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योजना चालू है

मसाला क्षेत्र विस्तार योजना

बजट में राशि: म.प्र. बजट 2026-27, मांग संख्या 50 — उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण (18 फ़र॰ 2026, योजना (6522) मसाला क्षेत्र विस्तार योजना — बजट अनुमान 2026-2027: 0101-सामान्य 9,15,00; 0102-अनुसूचित जनजाति उप योजना 3,45,00; 0103-अनुसूचित जाति उप योजना 2,40,00 (हज़ार रुपये))

MP spice area expansion · उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश · राज्य योजना

0.25 से 2 हेक्टेयर में उन्नत या संकर मसाला फ़सल पर राज्य अनुदान: इकाई लागत का 50%, बीज वाले मसालों पर अधिकतम ₹10,000 और हल्दी, अदरक, लहसुन पर अधिकतम ₹50,000 प्रति हेक्टेयर।

मुख्य लाभ
50%लागत का, अधिकतम
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
5तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

50%लागत का, अधिकतम

इकाई लागत का 50%, बीज वाले मसालों पर अधिकतम ₹10,000 या जड़/कंद वाले मसालों (हल्दी, अदरक, लहसुन) पर अधिकतम ₹50,000 प्रति हेक्टेयर, 0.25 से 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत म.प्र. उद्यानिकी — राज्य पोषित योजनायें · धारा 3. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पुस्तिका में इकाई लागत नहीं छपी; सीमा के भीतर 50% देखने के लिए अपनी लागत भरें। पुस्तिका पर तारीख़ नहीं है (2019 की फ़ाइल); 2026-27 के बजट में योजना की राशि है, पर मौजूदा दरें ज़िला कार्यालय से पुष्टि करें।

“उन्नत/संकर मसाला फसल के क्षेत्र विस्तार के लिये इकाई लागत का 50 प्रतिशत बीज वाली फसल हेतु अधिकतम रूपये10000/- प्रति हेक्टेयर तथा जड़ एवं कंद/प्रकंद वाली फसलों जैसे- हल्दी, अदरक, लहसुन के लिये अधिकतम रूपये 50,000/- प्रति हेक्टेयर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है । योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टेयर से लेकर 2.00 हेक्टेयर तक का लाभ दिया जा सकता है ।”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए मसाले का प्रकार भरें।

स्रोत म.प्र. उद्यानिकी — राज्य पोषित योजनायें · धारा 3. मसाला क्षेत्र विस्तार योजना · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)

पुस्तिका में इकाई लागत नहीं छपी; सीमा के भीतर 50% देखने के लिए अपनी लागत भरें। पुस्तिका पर तारीख़ नहीं है (2019 की फ़ाइल); 2026-27 के बजट में योजना की राशि है, पर मौजूदा दरें ज़िला कार्यालय से पुष्टि करें।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान

ज़रूरी काग़ज़

    आवेदन कैसे करें

    1. उद्यानिकी विभाग के पोर्टल mpfsts.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें।
    2. ज़िले के उप/सहायक संचालक उद्यान या विकासखंड के उद्यान विकास अधिकारी से संपर्क करें।
    आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

    आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

    कब आवेदन करें

    दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

    दूसरी योजनाओं के साथ

    दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।