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योजना चालू है

कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)

SMAM · कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

किसानों द्वारा ख़रीदे गए ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य कृषि यंत्रों पर तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों पर सब्सिडी, राज्य कृषि विभागों द्वारा।

मुख्य लाभ
50%लागत का, अधिकतम
घटक
38हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
9तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

50%लागत का, अधिकतम

20–40 पीटीओ एचपी के 2WD ट्रैक्टर की क़ीमत का 50%, अधिकतम ₹3 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Pattern of Assistance and Maximum Permissible Subsidy; cl. 4.1(a) · पृ. 23; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद सब्सिडी डीबीटी से मिलती है (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“(iii) Tractor 2WD (above 20 PTO HP and up to 40 PTO HP) — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs) 3.00, Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

20–40 पीटीओ एचपी के 2WD ट्रैक्टर की क़ीमत का 40%, अधिकतम ₹2.4 लाख, अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Pattern of Assistance and Maximum Permissible Subsidy; cl. 4.1(a) · पृ. 23; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु या सीमांत, या महिला नहीं हैं। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद सब्सिडी डीबीटी से मिलती है (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“(iii) Tractor 2WD (above 20 PTO HP and up to 40 PTO HP) — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs) 2.4, Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

8–11 बीएचपी के पावर टिलर की क़ीमत का 50%, अधिकतम ₹1 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Pattern of Assistance and Maximum Permissible Subsidy; cl. 4.1(a) · पृ. 23; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद सब्सिडी डीबीटी से मिलती है (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“(i) Power Tiller (8 BHP and up to 11 BHP) — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs) 1.00, Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

8–11 बीएचपी के पावर टिलर की क़ीमत का 40%, अधिकतम ₹80,000, अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Pattern of Assistance and Maximum Permissible Subsidy; cl. 4.1(a) · पृ. 23; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु या सीमांत, या महिला नहीं हैं। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद सब्सिडी डीबीटी से मिलती है (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“(i) Power Tiller (8 BHP and up to 11 BHP) — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs) 0.80, Pattern of Assistance 40%”
40%लागत का, अधिकतम

कस्टम हायरिंग केंद्र की लागत का 40%, अधिकतम ₹250 लाख की परियोजना लागत पर।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा 4.2 Establishment of Custom Hiring Centres (CHCs) · पृ. 7 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह ऋण से जुड़ी बैक-एंडेड सब्सिडी है (अनुलग्नक-II); राज्य ₹10 लाख तक की परियोजनाओं को ऋण की शर्त से छूट दे सकता है, पर तब सारा भुगतान बैंक खाते से होना चाहिए। ₹50 लाख से बड़ी परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट चाहिए, और एफएमटीटीआई से प्रशिक्षण अनिवार्य है।

“4.2 Establishment of Custom Hiring Centres (CHCs) (i) Financial assistance @ 40% of the project cost for the projects costing up to Rs. 250 lakhs (ii) The maximum permissible assistance per machine under the project will be the maximum permissible assistance indicated against 40% in Annexure-I”
50%लागत का, अधिकतम

कृषि ट्रैक्टर — डीज़ल और बिजली (बैटरी) वाले: क़ीमत का 50%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹2,00,000 से ₹6,50,000), अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Agricultural Tractors - Diesel & Electric (Battery Powered); cl. 4.1(a) · पृ. 23; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Annexure-I — Agricultural Tractors - Diesel & Electric (Battery Powered) — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs), Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

कृषि ट्रैक्टर — डीज़ल और बिजली (बैटरी) वाले: क़ीमत का 40%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹1,60,000 से ₹5,20,000), अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Agricultural Tractors - Diesel & Electric (Battery Powered); cl. 4.1(a) · पृ. 23; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत या महिला नहीं हैं। सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))।

“Annexure-I — Agricultural Tractors - Diesel & Electric (Battery Powered) — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs), Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

पावर टिलर: क़ीमत का 50%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹1,00,000 से ₹1,20,000), अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Power Tillers; cl. 4.1(a) · पृ. 23; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Annexure-I — Power Tillers — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs), Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

