प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
फसल बीमा, जिसमें किसान छोटा और सीमित प्रीमियम देता है और बाक़ी सरकार देती है।
- मुख्य लाभ
- 2%अधिकतम प्रीमियम, ख़रीफ़ अनाज और तिलहन
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 6तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
आप बीमित राशि का अधिकतम 2% ख़रीफ़ अनाज और तिलहन के लिए, 1.5% रबी के लिए, और 5% वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए देते हैं। बाक़ी प्रीमियम सरकार देती है।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
ये अधिकतम दरें हैं: यदि बीमांकिक दर कम है, तो आप कम दर देते हैं। केवल अधिसूचित क्षेत्रों की अधिसूचित फसलें शामिल हैं।
“Table 1 — Maximum Premium Rate payable by farmer (% of Sum Insured): Kharif, All Food grain and Oilseeds crops (all Cereals, Millets, Pulses and Oilseeds crops): 2.0% of SI or Actuarial rate, whichever is less; Rabi, All Food grain and Oilseeds crops (all Cereals, Millets, Pulses and Oilseeds crops): 1.5% of SI or Actuarial rate, whichever is less; Kharif and Rabi, Annual Commercial/ Annual Horticultural crops: 5% of SI or Actuarial rate, whichever is less; Perennial horticultural / commercial crops (pilot basis): 5% of SI or Actuarial rate, whichever is less”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए बीमित राशि भरें।
ये अधिकतम दरें हैं: यदि बीमांकिक दर कम है, तो आप कम दर देते हैं। केवल अधिसूचित क्षेत्रों की अधिसूचित फसलें शामिल हैं।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- काश्तकार या बटाईदार
ज़रूरी काग़ज़
- आधार नंबर (अनिवार्य)
- भू-अभिलेख (खतौनी, भूमि कब्ज़ा प्रमाणपत्र) — या बटाईदार और काश्तकार के लिए राज्य द्वारा मान्य अनुबंध
- बोई गई या बोने वाली फसल की घोषणा
- बैंक खाते का विवरण
आवेदन कैसे करें
- यदि आपके पास फसल ऋण या केसीसी है, तो बैंक आपको अपने-आप जोड़ देता है, जब तक आप अंतिम तिथि से कम से कम सात दिन पहले मना न करें (धारा 3.1.1.1)।
- अन्यथा अंतिम तिथि से पहले खुद नामांकन करें — बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, बीमा एजेंट के पास, या pmfby.gov.in पर।
- बोई गई या बोने वाली फसल की घोषणा करें और प्रीमियम का अपना हिस्सा जमा करें (धारा 3.1)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
हर मौसम की अंतिम तिथि ज़िलेवार तय होती है — सामान्यतः ख़रीफ़ के लिए 15 जुलाई और रबी के लिए 15 दिसंबर से बाद नहीं (धारा 16.2)।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।