निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।

अभी चालू होने की पुष्टि नहीं हुई

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना

बजट में राशि है, पर कोई आदेश पुष्टि नहीं करता कि योजना अभी चालू है: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 45 (Ministry of Food Processing Industries), item 9 Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PM FME), BE 2026-27 ₹1700.00 crore; Notes item 9)

PMFME · खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए बैंक ऋण से जुड़ी सब्सिडी, मुख्य रूप से ज़िले के “एक ज़िला एक उत्पाद” के लिए।

मुख्य लाभ
35%लागत का, अधिकतम
घटक
7हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
9तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

35%लागत का, अधिकतम

पात्र परियोजना लागत का 35%, प्रति इकाई अधिकतम ₹10 लाख, बैंक ऋण के साथ।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 4.1; 4.2; 5.3.3; 13.1 · पृ. 7 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कम से कम 10% आपको खुद लगाना होगा; बाकी बैंक ऋण। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (किराए के वर्कशेड का 3 साल तक का किराया गिना जा सकता है)। इकाई अपंजीकृत (कंपनी नहीं) हो, 10 से कम कामगार हों, और एक परिवार से एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है (पैरा 4.2)। नई इकाई केवल ज़िले के ओडीओपी उत्पाद के लिए मिलती है (पैरा 2.5)।

“Individual micro food processing units would be provided credit-linked capital subsidy @35% of the eligible project cost with a maximum ceiling of Rs.10.0 lakh per unit. Beneficiary contribution should be minimum of 10% of the project cost with balance being loan from Bank.”
₹40,000प्रति सदस्य बीज पूँजी, लौटाने वाला ऋण

स्वयं सहायता समूह के हर सदस्य को कार्यशील पूँजी और छोटे औज़ारों के लिए ₹40,000 की बीज पूँजी, एसएचजी फ़ेडरेशन से ऋण के रूप में।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 5.3.2; 5.3.6 · पृ. 9 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल वे एसएचजी सदस्य पात्र हैं जो पहले से खाद्य प्रसंस्करण कर रहे हैं (पैरा 5.3.6)। सदस्य के लिए यह ऋण है, अनुदान नहीं, इसलिए हम कोई रुपये का लाभ नहीं दिखाते।

“Seed capital @ Rs40,000/- per member of SHG for working capital and purchase of small tools would be provided under the scheme;”
35%लागत का, अधिकतम

एफपीओ, उत्पादक सहकारी समितियों और एसएचजी फ़ेडरेशन के लिए ऋण से जुड़ा 35% अनुदान।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 5.2.1; 5.2.2; 5.3.4 · पृ. 9 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

एफपीओ या सहकारी समिति का टर्नओवर कम से कम ₹1 करोड़ हो, परियोजना उस टर्नओवर से बड़ी न हो, और लागत का 10% अपने पैसे से लगे (पैरा 5.2.2)। ₹10 लाख से ऊपर के अनुदान के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मंज़ूरी चाहिए (पैरा 6.3.1(iii))।

“Grant @35% with credit linkage;”
35%लागत का, अधिकतम

साझा सुविधा के लिए ऋण से जुड़ा 35% अनुदान — खेत के पास छँटाई, ग्रेडिंग, जाँच, गोदाम या कोल्ड स्टोर, ओडीओपी उत्पाद की साझा प्रसंस्करण इकाई, या इन्क्यूबेशन केंद्र।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 6.1; 6.2; 6.3.1 · पृ. 10–11 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सुविधा की क्षमता का बड़ा हिस्सा दूसरी इकाइयों और लोगों के लिए किराए पर भी खुला रहना चाहिए (पैरा 6.1)। राज्य नोडल एजेंसी को डीपीआर भेजें; ₹10 लाख से ऊपर के अनुदान के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मंज़ूरी चाहिए, और अनुदान बैंक से ऋण स्वीकृत होने के बाद मिलता है (पैरा 6.3.1)।

“Support for common infrastructure would be provided to FPOs, SHGs, cooperatives, any Government agency or private enterprises. … Credit linked grant would be available @ 35%. Maximum limit of grant in such cases would be as prescribed.”
₹50,000पूरा भुगतान, अधिकतम

एफपीओ, स्वयं सहायता समूह या सहकारी समिति को साझा सुविधा या पूँजी निवेश की परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनवाने के लिए अधिकतम ₹50,000।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 6.3.1(vi) · पृ. 11 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

दिशानिर्देश प्रति मामला ₹50,000 छापता है; हम डीपीआर की आपकी असल लागत से अधिक कभी नहीं दिखाते।

“Assistance of Rs. 50,000/- per case would be provided to FPOs/SHGs/ Cooperatives for preparation of DPR;”
50%लागत का, अधिकतम

