निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।

पॉलीहाउस और शेड नेट

ग्रीनहाउस, पॉलीहाउस, शेड नेट और मल्चिंग।

योजनाएँ
1811 चालू
इसके घटक
50हर एक प्रावधान के साथ
लागत का सबसे बड़ा हिस्सा
85%HP Pushp Kranti (flowers)
फल, सब्ज़ी और फूल
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MIDH

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
75%लागत का, अधिकतम

किसान समूह के स्वामित्व वाले लाइनिंग युक्त सामुदायिक जल टैंक के लिए ₹80 प्रति घन मीटर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में ₹100) का 75%, अधिकतम 30,000 घन मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.4 Creation of Water resources, a) Water Harvesting Structures for Community · पृ. 53–54 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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NHB

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड — व्यावसायिक बागवानी और कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी
35%लागत का, अधिकतम
(45% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (एचएमएनईएच सूची), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

व्यावसायिक खुले खेत की बागवानी परियोजना की पात्र लागत का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), अधिकतम ₹100 लाख की लागत पर।

स्रोत एनएचबी सार्वजनिक परिपत्र, 21 अगस्त 2026 (दरों में कटौती) · धारा 3. Revision in Rate of Financial Assistance (table and footnote *) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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UP quality paan (betel) scheme

गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन की प्रोत्साहन योजना — राज्य सेक्टर (उत्तर प्रदेश)
50%लागत का, अधिकतम

1,500 वर्गमीटर के एक पान बरेजे की लागत ₹1,51,360 का 50% — ₹75,680 — विभिन्न निवेशों के रूप में।

स्रोत उद्यान विभाग, उ0प्र0 — अनुमन्य सुविधाएँ (20 मई 2025) · धारा अ-गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन की प्रोत्साहन योजना (राज्य सेक्टर) · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
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पॉलीहाउस और शेड नेट
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Annal Ambedkar Agricultural Assistance

अण्णल आंबेडकर कृषि सहायता योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति किसान)
70%लागत का, अधिकतम

अनुसूचित जाति/जनजाति के छोटे व सीमांत किसानों को एकीकृत खेती, ग्रीनहाउस, शेड नेट हाउस, सोलर ड्रायर, मूल्य संवर्धन मशीन और कृषि मशीनों पर 70% अनुदान (सामान्य दर के ऊपर 20% अतिरिक्त)।

स्रोत तमिलनाडु कृषि बजट भाषण 2026-27 (अंग्रेज़ी, अगस्त 2026) · धारा 13. Annal Ambedkar Agricultural Assistance Scheme, item (i) · पृ. 27–28 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Atma Nirbhar Bagwani Yojana

आत्मनिर्भर बागवानी योजना, अरुणाचल प्रदेश
45%लागत का, अधिकतम

स्वीकृत इकाई लागत का अधिकतम 45% राज्य सब्सिडी के रूप में पहले ही, अधिकतम 45% बैंक ऋण; आपको कम से कम 10% लगाना होता है।

स्रोत अरुणाचल बागवानी विभाग — आत्मनिर्भर बागवानी योजना के संशोधित दिशानिर्देश 2022-23 · धारा 6(f) Funding Pattern · पृ. 7 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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HP Anti-hail Net

एंटी-हेल (ओला-रोधी) जाल लगाने के लिए सहायता
80%लागत का, अधिकतम

ओला-रोधी जाल की लागत का 80% (लघु-सीमांत किसान) या 50% (अन्य), अधिकतम 5,000 वर्ग मीटर पर।

स्रोत हिमाचल बागवानी — एंटी-हेल नेट दिशानिर्देश और 2023-24 सूचीबद्धता शर्तें · धारा Empanelment terms & conditions (2023-24), item 2; guidelines para 3 (5000 sq m per family) · पृ. 5; 1 · हमारी प्रति (PDF)
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पॉलीहाउस और शेड नेट
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Polyhouse & net house

पॉलीहाउस, नेट हाउस और वॉक-इन टनल अनुदान (संरक्षित खेती), हरियाणा
85%लागत का, अधिकतम

आपके ढाँचे के प्रकार और आकार-श्रेणी की विभागीय दर प्रति वर्ग मीटर का 50%, 4,000 वर्ग मीटर तक (अपनी ज़मीन वाले अनुसूचित जाति किसान को 85%; पट्टे की ज़मीन पर अनुसूचित जाति किसान को 65%)।

