निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।

योजना चालू है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

PM-KISAN · कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

हर भूमिधारक किसान परिवार के बैंक खाते में सीधे दी जाने वाली आय सहायता, कुछ अपवादों के साथ।

मुख्य लाभ
₹6,000प्रति वर्ष
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
5तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

₹6,000प्रति वर्ष

₹6,000 प्रति वर्ष, ₹2,000 की तीन किस्तों में।

स्रोत पीएम-किसान परिचालन दिशानिर्देश (संशोधित 29.03.2020) · धारा 10.1 · पृ. 10 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल वे परिवार जिनके नाम भू-अभिलेख में खेती योग्य ज़मीन है (धारा 3)। बाहर (धारा 4.1): संस्थागत भूमिधारक; ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य संवैधानिक पद पर है या रहा है; केंद्र या राज्य मंत्री, सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य, नगर निगम के मेयर या ज़िला पंचायत अध्यक्ष (वर्तमान या पूर्व); सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम अधिकारी या कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / ग्रुप डी को छोड़कर); ₹10,000 या अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / ग्रुप डी को छोड़कर); पिछले कर-निर्धारण वर्ष में आयकर देने वाले; पंजीकृत प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट; और नए लाभार्थियों में अनिवासी भारतीय।

“The financial benefit of Rs.6000/- per year is to be released to the eligible farmers in three installments of Rs.2000/- each every 4-month / trimester”

मुझे कितना मिल सकता है?

आपको मिल सकता है ₹6,000 प्रति वर्ष

₹6,000 प्रति वर्ष, 3 किस्तों में

स्रोत पीएम-किसान परिचालन दिशानिर्देश (संशोधित 29.03.2020) · धारा 10.1 · पृ. 10 · हमारी प्रति (PDF)

केवल वे परिवार जिनके नाम भू-अभिलेख में खेती योग्य ज़मीन है (धारा 3)। बाहर (धारा 4.1): संस्थागत भूमिधारक; ऐसे परिवार जिनका कोई सदस्य संवैधानिक पद पर है या रहा है; केंद्र या राज्य मंत्री, सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य, नगर निगम के मेयर या ज़िला पंचायत अध्यक्ष (वर्तमान या पूर्व); सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम अधिकारी या कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / ग्रुप डी को छोड़कर); ₹10,000 या अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी (मल्टी टास्किंग स्टाफ / चतुर्थ श्रेणी / ग्रुप डी को छोड़कर); पिछले कर-निर्धारण वर्ष में आयकर देने वाले; पंजीकृत प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट; और नए लाभार्थियों में अनिवासी भारतीय।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान

ज़रूरी काग़ज़

  • भू-अभिलेख, जिसमें आपके परिवार के नाम खेती योग्य ज़मीन दर्ज हो
  • आधार नंबर (या आधार नामांकन संख्या के साथ कोई अन्य पहचान पत्र)
  • बैंक खाता संख्या और IFSC कोड

आवेदन कैसे करें

  1. सुनिश्चित करें कि आपका नाम राज्य के भू-अभिलेख में दर्ज है — लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जिनका नाम वहाँ दर्ज है (धारा 5.1)।
  2. गाँव की सूची बनाने वाले ब्लॉक, तहसील या तालुका अधिकारी को अपना विवरण दें: नाम, आधार, बैंक खाता और IFSC (धारा 6.1, 9.3)।
  3. राज्य अपवाद सूची से आपकी जाँच करके आपका नाम पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करता है (धारा 9.6)।
  4. अपनी स्थिति pmkisan.gov.in पर देखें। पैसा साल में तीन किस्तों में आता है (धारा 10.1)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

कोई अंतिम तिथि नहीं — भुगतान चार-चार महीने की अवधि में होता है: अप्रैल–जुलाई, अगस्त–नवंबर, दिसंबर–मार्च।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।