पावर टिलर: क़ीमत का 40%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹80,000 से ₹1,00,000), अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Power Tillers; cl. 4.1(a) · पृ. 23; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत या महिला नहीं हैं। सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))।

“Annexure-I — Power Tillers — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs), Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

कंबाइन हार्वेस्टर: क़ीमत का 50%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹3,60,000 से ₹50,00,000), अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Combine Harvesters; cl. 4.1(a) · पृ. 23–24; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Annexure-I — Combine Harvesters — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs), Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

कंबाइन हार्वेस्टर: क़ीमत का 40%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹2,88,000 से ₹40,00,000), अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Combine Harvesters; cl. 4.1(a) · पृ. 23–24; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत या महिला नहीं हैं। सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))।

“Annexure-I — Combine Harvesters — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs), Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

धान रोपाई मशीन (राइस ट्रांसप्लांटर): क़ीमत का 50%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹1,70,000 से ₹8,60,000), अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Rice/Paddy Transplanter; cl. 4.1(a) · पृ. 24; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Annexure-I — Rice/Paddy Transplanter — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs), Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

धान रोपाई मशीन (राइस ट्रांसप्लांटर): क़ीमत का 40%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹1,36,000 से ₹6,88,000), अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Rice/Paddy Transplanter; cl. 4.1(a) · पृ. 24; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत या महिला नहीं हैं। सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))।

“Annexure-I — Rice/Paddy Transplanter — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs), Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

स्वचालित कृषि/बागवानी मशीनें: क़ीमत का 50%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹2,000 से ₹15,00,000), अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Self-Propelled Machinery Agricultural/Horticultural Machinery; cl. 4.1(a) · पृ. 24–25; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Annexure-I — Self-Propelled Machinery Agricultural/Horticultural Machinery — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs), Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

स्वचालित कृषि/बागवानी मशीनें: क़ीमत का 40%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹1,600 से ₹12,00,000), अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Self-Propelled Machinery Agricultural/Horticultural Machinery; cl. 4.1(a) · पृ. 24–25; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत या महिला नहीं हैं। सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))।

“Annexure-I — Self-Propelled Machinery Agricultural/Horticultural Machinery — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs), Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

ट्रैक्टर/पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) से चलने वाले यंत्र: क़ीमत का 50%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹10,000 से ₹1,20,000), अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Tractor/Power Tiller (below 20 BHP) driven equipments; cl. 4.1(a) · पृ. 25–26; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Annexure-I — Tractor/Power Tiller (below 20 BHP) driven equipments — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs), Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

ट्रैक्टर/पावर टिलर (20 बीएचपी से कम) से चलने वाले यंत्र: क़ीमत का 40%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹8,000 से ₹96,000), अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Tractor/Power Tiller (below 20 BHP) driven equipments; cl. 4.1(a) · पृ. 25–26; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत या महिला नहीं हैं। सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))।

“Annexure-I — Tractor/Power Tiller (below 20 BHP) driven equipments — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs), Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

ट्रैक्टर (20 से 35 बीएचपी) से चलने वाले यंत्र: क़ीमत का 50%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹8,000 से ₹2,40,000), अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Tractor (above 20- 35 BHP) driven equipments; cl. 4.1(a) · पृ. 26–28; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Annexure-I — Tractor (above 20- 35 BHP) driven equipments — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs), Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

ट्रैक्टर (20 से 35 बीएचपी) से चलने वाले यंत्र: क़ीमत का 40%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹6,400 से ₹1,92,000), अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Tractor (above 20- 35 BHP) driven equipments; cl. 4.1(a) · पृ. 26–28; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत या महिला नहीं हैं। सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))।

“Annexure-I — Tractor (above 20- 35 BHP) driven equipments — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs), Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

ट्रैक्टर (35 बीएचपी से अधिक) से चलने वाले यंत्र: क़ीमत का 50%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹17,500 से ₹17,00,000), अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Tractor (above 35 BHP) driven equipments; cl. 4.1(a) · पृ. 28–33; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Annexure-I — Tractor (above 35 BHP) driven equipments — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs), Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