स्रोत हरियाणा संरक्षित खेती मानक व दिशानिर्देश 2023-24 · धारा Chapter 1, cl. 1.2, Table-1 section A and Remarks; note under Table-1 · पृ. 5, 7 (printed 2, 4) · हमारी प्रति (PDF)
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पॉलीहाउस और शेड नेट
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Polyhouse/shade net +20% state top-up

पॉली हाउस व शेडनेट हाउस पर राज्य का 20% अतिरिक्त अनुदान (टॉप-अप), राजस्थान
20%लागत का, अधिकतम

राज्य टॉप-अप: इकाई लागत (आकार के अनुसार प्राकृतिक वातावरण वाले ट्यूबुलर पॉली हाउस पर ₹1,200, ₹1,050 या ₹1,000 प्रति वर्गमीटर; शेडनेट हाउस पर ₹710 प्रति वर्गमीटर) या फ़र्म की दर, जो कम हो, का 20%, अधिकतम 2,000 वर्गमीटर।

स्रोत राजस्थान राष्ट्रीय बागवानी मिशन दिशा-निर्देश 2026-27 · धारा 11 संरक्षित कृषि (क) पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस स्थापना, unit-cost table · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Field cover for fruit orchards (40%)

फल फ़सलों में फ़ील्ड कवर से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन का कार्यक्रम (HRT-2), गुजरात
40%लागत का, अधिकतम

फ़ील्ड-कवर ढाँचे की लागत का 40%, ₹5,00,000 प्रति हेक्टेयर तक गिनी जाती है (अधिकतम ₹2,00,000 प्रति हेक्टेयर), 0.20 से 1 हेक्टेयर तक अनुपात में।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: फल फ़सलों में फ़ील्ड कवर से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, 2026-27 · धारा Annexure-2 (પરિશિષ્ટ-૨, સહાયના ધોરણો), row 1; Annexure-1, condition 14 · पृ. 6–7 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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HRT-2 trellis, crop cover & water tank

HRT-2 सब्ज़ी मंडप (ट्रेलिस), फ़सल व फल कवर, मिट्टी रहित माध्यम और ड्रिप के लिए पानी की टंकी, गुजरात
50%लागत का, अधिकतम

टमाटर, मिर्च और अन्य सब्ज़ियों के लिए लकड़ी या बाँस के खंभों और तार का कच्चा मंडप: ₹52,000 प्रति हेक्टेयर का 50% (₹26,000/हे.), 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 8 (કાચા મંડપ) · पृ. 14–15 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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HRT-2 plug nursery & self-employment nursery

HRT-2 प्लग नर्सरी और स्वरोज़गार बागवानी नर्सरी विकास, गुजरात
65%लागत का, अधिकतम

स्वरोज़गार बागवानी नर्सरी (500 वर्गमीटर का ढाँचा ₹3 लाख + स्टार्टर किट ₹50,000): लागत का 65%, अधिकतम ₹2,27,500, 200 से 500 वर्गमीटर, जीवन में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 29 (સ્વરોજગારલક્ષી બાગાયતી નર્સરી વિકાસ કાર્યક્રમ) · पृ. 25 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Gujarat 15% top-up on MIDH horticulture

HRT-2 MIDH-NHM बागवानी घटकों पर राज्य की 15% पूरक सहायता, गुजरात
15%लागत का, अधिकतम

हाई-टेक नर्सरी: लागत का और 15%, बड़ी नर्सरी (1–2 हे.) में ₹30 लाख प्रति हेक्टेयर तक, छोटी (0.4–1 हे.) में ₹20 लाख प्रति हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.1.1–B.1.2 (મોટી/નાની નર્સરી) · पृ. 32–33 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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HRT-3 tribal horticulture (ST farmers, mostly 75%)

HRT-3: आदिवासी क्षेत्र उप-योजना (TASP) के तहत आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम, गुजरात
50%लागत का, अधिकतम

कटाई के औज़ार: लागत का 50%, ₹2,00,000 तक गिनी जाती है — अधिकतम ₹1,00,000, पाँच साल में एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 1 (કાપણીના સાધનો) · पृ. 15 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Meghalaya Vegetable Development Scheme

