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प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन

छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और मूल्य संवर्धन।

योजनाएँ
1916 चालू
इसके घटक
34हर एक प्रावधान के साथ
लागत का सबसे बड़ा हिस्सा
100%PMFME
फल, सब्ज़ी और फूल
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MIDH

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
75%लागत का, अधिकतम

किसान समूह के स्वामित्व वाले लाइनिंग युक्त सामुदायिक जल टैंक के लिए ₹80 प्रति घन मीटर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में ₹100) का 75%, अधिकतम 30,000 घन मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.4 Creation of Water resources, a) Water Harvesting Structures for Community · पृ. 53–54 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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NHB

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड — व्यावसायिक बागवानी और कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी
35%लागत का, अधिकतम
(45% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (एचएमएनईएच सूची), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

व्यावसायिक खुले खेत की बागवानी परियोजना की पात्र लागत का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), अधिकतम ₹100 लाख की लागत पर।

स्रोत एनएचबी सार्वजनिक परिपत्र, 21 अगस्त 2026 (दरों में कटौती) · धारा 3. Revision in Rate of Financial Assistance (table and footnote *) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
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प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
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PMFME

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना
35%लागत का, अधिकतम

पात्र परियोजना लागत का 35%, प्रति इकाई अधिकतम ₹10 लाख, बैंक ऋण के साथ।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 4.1; 4.2; 5.3.3; 13.1 · पृ. 7 · हमारी प्रति (PDF)
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डेयरी और पशुपालन
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AHIDF

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष की छूट, अधिकतम 8 वर्ष।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा h) 9.1.2 · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
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मत्स्य पालन
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PMMSY

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
60%लागत का, अधिकतम

नए ग्रो-आउट तालाब पर प्रति हेक्टेयर ₹2.80 लाख तक (अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को ₹4.20 लाख), अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत पीएमएमएसवाई परिचालन दिशानिर्देश (जून 2020) · धारा Annexure II, A.1, item 1.4 (with 5.2.2) · पृ. 78–80 · हमारी प्रति (PDF)
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प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
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SPICED machines

मसाला बोर्ड (स्पाइस्ड) — मसाला उत्पादकों के लिए कटाई-बाद की मशीनें
75%लागत का, अधिकतम

अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पादकों को मशीन की क़ीमत का 75%, इन्हीं चार मशीनों पर अधिकतम ₹1,12,000, ₹28,000, ₹2,82,000 या ₹1,41,000।

स्रोत मसाला बोर्ड स्पाइस्ड योजना दिशानिर्देश (2023-24 से 2025-26) · धारा Component II, 1.2.1.b.1–1.2.1.b.4 — SC/ST: 75% · पृ. PDF p.20–21 · हमारी प्रति (PDF)
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भंडारण और कोल्ड चेन
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PMKSY Cold Chain

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना — एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना
50%लागत का, अधिकतम

पात्र परियोजना लागत का 35% (कठिन क्षेत्रों में या अनुसूचित जाति/जनजाति, एफपीओ और एसएचजी परियोजनाओं के लिए 50%), प्रति परियोजना अधिकतम ₹10 करोड़।

स्रोत पीएमकेएसवाई कोल्ड चेन योजना दिशानिर्देश 2025 · धारा 11(a); 11(f); 7(c) note (Difficult Areas); 3 (eligible entities) · पृ. 9 · हमारी प्रति (PDF)
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प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
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PMKSY APC

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना — एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर
50%लागत का, अधिकतम

क्लस्टर की साझा सुविधाओं की पात्र लागत का 35% (कठिन क्षेत्रों में या अनुसूचित जाति/जनजाति, एफपीओ और एसएचजी परियोजनाओं के लिए 50%), अधिकतम ₹10 करोड़।

स्रोत पीएमकेएसवाई एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर दिशानिर्देश 2025 · धारा 11(a); 11(f); 4.1(a); 6; 7(c) note (Difficult Areas) · पृ. 13 · हमारी प्रति (PDF)
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प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
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PMKSY CEFPPC

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना — खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता निर्माण/विस्तार (यूनिट योजना)
50%लागत का, अधिकतम

पात्र परियोजना लागत का 35% (कठिन क्षेत्रों में या अनुसूचित जाति/जनजाति, एफपीओ और एसएचजी परियोजनाओं के लिए 50%), अधिकतम ₹5 करोड़।

स्रोत पीएमकेएसवाई सीईएफपीपीसी (यूनिट योजना) दिशानिर्देश 2025 · धारा 11(a); 11(f); 7(c) note (Difficult Areas); 7(f) (minimum project cost); 5 (eligible entities) · पृ. 13 · हमारी प्रति (PDF)
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प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
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RKVY Agri Start-up

आरकेवीवाई नवाचार और कृषि उद्यमिता कार्यक्रम (एग्री स्टार्ट-अप अनुदान)
85%लागत का, अधिकतम

विचार / प्री-सीड स्तर पर ₹5 लाख तक का अनुदान — स्वीकृत लागत का 85%; 15% आपको लगाना होगा।

स्रोत आरकेवीवाई एग्री स्टार्ट-अप (नवाचार और कृषि उद्यमिता) दिशानिर्देश · धारा 11.2.1; 11.2.3; 6.4; Table-II · पृ. 6, 14, 19 · हमारी प्रति (PDF)
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प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
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PMEGP

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम
35%लागत का, अधिकतम

गाँव में नई इकाई: परियोजना लागत का 25% (अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और अन्य विशेष श्रेणी के लिए 35%), ₹50 लाख तक की लागत पर।

स्रोत पीएमईजीपी दिशानिर्देश (संशोधित, एमएसएमई मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन 07.12.2023) · धारा 3.2(i) table and Note 1–4; 10 (rural area) · पृ. 4, 5, 10 · हमारी प्रति (PDF)
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भंडारण और कोल्ड चेन
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APEDA FAS

एपीडा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना — निर्यात अवसंरचना
75%लागत का, अधिकतम

निर्यात पैक-हाउस, रेफ्रिजरेटेड वाहन, केले के केबल सिस्टम या प्रसंस्करण लाइन की लागत का 40% (पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्य, द्वीप केंद्रशासित प्रदेश, अनुसूचित जाति/जनजाति और महिलाओं के लिए 75%), अधिकतम ₹2 करोड़।

स्रोत एपीडा वित्तीय सहायता योजना दिशानिर्देश 2021-26 · धारा 1(a)–(e) and Note; General Conditions 3, 4, 5, 8, 14, 28 · पृ. 6, 7, 20, 21, 22 · हमारी प्रति (PDF)
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प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
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NMEO-OS

