

"क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड": नर्सरी के लिए बैंक ऋण लेना होगा, और काम की जाँच के बाद अनुदान उस ऋण में समायोजित होता है।

“(ii) निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना (1 हेक्टेयर) की इकाई लागत रु. 15 लाख का 50 प्रतिशत अधिकतम अनुदान रु. 7.50 लाख, क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड।”

Goa assured price (coconut, cashew, paddy) कृषि उपज का सुनिश्चित मूल्य (गोवा)

₹15 प्रति नग तकबेचे गए नारियल पर अंतर, 50,000 नग तक

सरकार ₹15 और आपको मिले दाम के बीच का अंतर देती है (अधिकतम ₹9 प्रति नग), 50,000 नग तक — एक किसान को ₹3.5 लाख से ज़्यादा नहीं।

स्रोत गोवा अधिसूचना 30.06.2023 — नारियल, काजू और धान का सुनिश्चित मूल्य · धारा 4 (ii) Pattern for Assistance for Coconut (a)–(e) · पृ. 1530 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उत्पादन असल के हिसाब से, पर प्रति हेक्टेयर अधिकतम 10,000 नग गिना जाता है; कम ज़मीन वालों को उसी अनुपात में। दावे के लिए कम से कम 500 नारियल बेचने ज़रूरी (पैरा 4(ii)(b)–(c))। नारियल के लिए 1 अप्रैल 2023 से लागू।

“(a) Benefit of assured price shall be provided to the coconut sold to registered traders to the extend of difference between assured rate of Rs. 15/- and the price received per nut by the farmer. (b) Benefit shall be limited to 50,000 nuts per beneficiary for a maximum area of 5 ha. with 800 bearing coconut trees. … (e) The average minimum price fixed per coconut will not be less than Rs. 6/- per nut and the maximum assured price to be paid to an individual farmers shall not exceed Rs. 3.5 lakhs.”
₹40 प्रति किलो तक₹150 प्रति किलो से कम बिके कच्चे काजू पर, 2,000 किलो तक

कच्चे काजू पर सरकार ₹150 प्रति किलो और आपके बिक्री दाम का अंतर देती है — अधिकतम ₹40 प्रति किलो — साल में 2,000 किलो तक।

स्रोत गोवा अधिसूचना 30.06.2023 — नारियल, काजू और धान का सुनिश्चित मूल्य · धारा 4 (iii) Pattern of Assistance for Cashew (a)–(c) · पृ. 1530 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कम से कम 50 किलो बेचना ज़रूरी; 5 हेक्टेयर से कम ज़मीन वालों को उसी अनुपात में (पैरा 4(iii)(b))। काजू के लिए 1 फ़रवरी 2023 से लागू।

“(a) Benefit of assured price of Rs. 150/- shall be provided to raw cashewnut sold by farmers to the extend of difference between Rs. 150/- kg. and the price received per kg. by the farmer. … (b) Benefit of the scheme shall be provided to maximum of 2000 kgs. per individual cultivator, considering max. area of 05 ha. … (c) The maximum limit of difference amount between the assured price of Rs. 150/- and the actual sale price below the assured price shall be Rs. 40/- kg.”

Atma Nirbhar Bagwani Yojana आत्मनिर्भर बागवानी योजना, अरुणाचल प्रदेश

45%लागत का, अधिकतम

स्वीकृत इकाई लागत का अधिकतम 45% राज्य सब्सिडी के रूप में पहले ही, अधिकतम 45% बैंक ऋण; आपको कम से कम 10% लगाना होता है।

स्रोत अरुणाचल बागवानी विभाग — आत्मनिर्भर बागवानी योजना के संशोधित दिशानिर्देश 2022-23 · धारा 6(f) Funding Pattern · पृ. 7 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

व्यक्ति 0.5 से 25 हेक्टेयर तक, एसएचजी और एफ़पीओ 1 से 50 हेक्टेयर तक ले सकते हैं (पैरा 5(xi))। बैंक के बकायेदार पात्र नहीं हैं, और जो घटक किसी दूसरी सरकारी योजना से मिल चुका है वह दोबारा नहीं मिलता (पैरा 5(vii), (xiii))। व्यक्ति के ₹1.60 लाख और एसएचजी के ₹10 लाख तक के ऋण पर कोई गिरवी नहीं (पैरा 7(b))। आवेदन फ़ॉर्म में अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र माँगा गया है (परिशिष्ट III.A)।

“Funding Pattern — The beneficiaries under the scheme will be eligible for subsidy from Government of Arunachal Pradesh as follows: Beneficiary — Minimum 10%; Subsidy from Govt of A.P — Maximum 45% — Available front-ended and to be adjusted proportionately against each instalment; Bank finance — Maximum 45%.”

HP MIS C-grade Apple 2026 सी-ग्रेड सेब के लिए मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस), 2026

₹12 प्रति किलोसी-ग्रेड सेब, 2026 मौसम

2026 के मौसम में आपका सी-ग्रेड सेब ₹12 प्रति किलो पर ख़रीदा जाता है।

स्रोत हिमाचल बागवानी आदेश HTC-F(1)-1/2024, 24.07.2026 — सी-ग्रेड सेब एमआईएस 2026 · धारा Para 1 · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

इसी तारीख़ के एक अलग आदेश में प्रसंस्करण-योग्य आम ₹12 प्रति किलो पर 15.07.2026 से 31.08.2026 तक ख़रीदा गया; वह अवधि ख़त्म हो चुकी है।

“Market Intervention Scheme (MIS) will be implemented in collaboration with the Central Government for the procurement of 1,50,000 M.T of C-Grade Apple for which procurement price will be ₹ 12.00/- per kg.”

Uttarakhand Mission Apple मिशन एप्पल योजना (सघन सेब बाग़)

80%लागत का, अधिकतम

सघन सेब बाग़ के लिए ₹12,00,000 प्रति एकड़ का 80% — एक एकड़ पर ₹9,60,000।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 20 मिशन एप्पल योजना · पृ. 4 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

विभाग की तालिका पर तारीख़ नहीं है; यह राज्य बागवानी मिशन की वेबसाइट पर इस समय लगी राज सहायता की सूची है। 2026-27 के बजट में मिशन एप्पल के लिए ₹42 करोड़ हैं। रोपण से पहले ज़िला उद्यान अधिकारी से मौजूदा लागत मानक की पुष्टि करें।

“मिशन एप्पल योजना — रू0 12 लाख प्रति एकड़ का 80% — अधिकतम सीमा 01 एकड़”

Uttarakhand Orchard Fencing उद्यानों की घेरबाड़ की योजना

50%लागत का, अधिकतम

बाग़ की घेरबाड़ की लागत का 50%, अधिकतम ₹1,00,000 प्रति हेक्टेयर।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 2 उद्यानों की घेरबाड़ की योजना · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सीमा ₹1,00,000 प्रति हेक्टेयर है (₹33,300 से बढ़ाई गई); हम हिसाब ₹1,00,000 पर, यानी एक हेक्टेयर पर, रोकते हैं। स्थिति अज्ञात: तालिका पर तारीख़ नहीं है, और 2026-27 के बजट में “फ़सलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़” के ₹20 करोड़ में इस बागवानी योजना का नाम नहीं है।

“उद्यानों की घेरबाड़ की योजना — जंगली जानवरों के बचाव हेतु उद्यानों की घेरबाड़ हेतु राजसहायता। — 50% — घेरबाड़ हेतु 50 प्रतिशत राज सहायता के अन्तर्गत अधिकतम रू0 33,300/प्रति है0 की दर फेन्सिंग निर्माण के लिये अनुदान को बढ़ाकर रू0 1.00 लाख प्रति है0 किया गया”

Ladakh Horticulture SDP विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) के तहत लद्दाख की उद्यान योजनाएँ

75%लागत का, अधिकतम

ताज़े फल या फूल हवाई कार्गो या सड़क से लद्दाख के बाहर भेजने में असल ख़र्च का 75%।

स्रोत केंद्र शासित लद्दाख उद्यान विभाग — योजना पृष्ठ · धारा 1. Pilot Project under SDP — freight subsidy · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल विभाग में पंजीकृत किसानों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए।

“75% subsidy on actual cost for freighting/transporting fresh fruit crop & fresh flower outside UT through Air cargo or by road (provision for registered farmers/entrepreneurs/SHG only)”
75%लागत का, अधिकतम

नया बाग़ लगाने पर 75%, अधिकतम 5 कनाल, पृष्ठ पर छपी प्रति कनाल दर से।

स्रोत केंद्र शासित लद्दाख उद्यान विभाग — योजना पृष्ठ · धारा 5. Establishment of New Garden (Area Expansion) — Development of Individual Orchard · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“Development of Individual Orchard: 75% subsidy @ Rs. 0.6825 lakhs per Kanal per beneficiary — Orchard size maximum of 5 kanals, to be administered on pro-rata basis”

Daman & Diu farm input subsidy एकीकृत कृषि विकास योजना (दमण और दीव)

100%लागत का, अधिकतम

फल, फूल, सब्ज़ी, औषधीय और मसाले के पौधे मुफ़्त, ₹2,000 तक।

स्रोत दमण और दीव अधिसूचना 17.10.2017 — एकीकृत कृषि विकास योजना की दरें · धारा Implemented by District Panchayat, Sr. 6 · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल दमण और दीव ज़िले (यह आदेश 2020 में दादरा और नगर हवेली के साथ विलय से पहले का है)। ज़िला पंचायत (क्रम 1–7) और ग्राम पंचायतें (जैविक खाद) चलाती हैं। दमण ज़िला पंचायत के सितंबर 2023 के परिपत्र में 2023-24 के लिए यही दरें दी गई थीं (फ़ॉर्म 25.09.2023 तक, ज़मीन के 1/14 और आधार के साथ, पहले आओ पहले पाओ); 2025-26 या 2026-27 की कोई सूचना नहीं मिली।

“Distribution of Plants ( Horticultural, floriculture, Vegetables, Medicinal, Species — 100% cost limited to Rs. 2000/-.”

Bihar marigold scheme गेंदा फूल उत्पादन एवं प्रसंस्करण योजना

50%लागत का, अधिकतम

₹80,000 प्रति हेक्टेयर इकाई लागत का 50% — यानी ₹40,000 प्रति हेक्टेयर — 0.1 से 2 हेक्टेयर गेंदा पर।

स्रोत बिहार उद्यान निदेशालय — गेंदा फूल योजना 2026-27 आवेदन पृष्ठ · धारा योजना से सम्बंधित मुख्य बातें · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तथा न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर तक योजना का लाभ मिल सकता है। योजना की इकाई दर ₹80000 प्रति हेक्टेयर है जिस पर अनुदान की राशि 50% है।”
50%लागत का, अधिकतम

गेंदा ढोने के मालवाहक वाहन की कीमत का 50%, अधिकतम ₹3,25,000 (₹6,50,000 अनुमानित लागत का 50%)।

स्रोत बिहार उद्यान निदेशालय — गेंदा फूल योजना 2026-27 आवेदन पृष्ठ · धारा योजना से सम्बंधित मुख्य बातें · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल इस योजना में गेंदा की खेती करने वाले किसानों के लिए।

“मालवाहक वाहन (Carriage Vehicle) का अनुमानित लागत 650000 रूपये का 50 प्रतिशत 325000 रुपया या वाहन का वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत, दोनों में से जो कम हो पर अनुदान देय होगा।”

Bihar Lady Rosetta potato आलू के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रभेद लेडी रोसेटा का क्षेत्र विस्तार की योजना

75%लागत का, अधिकतम

बीज सहित ₹1,25,150 प्रति हेक्टेयर इकाई लागत का 75% — यानी ₹93,863 प्रति हेक्टेयर — 0.1 से 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत बिहार उद्यान निदेशालय — लेडी रोसेटा आलू योजना 2026-27 आवेदन पृष्ठ · धारा योजना से संबंधित मुख्य बातें · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल पृष्ठ पर दिए 30 ज़िलों में: औरंगाबाद, बाँका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गयाजी, गोपालगंज, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, लखीसराय, मधेपुरा, मुज़फ़्फ़रपुर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिम चंपारण। न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे.)। पृष्ठ पर ₹93,863 प्रति हेक्टेयर छपा है; हमारी गणना नीचे की ओर पूर्णांक करके ₹93,862 दिखाती है।

“प्रति हेक्टेयर अनुमानित इकाई लागत बीज मूल्य सहित 1,25,150.00 रूपये मात्र पर 75 प्रतिशत अर्थात् 93,863.00 रूपये मात्र प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दो किस्तों में 75:25 के अनुपात में दिया जायेगा। प्रथम किस्त के रूप में 70,397.00 रूपये इनपुट एवं उपादान क्रय के लिए तथा द्वितीय किस्त के रूप में 23,466.00 रूपये प्रति हेक्टेयर आलू रोपाई उपरांत स्थल निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् दी जायेगी।”

Bihar Tea Development चाय विकास योजना

50%लागत का, अधिकतम

लीफ कलेक्शन शेड की वास्तविक कीमत का 50%, अधिकतम ₹37,500, कम से कम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) में चाय उगाने वाले किसानों के लिए।

स्रोत बिहार उद्यान निदेशालय — चाय विकास योजना 2026-27 आवेदन पृष्ठ · धारा योजना से सम्बंधित मुख्य बातें · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

मौजूदा चाय बागान के प्रबंधन के लिए। नए चाय रोपण की प्रति हेक्टेयर सहायता पृष्ठ पर नहीं छपी है, इसलिए उसकी कोई राशि नहीं दिखाई गई है। नए रोपण की सहायता लेने वाले किसान अन्य बागवानी अवयवों का लाभ नहीं ले सकते।

“लीफ कलेक्शन शेड:- इस मशीन को वैसे इच्छुक कृषक, जो न्यूनतम 5 एकड़(2 हेक्टेयर) में चाय की खेती कर रहे हों को अनुदानित दर पर उपलब्ध करायी जायेगी। लीफ कलेक्शन शेड हेतु वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत/अधिकतम 37500.00 (सैंतीस हजार पाँच सौ) रूपये दोनों में से जो कम होगा, अनुदान देय होगा।”

Bhausaheb Fundkar orchard scheme भाऊसाहेब फुंडकर फलबाग लगाव योजना

100%लागत का, अधिकतम

नए बाग़ के लिए गड्ढे, कलम, रोपाई, पौध संरक्षण, खाली जगह भरना और ड्रिप का 100% खर्च, फ़सल-वार लागत मानकों के भीतर, तीन साल में।

स्रोत महाराष्ट्र शासन निर्णय 06.07.2018 — भाऊसाहेब फुंडकर फलबाग लगाव योजना · धारा 9.1 (table, part ब); 9.2; 10.3; 11.1 · पृ. 4–5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कोंकण में 10 हेक्टेयर और बाकी महाराष्ट्र में 6 हेक्टेयर तक, एक से अधिक फल भी (धारा 7.1); कम से कम ज़मीन कोंकण में 10 गुंठा और बाकी जगह 20 गुंठा (धारा 8.7)। फल: आम, अनार, काजू, अमरूद, सीताफल, आँवला, इमली, जामुन, कोकम, कटहल, कागज़ी नींबू, चीकू, संतरा, मोसंबी, अंजीर और नारियल के पौधे (धारा 5)। जो किसान मनरेगा में पात्र हैं (जॉब कार्ड वाले लघु-सीमांत, अनुसूचित जाति/जनजाति), उन्हें पहले 2 हेक्टेयर तक मनरेगा से मदद दी जाती है (धारा 7.3, 8.3)। ड्रिप का पैसा पहले पीएमकेएसवाई प्रति बूँद अधिक फसल और राज्य की ड्रिप योजनाओं से, और बाकी ही इस योजना से (धारा 9.4)। दूसरे और तीसरे साल की राशि के लिए 80% और 90% पौधे जीवित होने चाहिए (धारा 11.2)। असली खर्च मानक से कम हो तो असली खर्च ही मिलता है (धारा 11.4)।

“सदर तक्त्यातील ब मधील अ.क्र. १ ते ५ येथील बाबींकरिता शासनातर्फे शेतकऱ्यांना १००% अनुदान देण्यात येईल. (ब. शासन अनुदानीत बाबी / कामे: १) खड्डे खोदणे २) कलमे लागवड करणे (नारळाच्या बाबतीत रोपे) ३) पीक संरक्षण ४) नांग्या भरणे ५) ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे)”

Grafted tamarind — ₹20,000/ha वर्षा-आधारित क्षेत्रों में इमली की खेती को बढ़ावा (तमिलनाडु)

₹20,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

लगाई गई कलमी इमली के प्रति हेक्टेयर ₹20,000।

स्रोत तमिलनाडु कृषि बजट भाषण 2026-27 (अंग्रेज़ी, अगस्त 2026) · धारा 33. Promotion of Tamarind Cultivation in Rainfed Areas · पृ. 46 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

भाषण में प्रति किसान अधिकतम रकबा नहीं छपा, और यह भी नहीं कि ₹20,000 एक बार में मिलेंगे या किस्तों में।

“high-yielding grafted tamarind, which can withstand drought and thrive in areas receiving an annual rainfall of 500 to 700 mm, will be promoted for area expansion in an extent of 1,250 acres over five years with a total outlay of Rs.1 crore, and financial assistance of Rs.20,000 per hectare.”