सब्ज़ी विकास योजना (राज्य योजना), मेघालय
75%लागत का, अधिकतम

हाइब्रिड, अधिक उपज वाले और खुले परागण वाले सब्ज़ी बीज 75% छूट पर।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Vegetable Development Scheme, Q.3 (i) · पृ. 18 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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Meghalaya Floriculture Development Scheme

पुष्प उत्पादन विकास योजना (राज्य योजना), मेघालय
मुफ़्त पॉलीहाउसकम से कम 100 वर्ग मीटर

फूलों के लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर का कम लागत वाला पॉलीहाउस, मुफ़्त।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Floriculture Development Scheme, Q.3 (ii) · पृ. 22 · हमारी प्रति (PDF)
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पॉलीहाउस और शेड नेट
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UK CM Protected Horticulture

मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना (पॉलीहाउस) एवं पालीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना, उत्तराखण्ड
80%लागत का, अधिकतम

सब्ज़ी या फूल के पॉलीहाउस पर लागत का 80% (50% केन्द्रांश + 30% राज्यांश), अधिकतम 500 वर्ग मीटर।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 8 मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
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पॉलीहाउस और शेड नेट
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HP Pushp Kranti (flowers)

हिमाचल पुष्प क्रांति योजना (फूलों की खेती), हिमाचल प्रदेश
85%लागत का, अधिकतम

फूलों के लिए ग्रीनहाउस, शेड नेट हाउस या टनल: एमआईडीएच मानक पर लागत का 85%, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर।

स्रोत हिमाचल पुष्प क्रांति योजना दिशानिर्देश 2018-19 · धारा para 10(a) Protected cultivation table — green house, shade net house, plastic and walk-in tunnels · पृ. 6–7 · हमारी प्रति (PDF)
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फल, सब्ज़ी और फूल
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HADP orchard rejuvenation & protected cultivation

एचएडीपी — बाग़ों का जीर्णोद्धार और संरक्षित खेती (डिज़ाइनर प्लांट परियोजना), जम्मू-कश्मीर
80%लागत का, अधिकतम

चुने गए उद्यमी की संरक्षित खेती के लिए ₹7,000 प्रति वर्ग मीटर (या असल लागत, जो कम हो) का 80% — अधिकतम ₹5,600 प्रति वर्ग मीटर।

स्रोत जम्मू-कश्मीर एचएडीपी — 29 परियोजनाओं के कार्यान्वयन दिशानिर्देश · धारा Project 21 “Production of Designer Plants for promotion of HD plants and rejuvenation of orchards”, III. Criteria for Protected Cultivation — Mode of Assistance · पृ. printed 45 (PDF 46) · हमारी प्रति (PDF)
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यहाँ किसे सबसे ज़्यादा मदद

अन्य किसान85%HP Pushp Kranti (flowers)
लघु या सीमांत किसान85%HP Pushp Kranti (flowers)
महिला किसान85%HP Pushp Kranti (flowers)
अनुसूचित जाति किसान85%Polyhouse & net house
अनुसूचित जनजाति किसान85%HP Pushp Kranti (flowers)
एफ़पीओ80%HADP orchard rejuvenation & protected cultivation
स्वयं सहायता समूह80%HADP orchard rejuvenation & protected cultivation
सहकारी समिति80%HADP orchard rejuvenation & protected cultivation
कृषि उद्यमी80%HADP orchard rejuvenation & protected cultivation

इस काम के लिए कोई चालू योजना जितना सबसे बड़ा हिस्सा देती है, आवेदक के हिसाब से। राशि फिर भी हर योजना की लागत-सीमा तक।

इसके हर घटक, दस्तावेज़ से (50)

MIDH एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)

50%लागत का, अधिकतम

ट्यूबलर शेड नेट हाउस के लिए ₹710 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 2. Shade Net/Agro Textile Net House (a) Tubular/Rectangular structure · पृ. 55 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि ₹710 पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। ₹710 लागत की ऊपरी सीमा है; सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“2. Shade Net/Agro Textile Net House (a) Tubular /Rectangular structure Rs 710/sq m Above rates will be 15% higher in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands. Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq.m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas”
50%लागत का, अधिकतम