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (कटाई-उपरांत इकाइयाँ)
33%लागत का, अधिकतम

तेल निकालने और तिलहन प्रसंस्करण इकाई की मशीनरी और उपकरण की लागत का 33%, प्रति इकाई अधिकतम ₹9,90,000; ज़मीन और भवन नहीं गिने जाते।

स्रोत एनएमईओ-ओएस कटाई-उपरांत मूल्य श्रृंखला दिशानिर्देश (17 सितंबर 2025) · धारा 5.1 Pattern of Assistance; 4.1; 4.3; 5.2 · पृ. 3–4 · हमारी प्रति (PDF)
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फसल और बीज
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Pulses Mission (Aatmanirbharta in Pulses)

दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31)
मुफ़्तदलहन बीज किट

धान की परती ज़मीन या अंतर-फ़सल जैसी नई ज़मीन पर दलहन बोने वाले किसानों को मुफ़्त दलहन बीज किट।

स्रोत मंत्रिमंडल की मंज़ूरी — दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (पीआईबी, 1 अक्टूबर 2025) · धारा Release ID 2173547, paragraph on area expansion · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
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प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
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MKUY-2024

मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना (MKUY-2024)
50%लागत का, अधिकतम

नए व्यावसायिक कृषि उद्यम की स्थायी पूँजी लागत (ज़मीन छोड़कर) का 40% (अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए 50%), प्रति परिवार अधिकतम ₹1 करोड़।

स्रोत ओडिशा मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना-2024 दिशानिर्देश (अधिसूचना 5427, 12.03.2024) · धारा C.1–C.4 (Pattern of Assistance) · पृ. guideline pp.1–2 (PDF pp.5–6) · हमारी प्रति (PDF)
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कृषि यंत्र
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Machinery hiring business centre — ₹25 lakh unit, 75% / 50%

फसल खेती और मूल्य संवर्धन के लिए एकीकृत कृषि यंत्र हायरिंग व्यवसाय केंद्र (तमिलनाडु)
75%लागत का, अधिकतम

लागत का 75% (अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएँ, कृषि अभियांत्रिकी स्नातक) या 50% (बाकी), ₹25 लाख इकाई लागत तक गिनकर।

स्रोत तमिलनाडु कृषि बजट भाषण 2026-27 (अंग्रेज़ी, अगस्त 2026) · धारा 50. Integrated Agricultural Machinery Hiring Business Centre for Crop cultivation and Value addition · पृ. 57 · हमारी प्रति (PDF)
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भंडारण और कोल्ड चेन
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HRT-2 post-harvest, packing & processing

HRT-2 कटाई के बाद प्रबंधन, पैकिंग, मूल्य संवर्धन और कोल्ड स्टोरेज बिजली सहायता, गुजरात
75%लागत का, अधिकतम

बागवानी उपज के लिए नई आसवन या प्रसंस्करण इकाई (बॉयलर, कटर, ड्रायर, मिक्सर, पल्पर, पैकिंग मशीन…): लागत का 50%, ₹2.50 लाख तक; एफ़पीओ, किसान समूह, स्वयं सहायता समूह और सहकारी संस्था को 75%, ₹3.75 लाख तक; एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 2 (ડીસ્ટીલેશન/પ્રોસેસીંગના નવા યુનિટ) · पृ. 13 · हमारी प्रति (PDF)
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भंडारण और कोल्ड चेन
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Gujarat 15% top-up on MIDH cold chain

HRT-2 MIDH-NHM कोल्ड-चेन परियोजनाओं पर राज्य की पूरक सहायता (प्री-कूलिंग, कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोर, रीफ़र वैन, राइपनिंग चैंबर), गुजरात
25%लागत का, अधिकतम

एफ़पीओ, एफ़पीसी और कृषि सहकारी संस्थाएँ: सामान्य और CA/MA कोल्ड स्टोर, प्री-कूलिंग इकाई, रीफ़र वैन, राइपनिंग चैंबर (300 टन तक), एकीकृत पैक हाउस, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई, कम लागत प्याज़ भंडार (25 टन) और ग्रामीण बाज़ार की लागत पर केंद्रीय हिस्से के ऊपर 25% राज्य टॉप-अप; कुल सहायता अधिकतम 75%।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 15 (કોલ્ડ ચેઇનને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે) · पृ. 16–17 · हमारी प्रति (PDF)
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प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन
योजना चालू हैआपके लिए नहीं — शर्तें देखें

UP Food Processing Policy 2023

उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति – 2023
50%लागत का, अधिकतम

फ्रोज़न स्टोरेज / डीप फ़्रीज़र, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण ढाँचा: परियोजना लागत का 50%, अधिकतम ₹10 करोड़ (पैक हाउस, राइपनिंग चैंबर जैसे कोल्ड चेन मद: 35%)।

स्रोत उद्यान विभाग, उ0प्र0 — अनुमन्य सुविधाएँ (20 मई 2025) · धारा उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति – 2023, bullet 3 · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
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यहाँ किसे सबसे ज़्यादा मदद

अन्य किसान50%MIDH
लघु या सीमांत किसान50%MIDH
महिला किसान60%PMMSY
अनुसूचित जाति किसान75%SPICED machines
अनुसूचित जनजाति किसान75%SPICED machines
एफ़पीओ100%PMFME
स्वयं सहायता समूह100%PMFME
सहकारी समिति100%PMFME
कृषि उद्यमी85%RKVY Agri Start-up

इस काम के लिए कोई चालू योजना जितना सबसे बड़ा हिस्सा देती है, आवेदक के हिसाब से। राशि फिर भी हर योजना की लागत-सीमा तक।

इसके हर घटक, दस्तावेज़ से (34)

MIDH एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

प्राथमिक/न्यूनतम प्रसंस्करण इकाई की लागत का 35%, अधिकतम ₹35 लाख की लागत पर, केवल एमआईडीएच के किसी अन्य घटक के साथ (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, C.14 Primary/Minimal Processing Unit · पृ. 70 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“C.14 Primary/ Minimal Processing Unit (This component will be considered only integrated with other components of MIDH Scheme) Rs. 35.00 lakh/unit Credit linked back-ended assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”
50%लागत का, अधिकतम

खाद्य प्रसंस्करण इकाई की लागत का 50%, अधिकतम ₹1,000 लाख की लागत पर, केवल जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, E. Food Processing, E.1 Food Processing · पृ. 72 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी। इन तीन राज्यों के बाहर यह मद उपलब्ध नहीं है।