ट्रैक्टर (35 बीएचपी से अधिक) से चलने वाले यंत्र: क़ीमत का 40%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹14,000 से ₹13,60,000), अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Tractor (above 35 BHP) driven equipments; cl. 4.1(a) · पृ. 28–33; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत या महिला नहीं हैं। सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))।

“Annexure-I — Tractor (above 35 BHP) driven equipments — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs), Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

हाथ/पशु से चलने वाले कृषि यंत्र और औज़ार; स्वचालित/बिजली वाली बागवानी मशीनें; हाथ से चलने वाले बागवानी उपकरण: क़ीमत का 50%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹1,200 से ₹45,000), अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, All Manual /Animal drawn Agri. equipment/implements/Tools; Self propelled/other power driven horticultural machinery; Manual Horticultural equipments; cl. 4.1(a) · पृ. 33–34; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Annexure-I — All Manual /Animal drawn Agri. equipment/implements/Tools; Self propelled/other power driven horticultural machinery; Manual Horticultural equipments — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs), Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

हाथ/पशु से चलने वाले कृषि यंत्र और औज़ार; स्वचालित/बिजली वाली बागवानी मशीनें; हाथ से चलने वाले बागवानी उपकरण: क़ीमत का 40%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹1,000 से ₹36,000), अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, All Manual /Animal drawn Agri. equipment/implements/Tools; Self propelled/other power driven horticultural machinery; Manual Horticultural equipments; cl. 4.1(a) · पृ. 33–34; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत या महिला नहीं हैं। सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))।

“Annexure-I — All Manual /Animal drawn Agri. equipment/implements/Tools; Self propelled/other power driven horticultural machinery; Manual Horticultural equipments — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs), Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

अन्य कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें (स्थिर, पोर्टेबल और चलती-फिरती) — प्रसंस्करण और कटाई-उपरांत मशीनें: क़ीमत का 50%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹6,000 से ₹15,00,000), अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Other farm type agricultural, horticultural, forestry machineries fitted with mechanical, electrical thermal, electric battery equipment – All types Stationary, portable and mobile; cl. 4.1(a) · पृ. 34–37; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Annexure-I — Other farm type agricultural, horticultural, forestry machineries fitted with mechanical, electrical thermal, electric battery equipment – All types Stationary, portable and mobile — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs), Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

अन्य कृषि, बागवानी और वानिकी मशीनें (स्थिर, पोर्टेबल और चलती-फिरती) — प्रसंस्करण और कटाई-उपरांत मशीनें: क़ीमत का 40%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹4,800 से ₹12,00,000), अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Other farm type agricultural, horticultural, forestry machineries fitted with mechanical, electrical thermal, electric battery equipment – All types Stationary, portable and mobile; cl. 4.1(a) · पृ. 34–37; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत या महिला नहीं हैं। सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))।

“Annexure-I — Other farm type agricultural, horticultural, forestry machineries fitted with mechanical, electrical thermal, electric battery equipment – All types Stationary, portable and mobile — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs), Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

पौध संरक्षण उपकरण (स्प्रेयर आदि): क़ीमत का 50%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹1,000 से ₹4,00,000), अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Plant Protection Equipments; cl. 4.1(a) · पृ. 37–38; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Annexure-I — Plant Protection Equipments — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs), Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

पौध संरक्षण उपकरण (स्प्रेयर आदि): क़ीमत का 40%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹800 से ₹3,20,000), अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Plant Protection Equipments; cl. 4.1(a) · पृ. 37–38; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत या महिला नहीं हैं। सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))।

“Annexure-I — Plant Protection Equipments — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs), Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

विशेष कृषि मशीनें; सिंचाई उपकरण: क़ीमत का 50%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹3,600 से ₹6,00,000), अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Specialized Agricultural Machinery; Irrigation Equipments; cl. 4.1(a) · पृ. 38–39; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Annexure-I — Specialized Agricultural Machinery; Irrigation Equipments — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs), Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