2,000 से 10,000 वर्ग मीटर की निजी हाई-टेक प्लग-ट्रे पौध नर्सरी के लिए ₹1,200 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.1 v. Hi-tech Plug Type Nursery under controlled conditions with automated tray seeder unit · पृ. 43 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी। नर्सरी को हर साल प्रति 100 वर्ग मीटर कम से कम 80,000 प्लग तैयार करने होंगे। 0.2 से 1 हेक्टेयर = 2,000 से 10,000 वर्ग मीटर।

“v. Hi-tech Plug Type Nursery under controlled conditions with automated tray seeder unit Project based for an area from 0.2 to 1 ha. @ Rs. 1200 per Sq.mt. on pro rata basis. Assistance @ 100% to public sector and in case of private sector, credit linked back-ended assistance @ 50% as project based activity.”
50%लागत का, अधिकतम

500 वर्ग मीटर तक के फ़ैन-पैड पॉलीहाउस के लिए ₹1,800 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 1. Poly house/Hybrid/Retractable structures, (a) Fan & Pad System · पृ. 54 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(a) Fan & Pad System Rs. 1800/Sq.m(up to area 500 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

500 से अधिक और 1,008 वर्ग मीटर तक के फ़ैन-पैड पॉलीहाउस के लिए ₹1,600 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 1. Poly house/Hybrid/Retractable structures, (a) Fan & Pad System · पृ. 54 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(a) Fan & Pad System … Rs. 1600/Sq. m (>500 Sq.m up to 1008 Sqm) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

1008 से अधिक और 2,500 वर्ग मीटर तक के फ़ैन-पैड पॉलीहाउस के लिए ₹1,500 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 1. Poly house/Hybrid/Retractable structures, (a) Fan & Pad System · पृ. 54 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(a) Fan & Pad System … Rs. 1500/Sq. m (>1008 Sq. m up to 2500 Sq.m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

500 वर्ग मीटर तक के प्राकृतिक हवादार ट्यूबलर पॉलीहाउस के लिए ₹1,200 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 1. Poly house/Hybrid/Retractable structures, (b)(i) Naturally ventilated Tubular/Rectangular Structure · पृ. 55 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(b) Naturally ventilated system i. Tubular/ Rectangular Structure Rs.1200/Sq.m(up to area 500 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

500 से अधिक और 1,008 वर्ग मीटर तक के प्राकृतिक हवादार ट्यूबलर पॉलीहाउस के लिए ₹1,050 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 1. Poly house/Hybrid/Retractable structures, (b)(i) Naturally ventilated Tubular/Rectangular Structure · पृ. 55 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(b) Naturally ventilated system i. Tubular/ Rectangular Structure … Rs. 1050/Sq.m (>500 Sq. m up to 1008 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

1008 से अधिक और 2,500 वर्ग मीटर तक के प्राकृतिक हवादार ट्यूबलर पॉलीहाउस के लिए ₹1,000 प्रति वर्ग मीटर का 50%।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, 1. Poly house/Hybrid/Retractable structures, (b)(i) Naturally ventilated Tubular/Rectangular Structure · पृ. 55 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(b) Naturally ventilated system i. Tubular/ Rectangular Structure … Rs. 1000/Sq. m (>1008 Sqm up to 2500 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

प्राकृतिक हवादार बाँस या केबल-पर्लिन पॉलीहाउस के लिए ₹450 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 1.(b) ii. Bamboo/Cable purlin structure · पृ. 55 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

बाँस के ढाँचे: अधिकतम 20 इकाइयाँ, हर इकाई 200 वर्ग मीटर तक। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“ii. Bamboo/Cable purlin structure Rs 450/Sq.mt. Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas. In case of Bamboo structure, assistance will be limited to 20 units per beneficiary and size of each unit not to exceed 200 sq.m.”
50%लागत का, अधिकतम

बाँस या केबल-पर्लिन शेड नेट हाउस के लिए ₹450 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 2. Shade Net/Agro Textile Net House (b) Bamboo/Cable purlin structure · पृ. 55–56 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

बाँस के ढाँचे: अधिकतम 20 इकाइयाँ, हर इकाई 200 वर्ग मीटर तक। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“(b) Bamboo /Cable purlin structure Rs. 450/sq. m. Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq.mt per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas. In case of Bamboo structure, assistance will be limited to 20 units per beneficiary and size of each unit not to exceed 200 Sq.mt.”
50%लागत का, अधिकतम

