निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।

योजना चालू है

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना — खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता निर्माण/विस्तार (यूनिट योजना)

2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 45 (Ministry of Food Processing Industries), item 4 Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, 4.02 BE 2026-27 ₹915.00 crore (met from the Agriculture Infrastructure and Development Fund); Notes item 4)

PMKSY CEFPPC · खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने या बढ़ाने के लिए एक बार का अनुदान — फल-सब्ज़ी, दूध, अनाज-दाल मिलिंग, मसाले, शहद, मशरूम प्रसंस्करण आदि — बैंक ऋण के साथ।

मुख्य लाभ
50%लागत का, अधिकतम
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
10तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

50%लागत का, अधिकतम

पात्र परियोजना लागत का 35% (कठिन क्षेत्रों में या अनुसूचित जाति/जनजाति, एफपीओ और एसएचजी परियोजनाओं के लिए 50%), अधिकतम ₹5 करोड़।

स्रोत पीएमकेएसवाई सीईएफपीपीसी (यूनिट योजना) दिशानिर्देश 2025 · धारा 11(a); 11(f); 7(c) note (Difficult Areas); 7(f) (minimum project cost); 5 (eligible entities) · पृ. 13 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

न्यूनतम पात्र परियोजना लागत ₹3 करोड़ है (कठिन क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ₹1 करोड़) (पैरा 7(f))। मौजूदा इकाई का विस्तार भी हो सकता है (पैरा 7(h))। खेती — डेयरी, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, हैचरी — के लिए नहीं, केवल प्रसंस्करण के लिए अनुदान है (पैरा 2, नोट (ii))। अनुसूचित जाति/जनजाति परियोजना यानी कम से कम 51% हिस्सेदारी (पैरा 5(b))।

“Grants-in-aid/subsidy will be @35% of eligible project cost for projects in General Areas and @50% of eligible project cost for projects in Difficult Areas as well as for projects of SC/ST, FPOs and SHGs subject to a maximum of Rs.5 crore.”

मुझे कितना मिल सकता है?

आपकी दर 35% पात्र लागत का

केवल तकनीकी सिविल कार्य, संयंत्र व मशीनरी और सूचीबद्ध सुविधाएँ गिनी जाती हैं (पैरा 3), खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय या एमआईडीएच के लागत मानकों पर (पैरा 11(f)); ये हमने दर्ज नहीं किए, इसलिए केवल दर दिखाते हैं। अनुदान ₹5 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता।

स्रोत पीएमकेएसवाई सीईएफपीपीसी (यूनिट योजना) दिशानिर्देश 2025 · धारा 11(a); 11(f); 7(c) note (Difficult Areas); 7(f) (minimum project cost); 5 (eligible entities) · पृ. 13 · हमारी प्रति (PDF)

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • कृषि उद्यमी
  • कृषि स्टार्टअप
  • एफ़पीओ
  • स्वयं सहायता समूह
  • सहकारी समिति

ज़रूरी काग़ज़

  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) (पैरा 9(b))
  • नेटवर्थ का सीए प्रमाणपत्र (पैरा 9(c))
  • टर्म लोन का अंतिम स्वीकृति पत्र और बैंक का मूल्यांकन नोट (पैरा 9(d), 9(e))
  • पंजीकरण के कागज़ और उद्योग आधार / उद्यमी ज्ञापन; पिछले दो साल के खाते और आयकर रिटर्न (पैरा 9(f), 9(g), 9(i))
  • ज़मीन के कागज़ — अपनी, या कम से कम 15 साल का पंजीकृत पट्टा (पैरा 9(j))
  • मशीनों के कोटेशन, और चार्टर्ड इंजीनियर से प्रमाणित सिविल कार्य व मशीनों की मदवार लागत (पैरा 9(l), 9(n), 9(o))

आवेदन कैसे करें

  1. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के प्रस्ताव आमंत्रण (ईओआई) का इंतज़ार करें; आवेदन केवल उसके खुले रहने पर ऑनलाइन होते हैं (पैरा 10)।
  2. कम से कम ₹3 करोड़ पात्र लागत की परियोजना बनाएँ (कठिन क्षेत्र या अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ₹1 करोड़) और लागत का कम से कम 20% बैंक टर्म लोन लें (कठिन क्षेत्र या अनुसूचित जाति/जनजाति, एफपीओ, एसएचजी के लिए 10%) (पैरा 7(c), 7(f))।
  3. संपदा पोर्टल पर डीपीआर और दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करें और ₹20,000 शुल्क डिमांड ड्राफ्ट से भरें (पैरा 8, 9)।
  4. स्वीकृति मिलने पर अनुदान पात्र मदों पर ख़र्च के साथ 50-50% की दो किस्तों में मिलता है (पैरा 15)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

केवल ईओआई खुला रहने पर। पिछला ईओआई (27 जनवरी 2025) 11 अप्रैल 2025 को बंद हुआ; 6 अक्टूबर 2026 को कोई ईओआई खुला नहीं था।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।