Coconut whitefly / root-wilt bio-control at 75% नारियल विशेष योजना — जैविक नियंत्रण सामग्री पर 75% अनुदान (तमिलनाडु)

75%लागत का, अधिकतम

आपके नारियल बाग़ के लिए एपर्टोक्राइसा शिकारी कीट और कोकोकॉन सूक्ष्मजीव मिश्रण की लागत का 75%।

स्रोत तमिलनाडु कृषि बजट भाषण 2026-27 (अंग्रेज़ी, अगस्त 2026) · धारा 31. Special Scheme for Coconut, item ii · पृ. 42–43 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“Integrated Pest and Disease Management techniques along with sustainable biological control methods will be widely promoted among the coconut farmers for which the predatory insect Apertochrysa and the Cococon microbial mixture will be provided to farmers at 75 per cent subsidy covering an area of 1,350 acres, with an allocation of Rs.1 crore from the state fund.”

TN silk farmer package (Silk Samagra-2 amounts) रेशम कीट पालन सहायता पैकेज, शहतूत नर्सरी और चॉकी केंद्र — तमिलनाडु (सिल्क समग्र-2)

₹45,000प्रति एकड़, अधिकतम

नए शहतूत बाग़ के प्रति एकड़ ₹45,000, 2 एकड़ (₹90,000) तक।

स्रोत तमिलनाडु रेशम उत्पादन विभाग नीति नोट 2026-27 · धारा 8.1.2. Package of Assistance for Silkworm Rearing (table: Scheme Component — Government Subsidy (Rs.)) · पृ. PDF p.23 (printed 16) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“Development of Mulberry garden — 1.00 Acre 45,000/- ; 2.00 Acre 90,000/-”
100%लागत का, अधिकतम

900–1,200 वर्ग फ़ुट के रेशम कीट पालन शेड के लिए ₹2,43,750 तक, या 1,200–1,500 वर्ग फ़ुट के लिए ₹3,37,500 तक।

स्रोत तमिलनाडु रेशम उत्पादन विभाग नीति नोट 2026-27 · धारा 8.1.2. Package of Assistance for Silkworm Rearing (table: Scheme Component — Government Subsidy (Rs.)) · पृ. PDF p.23 (printed 16) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“Construction of Silkworm Rearing Shed — 900-1200 Sq.ft 2,43,750/- ; 1200-1500 Sq.ft 3,37,500/-”
₹3,750प्रति लाभार्थी, अधिकतम

कीटाणुनाशक के लिए प्रति लाभार्थी ₹3,750।

स्रोत तमिलनाडु रेशम उत्पादन विभाग नीति नोट 2026-27 · धारा 8.1.2. Package of Assistance for Silkworm Rearing (table: Scheme Component — Government Subsidy (Rs.)) · पृ. PDF p.23 (printed 16) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“Disinfectants — Per beneficiary 3,750/-”
₹1,12,500प्रति एकड़ नर्सरी, अधिकतम

शहतूत पौध नर्सरी लगाने के लिए ₹1,12,500 प्रति एकड़।

स्रोत तमिलनाडु रेशम उत्पादन विभाग नीति नोट 2026-27 · धारा 8.1.1. Support for Development of Mulberry Nursery · पृ. PDF p.22 (printed 14) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

नर्सरी के अधिकतम रकबे की सीमा नहीं छपी।

“Assistance is provided to farmers for establishing mulberry nurseries to produce and supply quality mulberry saplings to farmers taking up new mulberry cultivation. A subsidy of Rs.1,12,500/- per acre is provided for the establishment of a mulberry nursery.”
₹9,75,000प्रति केंद्र, अधिकतम

एक चॉकी (छोटे रेशम कीट) पालन केंद्र के लिए किसान या उद्यमी को ₹9,75,000।

स्रोत तमिलनाडु रेशम उत्पादन विभाग नीति नोट 2026-27 · धारा 8.1.4. Support for establishment of Chawkie Rearing Centres · पृ. PDF p.24–25 (printed 17–18) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“With a view to ensuring the continuous supply of quality chawkie worms to silk farmers, assistance is provided to farmers and entrepreneurs for establishing Chawkie Rearing Centres. A scheme assistance of Rs.9,75,000/- is provided for the establishment of one Chawkie Rearing Centre.”

AP sericulture State Development Schemes रेशम उत्पादन राज्य विकास योजनाएँ (SDS) — आंध्र प्रदेश

90%लागत का, अधिकतम

छोटे और सीमांत किसानों को अधिक उपज वाले शहतूत पौधे: ₹14,000 का 75% (₹10,500), अनुसूचित जाति/जनजाति को 90% (₹12,600)।

स्रोत आंध्र प्रदेश रेशम उत्पादन विभाग — SDS उप-योजना पृष्ठ (id 2) · धारा Sub Schemes — Supply of High Yielding Variety saplings, Summary · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल छोटे और सीमांत किसान। पृष्ठ यह नहीं बताता कि ₹14,000 प्रति एकड़ है या नहीं।

“Supply of High Yielding Variety saplings — Farmer Type: Small and margi[nal]; Farmer Category: General (75%) SC (90%) ST (90%); Unit Cost: Rs 14000; DoS AP Share: General (Rs 10500) SC (Rs 12600) ST (Rs 12600)”
90%लागत का, अधिकतम

अनुसूचित जाति/जनजाति किसान: रेशम कीट पालन शेड का 90% — 1,000 वर्ग फ़ुट टाइप-I शेड पर ₹3,60,000 या 600 वर्ग फ़ुट टाइप-II शेड पर ₹2,25,000।

स्रोत आंध्र प्रदेश रेशम उत्पादन विभाग — SDS उप-योजना पृष्ठ (id 3) · धारा Sub Schemes — Construction of Rearing Sheds, Summary · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पृष्ठ पर इकाई लागत और विभाग का हिस्सा छपा है; बाकी किसान देता है। यह बिना तारीख़ का वेब पृष्ठ है।

“Construction of Rearing Sheds — Farmer Category: SC (90%) ST (90%); Unit Cost: Type - I (Rs 4,00,000) Type-II (Rs 2,50,000); DoS AP Share: Type - I (Rs 3,60,000) Type - II (Rs 2,25,000); Type Of Shed: Type - I (1000 sft) Type-II (600 sft)”
90%लागत का, अधिकतम

हर पालन शेड के लिए साल में ₹5,000 के कीटाणुनाशक: छोटे-सीमांत किसानों को 75% (₹3,750), अनुसूचित जाति/जनजाति को 90% (₹4,500)।

स्रोत आंध्र प्रदेश रेशम उत्पादन विभाग — SDS उप-योजना पृष्ठ (id 6) · धारा Sub Schemes — Supply of quality disinfectants, Introduction and Summary · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“For disinfecting one rearing shed along with appliances an amount of Rs.5,000/- per year for 3-5 crops the scheme is being implemented with 75% assistance (General) as per CSB norms for small and marginal farmers and 90% assistance for SC & ST farmers.”
90%लागत का, अधिकतम

बाइवोल्टाइन चॉकी कीट: प्रति 100 DFL ₹2,000 का 50% (₹1,000), अनुसूचित जाति/जनजाति को 90% (₹1,800)।

स्रोत आंध्र प्रदेश रेशम उत्पादन विभाग — SDS उप-योजना पृष्ठ (id 7) · धारा Sub Schemes — Assistance to farmers on cost of Bivoltine Chawkie Charges (Mulberry), Introduction and Summary · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पाठ में 90% अनुसूचित जाति के लिए लिखा है; सारांश तालिका में जनजाति (90%) भी है। आदिवासी तसर किसानों के लिए तसर DFL की अलग दर है (यहाँ नहीं जोड़ी)।

“The scheme is under implementation with a unit cost of unit cost of Rs.2000/- per 100 DFLs with 50% assistance to General farmers and 90% assistance to SC farmers”
₹50प्रति किलो बाइवोल्टाइन कोकून, अधिकतम

आपके उगाए बाइवोल्टाइन रीलिंग कोकून पर ₹50 प्रति किलो।

स्रोत आंध्र प्रदेश रेशम उत्पादन विभाग — SDS उप-योजना पृष्ठ (id 10) · धारा Sub Schemes — Production Incentive to Reeling Cocoons of the Farmers, Introduction · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन्नत क्रॉस-ब्रीड कोकून पर अनंतपुरमु और चित्तूर में ₹10/किलो और बाकी ज़िलों में ₹20/किलो; तसर कोकून पर ₹1,000 प्रति 1,000 कोकून (यहाँ नहीं जोड़े)।

“an incentive of Rs.50/- per kg for BV reeling cocoons and Rs.10/- per kg (for Anantapuramu and Chittor dists) and Rs.20/- per kg (for rest of the districts in the State) for Improved Cross breed Cocoons is provided under the scheme with 100% assistance.”
90%लागत का, अधिकतम

अनुसूचित जाति/जनजाति किसान: वृक्ष शहतूत पर प्रति एकड़ ₹50,000 का 90% — ₹45,000 प्रति एकड़।

स्रोत आंध्र प्रदेश रेशम उत्पादन विभाग — SDS उप-योजना पृष्ठ (id 15) · धारा Sub Schemes — Assistance for Tree Mulberry Plantations, Introduction · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“‘Assistance for Tree Mulberry plantations’ is being provided for SC & ST farmers with 90% assistance the Central Silk Board approved unit cost of Rs.0.50 lakhs per acre.”
90%लागत का, अधिकतम

अनुसूचित जाति/जनजाति किसान: पालन शेड को ठंडा रखने की व्यवस्था (वेंटिलेटर, पंखे, फॉगर) के ₹50,000 का 90% — ₹45,000।

स्रोत आंध्र प्रदेश रेशम उत्पादन विभाग — SDS उप-योजना पृष्ठ (id 16) · धारा Sub Schemes — Cooling Systems to Rearing Sheds, Introduction · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“the scheme is now being implemented under State Development Schemes with a unit cost of Rs.0.50 lakhs for SC & ST farmers with 90% assistance.”

Multi-layer fruit orchard (per-plant help) बहुस्तरीय पद्धति से फल फ़सलों का रकबा बढ़ाने का कार्यक्रम (HRT-2, 3 और 4), गुजरात

100%लागत का, अधिकतम

हर फल फ़सल के लिए प्रति कलम/पौधा तय राशि (जैसे आम ₹100, अमरूद ₹80, अनार ₹30, खजूर ₹1,750), या असली ख़र्च कम हो तो वह, 500 से 2,600 पौधों पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: बहुस्तरीय पद्धति से फल बाग़ लगाने का कार्यक्रम, 2026-27 · धारा Annexure-2 (પરિશિષ્ટ-૨, સહાયના ધોરણો), row 1; Annexure-1, conditions 13–14 · पृ. 7–9 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

एक ही ज़मीन पर एक से ज़्यादा फल फ़सल लगानी होगी (शर्त 13)। तालिका में फ़सल के अनुसार प्रति हेक्टेयर अधिकतम पौधे भी तय हैं (जैसे नारियल 200, आम 1,600); उसी घनत्व तक के पौधे गिनें। HRT-2 सभी किसानों के लिए 0.20–4 हेक्टेयर; HRT-3 (अनुसूचित जनजाति और वन अधिकार पत्रधारी, आदिवासी ज़िले) और HRT-4 (अनुसूचित जाति) 0.10–4 हेक्टेयर (परिशिष्ट-1, 1–2, 14)। असली ख़र्च की सीमा लगाने के लिए पौधों की लागत परियोजना लागत में भरें।

“પાકવાર નિયત થયેલ પ્રતિ રોપા/કલમ સહાય અથવા પ્રતિ કલમ/ ટીસ્યુ રોપા દીઠ ખરેખર થયેલ ખર્ચ બે માંથી જે ઓછું હોય તે ધ્યાને લઇ વાવેતર કરેલ રોપા/કલમો મુજબ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
₹10,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

रोपाई ख़र्च (इनपुट और मज़दूरी) के लिए ₹10,000 प्रति हेक्टेयर, अनुपात में, अधिकतम 4 हेक्टेयर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: बहुस्तरीय पद्धति से फल बाग़ लगाने का कार्यक्रम, 2026-27 · धारा Annexure-2 (પરિશિષ્ટ-૨, સહાયના ધોરણો), row 1, planting-cost column (વાવેતર ખર્ચ (ઈનપુટ/લેબર) સહાય પ્રતિ હે.); Annexure-1, condition 14 · पृ. 7–9 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“વાવેતર ખર્ચ (ઈનપુટ/લેબર) માટે પ્રતિ હેક્ટર રૂ.૧૦,૦૦૦/- મુજબ પ્રો રેટા બેઝ પ્રમાણે સહાય મળવા પાત્ર રહેશે.”