प्लास्टिक या नॉन-वोवन कपड़े की निचली सुरंगों (टनल) के लिए ₹80 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 3. Plastic/Non woven cloth Tunnels · पृ. 56 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“3. Plastic/Non woven cloth Tunnels Rs. 80/sqm Assistance @ 50% for a maximum area of 2500sqmt per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

वॉक-इन टनल के लिए ₹720 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 3 इकाइयाँ, हर इकाई 800 वर्ग मीटर तक।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 4. Walk in tunnels · पृ. 56 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

हम अधिकतम 2,400 वर्ग मीटर (3 इकाई × 800 वर्ग मीटर) गिनते हैं। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“4. Walk in tunnels Rs. 720/sqm Assistance @ 50% for a maximum of 3 units per beneficiary (each unit not to exceed 800 sqm).”
50%लागत का, अधिकतम

पक्षी-रोधी या ओला-रोधी जाल के लिए ₹50 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 10,000 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 5. Anti Bird/Anti Hail Nets · पृ. 56 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“5. Anti Bird/Anti Hail Nets Rs. 50/ Sqm Assistance @ 50% for a maximum area of 10000 sq mt. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

पॉलीहाउस या नेट हाउस के अंदर पौध-सामग्री और खेती के लिए (फ़सल के अनुसार) ₹150 से ₹700 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 Protected cultivation, items 6, 7, 8 and 9 · पृ. 56–57 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“6. Cost of planting material & cultivation of high value fruits and vegetables grown in poly-house/net house Rs 150/ Sqm … 7. Cost of planting material &cultivation of Orchid (net house) and Anthurium (poly house) grown in protected conditions. Rs 700/ Sqm … 8. Cost of planting material & cultivation of Carnation & Gerbera grown in Poly houses. Rs. 600/Sq.mt. … 9. Cost of planting material & cultivation of Rose, Chrysanthemum and Lilum grown in Poly houses. Rs 450/ Sqm Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sqm per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

प्लास्टिक, जूट या जैव-अपघटनीय मल्चिंग के लिए ₹40,000 प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 10. Mulching · पृ. 57 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“10. Mulching Plastic/Jute/Agro textile/any other biodegradable material Rs 40,000/ha Assistance @ 50% subject to a maximum of 2 ha per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स के लिए ₹350 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 1,000 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. Add on Components: i. Hydroponics and Aeroponics · पृ. 57 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“i. Hydroponics and Aeroponics Rs. 350/- per Sq.mt. Assistance @ 50% for a maximum area of 1000 sqm per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

पॉलीहाउस में सर्कुलेशन पंखे के लिए ₹5,000 प्रति पंखा का 50%, अधिकतम 6 पंखे।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. ii. Circulation Fans in poly house only · पृ. 57–58 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“ii. Circulation Fans in poly house only Rs. 5000 per fan. Assistance @ 50% for a maximum of 6 fans for a maximum area of 2500sq.m. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

सेंसर आधारित फर्टिगेशन स्वचालन प्रणाली की लागत का 50%, अधिकतम ₹4 लाख की लागत पर, कम से कम 2,500 वर्ग मीटर संरक्षित खेती के लिए।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. iii. Sensor based Automation System for fertigation · पृ. 58 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति लाभार्थी एक इकाई। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“iii. Sensor based Automation System for fertigation Rs. 4 lakh/unit Assistance @ 50% per unit per beneficiary for minimum area of 2500sq.m. per beneficiary under protected cultivation.”
50%लागत का, अधिकतम

सब्ज़ियों के लिए सहारा प्रणाली (स्टेकिंग/मचान) के लिए ₹20,000 प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. iv. Support system for vegetable crops · पृ. 58 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“iv. Support system for vegetable crops Rs. 0.20 Lakhs per ha Assistance @ 50% for all farmers for a maximum area of 2 Ha per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

ओला-रोधी या पक्षी-रोधी जाल के स्थायी सहारा ढाँचे के लिए ढके क्षेत्र के ₹20 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. v. Permanent Support Structures for Anti hail/Anti bird nets · पृ. 58 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

2 हेक्टेयर = 20,000 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“v. Permanent Support Structures for Anti hail/Anti bird nets Rs. 20 per Sq.mt. of covered area Assistance @ 50% for a maximum area of 2 ha. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