ओडीओपी उत्पाद के साझा ब्रांड, पैकेजिंग, मार्केटिंग गठजोड़ और गुणवत्ता नियंत्रण की लागत का 50%, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों या सहकारी समितियों के समूहों के लिए।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 7.1; 7.2; 7.3; 7.5.1 · पृ. 11–12 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उत्पाद ज़िले का ओडीओपी हो, उसका टर्नओवर कम से कम ₹5 करोड़ हो, और वह उपभोक्ताओं को खुदरा पैक में बिके (पैरा 7.5.1)। प्रस्ताव राज्य नोडल एजेंसी के ज़रिये बनता है, जो तय करती है कि ब्रांड ज़िला, क्षेत्र या राज्य स्तर का हो (पैरा 7.3); मार्केटिंग प्रशिक्षण का पूरा ख़र्च योजना देती है (पैरा 7.2(i))। ख़ुदरा दुकान खोलने के लिए सहायता नहीं।

“Support for branding and marketing would be limited to 50% of the total expenditure. Maximum limit of grant in such cases would be as prescribed. No support would be provided for opening retail outlets under the scheme.”
मुफ़्तयोजना से पूरी तरह वित्तपोषित प्रशिक्षण (कौशल विकास मंत्रालय के लागत मानकों पर), पूँजी सहायता पाने वाली इकाइयों-समूहों और ज़िले की अन्य मौजूदा ओडीओपी इकाइयों के लिए; और ज़िला रिसोर्स पर्सन की मदद।

मुफ़्त प्रशिक्षण — उद्यमिता, एफएसएसएआई, जीएसटी और स्वच्छता, और आपकी मशीनों पर उत्पाद-विशेष प्रशिक्षण — साथ ही डीपीआर, बैंक ऋण और अनुमतियों में मदद के लिए ज़िले का रिसोर्स पर्सन।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 8.3.1–8.3.5; 6.3.1(v) · पृ. 11, 15–16 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सामान्य मॉड्यूल ऑनलाइन हैं; उत्पाद प्रशिक्षण ज़िले में, अक्सर आरसेटी में, छोटे साप्ताहिक मॉड्यूल में होता है (पैरा 8.3.4)।

“Training support would be provided to individual units and groups that are being provided support for capital investment. In addition, training support would also be provided to other existing units and groups in the districts that are processing ODOP products. … Component of training and capacity building would be fully funded under the Scheme;”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए परियोजना लागत भरें।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 4.1; 4.2; 5.3.3; 13.1 · पृ. 7 · हमारी प्रति (PDF)

कम से कम 10% आपको खुद लगाना होगा; बाकी बैंक ऋण। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (किराए के वर्कशेड का 3 साल तक का किराया गिना जा सकता है)। इकाई अपंजीकृत (कंपनी नहीं) हो, 10 से कम कामगार हों, और एक परिवार से एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है (पैरा 4.2)। नई इकाई केवल ज़िले के ओडीओपी उत्पाद के लिए मिलती है (पैरा 2.5)।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • कृषि उद्यमी
  • स्वयं सहायता समूह
  • एफ़पीओ
  • सहकारी समिति

ज़रूरी काग़ज़

  • आवेदक का बुनियादी केवाईसी (पैरा 13.7)
  • इकाई या मशीनरी की ज़मीन के पट्टे या स्वामित्व के कागज़ (पैरा 13.7)
  • पंजीकरण और सरकारी अनुमतियाँ (पैरा 13.7)
  • बिजली से चलने वाली मौजूदा इकाई के लिए: बिजली का बिल (पैरा 4.2(ii))
  • कम से कम आठवीं पास होने का प्रमाण (पैरा 4.2(vii))

आवेदन कैसे करें

  1. ज़िला स्तर पर आवेदन करें — आवेदन लगातार लिए जाते हैं — या ज़िले के रिसोर्स पर्सन के माध्यम से (पैरा 4.3.2)।
  2. रिसोर्स पर्सन आपकी इकाई की जाँच करता है; ज़िला स्तरीय समिति आपका साक्षात्कार लेती है (पैरा 4.3.3)।
  3. सिफ़ारिश होने पर रिसोर्स पर्सन परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने में मदद करता है, जो ऋण के लिए बैंक भेजी जाती है (पैरा 4.3.5)।
  4. बैंक से ऋण स्वीकृत होने के बाद सब्सिडी आपके नाम के मिरर खाते में रखी जाती है और खाता नियमित रहने पर तीन साल बाद ऋण में समायोजित होती है (पैरा 13.3, 13.4)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

ज़िला स्तर पर आवेदन लगातार लिए जाते हैं (पैरा 4.3.2)।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।