विशेष कृषि मशीनें; सिंचाई उपकरण: क़ीमत का 40%, आपकी मशीन के लिए छपी सीमा तक (₹2,900 से ₹4,80,000), अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Specialized Agricultural Machinery; Irrigation Equipments; cl. 4.1(a) · पृ. 38–39; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत या महिला नहीं हैं। सब्सिडी राज्य की सूचीकरण (एम्पैनलमेंट) प्रक्रिया से तय मशीन क़ीमत का प्रतिशत या उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा, जो कम हो, होती है; सीमा में जीएसटी शामिल है (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। * वाली मशीनें (जैसे 40 एचपी से बड़े ट्रैक्टर, कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर) कस्टम हायरिंग केंद्रों और फ़ार्म मशीनरी बैंकों के ज़रिये बढ़ाई जानी हैं, और राज्य व्यक्तिगत ख़रीद को अपने मशीन बजट के 25% तक सीमित कर सकता है (धारा 4.1(a)(iii))। राज्य इन श्रेणियों में नई मशीनें जोड़ सकते हैं (अनुलग्नक-I, टिप्पणी)। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद डीबीटी से भुगतान (धारा 6(ii))।

“Annexure-I — Specialized Agricultural Machinery; Irrigation Equipments — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs), Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

किसान ड्रोन की क़ीमत का 50%, अधिकतम ₹5 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु-सीमांत और महिला किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Pattern of Assistance and Maximum Permissible Subsidy; cl. 4.1(a) · पृ. 23; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद सब्सिडी डीबीटी से मिलती है (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Kisan Drone — For SC, ST, Small & Marginal farmers, Women and NE States beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs in Lakhs) 5.00, Pattern of Assistance 50%”
40%लागत का, अधिकतम

किसान ड्रोन की क़ीमत का 40%, अधिकतम ₹4 लाख, अन्य किसानों के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Pattern of Assistance and Maximum Permissible Subsidy; cl. 4.1(a) · पृ. 23; 5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

उन किसानों के लिए जो अनुसूचित जाति/जनजाति, लघु या सीमांत, या महिला नहीं हैं। राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद सब्सिडी डीबीटी से मिलती है (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

“Kisan Drone — For other beneficiary: Maximum Permissible subsidy per Machine/ Equipment per beneficiary (Rs. in Lakhs) 4.00, Pattern of Assistance 40%”
50%लागत का, अधिकतम

किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने वाले कृषि स्नातक को ड्रोन और उसके उपकरणों की लागत का 50%, अधिकतम ₹5 लाख।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा 4.2 Establishment of Custom Hiring Centres (CHCs), Financial Assistance (i) second para; Broad Criteria (vii) · पृ. 7–8 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल कृषि स्नातकों के लिए। दसवीं पास होना और प्रशिक्षित ड्रोन पायलट होना ज़रूरी है (धारा 4.2, शर्त (vii)); ड्रोन नमो ड्रोन दीदी दिशानिर्देशों के पैकेज, विनिर्देश और पायलट प्रशिक्षण के अनुसार मिलता है (टिप्पणी 2, पृ. 18)। एफएमटीटीआई या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से सीएचसी प्रशिक्षण अनिवार्य है (शर्त (ix))।

“(i) Financial assistance to the agriculture graduate for establishment of Kisan Drone CHCs will be @ 50% of the basic cost of agricultural drone and its attachments or Rs. 5.00 lakhs, whichever is less.”
80%लागत का, अधिकतम

स्वयं सहायता समूह फ़ेडरेशन, एफपीओ, पैक्स या सहकारी समिति द्वारा गाँव में फ़ार्म मशीनरी बैंक बनाने पर लागत का 80%, प्रति परियोजना अधिकतम ₹24 लाख।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा 4.3 Establishing Village Level Farm Machinery Banks (FMBs), Financial Assistance (i), (iii); Broad Criteria (ii) · पृ. 9–10 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

एक बैंक में एक से अधिक ट्रैक्टर नहीं (शर्त (ii))। ₹10 लाख से अधिक लागत वाले बैंक ऋण से जुड़ी बैक-एंडेड सब्सिडी पर बनते हैं (अनुलग्नक-II)। वन अधिकार अधिनियम पट्टाधारकों के एसएचजी और एफपीओ को 90% (अधिकतम ₹27 लाख), और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 95% (अधिकतम ₹28.50 लाख) मिलता है (धारा 4.3(ii), 4.4(ii)–(iii)) — एसएमएएम पूर्वोत्तर राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया।