बाड़ (फ़ेंसिंग) के लिए ₹300 प्रति रनिंग मीटर का 50%, अधिकतम 1,000 मीटर, केवल एमआईडीएच के किसी अन्य घटक के साथ।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. vi. Fencing · पृ. 58–59 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

लोहे के खंभों पर 4 लाइनें, खंभों के बीच 10 फ़ुट की दूरी। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“vi. Fencing (This component will be considered only in integration with other components of MIDH Scheme) Rs. 300 per running metre Assistance @ 50% subject to a maximum of 1000 running metres per beneficiary. The component should consist of 4 running lines with iron poles having distance of 10 feet between the poles.”
50%लागत का, अधिकतम

फल या गुच्छे के कवर (काग़ज़ या नॉन-वोवन थैली) के लिए ₹50,000 प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. vii. Fruit/Bunch cover · पृ. 59 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“vii. Fruit/Bunch cover (Paper /Non-woven cover/Paper bags etc Rs. 0.50 lakh/ha Assistance @ 50% for all farmers for maximum area of 2 ha per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”
50%लागत का, अधिकतम

वीड मैट (खरपतवार रोधी चादर) के लिए ₹50 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर।

स्रोत एमआईडीएच परिचालन दिशानिर्देश 2025 · धारा Annexure V, B.5 11. viii. Weed Mat · पृ. 59 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।

“viii. Weed Mat Rs. 50 per Sq.mt. Assistance @ 50% for all farmers for maximum area of 4000 Sq.mt. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”

NHB राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड — व्यावसायिक बागवानी और कोल्ड स्टोरेज सब्सिडी

35%लागत का, अधिकतम (45% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (एचएमएनईएच सूची), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

पॉलीहाउस या शेड नेट परियोजना की पात्र लागत का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), प्रति परियोजना अधिकतम ₹100 लाख सब्सिडी।

स्रोत एनएचबी सार्वजनिक परिपत्र, 21 अगस्त 2026 (दरों में कटौती) · धारा 3. Revision in Rate of Financial Assistance (table and footnote *) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

परिपत्र ने पहले की 50% दर (दिशानिर्देश योजना 1, मद 1(iii), पृ. 7) को 35%/45% किया; सब्सिडी की सीमा, प्रति परियोजना ₹100 लाख, बनी रहती है। परियोजना 4000 वर्ग मीटर से बड़ी हो (पूर्वोत्तर राज्यों में 1000 वर्ग मीटर)। 21 अगस्त 2026 से एक परिवार (पति/पत्नी, माता-पिता, बेटे, बेटियाँ) में से केवल एक सदस्य, सभी एनएचबी योजनाओं में एक ही बार, सहायता ले सकता है; किसानों के समूह और सेवारत सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते (परिपत्र धारा 1–2)। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (धारा 5)। अनुसूचित क्षेत्रों को भी बढ़ी दर मिलती है — एनएचबी से पूछें, क्योंकि केवल राज्य से हम यह नहीं जान सकते।

“Protected Cultivation Projects, including plug-type nurseries under protected conditions — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”
35%लागत का, अधिकतम (45% पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य (एचएमएनईएच सूची), जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में)

4,000 वर्ग मीटर से बड़ी हाई-टेक प्लग-ट्रे नर्सरी के लिए ₹1,200 प्रति वर्ग मीटर का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), अधिकतम ₹100 लाख सब्सिडी।

स्रोत एनएचबी सार्वजनिक परिपत्र, 21 अगस्त 2026 (दरों में कटौती) · धारा 3. Revision in Rate of Financial Assistance (table and footnote *) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

दिशानिर्देश योजना 1 मद 1(iv), नियंत्रित परिस्थितियों में हाई-टेक प्लग-ट्रे नर्सरी: एमआईडीएच लागत मानकों पर परियोजना आधारित, 4000 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र के लिए (पूर्वोत्तर राज्यों में 1000 वर्ग मीटर), प्रति परियोजना अधिकतम ₹100 लाख सब्सिडी (पृ. 7)। हम हर जगह 4,000 वर्ग मीटर की सीमा लगाते हैं, इसलिए पूर्वोत्तर की छोटी परियोजना भी पात्र हो सकती है। परिपत्र ने दर 50% से 35% / 45% की। 21 अगस्त 2026 से एक परिवार (पति/पत्नी, माता-पिता, बेटे, बेटियाँ) में से केवल एक सदस्य, सभी एनएचबी योजनाओं में एक ही बार, सहायता ले सकता है; किसानों के समूह और सेवारत सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते (परिपत्र धारा 1–2)। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (धारा 5)। अनुसूचित क्षेत्रों को भी बढ़ी दर मिलती है — एनएचबी से पूछें, क्योंकि केवल राज्य से हम यह नहीं जान सकते।