Ginger & turmeric planting help प्रकंद फ़सलों (अदरक, हल्दी) को बढ़ावा देने का कार्यक्रम (HRT-2, 3 और 4), गुजरात

75%लागत का, अधिकतम

अदरक या हल्दी के प्रति हेक्टेयर (इकाई लागत ₹1,00,000): सामान्य बड़े किसान 50%, सामान्य लघु/सीमांत किसान 65%, अनुसूचित जनजाति और जाति के किसान 75%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: अदरक-हल्दी (प्रकंद फसलों) को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, 2026-27 · धारा Annexure-2 (પરિશિષ્ટ-૨, સહાયના ધોરણો), row 1; Annexure-1, condition 14 (area limits) · पृ. 6, 8 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

₹1,00,000 प्रति हेक्टेयर में बीज ₹60,000, इनपुट ₹20,000 और मज़दूरी/अन्य ₹20,000 गिने जाते हैं; इस अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम को लिया जाता है (परिशिष्ट-2; परिशिष्ट-1, 13)। HRT-2 में कम से कम 0.20 हेक्टेयर; HRT-3 (अनुसूचित जनजाति व वन अधिकार पत्रधारी, आदिवासी ज़िले) और HRT-4 (अनुसूचित जाति) में कम से कम 0.10 हेक्टेयर; प्रति खाता अधिकतम 2 हेक्टेयर (परिशिष्ट-1, 14)।

“એકમ ખર્ચ:-૧,૦૦,૦૦૦/- પ્રતિ હે • HRT-૨ યોજના હેઠળ સામાન્ય જાતિના મોટા ખેડુતને ખર્ચના ૫૦% અથવા મહત્તમ રૂ.૫૦,૦૦૦/- પ્રતિ હે. સહાય તેમજ સામાન્ય જાતિના નાના/સિમાંત ખેડૂતને ખર્ચના ૬૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૬૫,૦૦૦/- પ્રતિ હે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. • HRT-૩ યોજના હેઠળ અનુસુચિત જનજાતિના ખેડુતને અને HRT-4 યોજના હેઠળ અનુસુચિત જાતિના ખેડુતને ખર્ચના ૭૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૭૫,૦૦૦/- પ્રતિ હે. સહાય મળવાપાત્ર રહેશે”

Field cover for fruit orchards (40%) फल फ़सलों में फ़ील्ड कवर से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का कार्यक्रम (HRT-2), गुजरात

40%लागत का, अधिकतम

फ़ील्ड-कवर ढाँचे की लागत का 40%, ₹5,00,000 प्रति हेक्टेयर तक गिनी जाती है (अधिकतम ₹2,00,000 प्रति हेक्टेयर), 0.20 से 1 हेक्टेयर तक अनुपात में।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: फल फ़सलों में फ़ील्ड कवर से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, 2026-27 · धारा Annexure-2 (પરિશિષ્ટ-૨, સહાયના ધોરણો), row 1; Annexure-1, condition 14 · पृ. 6–7 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति खाता/लाभार्थी अधिकतम 1 हेक्टेयर, कम से कम 0.20 हेक्टेयर; अनुपात में भुगतान (परिशिष्ट-2 कॉलम 4–5)। सभी ज़िलों के सभी किसानों के लिए (परिशिष्ट-1, 1–2)। तय अवधि में किसी और योजना से इसी काम की सहायता ली हो तो नहीं (परिशिष्ट-1, 4)।

“એકમ ખર્ચ:-રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- એકમ/સ્ટ્રકચર (૧.૦૦ હેક્ટર વિસ્તાર માટે) • એકમ ખર્ચના ૪૦% અથવા મહત્તમ રૂ.૨,૦૦,૦૦૦/- પ્રતિ હે. સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”

HRT-2 fruit planting & orchard help HRT-2 फल फ़सल रोपण, सघन बाग़ और पुराने बाग़ों का नवीनीकरण, गुजरात

90%लागत का, अधिकतम

बहुवर्षीय फल फ़सलों की कलम, टिश्यू-कल्चर पौधे या बीज से तैयार पौधों पर ख़र्च का अधिकतम 90%, फ़सलवार प्रति हेक्टेयर लागत तक (आम ₹32,000, चीकू ₹22,000, अनार ₹20,000 …), 4 हेक्टेयर तक; केवल ₹250 तक क़ीमत वाले पौधों पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 23 (પ્લાંટીંગ મટીરીયલમાં ૯૦% સહાય) · पृ. 19 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कलम NHB-मान्य, कृषि विश्वविद्यालय या विभाग की नर्सरी से; टिश्यू-कल्चर पौधे DBT-मान्य या सरकारी लैब (GNFC, GSFC, विश्वविद्यालय) से। प्रति खाता अधिकतम 4 हेक्टेयर। HRT-2 सामान्य (अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना से बाहर) बजट मद है; यह राज्य के सभी किसानों और वन अधिकार पत्रधारकों के लिए है (परिशिष्ट-1, 3)। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को यही घटक आमतौर पर HRT-4 और HRT-3 संकल्पों में मिलते हैं, जिनकी दर ज़्यादा हो सकती है। अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम गिना जाता है (परिशिष्ट-1, 18)।

“બાગાયતી પાકોના વાવેતર માટે પ્લાંટીંગ મટીરીયલમાં ૯૦% સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ … પાક વાર નિયત કરવામાં આવેલ બહુવર્ષાયુ ફળપાકની કલમ/ ટીસ્યુકલ્ચર (રોપા) / નાળીયેરી તથા અન્ય ગૌણ ફળપાક માટે બીજથી તૈયાર કરવામાં આવેલ રોપા ઉપર થયેલ ખર્ચના મહત્તમ ૯૦% મુજબ સહાય. જે રોપાની કિંમત રૂ.૨૫૦/- સુધી હશે તેવા કિસ્સામાં જ સહાય મળવાપાત્ર થશે.”
50%लागत का, अधिकतम

खजूर (टिश्यू-कल्चर पौधे): पौधों की लागत का 50%, ₹4,37,500 प्रति हेक्टेयर (₹3,500 प्रति पौधा) तक गिनी — अधिकतम ₹2,18,750 प्रति हेक्टेयर — 0.20 से 2 हेक्टेयर पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 20 (ટીસ્યુકલ્ચર છોડ દ્વારા ખારેકની ખેતી), planting material · पृ. 18 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

आयातित टिश्यू-कल्चर पौधों (देश में कमी होने पर) पर अधिकतम ₹1,750 प्रति पौधा। प्रति खाता कम से कम 0.20 और अधिकतम 2 हेक्टेयर। HRT-2 सामान्य (अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना से बाहर) बजट मद है; यह राज्य के सभी किसानों और वन अधिकार पत्रधारकों के लिए है (परिशिष्ट-1, 3)। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को यही घटक आमतौर पर HRT-4 और HRT-3 संकल्पों में मिलते हैं, जिनकी दर ज़्यादा हो सकती है। अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम गिना जाता है (परिशिष्ट-1, 18)।

“ટીસ્યુકલ્ચર છોડ દ્વારા ખારેકની ખેતીમાં વાવેતર વિસ્તાર વધારવા સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ • પ્લાંટીંગ મટીરીયલ માટે સહાય • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૪,૩૭,૫૦૦/હે. (પ્રતિ રોપ- રૂ. ૩૫૦૦/-) • સહાય:- ખર્ચના ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૨,૧૮,૭૫૦/હે. ની મર્યાદામાં સહાય.”
50%लागत का, अधिकतम

खजूर खेती ख़र्च: ₹40,000 प्रति हेक्टेयर का 50% (अधिकतम ₹20,000/हे.), पहले साल 60% और 75% पौधे ज़िंदा रहें तो दूसरे साल 40%।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 20 (ખારેક), cultivation cost · पृ. 18 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

HRT-2 सामान्य (अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना से बाहर) बजट मद है; यह राज्य के सभी किसानों और वन अधिकार पत्रधारकों के लिए है (परिशिष्ट-1, 3)। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को यही घटक आमतौर पर HRT-4 और HRT-3 संकल्पों में मिलते हैं, जिनकी दर ज़्यादा हो सकती है। अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम गिना जाता है (परिशिष्ट-1, 18)।

“ખેતી ખર્ચ માટે સહાય. યુનિટ કોસ્ટ-રૂ. ૪૦,૦૦૦/હે. • સહાય- ખર્ચના ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૨૦,૦૦૦/- પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં સહાય જેમાં પ્રથમ વર્ષે મળવાપાત્ર રકમના ૬૦% સહાય તેમજ બીજા વર્ષે જો ૭૫ % રોપા જીવંત હોય તો જ બાકીના ૪૦% સહાય ચૂકવવાની રહેશે.”
50%लागत का, अधिकतम

ड्रैगन फ्रूट (कमलम): ₹6,00,000 प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम ₹3,00,000 प्रति हेक्टेयर, 0.20 से 1 हेक्टेयर पर — पहले साल खंभे और पौधों पर ₹2,44,420/हे. तक और दूसरे साल रिंग या ट्रेलिस पर ₹55,580/हे. तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 25 (કમલમ ફળ (ડ્રેગનફ્રુટ)) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह संकल्प सामान्य जाति के किसानों की दर छापता है; लघु, सीमांत और महिला किसानों को प्राथमिकता। जीवन में एक बार, प्रति लाभार्थी 0.20–1 हेक्टेयर; भुगतान से पहले संयुक्त स्थल जाँच। पहले साल 1,111 सीमेंट खंभे (₹3,33,300) और 4,444 पौधे (₹1,55,540); दूसरे साल 1,111 हेड रिंग या 400 किलो ट्रेलिस तार (₹1,11,160)।

“કમલમ ફળ (ડ્રેગનફ્રુટ)ના વાવેતર માટે સહાયનો કાર્યક્રમ • યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૬,૦૦,૦૦૦/હે • સહાય: સામાન્ય જાતિના ખેડુતને ૫૦% અથવા મહત્તમ રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
₹100प्रति कलम, अधिकतम

सघन आम बाग़: प्रति कलम ₹100 तक (या असली क़ीमत, जो कम हो), अधिकतम ₹40,000 प्रति हेक्टेयर, कम से कम 400 कलम प्रति हेक्टेयर, 0.20 से 2 हेक्टेयर पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 28 અ (આંબા, જામફળ ઘનિષ્ટ ખેતી), mango · पृ. 24 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

₹100 प्रति कलम, ₹40,000 प्रति हेक्टेयर (400 कलम प्रति हेक्टेयर) की सीमा तक, अधिकतम 2 हेक्टेयर, यानी अधिकतम 800 कलम। कलम NHB-मान्य, विश्वविद्यालय या विभाग की नर्सरी से; बाक़ी रोपण ख़र्च किसान का। भुगतान से पहले संयुक्त स्थल जाँच।

“આંબા, જામફળ ફળપાકમાં ઘનિષ્ટ ખેતી પધ્ધતિ અપનાવી ક્રોપ ડાઇવર્સીફીકેશન • આંબા પાકમાં કલમ દીઠ મહત્તમ રૂ. ૧૦૦/- અથવા પ્રતિ કલમ ખરેખર થયેલ ખર્ચ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે ધ્યાને લઇને મહત્તમ રૂ. ૦.૪૦ લાખ પ્રતિ હેક્ટર સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
₹80प्रति पौधा, अधिकतम

सघन अमरूद बाग़: प्रति कलम या टिश्यू पौधा ₹80 तक, अधिकतम ₹44,000 प्रति हेक्टेयर, कम से कम 550 पौधे प्रति हेक्टेयर, 0.20 से 2 हेक्टेयर पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 28 અ (આંબા, જામફળ ઘનિષ્ટ ખેતી), guava · पृ. 24 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

₹80 प्रति पौधा, ₹44,000 प्रति हेक्टेयर (550 पौधे) तक, अधिकतम 2 हेक्टेयर, यानी अधिकतम 1,100 पौधे।

“જામફળ પાકમાં કલમ/ ટીસ્યુ રોપા દીઠ મહત્તમ રૂ. ૮૦/- અથવા પ્રતિ કલમ/ ટીસ્યુ રોપા દીઠ ખરેખર થયેલ ખર્ચ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે ધ્યાને લઇને મહત્તમ રૂ. ૦.૪૪ લાખ પ્રતિ હેક્ટર સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
50%लागत का, अधिकतम

सघन आम या अमरूद बाग़ के पहले साल अंतरफ़सल: पौध सामग्री की लागत का 50%, अधिकतम ₹10,000 (आम) या ₹6,000 (अमरूद) प्रति हेक्टेयर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 28 અ, intercrop · पृ. 24–25 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

HRT-2 सामान्य (अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना से बाहर) बजट मद है; यह राज्य के सभी किसानों और वन अधिकार पत्रधारकों के लिए है (परिशिष्ट-1, 3)। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को यही घटक आमतौर पर HRT-4 और HRT-3 संकल्पों में मिलते हैं, जिनकी दर ज़्यादा हो सकती है। अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम गिना जाता है (परिशिष्ट-1, 18)।

“પ્રથમ વર્ષે આંતર પાકમાં અન્ય બાગાયતી પાકના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલના ખર્ચના ૫૦ ટકા લેખે મહત્તમ રૂ. ૦.૧૦ લાખ પ્રતિ હેક્ટર … (જામફળ) મહત્તમ રૂ. ૦.૦૬ લાખ પ્રતિ હેક્ટર”
₹5प्रति पौधा, अधिकतम

केले के टिश्यू-कल्चर पौधे: ₹5 प्रति पौधा, अधिकतम ₹15,000 प्रति हेक्टेयर (कम से कम 3,000 पौधे प्रति हेक्टेयर), 0.20 से 1 हेक्टेयर पर, हर दो साल में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 28 બ (કેળ પાકના ટીસ્યુકલ્ચર રોપ) · पृ. 25 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल उन किसानों के लिए जिनकी विभाग की दूसरी केला योजनाओं में क्षेत्र सीमा पूरी हो चुकी है। पौधे DBT-मान्य या सरकारी टिश्यू लैब से।

“કેળ પાકના ટીસ્યુકલ્ચર રોપ ઉપર સહાય • કેળપાકના ટીસ્યુકલ્ચર રોપા દીઠ મહત્તમ રૂ.૫/- સહાય ધ્યાને લઇ મહત્તમ રૂ. ૦.૧૫ લાખ પ્રતિ હેક્ટર બે માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
₹5प्रति पौधा, अधिकतम

पपीता: ₹5 प्रति पौधा, अधिकतम ₹15,000 प्रति हेक्टेयर (कम से कम 3,000 पौधे प्रति हेक्टेयर), 0.20 से 1 हेक्टेयर पर, हर दो साल में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 32 (પપૈયા પાકમાં ફળ પાક ઉત્પાદકતા) · पृ. 26–27 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल उन किसानों के लिए जिनकी विभाग की दूसरी योजनाओं में पपीते की क्षेत्र सीमा पूरी हो चुकी है। पौधे NHB-मान्य, विश्वविद्यालय या विभाग की नर्सरी से (मान्य नर्सरी पर्याप्त न होने तक अपनी पसंद की अच्छी नर्सरी से); बीज उत्पादक के अधिकृत विक्रेता से।

“પપૈયા પાકમાં ફળ પાક ઉત્પાદકતા વધારવાનો કાર્યક્રમ • પપૈયા પાકના રોપા દીઠ મહત્તમ રૂ.૫/- સહાય ધ્યાને લઇ મહત્તમ રૂ. ૦.૧૫ લાખ પ્રતિ હેક્ટર બે માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
75%लागत का, अधिकतम

नारियल रोपण: पौध सामग्री और इनपुट पर ₹50,000 प्रति हेक्टेयर का 75% (अधिकतम ₹37,500/हे.), 4 हेक्टेयर तक, दो किस्तों (75:25) में।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 31 (નાળીયેરી વાવેતર વિસ્તાર સહાય) · पृ. 26 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