“E. FOOD PROCESSING E.1 Food Processing Rs. 1000 lakh/unit Credit linked back-ended capital investment assistance of 50% of cost in the NE and Himalaya States i.e. J&K, Himachal and Uttarakhand.”
35%लागत का, अधिकतम (50% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (जो एचएमएनईएच में शामिल हैं), अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

मूल्य संवर्धन के लिए द्वितीयक प्रसंस्करण इकाई की लागत का 35%, अधिकतम ₹100 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 50%)।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, E.2 Secondary Processing units for Value addition · पृ. 72 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी (धारा 7.47); ₹30 लाख तक की परियोजनाओं में ऋण जोड़ना वैकल्पिक है (अनुलग्नक V, नोट 2)। निर्माण एनसीसीडी दिशानिर्देशों के अनुसार; असली लागत चुने गए घटकों से तय होती है। अनुसूचित क्षेत्र और वाइब्रेंट गाँव भी बढ़ी दर पाते हैं, पर ये राज्य के अंदर अधिसूचित इलाके हैं, इसलिए केवल राज्य से हम इन्हें लागू नहीं कर सकते — अपने ज़िला उद्यान कार्यालय से पूछें। लद्दाख को यहाँ बढ़ी दर नहीं दिखाई गई: एचएमएनईएच की सूची 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने से पहले की है, इसलिए हम कम दर मानते हैं।

“E.2 Secondary Processing units for Value addition Rs. 100 lakh/unit Assistance @ 35% in General areas and 50% in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.”

NHB राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड — व्यावसायिक बागवानी और कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी

35%लागत का, अधिकतम (45% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (एचएमएनईएच सूची), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

मूल्य संवर्धन के लिए द्वितीयक प्रसंस्करण इकाई की लागत का 35%, अधिकतम ₹100 लाख की लागत पर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%)।

स्रोत एनएचबी सार्वजनिक परिपत्र, 21 अगस्त 2026 (दरों में कटौती) · धारा 3. Revision in Rate of Financial Assistance (table and footnote *) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

दिशानिर्देश योजना 1 मद 1(ix), मूल्य संवर्धन के लिए द्वितीयक प्रसंस्करण इकाई: ₹100 लाख प्रति इकाई (एमआईडीएच लागत मानकों के अनुसार) (पृ. 8)। परिपत्र ने "कटाई-बाद प्रबंधन घटक, द्वितीयक/प्राथमिक प्रसंस्करण सहित" के लिए 35% / 45% तय किया; दिशानिर्देशों में 35% / 50% छपा था। सब्सिडी की सीमाएँ छपे अनुसार रहती हैं। 21 अगस्त 2026 से एक परिवार (पति/पत्नी, माता-पिता, बेटे, बेटियाँ) में से केवल एक सदस्य, सभी एनएचबी योजनाओं में एक ही बार, सहायता ले सकता है; किसानों के समूह और सेवारत सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते (परिपत्र धारा 1–2)। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (धारा 5)। अनुसूचित क्षेत्रों को भी बढ़ी दर मिलती है — एनएचबी से पूछें, क्योंकि केवल राज्य से हम यह नहीं जान सकते।

“Post-Harvest Management Components, including Secondary Primary/Processing — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”

PMFME प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना

35%लागत का, अधिकतम

पात्र परियोजना लागत का 35%, प्रति इकाई अधिकतम ₹10 लाख, बैंक ऋण के साथ।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 4.1; 4.2; 5.3.3; 13.1 · पृ. 7 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कम से कम 10% आपको खुद लगाना होगा; बाकी बैंक ऋण। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (किराए के वर्कशेड का 3 साल तक का किराया गिना जा सकता है)। इकाई अपंजीकृत (कंपनी नहीं) हो, 10 से कम कामगार हों, और एक परिवार से एक ही व्यक्ति लाभ ले सकता है (पैरा 4.2)। नई इकाई केवल ज़िले के ओडीओपी उत्पाद के लिए मिलती है (पैरा 2.5)।

“Individual micro food processing units would be provided credit-linked capital subsidy @35% of the eligible project cost with a maximum ceiling of Rs.10.0 lakh per unit. Beneficiary contribution should be minimum of 10% of the project cost with balance being loan from Bank.”
₹40,000प्रति सदस्य बीज पूँजी, लौटाने वाला ऋण

स्वयं सहायता समूह के हर सदस्य को कार्यशील पूँजी और छोटे औज़ारों के लिए ₹40,000 की बीज पूँजी, एसएचजी फ़ेडरेशन से ऋण के रूप में।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 5.3.2; 5.3.6 · पृ. 9 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल वे एसएचजी सदस्य पात्र हैं जो पहले से खाद्य प्रसंस्करण कर रहे हैं (पैरा 5.3.6)। सदस्य के लिए यह ऋण है, अनुदान नहीं, इसलिए हम कोई रुपये का लाभ नहीं दिखाते।

“Seed capital @ Rs40,000/- per member of SHG for working capital and purchase of small tools would be provided under the scheme;”
35%लागत का, अधिकतम

एफपीओ, उत्पादक सहकारी समितियों और एसएचजी फ़ेडरेशन के लिए ऋण से जुड़ा 35% अनुदान।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 5.2.1; 5.2.2; 5.3.4 · पृ. 9 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

एफपीओ या सहकारी समिति का टर्नओवर कम से कम ₹1 करोड़ हो, परियोजना उस टर्नओवर से बड़ी न हो, और लागत का 10% अपने पैसे से लगे (पैरा 5.2.2)। ₹10 लाख से ऊपर के अनुदान के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मंज़ूरी चाहिए (पैरा 6.3.1(iii))।

“Grant @35% with credit linkage;”
35%लागत का, अधिकतम

साझा सुविधा के लिए ऋण से जुड़ा 35% अनुदान — खेत के पास छँटाई, ग्रेडिंग, जाँच, गोदाम या कोल्ड स्टोर, ओडीओपी उत्पाद की साझा प्रसंस्करण इकाई, या इन्क्यूबेशन केंद्र।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 6.1; 6.2; 6.3.1 · पृ. 10–11 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सुविधा की क्षमता का बड़ा हिस्सा दूसरी इकाइयों और लोगों के लिए किराए पर भी खुला रहना चाहिए (पैरा 6.1)। राज्य नोडल एजेंसी को डीपीआर भेजें; ₹10 लाख से ऊपर के अनुदान के लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की मंज़ूरी चाहिए, और अनुदान बैंक से ऋण स्वीकृत होने के बाद मिलता है (पैरा 6.3.1)।

