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चाय विकास योजना (राज्य योजना), मेघालय

Meghalaya Tea Development Scheme · बागवानी निदेशालय, मेघालय सरकार · राज्य योजना

छोटे चाय उत्पादकों (2 हेक्टेयर तक) को एक बार ₹10,000 प्रति हेक्टेयर, ₹4.50 प्रति पौधे की दर पर चाय के पौधे, जैव-उत्पाद, पौध सुरक्षा उपकरण, ब्रश कटर और हार्वेस्टर पर 50% छूट, और जैविक प्रमाणन शुल्क मिलता है।

मुख्य लाभ
₹10,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम
घटक
2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
6तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

₹10,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

चाय के हर हेक्टेयर पर ₹10,000, एक बार, 2 हेक्टेयर तक वाले उत्पादकों को।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Tea Development Scheme, Q.2 and Q.3 (ii) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

2 हेक्टेयर की सीमा प्रश्न 4 की पात्रता शर्त है (2 हेक्टेयर तक ज़मीन), इसलिए हम अधिकतम 2 हेक्टेयर गिनते हैं। स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(ii) One-time financial assistance @ ₹10000/- per hectare.”
50%लागत का, अधिकतम

जैव-उर्वरक, जैव-कीटनाशक, पौध सुरक्षा उपकरण, ब्रश कटर और चाय हार्वेस्टर की आधी कीमत।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Tea Development Scheme, Q.3 (iii) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(iii) 50% subsidy on bio-fertilizers, bio-pesticides, bio-fungicides, plant protection equipments, brush cutters, harvesters’ etc.”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए हेक्टेयर की संख्या भरें।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Tea Development Scheme, Q.2 and Q.3 (ii) · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)

2 हेक्टेयर की सीमा प्रश्न 4 की पात्रता शर्त है (2 हेक्टेयर तक ज़मीन), इसलिए हम अधिकतम 2 हेक्टेयर गिनते हैं। स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • काश्तकार या बटाईदार

ज़रूरी काग़ज़

  • सादे काग़ज़ पर लिखा आवेदन (कोई तय फ़ॉर्म नहीं), नज़दीकी उद्यान विकास अधिकारी (चाय) के माध्यम से (FAQ प्रश्न 5, पृ. 20)

आवेदन कैसे करें

  1. 2 हेक्टेयर तक अपनी या पट्टे की ज़मीन वाले वास्तविक किसान आवेदन कर सकते हैं (एफ़एक्यू, चाय विकास योजना, प्रश्न 4)।
  2. सादे काग़ज़ पर नज़दीकी बागवानी विकास अधिकारी (चाय) या ज़िला बागवानी अधिकारी (चाय) को आवेदन दें (प्रश्न 5, 7)।
  3. चयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होता है (प्रश्न 6)।

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।