HRT-2 सामान्य (अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना से बाहर) बजट मद है; यह राज्य के सभी किसानों और वन अधिकार पत्रधारकों के लिए है (परिशिष्ट-1, 3)। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को यही घटक आमतौर पर HRT-4 और HRT-3 संकल्पों में मिलते हैं, जिनकी दर ज़्यादा हो सकती है। अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम गिना जाता है (परिशिष्ट-1, 18)।

“નાળીયેરી વાવેતર વિસ્તાર સહાય • યુનિટ કોસ્ટ રૂ ૦.૫૦ લાખ/ હે. • ખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્તમ ૦.૩૭૫ લાખ/હે.”
50%लागत का, अधिकतम

नारियल में पोषण और कीट प्रबंधन: ₹10,000 प्रति हेक्टेयर का 50% (₹5,000/हे.), 0.20 से 4 हेक्टेयर, गुजरात एग्रो / गुजकोमासोल के विक्रेता से कम दाम पर इनपुट के रूप में।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 31 (નાળીયેરીમાં સંકલિત પોષણ/જીવાત વ્યવસ્થાપન) · पृ. 26 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्रोत पर सहायता: विक्रेता क़ीमत में से घटा देता है।

“નાળીયેરીમાં સંકલિત પોષણ /જીવાત વ્યવસ્થાપનને પ્રોત્સાહન • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૧૦૦૦૦ /હે • ખર્ચના ૫૦%, (મહત્તમ રૂ. ૫૦૦૦/હે.)”
50%लागत का, अधिकतम

पुराने बाग़ों का नवीनीकरण (30 साल से पुराना आम, 20 साल से पुराना नींबू): छँटाई, टॉप-वर्किंग, खाली जगह भराई और कीट/पोषण प्रबंधन की लागत का 50%, ₹80,000 (आम) या ₹50,000 (नींबू) प्रति हेक्टेयर तक, 0.20 से 2 हेक्टेयर, जीवन में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 34 (ફળપાકોના જુના બગીચાઓને નવસર્જન) · पृ. 27–28 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

आम इकाई: छँटाई/कटाई/टॉप-वर्किंग ₹40,000, खाली जगह भराई ₹20,000 (200 कलम/हे. तक), एकीकृत कीट व पोषण प्रबंधन ₹20,000। नींबू इकाई: ₹20,000, ₹10,000 और ₹20,000। औज़ार ISO/BIS/ISI प्रमाणित; इनपुट गुजरात एग्रो/गुजकोमासोल के अधिकृत विक्रेता से।

“ફળપાકોના જુના બગીચાઓને નવસર્જન કરવા … આંબા પાક એકમ ખર્ચ – મહત્તમ રૂ. ૮૦,૦૦૦/હેક્ટર … ખર્ચના ૫૦% અથવા મહત્તમ રૂ. ૪૦,૦૦૦/હેક્ટર … લીંબુ પાક એકમ ખર્ચ – મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦/હેક્ટર … ખર્ચના ૫૦% અથવા મહત્તમ રૂ. ૨૫,૦૦૦/હેક્ટર”

HRT-2 vegetables, spices & medicinal crops HRT-2 सब्ज़ी, सहजन, मसाले, औषधीय और सुगंधित फ़सलों के लिए सहायता, गुजरात

75%लागत का, अधिकतम

औषधीय और सुगंधित फ़सलें: लागत का 75%, अधिकतम ₹11,250 प्रति हेक्टेयर, 0.20 से 4 हेक्टेयर पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 17 (ઔષધિય / સુગંધિત પાકોના વાવેતર) · पृ. 17–18 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

HRT-2 सामान्य (अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना से बाहर) बजट मद है; यह राज्य के सभी किसानों और वन अधिकार पत्रधारकों के लिए है (परिशिष्ट-1, 3)। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को यही घटक आमतौर पर HRT-4 और HRT-3 संकल्पों में मिलते हैं, जिनकी दर ज़्यादा हो सकती है। अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम गिना जाता है (परिशिष्ट-1, 18)।

“ઔષધિય / સુગંધિત પાકોના વાવેતર માટે સહાય • ખર્ચના ૭૫ ટકા અથવા રૂ.૧૧,૨૫૦/હેક્ટર ની મર્યાદા તે બે માંથી જે ઓછી હોય તેટલી સહાય મળવાપાત્ર થશે.”
50%लागत का, अधिकतम

सहजन के पौधे: ₹8,000 प्रति हेक्टेयर का 50% (₹4,000/हे.), 1 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 21 (સરગવાની ખેતી), planting material · पृ. 18 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पौधे NHB-मान्य, विश्वविद्यालय या विभाग की नर्सरी से, या मान्य नर्सरी पर्याप्त होने तक अपनी पसंद की अच्छी नर्सरी से।

“સરગવાની ખેતીમાં સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ • પ્લાંટીંગ મટીરીયલ માટે સહાય • યુનિટ કોસ્ટ-રૂ.૮૦૦૦/ હેક્ટર • સહાય:- ખર્ચના ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૪૦૦૦/- પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં સહાય.”
50%लागत का, अधिकतम

सहजन खेती ख़र्च: ₹17,000 प्रति हेक्टेयर का 50% (₹8,500/हे.), 1 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 21 (સરગવાની ખેતી), cultivation cost · पृ. 18–19 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

HRT-2 सामान्य (अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना से बाहर) बजट मद है; यह राज्य के सभी किसानों और वन अधिकार पत्रधारकों के लिए है (परिशिष्ट-1, 3)। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को यही घटक आमतौर पर HRT-4 और HRT-3 संकल्पों में मिलते हैं, जिनकी दर ज़्यादा हो सकती है। अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम गिना जाता है (परिशिष्ट-1, 18)।

“ખેતી ખર્ચ માટે સહાય. યુનિટ કોસ્ટ-રૂ. ૧૭,૦૦૦ /હેક્ટર સહાય- ખર્ચના ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૮૫૦૦/- પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં સહાય”
50%लागत का, अधिकतम

बेल वाली सब्ज़ी (परवल, टिंडा, ककोड़ा …) टिश्यू-कल्चर या कलम वाले पौधों से: पौधों की लागत का 50%, ₹60,000 प्रति हेक्टेयर तक (₹30,000/हे.), 1 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 22 (વેલાવાળા શાકભાજીના ટીસ્યુકલ્ચર/ગ્રાફ્ટીંગ રોપા) · पृ. 19 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

टिश्यू-कल्चर पौधे DBT-मान्य या सरकारी लैब (GSFC, GNFC, विश्वविद्यालय) से; NHB-मान्य नर्सरी के कलम वाले पौधे भी मान्य।

“વેલાવાળા શાકભાજીના ટીસ્યુકલ્ચરથી ઉત્પન્ન થયેલ પ્લાંટીંગ મટીરીયલ/ગ્રાફ્ટીંગ (છોડ/રોપા) દ્વારા વાવેતર માટે સહાય • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૬૦,૦૦૦/હેક્ટર • સહાય:- પ્લાંટીંગ મટીરીયલ (છોડ/રોપા)ના ખર્ચના ૫૦ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ.૩૦,૦૦૦ પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં સહાય.”
50%लागत का, अधिकतम

बागवानी फ़सलों में पानी में घुलने वाला उर्वरक: ₹20,000 प्रति हेक्टेयर का 50% (₹10,000/हे.), 1 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 24 (વોટર સોલ્યુબલ ખાતર) · पृ. 19–20 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत मान्य, सरकारी/अर्ध-सरकारी/सहकारी संस्था का बनाया उर्वरक, उसके अधिकृत विक्रेता से।

“બાગાયતી પાકોમાં વોટર સોલ્યુબલ ખાતરમાં સહાય • યુનિટ કોસ્ટ – રૂ. ૨૦૦૦૦/ હેક્ટર • સહાય- સામાન્ય ખેડુત માટે ખર્ચના ૫૦% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૧૦૦૦૦/- પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં સહાય.”
75%लागत का, अधिकतम

गुजरात राज्य बीज निगम से जीरा, सौंफ़, धनिया, सोआ और अजवाइन का प्रमाणित बीज: बिक्री मूल्य पर 75% तक छूट काउंटर पर ही, 0.10 से 1 हेक्टेयर, हर साल।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 36 (મસાલા પાકોના સર્ટીફાઇડ બિયારણ) · पृ. 28–29 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्रोत पर सहायता: गुजरात राज्य बीज निगम या उसका अधिकृत विक्रेता क़ीमत से घटा देता है।

“મસાલા પાકોના સર્ટીફાઇડ બિયારણ ઉપર સહાય યોજના … આ વેચાણ ભાવ ધ્યાને લઇ મસાલા પાકોના બિયારણની ખરીદી પર મહત્તમ ૭૫% સુધી એટસોર્સ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
90%लागत का, अधिकतम

केवल देवीपूजक समाज के किसान: तरबूज़, ख़रबूज़ा या सब्ज़ी बीज और सूक्ष्म पोषक तत्व किट, ₹5,000 प्रति एकड़ का 90% (₹4,500/एकड़), 2 एकड़ तक, साल में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 16 (દેવીપૂજક ખેડુતોને બિયારણ કીટ) · पृ. 17 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल देवीपूजक किसान जो मानसून के बाद नदी के पाट, तालाब के तल या पट्टे/अपनी ज़मीन पर पारंपरिक खेती करते हैं। इस समाज के लिए लेजर में कोई वर्ग नहीं है, इसलिए कैलकुलेटर इसकी जाँच नहीं कर सकता — इसी समाज के हों तभी आवेदन करें। इनपुट गुजरात एग्रो के अधिकृत विक्रेता से।

“દેવીપૂજક ખેડુતોને તરબુચ / ટેટી /શાકભાજી /માઇક્રોન્યુટ્રીયન્ટ બિયારણ કીટ • યુનિટ કોસ્ટ : રૂ. ૫૦૦૦/કીટ્સ/એકર • ખર્ચના ૯૦ % અથવા રૂ. ૪૫૦૦/એકર, બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મુજબ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
50%लागत का, अधिकतम

बागवानी विभाग की नर्सरी और सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस से ख़रीदी कलम, पौधे और पौध: तय क़ीमत पर 50% छूट, अधिकतम ₹5,000, साल में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 40 (બાગાયત ખાતાની નર્સરી/સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ્સમાં એટસોર્સ સહાય) · पृ. 30–31 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सामान्य जाति के किसानों के लिए छपी। गुजरात हॉर्टिकल्चर नॉलेज सोसाइटी की नर्सरियों पर स्रोत पर छूट।

“સામાન્ય જાતિના ખેડૂતોને બાગાયત ખાતાની નર્સરી અને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે ઉત્પાદીત પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ્સમાં એટસોર્સ સહાય આપવાનો કાર્યક્રમ. • નર્સરી/સી.ઓ.ઇ.ખાતે ઉત્પાદીત થતા કલમ/રોપા/ધરુ/અન્ય બાગાયતી પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ્સમાં નક્કી કરેલ ભાવના ૫૦% અથવા મહત્તમ રૂ.૫૦૦૦/- ની મર્યાદામાં એટસોર્સ સહાય ચુકવવાની રહેશે.”

HRT-2 trellis, crop cover & water tank HRT-2 सब्ज़ी मंडप (ट्रेलिस), फ़सल व फल कवर, मिट्टी रहित माध्यम और ड्रिप के लिए पानी की टंकी, गुजरात

50%लागत का, अधिकतम

टमाटर, मिर्च और अन्य सब्ज़ियों के लिए लकड़ी या बाँस के खंभों और तार का कच्चा मंडप: ₹52,000 प्रति हेक्टेयर का 50% (₹26,000/हे.), 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 8 (કાચા મંડપ) · पृ. 14–15 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

0.10 से 2 हेक्टेयर, प्रति खाता जीवन में एक बार। देवीपूजक लाभार्थियों को 90% (यहाँ शामिल नहीं: लेजर में उनका वर्ग नहीं)। अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा जो किसान 1 हेक्टेयर से ज़्यादा पर सहायता लें, उन्हें सूक्ष्म सिंचाई अपनानी होगी (परिशिष्ट-1, 23)।

“કાચા મંડપ ટામેટા/મરચાં અને અન્ય શાકભાજીના ટ્રેલીઝ • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૫૨૦૦૦/હે. • સામાન્ય ખેડુતને ખર્ચના ૫૦ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. ૨૬,૦૦૦/હે.”
50%लागत का, अधिकतम

बेल वाली सब्ज़ियों के लिए अर्ध-पक्का मंडप (किनारे पर सीमेंट/लोहे के खंभे, बीच में लकड़ी/बाँस): ₹80,000 प्रति हेक्टेयर का 50% (₹40,000/हे.), 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 9 (અર્ધ પાકા મંડપ) · पृ. 15 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

0.10 से 2 हेक्टेयर, प्रति खाता जीवन में एक बार। देवीपूजक लाभार्थियों को 90% (यहाँ शामिल नहीं: लेजर में उनका वर्ग नहीं)। अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा जो किसान 1 हेक्टेयर से ज़्यादा पर सहायता लें, उन्हें सूक्ष्म सिंचाई अपनानी होगी (परिशिष्ट-1, 23)।

“અર્ધ પાકા મંડપ- વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૮૦,૦૦૦ / હે. • સામાન્ય ખેડુતને ખર્ચના ૫૦ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. ૪૦,૦૦૦/હેક્ટર”
50%लागत का, अधिकतम

बेल वाली सब्ज़ियों के लिए पक्का मंडप (सीमेंट/लोहे के खंभे, GI तार): ₹1,60,000 प्रति हेक्टेयर का 50% (₹80,000/हे.), 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 10 (પાકા મંડપ) · पृ. 15 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

0.10 से 2 हेक्टेयर, प्रति खाता जीवन में एक बार। देवीपूजक लाभार्थियों को 90% (यहाँ शामिल नहीं: लेजर में उनका वर्ग नहीं)। अनुसूचित जाति/जनजाति के अलावा जो किसान 1 हेक्टेयर से ज़्यादा पर सहायता लें, उन्हें सूक्ष्म सिंचाई अपनानी होगी (परिशिष्ट-1, 23)।

“પાકા મંડપ- વેલાવાળા શાકભાજીના પેડલ • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૧૬૦૦૦૦/હે. • સામાન્ય ખેડુતને ખર્ચના ૫૦ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ. ૮૦,૦૦૦/હેક્ટર”

HRT-2 export freight & irradiation help HRT-2 बागवानी निर्यात के समुद्री व हवाई भाड़े और इरेडिएशन पर सहायता, गुजरात

25%लागत का, अधिकतम

फल, सब्ज़ी, फूल और पौधों के समुद्री निर्यात का भाड़ा: भाड़ा बिल का 25%, प्रति बिल अधिकतम ₹50,000 और सालाना ₹2.50 लाख, पाँच साल तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 3 (દરીયાઇ માર્ગે નિકાસ માટે વાહતુક ખર્ચ) · पृ. 13–14 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

निर्यातक के रूप में मान्य किसान, निजी संस्था, एफ़पीओ/एफ़पीसी और सहकारी संस्था के लिए। एक भाड़ा बिल भरें; सालाना कुल ₹2.50 लाख तक।