“Support for common infrastructure would be provided to FPOs, SHGs, cooperatives, any Government agency or private enterprises. … Credit linked grant would be available @ 35%. Maximum limit of grant in such cases would be as prescribed.”
₹50,000पूरा भुगतान, अधिकतम

एफपीओ, स्वयं सहायता समूह या सहकारी समिति को साझा सुविधा या पूँजी निवेश की परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनवाने के लिए अधिकतम ₹50,000।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 6.3.1(vi) · पृ. 11 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

दिशानिर्देश प्रति मामला ₹50,000 छापता है; हम डीपीआर की आपकी असल लागत से अधिक कभी नहीं दिखाते।

“Assistance of Rs. 50,000/- per case would be provided to FPOs/SHGs/ Cooperatives for preparation of DPR;”
50%लागत का, अधिकतम

ओडीओपी उत्पाद के साझा ब्रांड, पैकेजिंग, मार्केटिंग गठजोड़ और गुणवत्ता नियंत्रण की लागत का 50%, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों या सहकारी समितियों के समूहों के लिए।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 7.1; 7.2; 7.3; 7.5.1 · पृ. 11–12 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उत्पाद ज़िले का ओडीओपी हो, उसका टर्नओवर कम से कम ₹5 करोड़ हो, और वह उपभोक्ताओं को खुदरा पैक में बिके (पैरा 7.5.1)। प्रस्ताव राज्य नोडल एजेंसी के ज़रिये बनता है, जो तय करती है कि ब्रांड ज़िला, क्षेत्र या राज्य स्तर का हो (पैरा 7.3); मार्केटिंग प्रशिक्षण का पूरा ख़र्च योजना देती है (पैरा 7.2(i))। ख़ुदरा दुकान खोलने के लिए सहायता नहीं।

“Support for branding and marketing would be limited to 50% of the total expenditure. Maximum limit of grant in such cases would be as prescribed. No support would be provided for opening retail outlets under the scheme.”
मुफ़्तयोजना से पूरी तरह वित्तपोषित प्रशिक्षण (कौशल विकास मंत्रालय के लागत मानकों पर), पूँजी सहायता पाने वाली इकाइयों-समूहों और ज़िले की अन्य मौजूदा ओडीओपी इकाइयों के लिए; और ज़िला रिसोर्स पर्सन की मदद।

मुफ़्त प्रशिक्षण — उद्यमिता, एफएसएसएआई, जीएसटी और स्वच्छता, और आपकी मशीनों पर उत्पाद-विशेष प्रशिक्षण — साथ ही डीपीआर, बैंक ऋण और अनुमतियों में मदद के लिए ज़िले का रिसोर्स पर्सन।

स्रोत पीएमएफएमई योजना दिशानिर्देश · धारा 8.3.1–8.3.5; 6.3.1(v) · पृ. 11, 15–16 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सामान्य मॉड्यूल ऑनलाइन हैं; उत्पाद प्रशिक्षण ज़िले में, अक्सर आरसेटी में, छोटे साप्ताहिक मॉड्यूल में होता है (पैरा 8.3.4)।

“Training support would be provided to individual units and groups that are being provided support for capital investment. In addition, training support would also be provided to other existing units and groups in the districts that are processing ODOP products. … Component of training and capacity building would be fully funded under the Scheme;”

AHIDF पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

मांस प्रसंस्करण या मांस उत्पाद इकाई के ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, अधिकतम 8 साल।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा a) Background, activity (ii); h) 9.1.2 · पृ. 1, 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

भेड़/बकरी/मुर्गी/सूअर/भैंस मांस प्रसंस्करण, बड़े एकीकृत प्लांट और मूल्य-वर्धित उत्पाद (सॉसेज, नगेट्स, हैम, सलामी, बेकन) शामिल। हर प्लांट में अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र, सूक्ष्मजीव और अवशेष जाँच लैब और कोल्ड स्टोरेज ज़रूरी (दिशानिर्देश 3.0, धारा 6.2)। हर एएचआईडीएफ़ गतिविधि जैसा ही लाभ: 8 साल तक (2 साल की मोहलत सहित) ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, खाता एनपीए न होने तक ऋणदाता को; परियोजना लागत का 90% तक ऋण (दिशानिर्देश 3.0, धारा 8.1, 13.2)। ज़मीन, कार्यशील पूँजी, पूर्व-परिचालन ख़र्च, निर्माण अवधि का ब्याज, पुरानी संपत्ति या निजी वाहन पर नहीं। एक परियोजना यह एक ही बार ले सकती है, और किसी दूसरी केंद्र/राज्य ब्याज छूट के साथ नहीं (धारा 14)।

“(ii) Meat processing and value addition infrastructure … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

जीएमपी पशु टीका या पशु दवा प्लांट, या पशु रोग निदान लैब के ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, अधिकतम 8 साल।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा a) Background, activity (v); h) 9.1.2 · पृ. 1, 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

जीएमपी संयंत्र-मशीनरी, भवन, कोल्ड स्टोरेज, टीकों के लिए रेफ़्रिजरेटेड वैन, गुणवत्ता नियंत्रण लैब, भारत में अनुसंधान और क्लिनिकल ट्रायल, तकनीक हस्तांतरण और उत्पाद पंजीकरण; पशु दवा प्लांट; और गैर-ओआईई रोगों की पशु निदान लैब शामिल (दिशानिर्देश 3.0, धारा 6.5)। हर एएचआईडीएफ़ गतिविधि जैसा ही लाभ: 8 साल तक (2 साल की मोहलत सहित) ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, खाता एनपीए न होने तक ऋणदाता को; परियोजना लागत का 90% तक ऋण (दिशानिर्देश 3.0, धारा 8.1, 13.2)। ज़मीन, कार्यशील पूँजी, पूर्व-परिचालन ख़र्च, निर्माण अवधि का ब्याज, पुरानी संपत्ति या निजी वाहन पर नहीं। एक परियोजना यह एक ही बार ले सकती है, और किसी दूसरी केंद्र/राज्य ब्याज छूट के साथ नहीं (धारा 14)।

“(v) Setting up of Veterinary Vaccine and Drugs Manufacturing facilities … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”
3%प्रति वर्ष ब्याज छूट

प्राथमिक ऊन प्रसंस्करण इकाई (छँटाई, धुलाई, कार्बनाइज़िंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग) के ऋण के ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, अधिकतम 8 साल।

