नमो ड्रोन दीदी
2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 1 (Department of Agriculture and Farmers Welfare), item 15 NAMO DRONE DIDI, BE 2026-27 ₹676.85 crore; Notes item 15)
डीएवाई-एनआरएलएम की महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती के ड्रोन पैकेज की लागत का 80%, अधिकतम ₹8 लाख, मिलता है ताकि वे किसानों को ड्रोन से छिड़काव की सेवा दे सकें; बाक़ी राशि एआईएफ़ से 3% ब्याज छूट पर ऋण ली जा सकती है।
- मुख्य लाभ
- 80%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 1तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
चुने गए महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन पैकेज (सहायक उपकरण और अन्य शुल्क सहित) की लागत का 80%, अधिकतम ₹8 लाख।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
केवल डीएवाई-एनआरएलएम के तहत बने महिला स्वयं सहायता समूह और उनके क्लस्टर स्तरीय संघ शामिल हैं (धारा 2.1(b))। लीड उर्वरक कंपनी के साथ समझौते (एमओयू) के तहत ड्रोन समूह के पास रहता है (धारा 3.1(ix))।
“6.0 Pattern of Financial Assistance (a) Central Financial Assistance @ 80% of the cost of drone package up to a maximum of Rs. 8.00 lakhs will be provided to the women SHGs for purchase of drones including accessories/ancillary charges as indicated in Annexure-II.”ड्रोन की बाक़ी लागत के लिए समूह या उसका संघ एआईएफ़ से ऋण ले सकता है, जिस पर सरकार ब्याज का 3% प्रति वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष तक देती है।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
यह ऋण केवल ड्रोन पैकेज के उस हिस्से के लिए है जो 80% सहायता से नहीं मिलता। समूह चाहें तो ग्रामीण विकास की दूसरी योजनाओं से भी ऋण ले सकते हैं (धारा 6.0(b))।
“(b) Towards the remaining cost of drone, the CLFs/SHGs may avail loan under AIF with interest subvention of 3% per annum. This subvention will be available for a maximum period of 7 years. The expenditure on amount of AIF loan and interest subvention thereon will be met from the sanctioned budget of AIF.”मुझे कितना मिल सकता है?
यह प्रावधान इस आवेदक श्रेणी को सहायता नहीं देता (6.0(a))।
केवल डीएवाई-एनआरएलएम के तहत बने महिला स्वयं सहायता समूह और उनके क्लस्टर स्तरीय संघ शामिल हैं (धारा 2.1(b))। लीड उर्वरक कंपनी के साथ समझौते (एमओयू) के तहत ड्रोन समूह के पास रहता है (धारा 3.1(ix))।
कौन आवेदन कर सकता है
- स्वयं सहायता समूह
ज़रूरी काग़ज़
आवेदन कैसे करें
- इसमें खुला आवेदन नहीं होता: राज्य स्तरीय समिति पहले वे क्लस्टर चुनती है जहाँ ड्रोन चल सकता है, फिर डीएवाई-एनआरएलएम के प्रगतिशील क्लस्टर स्तरीय संघ और महिला स्वयं सहायता समूह (धारा 5.3(iii), 9.0(a)–(c))।
- अपने ब्लॉक के डीएवाई-एनआरएलएम (आजीविका) कर्मचारी या राज्य कृषि विभाग से पूछें कि क्या आपके समूह का क्लस्टर विचार में है; सूची डीएवाई-एनआरएलएम तय करता है और केंद्र स्वीकृति देता है (धारा 9.0(d))।
- समूह की 18–50 साल की, कम से कम 10वीं पास एक सदस्य को ड्रोन पायलट (‘ड्रोन दीदी’) का प्रशिक्षण मिलता है, और एक और सदस्य या परिवार के सदस्य को ड्रोन सहायक का (धारा 7.0, 8.2, 8.3)।
- आपके राज्य की लीड उर्वरक कंपनी ड्रोन पैकेज ख़रीदकर आपके समूह को सौंपती है; वही सब्सिडी बताती है और बाक़ी राशि के लिए एआईएफ़ ऋण दिलाने में मदद करती है (धारा 9.0(e)–(h))।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।