“દરીયાઇ માર્ગે ફળ, શાકભાજી, ફૂલ તથા છોડના નિકાસ માટે વાહતુક ખર્ચ • વાહતુક બિલના ૨૫ ટકા સહાય,મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦ ની મર્યાદામાં સહાય • પ્રતિ વર્ષે એક લાભાર્થીને વધુમાં વધુ રૂ. ૨.૫૦ લાખ સુધીની મર્યાદામાં સહાય”
25%लागत का, अधिकतम

बागवानी उपज के हवाई निर्यात का भाड़ा: भाड़ा बिल का 25%, प्रति बिल अधिकतम ₹50,000 और सालाना ₹10 लाख, पाँच साल तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 4 (હવાઇ માર્ગે નિકાશ માટેના નૂરમાં સહાય) · पृ. 14 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

निर्यातक के रूप में मान्य किसान, निजी संस्था, एफ़पीओ/एफ़पीसी और सहकारी संस्था के लिए। एक भाड़ा बिल भरें; सालाना कुल ₹10 लाख तक।

“હવાઇ માર્ગે બાગાયત પેદાશની નિકાશ માટેના નૂરમાં સહાય • વાહતુક બિલના ૨૫ ટકા, મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦ ની મર્યાદામાં સહાય • વાર્ષિક મહત્તમ રૂ.૧૦.૦૦ લાખની મર્યાદામાં સહાય”
25%लागत का, अधिकतम

निर्यात होने वाली बागवानी उपज का इरेडिएशन: गुजरात एग्रो की तय दर के शुल्क का 25%, प्रति निर्यातक सालाना अधिकतम ₹2.50 लाख।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 19 (નિકાસકારોને ઇરેડીએશન પ્રક્રિયા માટે સહાય) · पृ. 18 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

निर्यातक के रूप में मान्य किसान, निजी संस्था, एफ़पीओ/एफ़पीसी और सहकारी संस्था के लिए।

“નિકાસકારોને બાગાયતી પાકોની ઇરેડીએશન પ્રક્રિયા માટે સહાય • યુનિટ કોસ્ટ –ગુજરાત એગ્રો દ્વારા વખતોવખત નક્કી થતા ઇરેડીએશન પ્રક્રિયાના ભાવો/ખર્ચના ૨૫% વાર્ષિક મહત્તમ રૂ. ૨.૫૦ લાખ પ્રતિ લાભાર્થીની મર્યાદામાં”

HRT-2 plug nursery & self-employment nursery HRT-2 प्लग नर्सरी और स्वरोज़गार बागवानी नर्सरी विकास, गुजरात

65%लागत का, अधिकतम

स्वरोज़गार बागवानी नर्सरी (500 वर्गमीटर का ढाँचा ₹3 लाख + स्टार्टर किट ₹50,000): लागत का 65%, अधिकतम ₹2,27,500, 200 से 500 वर्गमीटर, जीवन में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 29 (સ્વરોજગારલક્ષી બાગાયતી નર્સરી વિકાસ કાર્યક્રમ) · पृ. 25 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

500 वर्गमीटर से कम पर अनुपात में; आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी के मान्य मॉडल।

“સ્વરોજગારલક્ષી બાગાયતી નર્સરી વિકાસ કાર્યક્રમ. • યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૩,૫૦,૦૦૦ / એકમ • નર્સરી સ્ટ્રક્ચર- રૂ. ૩,૦૦,૦૦૦/એકમ (૫૦૦ ચો.મી વિસ્તાર માટે) • સ્ટાર્ટર કીટ: રૂ. ૫૦,૦૦૦/એકમ • સહાય: ખેડુતને ખર્ચના ૬૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૨,૨૭,૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”

HRT-2 comprehensive horticulture development HRT-2 व्यापक बागवानी विकास कार्यक्रम (ढाँचे सहित परियोजना आधारित बाग़), गुजरात

75%लागत का, अधिकतम

परियोजना में बहुवर्षीय बाग़: व्यक्तिगत किसान और ट्रस्ट को लागत का 50% (4 हेक्टेयर तक), मिलकर खेती करने वाले एफ़पीओ/सहकारी सदस्यों को 75% (50 हेक्टेयर तक), MIDH-NHM की फ़सलवार इकाई लागत पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 26.1 (કોમ્પ્રીહેન્સીવ હોર્ટીકલ્ચર ડેવલપમેન્ટ: બહુવર્ષાયુ ફળઝાડ વાવેતર) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परियोजना आधारित, 2 हेक्टेयर या ज़्यादा (बाग़ वाले हिस्से में व्यक्ति और ट्रस्ट 4 हेक्टेयर तक; मिलकर खेती करने वाले एफ़पीओ/एफ़पीसी/सहकारी सदस्य 50 हेक्टेयर तक), जीवन में एक बार। बाग़ घटक अनिवार्य है और मद 2–7 में से कम से कम दो के साथ लेना होगा। इकाई लागत MIDH-NHM दिशा-निर्देशों के अनुसार; बाग़ की सहायता पूरा होने पर दो किस्तों (60:40) में, दूसरी 90% पौधे ज़िंदा रहने पर।

“૧. બહુવર્ષાયુ ફળઝાડ વાવેતરમાં સહાય યુનિટ કોસ્ટ: રૂ. ૬૦.૦૦ લાખ ની મર્યાદામાં સહાય :- ➢ વ્યક્તિગત ખેડુત તથા ખેતીલાયક જમીન ધારણ કરેલ રજીસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટ : ખર્ચના ૫૦ ટકા સહાય, મહત્તમ ૪ હે. ની મર્યાદામાં મળવાપાત્ર રહેશે. ➢ FPO, FPC, સહકારી મંડળીના સભાસદો સામુહિક રીતે ખેતી કરે તો તેઓને મહત્તમ ૫૦ હેક્ટરની મર્યાદામાં ખર્ચના ૭૫ ટકા સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”

HRT-2 oil palm price support HRT-2 ऑयल पाम ताज़े फल गुच्छों (FFB) का समर्थन मूल्य, गुजरात

₹8,500/टनसमर्थन मूल्य (अंतर भुगतान)

बेचे गए ऑयल पाम ताज़े फल गुच्छों के हर टन पर ₹8,500 और गोवा समिति के मासिक मूल्य का अंतर आपको मिलता है।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 42 (ફ્રેશ ફ્રુટ બંચીસ (FFB)ના ટેકાના ભાવ) · पृ. 31 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल केंद्रीय NMEO-ऑयल पाम योजना वाले ज़िलों में (परिशिष्ट-1, 1 और 30)। अंतर हर महीने के गोवा मूल्य पर निर्भर है, इसलिए राशि नहीं दिखाई गई।

“ફ્રેશ ફ્રુટ બંચીસ (FFB)ના ટેકાના ભાવ • ઓઇલપામ ફ્રેશ ફ્રુટ બંચીસ (FFB)ના ટેકાના ભાવ રૂ. ૮૫૦૦/- પ્રતિ મેટ્રીક ટન નક્કી થયેલ છે. • ઓઇલપામ ફ્રેશ ફ્રુટ બંચીસ (FFB) ના ટેકા ના ભાવ રૂ. ૮૫૦૦/- પ્રતિ મેટ્રીક ટન અને ગોવા રાજ્યની ઓઇલ પ્રામ અંગેની પ્રાઇસ ફીક્ષેશન કમીટી દ્વારા માસીક ધોરણે નક્કી થતા ઓઇલપામ ફ્રેશ ફ્રુટ બંચીસ (FFB)ના ભાવના તફાવતની રકમ જે તે જીલ્લાના ના.બા.નિ.શ્રી દ્વારા લાભાર્થી ખેડુત ને ચુકવવાની રહેશે.”

Gujarat 15% top-up on MIDH horticulture HRT-2 MIDH-NHM बागवानी घटकों पर राज्य की 15% पूरक सहायता, गुजरात

15%लागत का, अधिकतम

हाई-टेक नर्सरी: लागत का और 15%, बड़ी नर्सरी (1–2 हे.) में ₹30 लाख प्रति हेक्टेयर तक, छोटी (0.4–1 हे.) में ₹20 लाख प्रति हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.1.1–B.1.2 (મોટી/નાની નર્સરી) · पृ. 32–33 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। बड़ी नर्सरी को हर साल प्रति हेक्टेयर कम से कम 50,000, छोटी को 25,000 प्रमाणित पौधे तैयार करने होंगे; अंतिम किस्त के 18 महीने में NHB मान्यता। छोटी नर्सरी अधिकतम 1 हेक्टेयर।

“૧. મોટી નર્સરી (૧ થી ૨ હે.) • મહત્તમ રૂ. 30.00 લાખ પ્રતિ હેક્ટર … ખાનગી ક્ષેત્રોને ખર્ચના 40 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય; ૨. નાની નર્સરી (૦.૪ થી ૧ હે. સુધી) • મહત્તમ રૂ. 20.00 લાખ પ્રતિ હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

नई टिश्यू-कल्चर लैब (साल में 25 लाख पौधे): लागत का और 15%, ₹2.50 करोड़ तक गिनी।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.1.4 (નવા ટીસ્યુકલ્ચર એકમ) · पृ. 34 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।

“૪. નવા ટીસ્યુકલ્ચર એકમની સ્થાપના • પ્રોજેક્ટ આધારિત મહત્તમ રૂ. 250 લાખ પ્રતિ 25 લાખ છોડની ઉત્પાદન ક્ષમતાવાળા પ્રોજેક્ટ માટે સહાય … ખાનગી ક્ષેત્રોના કિસ્સામાં 40 % credit linked back-ended સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

सब्ज़ी और मसाला बीज उत्पादन (1–2 हे.): ₹50,000 प्रति हेक्टेयर (खुला परागण) या ₹1.80 लाख प्रति हेक्टेयर (हाइब्रिड) का और 15%।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.1.6 (શાકભાજી તથા મસાલા બીજ ઉત્પાદન) · पृ. 34–35 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।

“૬. શાકભાજી તથા મસાલા બીજ ઉત્પાદન અ) ઓપન પોલીનેટેડ ક્રોપ્સ (1 થી 2 હે.) • એકમ ખર્ચ રૂ. 50,000 પ્રતિ હેક્ટર … બ) હાઇબ્રીડ સીડ્સ (1 થી 2 હેક્ટર) • એકમ ખર્ચ રૂ. 1.80 લાખ પ્રતિ હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

हैंडलिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण सहित गुणवत्ता बीज और पौध सामग्री उत्पादन इकाई: लागत का और 15%, ₹3 करोड़ तक गिनी।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.1.8 (બિયારણ અને વાવેતર સામગ્રીનું ઉત્પાદન એકમ) · पृ. 35 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।

“૮. નિયત થયેલા બાગાયતી પાકોના હેંડલિંગ, પ્રોસેસિંગ, પેકિંગ અને સંગ્રહ સહિત ગુણવત્તા યુક્ત બિયારણ અને વાવેતર સામગ્રીનું ઉત્પાદન એકમ • પ્રોજેક્ટ ખર્ચ રૂ. 300 લાખ પ્રતિ વર્ષ સુધી … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

नए फल बाग़ (ड्रिप के बिना): फ़सल समूह की MIDH प्रति हेक्टेयर इकाई लागत का और 15% (स्ट्रॉबेरी ₹2 लाख, अंगूर ₹3 लाख, केला सकर ₹1.10 लाख, आम/अमरूद/अनार सामान्य दूरी ₹1.25 लाख, पपीता व अन्य फल ₹75,000 …), 2 हेक्टेयर तक, दो किस्तों (60:40) में।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.2 I (ફળપાકો) and VII (પ્લાન્ટેશન પાકો) · पृ. 36–43 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। ड्रैगन फ्रूट, खजूर, बादाम या अखरोट पर नहीं (टॉप-अप नहीं छपा)। दूसरी किस्त 80% पौधे ज़िंदा रहने पर। सेब की पंक्तियाँ नहीं दी गईं (गुजरात में नहीं उगता)।

“B.2 નવા બગીચાઓ ઉભા કરવા (વિસ્તાર વધારવા માટે પ્રતિ લાભાર્થી મહત્તમ બે હેક્ટર વિસ્તાર માટે) … સામાન્ય વિસ્તારમાં ખર્ચના 40 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

फूल, बीज व कंद मसाले और सुगंधित फ़सलें: MIDH प्रति हेक्टेयर इकाई लागत का और 15% (कट फ्लावर ₹1.25 लाख, कंद फूल ₹2.50 लाख, खुले फूल ₹50,000, बीज मसाले ₹50,000, अदरक/हल्दी/लहसुन ₹1 लाख, महँगी सुगंधित ₹1.25 लाख, अन्य सुगंधित ₹50,000), 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.2 IV–VI (ફૂલો, મસાલા, સુગંધિત પાકો) · पृ. 40–42 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। बहुवर्षीय मसालों और औषधीय फ़सलों पर टॉप-अप नहीं छपा। अदरक/हल्दी का राज्य का अलग संकल्प (gj-adu-haldar-protsahan) अलग योजना है।

“(IV) ફૂલોના વાવેતર માટે … (V) મસાલા પાકો … (VI) સુગંધિત અને ઔષધિય પાકો (લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ બે હેક્ટરની મર્યાદામાં) … સામાન્ય વિસ્તારમાં ખર્ચના 40 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

MIDH में पुराने बाग़ का नवीनीकरण: ₹10,000 प्रति हेक्टेयर (टॉप-वर्किंग और गैप फ़िलिंग) या ₹40,000 प्रति हेक्टेयर (दवा, खाद और सिंचाई इनपुट) का और 15%, 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.3.2–B.3.3 (ટોપ વર્કીંગ, ઇનપુટ ખર્ચ) · पृ. 43–44 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।

“B.3 જૂના બગીચાઓનું નવીનીકરણ/ નવસર્જન, કેનોપી મેનેજમેન્ટ … 2.ટોપ વર્કીંગ અને ગેપ ફીલીંગ એકમ ખર્ચ • રૂ. 0.10 લાખ પ્રતિ હેક્ટર 3.દવા, ખાતર અને ઇરીગેશન માટે ઇનપુટ ખર્ચ એકમ ખર્ચ • રૂ. 0.40 લાખ પ્રતિ હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

HRT-3 tribal horticulture (ST farmers, mostly 75%) HRT-3: आदिवासी क्षेत्र उप-योजना (TASP) के तहत आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम, गुजरात

75%लागत का, अधिकतम

टमाटर, मिर्च और दूसरी सब्ज़ियों के लिए कच्चा मंडप: ₹52,000 प्रति हेक्टेयर का 75% (₹39,000), 0.10 से 2 हेक्टेयर, जीवन में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 3 (કાચા મંડપ) · पृ. 15 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૫૨૦૦૦ /હે. • ખર્ચના ૭૫ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ.૩૯,૦૦૦/હે. ની મર્યાદામાં સહાય”
75%लागत का, अधिकतम

बेल वाली सब्ज़ियों के लिए अर्ध-पक्का मंडप: ₹80,000 प्रति हेक्टेयर का 75% (₹60,000), 0.10 से 2 हेक्टेयर, जीवन में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 4 (અર્ધ પાકા મંડપ) · पृ. 15–16 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૮૦૦૦૦ / હે. • ખર્ચના ૭૫ ટકા મુજબ મહત્તમ રૂ.૬૦,૦૦૦/હે. ની મર્યાદામાં સહાય”
75%लागत का, अधिकतम

