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मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना (पॉलीहाउस) एवं पालीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना, उत्तराखण्ड

UK CM Protected Horticulture · उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उत्तराखण्ड · राज्य योजना

सब्ज़ी और फूलों के पॉलीहाउस पर 80% (50% केन्द्रांश + 30% राज्यांश), अधिकतम 500 वर्ग मीटर; 5 साल से पुराने पॉलीहाउस की ख़राब पॉलीथीन बदलने पर ₹50 प्रति वर्ग मीटर का 75%, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर (₹1,50,000)।

मुख्य लाभ
80%लागत का, अधिकतम
घटक
2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
5तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

80%लागत का, अधिकतम

सब्ज़ी या फूल के पॉलीहाउस पर लागत का 80% (50% केन्द्रांश + 30% राज्यांश), अधिकतम 500 वर्ग मीटर।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 8 मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

80% में 50% केन्द्रांश शामिल है, इसलिए यह केंद्र की एमआईडीएच पॉलीहाउस सब्सिडी के ऊपर नहीं है। स्थिति अज्ञात: विभाग की तालिका पर तारीख़ नहीं है और इस मद का नाम लेने वाला चालू वर्ष का कोई आदेश नहीं मिला। ज़िला उद्यान अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष यह खुला है या नहीं।

“मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में 30 प्रतिशत राज्यांश — पालीहाउस के अन्दर सब्जी एवं पुष्पों का उत्पादन करना। — 80% (50% केन्द्रांश + 30% राज्यांश) — 500 वर्ग मीटर”
75%लागत का, अधिकतम

5 साल से पुराने पॉलीहाउस में नई पॉलीथीन: ₹50 प्रति वर्ग मीटर का 75%, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर — अधिकतम ₹1,50,000।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 10 पालीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: विभाग की तालिका पर तारीख़ नहीं है और इस मद का नाम लेने वाला चालू वर्ष का कोई आदेश नहीं मिला। ज़िला उद्यान अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष यह खुला है या नहीं।

“पालीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना — कृषकों के पाॅच वर्ष से अधिक पुराने पालीहाउस की जीर्ण-शीर्ण पालीथीन बदलने हेतु सहायता — पाॅलीथीन लागत रू0 50/वर्गमीटर का 75% — 4000 वर्ग मीटर”

मुझे कितना मिल सकता है?

आपकी दर 80% पात्र लागत का

तालिका पॉलीहाउस की प्रति वर्ग मीटर लागत नहीं छापती, इसलिए केवल 80% दर दिखाई है (अधिकतम 500 वर्ग मीटर)।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 8 मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान

ज़रूरी काग़ज़

    आवेदन कैसे करें

    1. ज़िला उद्यान कार्यालय या विकास खण्ड के उद्यान सचल दल केंद्र में आवेदन करें।
    2. कुछ भी ख़रीदने से पहले पूछ लें कि इस वर्ष यह मद खुली है या नहीं।
    आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

    आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

    कब आवेदन करें

    दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

    दूसरी योजनाओं के साथ

    • MIDH: नहीं जोड़ी जा सकती