“Protected Cultivation Projects, including plug-type nurseries under protected conditions — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”

Annal Ambedkar Agricultural Assistance अण्णल आंबेडकर कृषि सहायता योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति किसान)

70%लागत का, अधिकतम

अनुसूचित जाति/जनजाति के छोटे व सीमांत किसानों को एकीकृत खेती, ग्रीनहाउस, शेड नेट हाउस, सोलर ड्रायर, मूल्य संवर्धन मशीन और कृषि मशीनों पर 70% अनुदान (सामान्य दर के ऊपर 20% अतिरिक्त)।

स्रोत तमिलनाडु कृषि बजट भाषण 2026-27 (अंग्रेज़ी, अगस्त 2026) · धारा 13. Annal Ambedkar Agricultural Assistance Scheme, item (i) · पृ. 27–28 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल उन अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों के लिए जो छोटे या सीमांत भी हैं; बाकी किसानों को यह अतिरिक्त 20% नहीं मिलता।

“an additional subsidy of 20 per cent will be provided under this Scheme. Accordingly, 70 per cent subsidy will be provided for components such as Integrated Farming System, Greenhouses, Shade Net Houses, Solar Dryers, Value Addition Machinery and Farm Machinery”

HP Anti-hail Net एंटी-हेल (ओला-रोधी) जाल लगाने के लिए सहायता

80%लागत का, अधिकतम

ओला-रोधी जाल की लागत का 80% (लघु-सीमांत किसान) या 50% (अन्य), अधिकतम 5,000 वर्ग मीटर पर।

स्रोत हिमाचल बागवानी — एंटी-हेल नेट दिशानिर्देश और 2023-24 सूचीबद्धता शर्तें · धारा Empanelment terms & conditions (2023-24), item 2; guidelines para 3 (5000 sq m per family) · पृ. 5; 1 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: दिशानिर्देश 2018-19 के बजट आश्वासन के हैं और दर की शर्तें 2023-24 की सूचीबद्धता की हैं। उद्यान पोर्टल पर 2025-26 और 2026-27 की सूचीबद्धता का नाम है, पर उसका दस्तावेज़ खुल नहीं सका। ख़रीदने से पहले अपने उद्यान प्रसार अधिकारी से पुष्टि करें।

“The assistance is available to the farmers @ 80% for small & marginal farmers and 50% for big farmers, for a maximum area of 5000 sqm. per beneficiary.”

Polyhouse & net house पॉलीहाउस, नेट हाउस और वॉक-इन टनल अनुदान (संरक्षित खेती), हरियाणा

85%लागत का, अधिकतम

आपके ढाँचे के प्रकार और आकार-श्रेणी की विभागीय दर प्रति वर्ग मीटर का 50%, 4,000 वर्ग मीटर तक (अपनी ज़मीन वाले अनुसूचित जाति किसान को 85%; पट्टे की ज़मीन पर अनुसूचित जाति किसान को 65%)।

स्रोत हरियाणा संरक्षित खेती मानक व दिशानिर्देश 2023-24 · धारा Chapter 1, cl. 1.2, Table-1 section A and Remarks; note under Table-1 · पृ. 5, 7 (printed 2, 4) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

अपने कुल क्षेत्रफल के हिसाब से श्रेणी चुनें: ढाँचा बड़ा होने पर प्रति वर्ग मीटर दर घटती है। अनुदान विभाग की दर या सूचीबद्ध फ़र्म से तय की गई दर, जो कम हो, पर मिलता है (तालिका-1 के नीचे टिप्पणी, पीडीएफ पृ. 7)। 85% अपनी ज़मीन वाले अनुसूचित जाति किसानों के लिए है; पट्टे की ज़मीन पर अनुसूचित जाति किसान को 65% (टिप्पणी कॉलम) — हम ज़मीन के स्वामित्व के बारे में नहीं पूछ सकते, इसलिए 85% पर भरोसा करने से पहले जाँच लें। ये 2023-24 के मानक हैं, जो सबसे नए पोस्ट किए गए हैं; विभाग के अनुसार ये मानक उसकी “सभी योजनाओं” पर लागू हैं (धारा 1.2), और विभाग केंद्रीय MIDH भी चलाता है, इसलिए एक ही ढाँचे पर इसे MIDH अनुदान के ऊपर अतिरिक्त न मानें।