बेल वाली सब्ज़ियों के लिए पक्का मंडप (सीमेंट/लोहे के खंभे): ₹1,60,000 प्रति हेक्टेयर का 75% (₹1,20,000), 0.10 से 2 हेक्टेयर, जीवन में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 5 (પાકા મંડપ) · पृ. 16 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“યુનિટ કોસ્ટ - રૂ. ૧૬૦૦૦૦/હે. • અનુ. જન જાતિના ખેડુતને ખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્તમ રૂ.૧.૨૦ લાખ/હે. ની મર્યાદામાં સહાય”
मुफ़्तजैविक खाद/दवा और क्रेट के साथ हाइब्रिड सब्ज़ी-बीज इनपुट किट, ₹2,000 तक का

मुफ़्त हाइब्रिड सब्ज़ी-बीज इनपुट किट (₹2,000 तक प्रति किट, 0.10 हेक्टेयर पर एक किट, अधिकतम दो किट), दो साल में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 12 (વિનામુલ્યે શાકભાજી પાકોના હાઇબ્રીડ બિયારણના ઇનપુટ કીટસ) · पृ. 19–20 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

बीपीएल, महिला, सीमांत और छोटे किसानों को पहले चुना जाता है।

“ઇનપુટ કીટની મહત્તમ કિંમત રૂ. ૨૦૦૦/કિટ રહેશે.”
75%लागत का, अधिकतम

सहजन (मोरिंगा): पौध — ₹8,000 प्रति हेक्टेयर का 75% (₹6,000), 1 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 13 (સરગવાની ખેતી) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“યુનિટ કોસ્ટ-રૂ.૮૦૦૦/ હેકટર સહાય:- ખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૬૦૦૦/- પ્રતિ હેકટરની મર્યાદામાં સહાય”
75%लागत का, अधिकतम

सहजन (मोरिंगा): खेती ख़र्च — ₹17,000 प्रति हेक्टेयर का 75% (₹12,750), 1 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 13 (સરગવાની ખેતી) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“યુનિટકોસ્ટ- રૂ. ૧૭,૦૦૦ /હેક્ટર • સહાય- ખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૧૨,૭૫૦/- પ્રતિ હેકટરની મર્યાદામાં સહાય”
90%लागत का, अधिकतम

फल फ़सलों की कलम, टिश्यू-कल्चर पौधे और बीज से बनी पौध: फ़सल की प्रति हेक्टेयर पौध-लागत (₹1,650–₹32,000) का 90%, 4 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 14 (બાગાયતી પાકોના વાવેતર માટે પ્લાંટીંગ મટીરીયલમાં ૯૦% સહાય) · पृ. 20–21 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल ₹250 तक की पौध पर, जो NHB-मान्य, कृषि विश्वविद्यालय या विभाग की नर्सरी से ली गई हो (टिश्यू-कल्चर पौधे DBT-मान्य लैब, GNFC, GSFC से)।

“પાક વાર નિયત કરવામાં આવેલ બહુવર્ષાયુ ફળપાકની કલમ/ ટીસ્યુકલ્ચર (રોપા) / નાળીયેરી તથા અન્ય ગૌણ ફળપાક માટે બીજથી તૈયાર કરવામાં આવેલ રોપા ઉપર થયેલ ખર્ચના મહત્તમ ૯૦% મુજબ સહાય.”
75%लागत का, अधिकतम

बागवानी फ़सलों के लिए पानी में घुलनशील खाद: ₹20,000 प्रति हेक्टेयर का 75% (₹15,000), 1 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 15 (વોટર સોલ્યુબલ ખાતર) · पृ. 21 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“યુનિટ કોસ્ટ – રૂ. ૨૦૦૦૦/ હેકટર • સહાય- અનુ. જન જાતિના ખેડુત માટેખર્ચના ૭૫% મુજબ મહત્તમ રૂ. ૧૫૦૦૦/- પ્રતિ હેકટરની મર્યાદામાં સહાય.”
75%लागत का, अधिकतम

ड्रैगन फ़्रूट (कमलम): ₹6,00,000 प्रति हेक्टेयर का 75%, अधिकतम ₹4,50,000, 0.20 से 1 हेक्टेयर, जीवन में एक बार — दो साल में।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 16 (કમલમ ફળ (ડ્રેગનફ્રુટ) ના વાવેતર) · पृ. 21–22 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૬,૦૦,૦૦૦/હે • સહાય: અનુ.જન જાતિના ખેડુતને ૭૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૪,૫૦,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
₹100प्रति कलम, अधिकतम

सघन आम: ₹100 प्रति कलम (प्रति हेक्टेयर कम से कम 400 कलम), प्रति हेक्टेयर अधिकतम ₹40,000, 0.10 से 2 हेक्टेयर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 18-અ (આંબા, જામફળ ફળપાકમાં ઘનિષ્ઠ ખેતી પધ્ધતિ) · पृ. 25 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सीमा ₹40,000 प्रति हेक्टेयर है; कैलकुलेटर केवल 2 हेक्टेयर की कुल सीमा (₹80,000) लगाता है। पहले साल अंतरफ़सल की पौध: 50%, प्रति हेक्टेयर अधिकतम ₹10,000 (दर्ज नहीं)।

“આંબા પાકમાં કલમ દીઠ મહત્તમ રૂ. ૧૦૦/- અથવા પ્રતિ કલમ ખરેખર થયેલ ખર્ચ બે માંથી જે ઓછું હોય તે ધ્યાને લઇ મહત્તમ રૂ. ૦.૪૦ લાખ પ્રતિ હેક્ટર સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
₹80प्रति पौधा, अधिकतम

सघन अमरूद: ₹80 प्रति कलम या टिश्यू पौधा (प्रति हेक्टेयर कम से कम 555), प्रति हेक्टेयर अधिकतम ₹44,000, 0.10 से 2 हेक्टेयर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 18-અ (આંબા, જામફળ ફળપાકમાં ઘનિષ્ઠ ખેતી પધ્ધતિ) · पृ. 25 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सीमा ₹44,000 प्रति हेक्टेयर है; कैलकुलेटर केवल 2 हेक्टेयर की कुल सीमा (₹88,000) लगाता है।

“જામફળ પાકમાં કલમ/ ટીસ્યુ રોપા દીઠ મહત્તમ રૂ. ૮૦/- અથવા પ્રતિ કલમ/ ટીસ્યુ રોપા દીઠ ખરેખર થયેલ ખર્ચ બે માંથી જે ઓછું હોય તે ધ્યાને લઇ મહત્તમ રૂ. ૦.૪૪ લાખ પ્રતિ હેક્ટર સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
₹5प्रति पौधा, अधिकतम

केले के टिश्यू-कल्चर पौधे: ₹5 प्रति पौधा (प्रति हेक्टेयर कम से कम 3,000), अधिकतम ₹15,000, 0.10 से 1 हेक्टेयर, दो साल में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 18-બ (કેળ પાકના ટીસ્યુકલ્ચર રોપ) · पृ. 26 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल उन किसानों के लिए जिनका दूसरी विभागीय योजनाओं में केले का क्षेत्र पूरा हो चुका।

“કેળપાકના ટીસ્યુકલ્ચર રોપા દીઠ મહત્તમ રૂ.૫/- સહાય ધ્યાને લઇ મહત્તમ રૂ. ૦.૧૫ લાખ પ્રતિ હેક્ટર બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
75%लागत का, अधिकतम

स्वरोज़गार बागवानी नर्सरी (200–500 वर्ग मीटर ढाँचा ₹3,00,000 + स्टार्टर किट ₹50,000): 75%, अधिकतम ₹2,62,500, जीवन में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 19 (સ્વરોજગારલક્ષી બાગાયતી નર્સરી) · पृ. 26 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૩,૫૦,૦૦૦ / એકમ … સહાય: અનુ.જન જાતિના ખેડુતને ૭૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૨,૬૨,૫૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
₹5प्रति पौधा, अधिकतम

पपीता: ₹5 प्रति पौधा (प्रति हेक्टेयर कम से कम 3,000), अधिकतम ₹15,000, 0.10 से 1 हेक्टेयर, दो साल में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 21 (પપૈયા પાકમાં ફળ પાક ઉત્પાદકતા વધારવાનો કાર્યક્રમ) · पृ. 28 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“પપૈયા પાકના રોપા દીઠ મહત્તમ રૂ.૫/- સહાય ધ્યાને લઇ મહત્તમ રૂ. ૦.૧૫ લાખ પ્રતિ હેક્ટર બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
75%लागत का, अधिकतम

30 साल से पुराने आम के बाग़ का नवीनीकरण (छँटाई, ख़ाली जगह भराई, कीट व पोषण प्रबंधन): ₹80,000 प्रति हेक्टेयर का 75% (₹60,000), 0.10 से 2 हेक्टेयर, जीवन में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 23 (ફળપાકોના જુના બગીચાઓને નવસર્જન — આંબા) · पृ. 29 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“એકમ ખર્ચ – મહત્તમ રૂ. ૮૦,૦૦૦/હેકટર … ખર્ચના ૭૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૬૦,૦૦૦/હેકટર બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
75%लागत का, अधिकतम

20 साल से पुराने नींबू के बाग़ का नवीनीकरण: ₹50,000 प्रति हेक्टेयर का 75% (₹37,500), 0.10 से 2 हेक्टेयर, जीवन में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 23 (ફળપાકોના જુના બગીચાઓને નવસર્જન — લીંબુ) · पृ. 29–30 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“એકમ ખર્ચ – મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦/હેકટર … ખર્ચના ૭૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૩૭,૫૦૦/હેકટર બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
75%लागत का, अधिकतम

क्रॉप, गुच्छा और फल कवर: सब्ज़ियों के लिए प्रति हेक्टेयर ₹50,000 तक, केला/पपीता ₹20,000, अनार/खजूर और फल कवर ₹35,000 का 75%; 0.10 से 2 हेक्टेयर, जीवन में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 24 (ક્રોપ કવર / ફ્રુટ કવર) · पृ. 30 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“ખર્ચના ૭૫% કે મહત્તમ રૂ.૩૭,૫૦૦/-પ્રતિ હેકટરની મર્યાદામાં … રૂ.૧૫,૦૦૦/- … રૂ.૨૬,૨૫૦/- … રૂ.૨૬,૨૫૦/-પ્રતિ હેકટરની મર્યાદામાં, બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
75%लागत का, अधिकतम

विभाग की नर्सरी और सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की कलम, पौध और दूसरी रोपण सामग्री: क़ीमत का 75%, अधिकतम ₹7,500, साल में एक बार (काउंटर पर ही घटाकर)।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 27 (બાગાયત ખાતાની નર્સરી અને સેન્ટર ઓફ એક્સેલેન્સ ખાતે ઉત્પાદીત પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ્સ) · पृ. 32 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“નર્સરી/સી.ઓ.ઈ.ખાતે ઉત્પાદીત થતા કલમ/રોપા/ધરૂ/અન્ય બાગાયતી પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ્સમાં નક્કી કરેલ ભાવના ૭૫% અથવા મહત્તમ રૂ.૭૫૦૦/- ની મર્યાદામાં એટસોર્સ સહાય ચુકવવાની રહેશે.”

PoCRA orchard planting नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी (पोकरा) चरण-2 — फल बाग़ रोपण

100%लागत का, अधिकतम

परियोजना गाँवों के 0.10–5 हेक्टेयर वाले किसान: गड्ढे, रोपण, पौध संरक्षण, खाली जगह भरने और खाद के लिए परिशिष्ट-अ की पूरी प्रति हेक्टेयर राशि (वास्तविक ख़र्च से अधिक नहीं), 3 साल में।

स्रोत पोकरा चरण-2 मार्गदर्शक सूचना: फल बाग़ रोपण · धारा cl. 3.3 (ब) and 3.4 (100% project funding of items 1–5), 3.5 (actual cost if lower), 2.4 (0.10–5 ha); परिशिष्ट-अ गोषवारा · पृ. 3–4, 12–13 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल 21 ज़िलों (छत्रपति संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड़, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाल, बुलढाणा, वर्धा, जलगाँव, नासिक) के 7,201 पोकरा चरण-2 परियोजना गाँवों में। ज़मीन तैयार करना, गड्ढे भरना, निराई-गुड़ाई और बाड़ किसान के ख़र्च पर (खंड 3.3 अ)। मनरेगा मज़दूरी या सामग्री दरें बदलने पर दरें बदलती हैं (3.10)। केवल व्यक्तिगत किसान, संस्थाएँ नहीं (2.1); किसी अन्य योजना में पहले लगाया क्षेत्र 5 हेक्टेयर में से घटेगा (2.5)। यह राज्यव्यापी भाऊसाहेब फुंडकर फल बाग़ योजना से अलग है, जिसकी 2023-24 मार्गदर्शक सूचनाओं का यह पालन करती है (3.1)।

“ब. प्रकल्प अनुदानीत बाबी / कामे — १. खड्डे खोदणे. २. कलमे लागवड करणे. ३. पीक संरक्षण करणे ४. नांग्या भरणे. ५. रासायनिक/सेंद्रिय खते — 100 % नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प”

PoCRA silk (mulberry) unit नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी (पोकरा) चरण-2 — रेशम उद्योग: शहतूत, कीट पालन गृह और उपकरण

90%लागत का, अधिकतम

शहतूत रोपण: ₹60,000 प्रति एकड़ का 75% (अनुसूचित जाति/जनजाति 90%) — ₹45,000 या ₹54,000 प्रति एकड़।

स्रोत पोकरा चरण-2 मार्गदर्शक सूचना: रेशम उद्योग इकाई · धारा रेशीम उदयोग या घटका अंतर्गत समाविष्ट घटक व अर्थसहाय्य, table row १ (तुती लागवड) · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
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शहतूत के लिए कम से कम 0.40 हेक्टेयर मध्यम से भारी, अच्छी जल निकासी वाली सिंचित ज़मीन चाहिए (मानदंड 3–5)। केवल 21 ज़िलों (छत्रपति संभाजीनगर, बीड, जालना, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड़, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाल, बुलढाणा, वर्धा, जलगाँव, नासिक) के 7,201 पोकरा चरण-2 परियोजना गाँवों में। सामान्य किसान 75%, अनुसूचित जाति व जनजाति किसान 90% — मानक या वास्तविक ख़र्च, जो कम हो। एक परिवार से एक व्यक्ति, 5 हेक्टेयर तक ज़मीन, और किसी अन्य सरकारी योजना से रेशम सहायता ली हो तो पात्र नहीं। कम से कम 5 साल रेशम उद्योग करना ज़रूरी।

“तुती लागवड — प्रति एकर — ६०,००० — ४५,००० (७५%) — ५४,००० (९०%)”

MP fruit plantation scheme फल पौध रोपण योजना

40%लागत का, अधिकतम

इकाई लागत का 40–50%, ड्रिप रहित अधिकतम ₹30,000–₹50,000 और ड्रिप सहित ₹40,000–₹80,000 प्रति हेक्टेयर (सामान्य, उच्च या अति उच्च घनत्व), ¼ से 4 हेक्टेयर तक।