स्रोत एएचआईडीएफ़ पुनर्गठन परिशिष्ट (26.03.2024) · धारा a) Background, activity (vii) (Guidelines 3.0 only); h) 9.1.2 · पृ. 1, 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्राथमिक ऊन प्रसंस्करण दिशानिर्देश 3.0 (पृष्ठभूमि (vii), धारा 6.7) में है, पर 2024 परिशिष्ट की सूची में नहीं; नई स्वीकृतियों का 3% परिशिष्ट से है, इसलिए ऋणदाता से पक्का करें कि यह ऊन पर लागू है। हर एएचआईडीएफ़ गतिविधि जैसा ही लाभ: 8 साल तक (2 साल की मोहलत सहित) ब्याज में 3% प्रति वर्ष छूट, खाता एनपीए न होने तक ऋणदाता को; परियोजना लागत का 90% तक ऋण (दिशानिर्देश 3.0, धारा 8.1, 13.2)। ज़मीन, कार्यशील पूँजी, पूर्व-परिचालन ख़र्च, निर्माण अवधि का ब्याज, पुरानी संपत्ति या निजी वाहन पर नहीं। एक परियोजना यह एक ही बार ले सकती है, और किसी दूसरी केंद्र/राज्य ब्याज छूट के साथ नहीं (धारा 14)।

“(vii) Primary Wool Processing Infrastructure … 9.1.2 … Henceforth new sanction made after 1.04.2024 will avail 3% Interest Subvention under the new realigned AHIDF Scheme.”

PMMSY प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

60%लागत का, अधिकतम

मछली आहार मिल की लागत का 40% (अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को 60%), आकार के हिसाब से ₹30, 100 या 200 लाख तक की लागत पर।

स्रोत पीएमएमएसवाई परिचालन दिशानिर्देश (जून 2020) · धारा Annexure II, B.6, item 6.9 (with 5.2.2) · पृ. 131–134 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

वास्तविक लागत पर, सीमा के भीतर; मिल का प्रत्यायन परियोजना का हिस्सा और अनिवार्य है (मद 6.9(viii)–(ix))। द्वीपों, हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में इकाई लागत 20% तक अधिक मानी जा सकती है (पैरा 19.5)।

“6.9 Fish Feed Mills (a) Mini Mills of production Capacity of 2 ton /Day No 30.00 12.00 18.00 (b) Medium Mills of production Capacity of 8 ton /Day No 100.00 40.00 60.00 (c) Large mills of production Capacity of 20 ton /Day No 200.00 80.00 120.00”
60%लागत का, अधिकतम

कम से कम 100 टन प्रतिदिन का मछली आहार प्लांट पर ₹2,60,00,000 तक (अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को ₹3,90,00,000)।

स्रोत पीएमएमएसवाई परिचालन दिशानिर्देश (जून 2020) · धारा Annexure II, B.6, item 6.10 (with 5.2.2, 19.4) · पृ. 132–134 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

इकाई लागत ₹650 लाख, वास्तविक लागत पर, सीमा के भीतर। द्वीपों, हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में इकाई लागत 20% तक अधिक मानी जा सकती है (पैरा 19.5)।

“6.10 Fish Feed Plants of production Capacity of at least 100 ton /Day. No 650.00 260.00 390.00”
60%लागत का, अधिकतम

मछली मूल्य संवर्धन उद्यम (समुद्री शैवाल उत्पाद सहित) पर ₹20,00,000 तक (अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को ₹30,00,000)।

स्रोत पीएमएमएसवाई परिचालन दिशानिर्देश (जून 2020) · धारा Annexure II, B.7, item 7.3 (with 5.2.2, 19.4) · पृ. 134–138 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

इकाई लागत ₹50 लाख, डीपीआर पर; लागत का 10% तक ई-मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए। प्रति व्यक्ति लाभार्थी एक इकाई। द्वीपों, हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में इकाई लागत 20% तक अधिक मानी जा सकती है (पैरा 19.5)।

“7.3 Fish Value Add Enterprises Units No 50.00 20.00 30.00”

SPICED machines मसाला बोर्ड (स्पाइस्ड) — मसाला उत्पादकों के लिए कटाई-बाद की मशीनें

50%लागत का, अधिकतम

मशीन की क़ीमत का 50%, अधिकतम ₹75,000 (बीज मसाला थ्रेशर), ₹19,000 (काली मिर्च थ्रेशर), ₹1,88,000 (हल्दी बॉयलर) या ₹94,000 (मसाला पॉलिशर)।

स्रोत मसाला बोर्ड स्पाइस्ड योजना दिशानिर्देश (2023-24 से 2025-26) · धारा Component II, 1.2.1.b.1 Seed Spice Thresher, 1.2.1.b.2 Pepper Thresher, 1.2.1.b.3 Turmeric boiler, 1.2.1.b.4 Spices Polishers — Gen: 50% · पृ. PDF p.20–21 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

4 हेक्टेयर तक ज़मीन वाले उत्पादक (काली मिर्च थ्रेशर: कम से कम 100 फलदार बेलें)। मसाला बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीदें; हर कार्यक्रम में सहायता एक बार (सामान्य दिशानिर्देश, शर्त 4)। स्पाइस्ड योजना केवल 30 सितंबर 2026 तक (या 16वें वित्त आयोग की नई योजना मंज़ूर होने तक) बढ़ाई गई थी; भरोसा करने से पहले मसाला बोर्ड से पूछ लें।

“Seed Spice Thresher Gen:50% to a maximum of Rs.75,000/-; Pepper Thresher Gen:50% to a maximum of Rs.19,000/-; Turmeric boiler Gen:50% to a maximum of Rs.1,88,000/-; Spices Polishers Gen:50% to a maximum of Rs.94,000/-”
75%लागत का, अधिकतम

अनुसूचित जाति/जनजाति उत्पादकों को मशीन की क़ीमत का 75%, इन्हीं चार मशीनों पर अधिकतम ₹1,12,000, ₹28,000, ₹2,82,000 या ₹1,41,000।

स्रोत मसाला बोर्ड स्पाइस्ड योजना दिशानिर्देश (2023-24 से 2025-26) · धारा Component II, 1.2.1.b.1–1.2.1.b.4 — SC/ST: 75% · पृ. PDF p.20–21 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

4 हेक्टेयर तक ज़मीन वाले उत्पादक (काली मिर्च थ्रेशर: कम से कम 100 फलदार बेलें)। मसाला बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीदें; हर कार्यक्रम में सहायता एक बार (सामान्य दिशानिर्देश, शर्त 4)। स्पाइस्ड योजना केवल 30 सितंबर 2026 तक (या 16वें वित्त आयोग की नई योजना मंज़ूर होने तक) बढ़ाई गई थी; भरोसा करने से पहले मसाला बोर्ड से पूछ लें।