“4.3 Establishing Village Level Farm Machinery Banks (FMBs) (i) Financial assistance @ 80% of the project cost for the projects costing up to Rs. 30.00 lakhs/project. … (iii) The beneficiaries may take up the projects costing more than Rs. 30 lakhs. In such cases, the maximum permissible financial assistance will be restricted to Rs. 24 lakhs/project.”
₹2,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम

कम यंत्रीकरण वाले क्षेत्रों के लघु और सीमांत किसानों को कस्टम हायरिंग केंद्र या महिला स्वयं सहायता समूह से ड्रोन किराए पर लेने के लिए ₹2,000 प्रति हेक्टेयर, साल में अधिकतम 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा 4.5 Financial Assistance for Mechanized operations (i)–(ii) · पृ. 12 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल राज्य द्वारा चुने गए कम यंत्रीकरण वाले क्षेत्रों में, और केवल आपकी अपनी ज़मीन के अनुपात में। ड्रोन से छिड़काव वाला क्षेत्र भू-संदर्भित होता है और पैसा डीबीटी से आता है; राज्य ड्रोन सेवा देने वाले सीएचसी और महिला एसएचजी से एमओयू करता है (धारा 4.5, शर्तें (i)–(ii))।

“4.5 Financial Assistance for Mechanized operations (i) The financial assistance to the small and marginal farmers of low mechanized regions will be provided @ 2000/ha for hiring of Drones from the Custom Hiring Centres, Women SHGs. (ii) This assistance will be available up to 2 ha land in a year. The amount of assistance will be proportionate to the actual land owned by the farmers.”
मुफ़्तराज्य द्वारा ख़रीदी फ़सल-विशेष मशीनें, चुने गए गाँव के लघु-सीमांत किसानों के लिए, मुफ़्त या बहुत कम किराए पर।

राज्य द्वारा चुने गए आदर्श यंत्रीकरण गाँवों में लघु और सीमांत किसान सरकारी मशीनें मुफ़्त या बहुत कम किराए पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा 4.6 Model Villages of Farm Mechanization (i)–(iv) · पृ. 12–13 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

मशीनें राज्य के कृषि/कृषि अभियांत्रिकी विभाग की रहती हैं और कमीशन पर निजी साझेदार चला सकता है (धारा 4.6(iii)–(iv))। अपने ब्लॉक कृषि कार्यालय से पूछें कि क्या आपका गाँव चुना गया है।

“4.6 Model Villages of Farm Mechanization … (ii) The State Governments shall purchase the crop specific machines and these machines shall be made available for use by small and marginal farmers in those identified villages at very low rental rates or free of cost.”
75%लागत का, अधिकतम

किसानों के खेतों पर नई मशीनों या किसान ड्रोन का प्रदर्शन करने वाले एफपीओ को मशीनों की लागत का 75% अनुदान।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा 5.1 Demonstration … Financial Assistance (ii), (iv); Broad Criteria (vi) · पृ. 14–15 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केंद्रीय घटक है, मंत्रालय मंज़ूरी देता है: राज्य के एफपीओ प्रस्ताव राज्य कृषि/कृषि अभियांत्रिकी विभाग के ज़रिये भेजते हैं (5.1, शर्त (vi))। प्रदर्शन के लिए ₹3,000 प्रति हेक्टेयर आकस्मिक व्यय भी मिलता है (5.1(iv)); सीमा से ऊपर का ख़र्च एफपीओ उठाता है (5.1(v))। बाद में मशीनें किसानों को किराए पर दी जा सकती हैं।

“5.1 Demonstration of newly developed agricultural/ horticultural/ crop residue management machines post-harvest technologies and Kisan Drones at farmers’ fields. … (ii) The FPOs will be provided grants @ 75% of the cost of machines including the kisan Drones.”
90%लागत का, अधिकतम