स्रोत म.प्र. उद्यानिकी — फल पौध रोपण योजना विवरण · धारा item 6 (अनुदान की पात्रता) and table; item 4 (स्वरूप) · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति हेक्टेयर इकाई लागत: सामान्य ₹60,000 (ड्रिप सहित ₹1,00,000), उच्च घनत्व ₹1,00,000 (₹1,50,000), अति उच्च ₹1,25,000 (₹2,00,000)। तालिका में सामान्य दूरी पर 40–50% और बाक़ी पर 40% छपा है; आपकी लागत भरने पर हम 40% गिनते हैं ताकि राशि ज़्यादा न दिखे। योजना-पत्रक पर तारीख़ नहीं है (2019 की फ़ाइल); 2026-27 के बजट में योजना की राशि है, पर मौजूदा दरें ज़िला कार्यालय से पुष्टि करें।

“निर्धारित मापदण्ड अनुसार 40-50 प्रतिशत अनुदान सहायता 60:20:20 के अनुपात में तीन वर्षो में देय है ।”

MP spice area expansion मसाला क्षेत्र विस्तार योजना

50%लागत का, अधिकतम

इकाई लागत का 50%, बीज वाले मसालों पर अधिकतम ₹10,000 या जड़/कंद वाले मसालों (हल्दी, अदरक, लहसुन) पर अधिकतम ₹50,000 प्रति हेक्टेयर, 0.25 से 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत म.प्र. उद्यानिकी — राज्य पोषित योजनायें · धारा 3. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पुस्तिका में इकाई लागत नहीं छपी; सीमा के भीतर 50% देखने के लिए अपनी लागत भरें। पुस्तिका पर तारीख़ नहीं है (2019 की फ़ाइल); 2026-27 के बजट में योजना की राशि है, पर मौजूदा दरें ज़िला कार्यालय से पुष्टि करें।

“उन्नत/संकर मसाला फसल के क्षेत्र विस्तार के लिये इकाई लागत का 50 प्रतिशत बीज वाली फसल हेतु अधिकतम रूपये10000/- प्रति हेक्टेयर तथा जड़ एवं कंद/प्रकंद वाली फसलों जैसे- हल्दी, अदरक, लहसुन के लिये अधिकतम रूपये 50,000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है । योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टेयर से लेकर 2.00 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है ।”

CG integrated horticulture scheme समेकित उद्यानिकी कार्य योजना (छत्तीसगढ़)

50%लागत का, अधिकतम

बाग़ की फेंसिंग के लिए ₹1,08,970 प्रति हेक्टेयर का 50% — अधिकतम ₹54,485 प्रति हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत समेकित उद्यानिकी कार्य योजना दिशा-निर्देश (03.07.2025) · धारा Cl. 9(अ), component table (per hectare, ₹ lakh), item 1 · पृ. 4 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

विभाग की सामुदायिक फेंसिंग योजना से पहले लाभ ले चुके किसानों को नहीं (कंडिका 9)। न्यूनतम रकबा 1 हेक्टेयर (कंडिका 7(3))।

“फेंसिंग | हेक्टेयर | 1.08970 | 0.54485 | 50%”
25%लागत का, अधिकतम

फल पौध रोपण के लिए ₹43,750 प्रति हेक्टेयर का 25% — लगभग ₹10,938 प्रति हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत समेकित उद्यानिकी कार्य योजना दिशा-निर्देश (03.07.2025) · धारा Cl. 9(अ), component table (per hectare, ₹ lakh), item 2 · पृ. 4 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“फल पौध रोपण | हेक्टेयर | 0.4375 | 0.10938 | 25%”
₹30,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

नए बाग़ में अंतरवर्तीय फसल के रूप में सब्ज़ी लगाने पर पूरे ₹30,000 प्रति हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत समेकित उद्यानिकी कार्य योजना दिशा-निर्देश (03.07.2025) · धारा Cl. 9(अ), component table (per hectare, ₹ lakh), item 3 · पृ. 4 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“फलोद्यानों में अंतरवर्तीय फसल के रूप में सब्जी फसलों का रोपण | हेक्टेयर | 0.3000 | 0.3000 | 100%”

CG turmeric & ginger scheme मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना (छत्तीसगढ़)

40%लागत का, अधिकतम

प्रति हेक्टेयर बीज की कीमत का 40%, हल्दी (2,500 कि.ग्रा. बीज) पर अधिकतम ₹46,000 या अदरक (1,500 कि.ग्रा. बीज) पर ₹48,800, 0.25 से 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना दिशा-निर्देश (23.07.2025) · धारा Cl. 10 “योजना के घटक एवं अनुदान”, table (per hectare), items 1–2 seed rows · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“हल्दी बीज (2500 कि.ग्रा.) — आदान की कीमत का 40% अथवा रू. 46,000/- जो भी कम हो। अदरक बीज (1500 कि.ग्रा.) — आदान की कीमत का 40% अथवा रू. 48,800/- जो भी कम हो।”
₹1,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

जैव उर्वरक/सूक्ष्म तत्व के ₹500 और पौध संरक्षण रसायन के ₹500 — कुल ₹1,000 प्रति हेक्टेयर।

स्रोत मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना दिशा-निर्देश (23.07.2025) · धारा Cl. 10, table (per hectare), items 1–2 input rows · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ये लाइसेंसधारी विक्रेता से ख़रीदें; भुगतान से पहले बिलों का सत्यापन होता है (कंडिका 11(4))।

“जैव उर्वरक/सूक्ष्म तत्व 500/- ; पौध संरक्षण रसायन 500/-”

CG potato demonstration scheme आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना (छत्तीसगढ़)

100%लागत का, अधिकतम

0.40 हेक्टेयर के लिए 800 कि.ग्रा. आलू बीज की कीमत, अधिकतम ₹40,000।

स्रोत आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना दिशा-निर्देश (19.06.2025) · धारा Cl. 9(1), table “अधिकतम अनुदान राशि”, item 1 · पृ. Page 3 of 11 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

तालिका अधिकतम अनुदान छापती है; इससे महँगे बीज का अंतर किसान देगा (कंडिका 10(2))।

“0.40 हेक्टेयर हेतु फसल प्रदर्शन पर विभिन्न घटकों में देय अधिकतम अनुदान … आलू बीज (800 कि.ग्रा.) 40,000/-”
100%लागत का, अधिकतम

जैव उर्वरक/सूक्ष्म तत्व पर अधिकतम ₹500 और पौध संरक्षण रसायन पर ₹500 — कुल ₹1,000।

स्रोत आलू फसल प्रदर्शन विकास योजना दिशा-निर्देश (19.06.2025) · धारा Cl. 9(1), table “अधिकतम अनुदान राशि”, items 2–3 · पृ. Page 3 of 11 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“जैव उर्वरक/सूक्ष्म तत्व 500/- ; पौध संरक्षण रसायन 500/-”

Bihar coconut seedlings (75%) नारियल पौधा वितरण योजना (राज्य योजना), बिहार

75%लागत का, अधिकतम

नारियल पौधा: ₹85 का 75% (₹63.75 प्रति पौधा), एक लाभार्थी को 5 से 712 पौधे।

स्रोत नारियल पौधा वितरण योजना — 2026-27 की स्वीकृति (01.06.2026) · धारा para 5 (unit cost and 75% subsidy) and para 6 (5–712 plants) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कम से कम 5 पौधे। 2026-27 के ऑनलाइन आवेदन पृष्ठ पर इकाई लागत ज़्यादा छपी है (₹115: ₹100 उत्पादन + ₹15 परिवहन; 75% = ₹86.25); स्वीकृत्यादेश में संशोधन होने तक हम आदेश की ₹85 / ₹63.75 दर ही दिखाते हैं, ताकि राशि बढ़ा-चढ़ाकर न बताई जाए।

“नारियल के पौधा की इकाई लागत 85.00 रूपये (उत्पादन व्यय 70.00 रूपये एवं जिला परिवहन व्यय 15.00 रूपये) है। इकाई लागत 85.00 रूपये प्रति पौधा पर 75 प्रतिशत सहायतानुदान यानि 63.75 रूपये देय होगा। … एक लाभार्थी को न्यूनतम 5 तथा अधिकतम 712 पौधा (प्रति हेक्टेयर 178 पौधा) अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जायेगा।”

Bihar seed spices (₹20,000/ha) बीज मसाले (धनिया, मेथी, सौंफ, मंगरैल एवं अजवाइन) की योजना (राज्य योजना), बिहार

40%लागत का, अधिकतम

बीज मसाले: ₹50,000 प्रति हेक्टेयर का 40% (₹20,000 प्रति हेक्टेयर), अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत बीज मसाले की योजना — 2026-27 की स्वीकृति (03.07.2026) · धारा para 6 (MIDH 2025 cost norm, 40%) and para 8 (0.10–2 ha) · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.10 हेक्टेयर), अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) (कंडिका 8)। भूमिहीन और बटाईदार किसान एकरारनामा के साथ आवेदन कर सकते हैं। दर MIDH परिचालन दिशानिर्देश 2025 से ली गई है, पर योजना राज्य के पैसे से चलती है।

“बीज मसाला फसलों हेतु लागत 50,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है, जिसका 40 प्रतिशत अर्थात् 20,000.00 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिये इनपुट उपादानों हेतु फसल के भौतिक सत्यापन पश्चात्, एक किस्त में अनुदान दिया जायेगा।”

Bihar cluster horticulture (₹1 lakh/acre) “क्लस्टर में बागवानी” की योजना (राज्य योजना), बिहार

₹1,00,000प्रति एकड़, अधिकतम

अमरूद, नींबू, एप्पल बेर, बेल, कटहल, पपीता, आँवला, अनार या सुगंधित पौधे: ₹1,00,000 प्रति एकड़ अनुदान, अधिकतम 10 एकड़।

स्रोत “क्लस्टर में बागवानी” योजना स्वीकृति, 2025-26 से 2027-28 (18.02.2026) · धारा para 5 (grant per acre), para 8 (0.25–10 acres) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

अनुदान में पौध सामग्री, खेत की तैयारी, खाद एवं पोषक तत्व, कीटनाशी, सिंचाई और घेराबंदी के साथ शुरुआती वर्षों में आमदनी न होने की भरपाई भी शामिल है (कंडिका 5)। क्लस्टर एक राजस्व गाँव में 25 एकड़ का (ड्रैगन फ्रूट के लिए 15 एकड़) (कंडिका 7); प्रति किसान 0.25 से 10 एकड़ (कंडिका 8)। भुगतान दो किस्तों में 65:35; दूसरी किस्त 75% पौधे जीवित रहने पर (कंडिका 13)। चयन कोटि अनुपात 78.537 : 20 : 1.463 (सामान्य : अनु0 जाति : अनु0 जनजाति), 30% महिलाएँ (कंडिका 16)।

“योजना अन्तर्गत क्लस्टर निर्माण हेतु चयनित फसल यथा–अमरूद, नींबू, एप्पल बेर, बेल, कटहल, पपीता, आंवला, अनार एवं सुगंधित पौधा (तुलसी, लेमनग्रास, पामारोजा एवं जावा सिट्रोनेला) हेतु अनुदान की राशि 1.00 लाख रूपये प्रति एकड़ … दिया जाएगा।”
₹2,00,000प्रति एकड़, अधिकतम

ड्रैगन फ्रूट: ₹2,00,000 प्रति एकड़ अनुदान, अधिकतम 10 एकड़।

स्रोत “क्लस्टर में बागवानी” योजना स्वीकृति, 2025-26 से 2027-28 (18.02.2026) · धारा para 5 (grant per acre), para 8 (0.25–10 acres) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

अनुदान में पौध सामग्री, खेत की तैयारी, खाद एवं पोषक तत्व, कीटनाशी, सिंचाई और घेराबंदी के साथ शुरुआती वर्षों में आमदनी न होने की भरपाई भी शामिल है (कंडिका 5)। क्लस्टर एक राजस्व गाँव में 25 एकड़ का (ड्रैगन फ्रूट के लिए 15 एकड़) (कंडिका 7); प्रति किसान 0.25 से 10 एकड़ (कंडिका 8)। भुगतान दो किस्तों में 65:35; दूसरी किस्त 75% पौधे जीवित रहने पर (कंडिका 13)। चयन कोटि अनुपात 78.537 : 20 : 1.463 (सामान्य : अनु0 जाति : अनु0 जनजाति), 30% महिलाएँ (कंडिका 16)।

“एवं ड्रैगन फ्रूट हेतु अनुदान की राशि 2.00 लाख रूपये प्रति एकड़ दिया जाएगा।”

Bihar betel-vine (paan) bareja grant पान विकास योजना (राज्य योजना), बिहार

₹11,750प्रति 100 वर्ग मीटर बरेजा (प्रति किसान एक), अधिकतम

बरेजा में पान: प्रति किसान 100 वर्ग मीटर (0.01 हेक्टेयर) के लिए ₹11,750।

स्रोत पान विकास योजना — 2026-27 की निकासी स्वीकृति (22.07.2026) · धारा para 4 · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

2026-27 की राशि 2,79,600 वर्ग मीटर के लिए है — 2025-26 के लक्ष्य के विरुद्ध हासिल क्षेत्र (कंडिका 3); बाक़ी शर्तें मूल स्वीकृत्यादेश सं0 53, दिनांक 02.06.2025 की हैं (कंडिका 8), जिसे हमने संग्रहित नहीं किया।

“पान विकास योजनान्तर्गत बरेजा में पान की खेती हेतु प्रति कृषक 100 वर्गमीटर (0.01 हे0) के लिए 11750.00 (ग्यारह हजार सात सौ पचास) रूपये मात्र का अनुदान प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के भौतिक सत्यापनोपरांत संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी के द्वारा जांचोपरान्त भुगतान किया जायेगा।”

Meghalaya Vegetable Development Scheme सब्ज़ी विकास योजना (राज्य योजना), मेघालय

75%लागत का, अधिकतम

हाइब्रिड, अधिक उपज वाले और खुले परागण वाले सब्ज़ी बीज 75% छूट पर।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Vegetable Development Scheme, Q.3 (i) · पृ. 18 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(i) 75% subsidy sale of hybrid, HYV and OP quality vegetable seeds.”
200 वर्ग मीटर तक मचानपूरा ख़र्च सरकार का

स्क्वैश और दूसरी बेल वाली सब्ज़ियों के लिए मचान, हर किसान को 200 वर्ग मीटर तक, पूरा मुफ़्त।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Vegetable Development Scheme, Q.3 (iii) · पृ. 18 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(iii) 100% assistance limited to 200 sqm per beneficiary in trellis making.”

Meghalaya Floriculture Development Scheme पुष्प उत्पादन विकास योजना (राज्य योजना), मेघालय

50%लागत का, अधिकतम

फूलों की पौध आधी कीमत पर।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Floriculture Development Scheme, Q.3 (i) · पृ. 22 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(i) 50% subsidy on sale of flower planting materials.”

Meghalaya Fruit Development Scheme फल विकास योजना (राज्य योजना) — फलों की पौध और संतरा बाग़ों का जीर्णोद्धार, मेघालय

50%लागत का, अधिकतम

फलों की पौध आधी कीमत पर; पुराने संतरा बाग़ों के जीर्णोद्धार के लिए सामग्री।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Fruit Development Scheme, Q.3 (i)–(ii) · पृ. 19 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

संतरा जीर्णोद्धार की मदद पौध और सामग्री के रूप में मिलती है; एफ़एक्यू में इसकी कोई दर नहीं छपी, इसलिए केवल पौध पर 50% सब्सिडी दिखाई गई है। स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(i) 50% subsidy sale of planting materials. (ii) Planting materials and input assistance for citrus rejuvenation programme.”