“Seed Spice Thresher SC/ST :75% to a maximum of Rs.1,12,000/-; Pepper Thresher SC/ST :75% to a maximum of Rs. 28,000/-; Turmeric boiler SC/ST :75% to a maximum of Rs.2,82,000/-; Spices Polishers SC/ST :75% to a maximum of Rs.1,41,000/-”

PMKSY APC प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना — एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर

50%लागत का, अधिकतम

क्लस्टर की साझा सुविधाओं की पात्र लागत का 35% (कठिन क्षेत्रों में या अनुसूचित जाति/जनजाति, एफपीओ और एसएचजी परियोजनाओं के लिए 50%), अधिकतम ₹10 करोड़।

स्रोत पीएमकेएसवाई एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर दिशानिर्देश 2025 · धारा 11(a); 11(f); 4.1(a); 6; 7(c) note (Difficult Areas) · पृ. 13 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

अनुदान केवल साझा सुविधाओं के लिए है; प्रसंस्करण इकाइयों में लगने वाला निवेश इस योजना में नहीं मिलता (पैरा 3.1)। ज़मीन, पहुँच मार्ग, कैंटीन और कार्यशील पूँजी नहीं गिनी जाती (पैरा 5)। अनुसूचित जाति/जनजाति परियोजना यानी कम से कम 51% हिस्सेदारी (पैरा 6(b))। राज्य द्वारा अधिसूचित आदिवासी (आईटीडीपी) क्षेत्र भी कठिन क्षेत्र हैं।

“Grants-in-aid will be @35% of eligible project cost for projects in General Areas and @50% of eligible project cost for projects in Difficult Areas as well as for projects of SC/ST, FPOs and SHGs subject to maximum of Rs.10 crore.”

PMKSY CEFPPC प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना — खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता निर्माण/विस्तार (यूनिट योजना)

50%लागत का, अधिकतम

पात्र परियोजना लागत का 35% (कठिन क्षेत्रों में या अनुसूचित जाति/जनजाति, एफपीओ और एसएचजी परियोजनाओं के लिए 50%), अधिकतम ₹5 करोड़।

स्रोत पीएमकेएसवाई सीईएफपीपीसी (यूनिट योजना) दिशानिर्देश 2025 · धारा 11(a); 11(f); 7(c) note (Difficult Areas); 7(f) (minimum project cost); 5 (eligible entities) · पृ. 13 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

न्यूनतम पात्र परियोजना लागत ₹3 करोड़ है (कठिन क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ₹1 करोड़) (पैरा 7(f))। मौजूदा इकाई का विस्तार भी हो सकता है (पैरा 7(h))। खेती — डेयरी, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, हैचरी — के लिए नहीं, केवल प्रसंस्करण के लिए अनुदान है (पैरा 2, नोट (ii))। अनुसूचित जाति/जनजाति परियोजना यानी कम से कम 51% हिस्सेदारी (पैरा 5(b))।

“Grants-in-aid/subsidy will be @35% of eligible project cost for projects in General Areas and @50% of eligible project cost for projects in Difficult Areas as well as for projects of SC/ST, FPOs and SHGs subject to a maximum of Rs.5 crore.”

RKVY Agri Start-up आरकेवीवाई नवाचार और कृषि उद्यमिता कार्यक्रम (एग्री स्टार्ट-अप अनुदान)

85%लागत का, अधिकतम

विचार / प्री-सीड स्तर पर ₹5 लाख तक का अनुदान — स्वीकृत लागत का 85%; 15% आपको लगाना होगा।

स्रोत आरकेवीवाई एग्री स्टार्ट-अप (नवाचार और कृषि उद्यमिता) दिशानिर्देश · धारा 11.2.1; 11.2.3; 6.4; Table-II · पृ. 6, 14, 19 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

विचार, प्रूफ़ ऑफ़ कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप वाले संस्थापक के लिए (पैरा 6.4, 11.1.3)। स्वीकृत राशि का 15% इनक्यूबेटी खुद लगाता है (पैरा 11.2.3)। उसी उत्पाद के लिए किसी अन्य सरकारी स्रोत से पैसा पा चुके स्टार्ट-अप पात्र नहीं (पैरा 11.2.2)। अनुदान 6 महीने में ख़र्च करना होता है (तालिका-II)।

“Each selected startup will be provided with a maximum limit of Rs. 5 lakh as a grant-in-aid under the scheme in one instalment based on the recommendation of SIC.”
85%लागत का, अधिकतम

तैयार उत्पाद वाले स्टार्ट-अप (सीड स्तर) को परियोजना लागत का 85%, अधिकतम ₹25 लाख; 15% आपको लगाना होगा।

स्रोत आरकेवीवाई एग्री स्टार्ट-अप (नवाचार और कृषि उद्यमिता) दिशानिर्देश · धारा 12; 12.2; 12.4.1; 12.4.5; Table-II · पृ. 15, 16, 19 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी) वाले, पंजीकृत भारतीय स्टार्ट-अप (डीपीआईआईटी परिभाषा) के लिए, जो कम से कम दो महीने इनक्यूबेटर में रहा हो और अच्छा प्रदर्शन किया हो (पैरा 12.2)। पैसा उत्पाद सुधार, परीक्षण, टेस्ट मार्केटिंग, डेटा, आईपी शुल्क और कर्मचारियों पर लग सकता है (पैरा 12.3)। दूसरी किस्त लक्ष्य पूरे होने और सीए प्रमाणित उपयोग प्रमाणपत्र के बाद मिलती है (पैरा 12.4.3)।

“For ensuring incubatee in the programme, 15 percent on proportionate basis of the project cost will be borne by the incubatee. The remaining 85 percent of the project cost on proportionate basis upto a maximum of INR 25 lakhs will be borne under the Innovation and Agri-entrepreneurship programme of RKVY scheme.”