नई कृषि मशीन बनाने वाले व्यक्तिगत नवप्रवर्तक को ₹5 लाख तक की परियोजना की लागत का अधिकतम 90% — विचार, प्रोटोटाइप या मॉडल सत्यापन के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा 5.4 Promotion of Grassroots Innovations in Agricultural Mechanization, Financial Assistance (i)–(ii); Broad Criteria (i)–(iv) · पृ. 17–18 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

“अधिकतम 90%” — समिति कम भी दे सकती है। प्रस्ताव राज्य सरकार, आईसीएआर संस्थान या एफएमटीटीआई के ज़रिये भेजें; यंत्रीकरण एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग की समिति इसकी जाँच करती है (5.4, शर्तें (i), (iv))।

“5.4 Promotion of Grassroots Innovations in Agricultural Mechanization … (ii) Under Phase-1: -For projects with a cost of up to ₹5 lakh, a maximum of 90% of the total project cost will be provided for concept/ prototype/ model validation etc.”
90%लागत का, अधिकतम

चरण-2 में नवप्रवर्तक को ₹5 लाख से ₹35 लाख की परियोजना की लागत का अधिकतम 90% — कार्यशील मॉडल, खेत पर परीक्षण, पेटेंट और तकनीक हस्तांतरण के लिए।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा 5.4 Promotion of Grassroots Innovations in Agricultural Mechanization, Financial Assistance (iii) · पृ. 18 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

“अधिकतम 90%” — समिति कम भी दे सकती है। ₹35 लाख से बड़ी परियोजनाओं के लिए दिशानिर्देश कोई राशि नहीं छापता, इसलिए हम अधिकतम ₹35 लाख गिनते हैं।

“5.4 (iii) Under Phase-2:-For projects costing ₹5 lakh to ₹35 lakh, a maximum of 90% of the total project cost will be provided for development of working models/process documentation/testing & trials at the farmer’s field /patenting/ technology transfer etc.”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए परियोजना लागत भरें।

स्रोत एसएमएएम परिचालन दिशानिर्देश 2026 (अगस्त 2026 में संशोधित) · धारा Annexure-I, Pattern of Assistance and Maximum Permissible Subsidy; cl. 4.1(a) · पृ. 23; 5 · हमारी प्रति (PDF)

राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता से ख़रीद के बाद सब्सिडी डीबीटी से मिलती है (धारा 6(ii))। पूर्वोत्तर राज्यों के किसान भी 50% वाले कॉलम में हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में ₹1.25 लाख तक की मशीन पर 100% सहायता हो सकती है (धारा 4.4) — दस्तावेज़ राज्यों की सूची नहीं देता, इसलिए हमने इसे आपके राज्य से लागू नहीं किया; अपने राज्य के कृषि विभाग से पूछें।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • महिला किसान
  • अन्य किसान
  • कृषि उद्यमी
  • स्वयं सहायता समूह
  • एफ़पीओ
  • सहकारी समिति

ज़रूरी काग़ज़

  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड — ज़रूरी हो सकता है; न हो तो मिट्टी का नमूना जाँचा जा सकता है (धारा 6(ix))

आवेदन कैसे करें

  1. अपने राज्य के कृषि यंत्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें (जिन राज्यों का पोर्टल नहीं है, वे agrimachinery.nic.in इस्तेमाल करते हैं) (धारा 6(iv))।
  2. लक्ष्य से अधिक आवेदन होने पर राज्य ऑनलाइन लॉटरी से लाभार्थी चुनता है (धारा 4.1(a)(iv))।
  3. स्वीकृति के बाद राज्य द्वारा सूचीबद्ध निर्माता की कोई भी मशीन चुनें और दाम पर मोलभाव करें (धारा 6(ii))।
  4. मशीन के सत्यापन के बाद सब्सिडी डीबीटी से आपके बैंक खाते में आती है (धारा 6(ii))। कस्टम हायरिंग केंद्रों को बैंक के ज़रिये ऋण से जुड़ी बैक-एंडेड सब्सिडी मिलती है (अनुलग्नक-II)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।