Meghalaya Tea Development Scheme चाय विकास योजना (राज्य योजना), मेघालय

₹10,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

चाय के हर हेक्टेयर पर ₹10,000, एक बार, 2 हेक्टेयर तक वाले उत्पादकों को।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Tea Development Scheme, Q.2 and Q.3 (ii) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

2 हेक्टेयर की सीमा प्रश्न 4 की पात्रता शर्त है (2 हेक्टेयर तक ज़मीन), इसलिए हम अधिकतम 2 हेक्टेयर गिनते हैं। स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(ii) One-time financial assistance @ ₹10000/- per hectare.”
50%लागत का, अधिकतम

जैव-उर्वरक, जैव-कीटनाशक, पौध सुरक्षा उपकरण, ब्रश कटर और चाय हार्वेस्टर की आधी कीमत।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Tea Development Scheme, Q.3 (iii) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(iii) 50% subsidy on bio-fertilizers, bio-pesticides, bio-fungicides, plant protection equipments, brush cutters, harvesters’ etc.”

Sikkim wildlife-damage ex-gratia (livestock & crops) जंगली जानवरों से मारे गए पशुओं और फसल नुकसान पर अनुग्रह राशि, सिक्किम

₹10हर बर्बाद इलायची कंद या मक्का भुट्टे पर

हर बर्बाद इलायची कंद या मक्का भुट्टे पर ₹10; धान, बाजरा, आलू, फल, सब्ज़ी, अदरक और सूची की दूसरी फसलों के लिए बर्बाद रकबे का भुगतान बाज़ार मूल्य पर।

स्रोत सिक्किम राजपत्र सं. 185 (2023) — जंगली जानवरों से मारे गए पशुओं और फसल नुकसान की मुआवज़ा दरें · धारा Notification No. 132/GOS/F&ED/SECY, cl. II (i)–(xxvii) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: 2023 की अधिसूचना की कोई अंतिम तारीख़ नहीं है और इसके अनुसार 1 जनवरी 2024 से दरें हर साल 5% बढ़ती हैं, पर भुगतान की पुष्टि करने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। हम 2023 की मूल दरें दिखाते हैं, जो अभी मिलने वाली राशि से कम हो सकती हैं।

“II. The rates of Ex-gratia payment for crop depredation/damaged: (i) Cardamom No. of rhizomes @ ₹ 10/- each (ii) Maize No. of cobs @ ₹ 10/- each (iii) Paddy Area damaged Assessment based on market value”

Coconut area expansion (Karnataka) नारियल क्षेत्र विस्तार — ₹9,225 प्रति हेक्टेयर के मुफ़्त पौधे (समग्र बागवानी विकास, कर्नाटक)

₹9,225प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

हर वर्ग के किसान को 0.20 से 1 हेक्टेयर नए नारियल रोपण पर ₹9,225 प्रति हेक्टेयर (₹75 के 123 पौधों की क़ीमत)।

स्रोत कर्नाटक बागवानी — नारियल क्षेत्र विस्तार दिशानिर्देश 2023-24 · धारा Section 6 “ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ” and cost table (spacing 9×9 m, 123 plants) · पृ. p.2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सहायता पौधों के रूप में मिलती है, नक़द नहीं; रकबा कम से कम 0.20 हेक्टेयर होना चाहिए (पृ.3), और इसे पाने वाला किसान नारियल विकास बोर्ड, मनरेगा या दूसरी योजनाओं से नारियल क्षेत्र विस्तार अनुदान नहीं ले सकता (खंड 7, क्रम 5)। ये 2023-24 के दिशानिर्देश लेखा शीर्ष 2401-00-111-0-08 के तहत हैं, जिसमें 2026-27 में राशि नहीं है; विभाग के मौजूदा “राज्य क्षेत्र योजनाएँ” पृष्ठ पर कार्यक्रम अब भी समग्र बागवानी विकास के तहत है, पर चालू वर्ष का आदेश नहीं मिला, इसलिए स्थिति अज्ञात है।

“ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತೆಂಗಿನ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.31,966.59ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ರೂ.9225.00ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ರೈತರು ರೂ.22741.59ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.”

Kerala spices area expansion मसाला विकास — काली मिर्च, जायफल, लौंग, अदरक और हल्दी का क्षेत्र विस्तार (केरल, 2026-27)

₹17,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

नया काली मिर्च बाग़ लगाने पर ₹17,000 प्रति हेक्टेयर (रोपण सामग्री, आदान और पौध संरक्षण)।

स्रोत केरल “मसाला विकास” 2026-27 कार्य निर्देश (परिपत्र ADFW/4258/2026-TS(2), 02.09.2026) · धारा 1.1 Area Expansion of Black Pepper, (b) and (d) · पृ. p.1–2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल AIMS पोर्टल पर पंजीकृत छोटे और सीमांत किसानों के लिए, क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के साथ।

“The estimated cost for the establishment of one hectare of pepper garden is Rs 40000/- by the internal estimation conducted by the department. An assistance to the tune of Rs. 17000 per hectare can be given for planting materials, critical inputs needed during their planting, prophylactic pest and disease management practices at the time of planting etc.”
₹40,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

जायफल के ग्राफ़्ट ₹40,000 प्रति हेक्टेयर तक (एक ग्राफ़्ट पर अधिकतम ₹250, या असली कीमत अगर कम हो)।

स्रोत केरल “मसाला विकास” 2026-27 कार्य निर्देश (परिपत्र ADFW/4258/2026-TS(2), 02.09.2026) · धारा 1.2 Area Expansion of Nutmeg, (a), (c), (g) and closing para · पृ. p.3–5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल AIMS पोर्टल पर पंजीकृत छोटे और सीमांत किसानों के लिए, क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के साथ। रोपण सामग्री 100% सहायता पर मिलती है; हर ग्राफ़्ट का भुगतान ₹250 या असली कीमत, जो कम हो, पर होता है।

“It is sanctioned to establish nutmeg in an area of 292.85765 ha with a financial outlay of Rs.117.14306 lakh with financial assistance @ 40000/Ha. … The maximum rate of assistance per grafts shall be Rs. 250.00 or the actual cost of it whichever is less.”
₹13,750प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

नारियल बाग़ों में अंतरफ़सल के रूप में लौंग की रोपण सामग्री, ₹13,750 प्रति हेक्टेयर तक।

स्रोत केरल “मसाला विकास” 2026-27 कार्य निर्देश (परिपत्र ADFW/4258/2026-TS(2), 02.09.2026) · धारा 1.3 Area Expansion of Clove, (a), (b) and (e) · पृ. p.5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल AIMS पोर्टल पर पंजीकृत छोटे और सीमांत किसानों के लिए, क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के साथ।

“Cost of planting materials at a maximum rate of Rs.13,750 per hectare is admissible under this scheme component.”
₹15,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

अदरक या हल्दी पर ₹15,000 प्रति हेक्टेयर — रोपण सामग्री, चूना, कम्पोस्ट, जैव उर्वरक और जैव नियंत्रक।

स्रोत केरल “मसाला विकास” 2026-27 कार्य निर्देश (परिपत्र ADFW/4258/2026-TS(2), 02.09.2026) · धारा 2) Area expansion of Ginger and Turmeric, (b) and (c) · पृ. p.6 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल AIMS पोर्टल पर पंजीकृत छोटे और सीमांत किसानों के लिए, क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के साथ।

“An assistance of Rs. 15,000/- per hectare is sanctioned for planting materials, lime, compost/farm yard manure, wood ash, bio fertilizers and bio control agents.”

Keragramam & Kera Raksha Vaaram नारियल विकास 2026-27 — केरग्रामम क्लस्टर सहायता और केर रक्षा वारम (केरल)

₹1,000प्रति पेड़, अधिकतम

केरग्रामम में हर रोगी, पुराने या बूढ़े नारियल पेड़ को काटकर हटाने पर ₹1,000।

स्रोत केरल नारियल विकास 2026-27 कार्य निर्देश (परिपत्र ADFW/4401/2026-TB1, 14.08.2026) · धारा Cafeteria of activities and its rates for Keragramam Ist year, item A.1(f) · पृ. p.7–8 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केरग्रामम की सहायता केवल 2026-27 के लिए अधिसूचित 40 केरग्रामम क्लस्टरों (हर एक 100 हेक्टेयर) में है; अपने कृषि भवन से पूछें कि आपकी पंचायत उनमें है या नहीं। प्रति-पेड़ घटकों की कुल सीमा ₹19,200 प्रति हेक्टेयर है।

“Cut & removal of disease affected, old and senile palms ₹1000 per palm”
₹60प्रति पौधा, अधिकतम

हटाए गए पेड़ों की जगह लगाए हर अच्छे नारियल पौधे पर ₹60।

स्रोत केरल नारियल विकास 2026-27 कार्य निर्देश (परिपत्र ADFW/4401/2026-TB1, 14.08.2026) · धारा Cafeteria of activities and its rates for Keragramam Ist year, item A.1(g) (subsidy 50%, ₹60/seedling) · पृ. p.8 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केरग्रामम की सहायता केवल 2026-27 के लिए अधिसूचित 40 केरग्रामम क्लस्टरों (हर एक 100 हेक्टेयर) में है; अपने कृषि भवन से पूछें कि आपकी पंचायत उनमें है या नहीं। प्रति-पेड़ घटकों की कुल सीमा ₹19,200 प्रति हेक्टेयर है।

“Replanting with good quality seedlings 50 ₹60/ seedling”
₹75प्रति पेड़, अधिकतम

राज्यव्यापी केर रक्षा वारम अभियान में शिखर सफ़ाई और कीट नियंत्रण के लिए ₹75 प्रति पेड़ (₹25 कीटनाशक/जैव कीटनाशक और ₹50 चढ़ाई शुल्क)।

स्रोत केरल नारियल विकास 2026-27 कार्य निर्देश (परिपत्र ADFW/4401/2026-TB1, 14.08.2026) · धारा I.D. Kera Raksha Vaaram — crown cleaning and PPC/bio-pesticide application including labour charge · पृ. p.10–11 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल केरग्रामम में नहीं, पूरे केरल में चलता है; 2026-27 में 12.84 लाख पेड़ों का लक्ष्य है, ज़्यादा कीट-रोग वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता। पेड़ों के थालों के लिए हरी खाद के बीज भी मिलते हैं (₹6.25 प्रति पेड़)।

“For this, an amount of ₹75.00 per palm is given, which includes ₹ 25/- for the cost of PPC/Bio pesticide and ₹50/- as a climbing charge.”

UK Off-season vegetables उत्तराखण्ड में बेमौसमी सब्जी उत्पादन (राज्य सैक्टर)

75%लागत का, अधिकतम

पहाड़ में बेमौसमी सब्ज़ी: ₹50,000 प्रति हेक्टेयर का 75%, अधिकतम 1 हेक्टेयर — अधिकतम ₹37,500।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 12 उत्तराखण्ड में बेमौसमी सब्जी उत्पादन · पृ. 4 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: विभाग की तालिका पर तारीख़ नहीं है और इस मद का नाम लेने वाला चालू वर्ष का कोई आदेश नहीं मिला। ज़िला उद्यान अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष यह खुला है या नहीं।

“उत्तराखण्ड में बेमौसमी सब्जी उत्पादन — उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में बेमौसमी सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु राजसहायता। — रू0 50,000 प्रति है0 का 75% — 01 है0”

UK Red chilli incentive मसाला मिर्च को प्रोत्साहन देने हेतु योजना, उत्तराखण्ड

₹700प्रति कुन्तल, अधिकतम

अच्छी गुणवत्ता की लाल मिर्च के हर कुन्तल पर ₹700।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 18 मसाला मिर्च को प्रोत्साहन देने हेतु योजना · पृ. 4 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

तालिका में मात्रा की कोई ऊपरी सीमा नहीं छपी। स्थिति अज्ञात: विभाग की तालिका पर तारीख़ नहीं है और इस मद का नाम लेने वाला चालू वर्ष का कोई आदेश नहीं मिला। ज़िला उद्यान अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष यह खुला है या नहीं।

“मसाला मिर्च को प्रोत्साहन देने हेतु योजना — प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त मसाला मिर्च (लाल मिर्च) की खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को प्रोत्साहन राशि देना — प्रोत्साहन राशि रु0 700 प्रति कु0”

HP Pushp Kranti (flowers) हिमाचल पुष्प क्रांति योजना (फूलों की खेती), हिमाचल प्रदेश

50%लागत का, अधिकतम

ढके ढाँचे में कार्नेशन या जरबेरा की रोपण सामग्री और खेती: लागत का 50%, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर (मानक ₹610/वर्ग मीटर)।

स्रोत हिमाचल पुष्प क्रांति योजना दिशानिर्देश 2018-19 · धारा para 10(a) table, items 5–6 · पृ. 7 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: उद्यान विभाग अपने योजना पृष्ठ पर यही दिशानिर्देश दिखाता है, पर ये 2018-19 / 2019-20 के हैं और चालू वर्ष का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें योजना का नाम हो। उद्यान विकास अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष इसके लिए पैसा है या नहीं।

“Cost of planting material & cultivation of Carnation & Gerbera under poly house/shade net house — Rs. 610/sqm — 50% of cost limited to 4000 sqm per beneficiary”

HADP orchard rejuvenation & protected cultivation एचएडीपी — बाग़ों का जीर्णोद्धार और संरक्षित खेती (डिज़ाइनर प्लांट परियोजना), जम्मू-कश्मीर

50%लागत का, अधिकतम

बाग़ के जीर्णोद्धार की लागत का 50%, अधिकतम ₹6 लाख प्रति हेक्टेयर (अनुमान ₹12 लाख प्रति हेक्टेयर = 20 कनाल)।

स्रोत जम्मू-कश्मीर एचएडीपी — 29 परियोजनाओं के कार्यान्वयन दिशानिर्देश · धारा Project 21 “Production of Designer Plants for promotion of HD plants and rejuvenation of orchards”, Rejuvenation of orchards for quality production and enhanced productivity, para d and “Estimated cost for rejuvenation of 1 ha Apple orchard” · पृ. printed 46 (PDF 47) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

छपा अनुमान सेब के लिए है (टॉप-वर्किंग, ग्राफ़्टिंग, प्रति कनाल 20 पौधों से खाली जगह भरना, सायन लकड़ी, इनपुट)। असल लागत कम हो तो सब्सिडी असल लागत का 50% होगी। एचएडीपी अभी चल रहा है (2026 के सरकारी आदेश 2026-27 के लिए एचएडीपी की राशि मंज़ूर करते हैं), पर इस परियोजना के किसान घटकों का कोई ताज़ा आदेश हमें नहीं मिला, और दरें 2022 के दिशानिर्देशों से हैं। पैसा लगाने से पहले विभाग से पक्का कर लें।

“The orchard rejuvenation shall carried out on first cum serve basis with 50% assistance to the maximum of Rs. 6.0 Lakh per Ha as per below given estimates. … Total cost per ha (20 Kanals) 1200000/=”