PMEGP प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम

35%लागत का, अधिकतम

गाँव में नई इकाई: परियोजना लागत का 25% (अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और अन्य विशेष श्रेणी के लिए 35%), ₹50 लाख तक की लागत पर।

स्रोत पीएमईजीपी दिशानिर्देश (संशोधित, एमएसएमई मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन 07.12.2023) · धारा 3.2(i) table and Note 1–4; 10 (rural area) · पृ. 4, 5, 10 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

विशेष श्रेणी में ओबीसी, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, आकांक्षी ज़िले और अधिसूचित पहाड़ी व सीमा क्षेत्र भी आते हैं (पैरा 3.2); कैलकुलेटर इसे केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और पूर्वोत्तर पर लागू करता है, इसलिए अपनी श्रेणी जाँच लें। विनिर्माण (खाद्य प्रसंस्करण विनिर्माण में आता है) में ₹50 लाख तक और सेवा/व्यवसाय में ₹20 लाख तक की परियोजना लागत गिनी जाती है; उससे ऊपर बैंक बिना सब्सिडी ऋण दे सकता है (पैरा 3.2 नोट)। आपका अपना हिस्सा 10% (विशेष श्रेणी के लिए 5%) है। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (पैरा 4.1(ii))। एक परिवार (पति-पत्नी) से एक ही व्यक्ति (पैरा 4.1 नोट)।

“Categories of beneficiaries under PMEGP (for setting up of new enterprises) … Rate of Subsidy (of project cost) … Urban / Rural: General Category 15% 25%; Special Category (including SC,ST,OBC ,Minorities, Women, Ex-Servicemen, Transgenders, Differentlyabled, NER, Aspirational Districts, Hill and Border areas(as notified by the Government) etc. 25% 35%. Note 1) The maximum cost of the project/unit admissible for Margin Money subsidy under Manufacturing sector is Rs. 50 lakhs.”
25%लागत का, अधिकतम

क़स्बे या शहर में नई इकाई: परियोजना लागत का 15% (अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और अन्य विशेष श्रेणी के लिए 25%), ₹50 लाख तक की लागत पर।

स्रोत पीएमईजीपी दिशानिर्देश (संशोधित, एमएसएमई मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन 07.12.2023) · धारा 3.2(i) table and Note 1–4 · पृ. 4, 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

विशेष श्रेणी में ओबीसी, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, आकांक्षी ज़िले और अधिसूचित पहाड़ी व सीमा क्षेत्र भी आते हैं (पैरा 3.2); कैलकुलेटर इसे केवल अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला और पूर्वोत्तर पर लागू करता है, इसलिए अपनी श्रेणी जाँच लें। विनिर्माण (खाद्य प्रसंस्करण विनिर्माण में आता है) में ₹50 लाख तक और सेवा/व्यवसाय में ₹20 लाख तक की परियोजना लागत गिनी जाती है; उससे ऊपर बैंक बिना सब्सिडी ऋण दे सकता है (पैरा 3.2 नोट)। आपका अपना हिस्सा 10% (विशेष श्रेणी के लिए 5%) है। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (पैरा 4.1(ii))। एक परिवार (पति-पत्नी) से एक ही व्यक्ति (पैरा 4.1 नोट)।

“Categories of beneficiaries under PMEGP (for setting up of new enterprises) … Rate of Subsidy (of project cost) … Urban / Rural: General Category 15% 25%; Special Category (including SC,ST,OBC ,Minorities, Women, Ex-Servicemen, Transgenders, Differentlyabled, NER, Aspirational Districts, Hill and Border areas(as notified by the Government) etc. 25% 35%. Note 1) The maximum cost of the project/unit admissible for Margin Money subsidy under Manufacturing sector is Rs. 50 lakhs.”
15%लागत का, अधिकतम (20% पूर्वोत्तर क्षेत्र में)

मौजूदा पीएमईजीपी, आरईजीपी या मुद्रा इकाई के विस्तार के लिए दूसरा ऋण: परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 20%), अधिकतम ₹15 लाख (₹20 लाख)।

स्रोत पीएमईजीपी दिशानिर्देश (संशोधित, एमएसएमई मंत्रालय कार्यालय ज्ञापन 07.12.2023) · धारा 3.2(ii) table and Note 1–4; 4.2 · पृ. 5, 7 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल तभी जब पहली पीएमईजीपी सब्सिडी 3 साल बाद समायोजित हो चुकी हो, पहला ऋण समय पर चुका हो और इकाई मुनाफ़े में हो (पैरा 4.2)। विनिर्माण में ₹1 करोड़ तक की लागत गिनी जाती है; सेवा/व्यवसाय में ₹25 लाख तक, अधिकतम सब्सिडी ₹3.75 लाख (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में ₹5 लाख)। आपका अपना हिस्सा 10% है। दिशानिर्देश “पहाड़ी राज्यों” के नाम नहीं देता, इसलिए कैलकुलेटर 20% दर केवल पूर्वोत्तर में देता है।

“2nd Loan for upgradation of existing PMEGP/REGP/MUDRA units … All Categories … 15% (20% in NER and Hill States). Note 1) The maximum cost of the project/unit admissible for Margin Money subsidy under Manufacturing sector for upgradation is Rs. 1.00 crore. Maximum subsidy would be Rs.15 lakh (Rs.20 lakh for NER and Hill States).”

NMEO-OS राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (कटाई-उपरांत इकाइयाँ)

33%लागत का, अधिकतम

तेल निकालने और तिलहन प्रसंस्करण इकाई की मशीनरी और उपकरण की लागत का 33%, प्रति इकाई अधिकतम ₹9,90,000; ज़मीन और भवन नहीं गिने जाते।

स्रोत एनएमईओ-ओएस कटाई-उपरांत मूल्य श्रृंखला दिशानिर्देश (17 सितंबर 2025) · धारा 5.1 Pattern of Assistance; 4.1; 4.3; 5.2 · पृ. 3–4 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह सीमा 10 टन प्रतिदिन की इकाई के लिए है; छोटी इकाई पर सब्सिडी अनुपात में कम होगी (धारा 4.1)। केवल मशीनरी और उपकरण गिने जाते हैं — ज़मीन, भवन या शेड नहीं (धारा 4.3, 5.2)। यही दर मिशन दिशानिर्देशों में भी छपी है (धारा 6, पृ. 18)।

“5.1 Pattern of Assistance — Machinery & Equipment for oil extraction units and processing of oilseeds: 33% of the eligible project cost, subject to a maximum of ₹9,90,000 per unit”

Pulses Mission (Aatmanirbharta in Pulses) दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31)

₹25,00,000प्रति प्रसंस्करण या पैकिंग इकाई, अधिकतम

दाल प्रसंस्करण या पैकिंग इकाई लगाने के लिए अधिकतम ₹25 लाख की सब्सिडी (1,000 इकाइयों की योजना)।

स्रोत मंत्रिमंडल की मंज़ूरी — दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (पीआईबी, 1 अक्टूबर 2025) · धारा Release ID 2173547, value-chain paragraph · पृ. 1 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

विज्ञप्ति में केवल अधिकतम राशि छपी है, लागत का प्रतिशत या कौन आवेदन कर सकता है, यह नहीं; इसलिए हम केवल अधिकतम राशि दिखाते हैं।

“To strengthen markets and value chains, the Mission will help develop post-harvest infrastructure, including 1000 processing units, thereby reducing crop losses, improving value addition, and increasing farmer incomes. A maximum subsidy of Rs. 25 lakhs will be available for setting up of processing, packaging units.”

MKUY-2024 मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना (MKUY-2024)

50%लागत का, अधिकतम

नए व्यावसायिक कृषि उद्यम की स्थायी पूँजी लागत (ज़मीन छोड़कर) का 40% (अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए 50%), प्रति परिवार अधिकतम ₹1 करोड़।

स्रोत ओडिशा मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना-2024 दिशानिर्देश (अधिसूचना 5427, 12.03.2024) · धारा C.1–C.4 (Pattern of Assistance) · पृ. guideline pp.1–2 (PDF pp.5–6) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

समूह — एफ़पीओ, एफ़पीसी, स्वयं सहायता समूह, पैक्स/लैम्प्स, सहकारी समितियाँ, कंपनियाँ — को 40% (अधिकतम ₹1 करोड़) मिलता है, या 50% अगर हर सदस्य महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग या कृषि स्नातक हो (C.3)। ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और कृषि व संबद्ध विषयों के स्नातकों को भी 50% मिलता है (C.2)। ₹1 करोड़ की सीमा एक उद्यमी या परिवार के लिए 10 साल में है, पहले लिए गए MKUY अनुदान को जोड़कर (C.4, D.10)। ज़मीन की लागत कभी नहीं गिनी जाती।

“1. 40% of the fixed capital investment (excluding the cost of the land) subject to a maximum limit of Rs. 1.00 Crore for General Male entrepreneurs. 2. 50% of the fixed capital investment (excluding the cost of the land) subject to a maximum limit of Rs.1.00 Crore for SC/ST/Women/Transgender/Persons with Disabilities (PwD)/ Graduates of Agriculture and Allied Disciplines.”

HRT-2 post-harvest, packing & processing HRT-2 कटाई के बाद प्रबंधन, पैकिंग, मूल्य संवर्धन और कोल्ड स्टोरेज बिजली सहायता, गुजरात

75%लागत का, अधिकतम

बागवानी उपज के लिए नई आसवन या प्रसंस्करण इकाई (बॉयलर, कटर, ड्रायर, मिक्सर, पल्पर, पैकिंग मशीन…): लागत का 50%, ₹2.50 लाख तक; एफ़पीओ, किसान समूह, स्वयं सहायता समूह और सहकारी संस्था को 75%, ₹3.75 लाख तक; एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 2 (ડીસ્ટીલેશન/પ્રોસેસીંગના નવા યુનિટ) · पृ. 13 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

इकाई लगाने से पहले पूर्व-निरीक्षण रिपोर्ट और पूरी होने पर संयुक्त निरीक्षण।

“બાગાયતી પાકો માટે ડીસ્ટીલેશન/ પ્રોસેસીંગના નવા યુનિટ ઉભા કરવા માટે સહાયનો કાર્યક્રમ • યુનિટ કોસ્ટ:- રૂ. ૫.૦૦ લાખ/એકમ • ખર્ચના ૫૦ ટકા અથવા રૂ. ૨.૫૦ લાખ બે માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. • FPO/FARMERS GROUP/ FPC/સ્વ સહાય જુથ/સહકારી સંસ્થાને ૭૫ ટકા અથવા રૂ. ૩.૭૫ લાખ”
75%लागत का, अधिकतम

प्रसंस्करण के औज़ार: लागत का 25%, ₹1,50,000 तक (समूहों को 75%, ₹4,50,000 तक), पाँच साल में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 6 (પ્રોસેસીંગના સાધનો) · पृ. 14 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

एफ़पीओ, एफ़पीसी, किसान रुचि समूह, स्वयं सहायता समूह और सहकारी संस्थाओं को 75%। औज़ार ISO/BIS/ISI या सरकारी प्रमाणित, कंपनी के अधिकृत विक्रेता से, या आयातित। पाँच साल में एक बार।

“પ્રોસેસીંગના સાધનો • યુનિટ કોસ્ટ :- રૂ. ૬.૦૦ લાખ • ખર્ચના ૨૫% કે રૂ. ૧,૫૦,૦૦૦/- બે માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. • FPO/FPC/FIG/SHG/ સહકારી સંસ્થાને ૭૫ % કે રૂ.૪,૫૦,૦૦૦/-”
25%लागत का, अधिकतम

मूल्य संवर्धन इकाई (ग्रेडिंग, छँटाई, पैकिंग, प्रसंस्करण; कम से कम 150 वर्गमीटर) बैंक ऋण से: लागत का 25% पूँजी सब्सिडी, अधिकतम ₹5 लाख (ऋण से जुड़ी, बैक-एंडेड)।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 30 બ (બાગાયત મૂલ્યવર્ધન એકમ), capital subsidy · पृ. 25–26 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

किसान, एफ़पीओ/एफ़पीसी और सहकारी संस्था के लिए; जीवन में एक बार। सभी राज्य व केंद्र योजनाओं से कुल सहायता 50% (पूँजी + ब्याज) से ज़्यादा नहीं; पूँजी और ब्याज मिलाकर अधिकतम ₹10 लाख।

“બાગાયત મૂલ્યવર્ધન એકમ ઉભા કરવા સહાય … જેમાં બાંધકામ તથા આનુષાંગિક સાધનો માટે ખર્ચના ૨૫ ટકા અથવા મહત્તમ રૂ. ૫.૦૦ લાખ/એકમ બે માંથી જે ઓછું હોય તે કેપીટલ સહાય તથા બેન્ક લોન પર વાર્ષિક પાંચ ટકા વ્યાજ સહાય, પાંચ વર્ષ દરમ્યાન, વધુમાં વધુ કુલ રૂ.૫.૦૦ લાખ સુધીની મર્યાદામાં વ્યાજ સહાય”

UP Food Processing Policy 2023 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति – 2023

35%लागत का, अधिकतम

नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई: प्लांट, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य का 35%, अधिकतम ₹5 करोड़।

स्रोत उद्यान विभाग, उ0प्र0 — अनुमन्य सुविधाएँ (20 मई 2025) · धारा उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति – 2023, bullet 1 · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना पर प्लाण्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 5 करोड़ की छूट प्रदान की जायेगी।”
35%लागत का, अधिकतम

खाद्य प्रसंस्करण इकाई का विस्तार या आधुनिकीकरण: प्लांट, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य का 35%, अधिकतम ₹1 करोड़।

स्रोत उद्यान विभाग, उ0प्र0 — अनुमन्य सुविधाएँ (20 मई 2025) · धारा उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति – 2023, bullet 2 · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण/उन्नयन पर प्लाण्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य की लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम 01 करोड़ की छूट प्रदान की जायेगी।”