“Table-1: Cost norms of Protected Structures/component — A. Green Houses: NVPH, HTGH, WIT, AINH/SNH, PNH, CNH — Subsidy %age 50 … Max. limit for availing assistance is for an area of 4000 sqm. In case of landowner SC Category farmer, the rate of assistance is 85%. In case of lease by SC Category farmer, the rate of assistance is 65%. In case of lease by General Category farmer the assistance is 50%.”

Polyhouse/shade net +20% state top-up पॉली हाउस व शेडनेट हाउस पर राज्य का 20% अतिरिक्त अनुदान (टॉप-अप), राजस्थान

20%लागत का, अधिकतम

राज्य टॉप-अप: इकाई लागत (आकार के अनुसार प्राकृतिक वातावरण वाले ट्यूबुलर पॉली हाउस पर ₹1,200, ₹1,050 या ₹1,000 प्रति वर्गमीटर; शेडनेट हाउस पर ₹710 प्रति वर्गमीटर) या फ़र्म की दर, जो कम हो, का 20%, अधिकतम 2,000 वर्गमीटर।

स्रोत राजस्थान राष्ट्रीय बागवानी मिशन दिशा-निर्देश 2026-27 · धारा 11 संरक्षित कृषि (क) पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस स्थापना, unit-cost table · पृ. 20 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का 20% है; राष्ट्रीय बागवानी मिशन का 50% केंद्रीय एमआईडीएच रिकॉर्ड में है, दोनों मिलाकर 70%। अनुसूचित क्षेत्रों में इकाई लागत 15% अधिक है (यहाँ शामिल नहीं)। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,000 वर्गमीटर, अनुपात में; पति-पत्नी एक इकाई (प्रक्रिया बिंदु 4)। निर्माण राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी से अनुबंधित फ़र्म से ही।

“पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस निर्माण हेतु निम्नानुसार निर्धारित इकाई लागत या इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो पर वर्ष 2026–27 में 50 प्रतिशत अनुदान देय है। इसके अलावा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (Top-up subsidy) राज्य योजना मद से देय है।”

HRT-2 trellis, crop cover & water tank HRT-2 सब्ज़ी मंडप (ट्रेलिस), फ़सल व फल कवर, मिट्टी रहित माध्यम और ड्रिप के लिए पानी की टंकी, गुजरात

50%लागत का, अधिकतम

सब्ज़ियों के लिए फ़सल कवर: लागत का 50%, ₹50,000 प्रति हेक्टेयर तक (₹25,000/हे.), 0.20 से 2 हेक्टेयर पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 37 (ક્રોપ કવર), vegetables · पृ. 29 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

0.20 से 2 हेक्टेयर, हर कवर या बैग पर जीवन में एक बार; आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी के मान्य मॉडल; अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो के साथ स्थल जाँच के बाद भुगतान।

“ક્રોપ કવર (શાકભાજી પાકો માટે) • યુનિટ કોસ્ટ : મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- પ્રતિ હેક્ટર • ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૨૫,૦૦૦/-પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં”
50%लागत का, अधिकतम

केले और पपीते के लिए फ़सल कवर या बैग: लागत का 50%, ₹20,000 प्रति हेक्टेयर तक (₹10,000/हे.), 0.20 से 2 हेक्टेयर पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 37 (ક્રોપ કવર / બેગ), banana/papaya · पृ. 29 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

0.20 से 2 हेक्टेयर, हर कवर या बैग पर जीवन में एक बार; आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी के मान्य मॉडल; अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो के साथ स्थल जाँच के बाद भुगतान।

“ક્રોપ કવર / બેગ (કેળ/પપૈયા પાક માટે) • યુનિટ કોસ્ટ : મહત્તમ રૂ.૨૦,૦૦૦/- પ્રતિ હેક્ટર • ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૧૦,૦૦૦/-પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં”
50%लागत का, अधिकतम

अनार फ़सल कवर या खजूर गुच्छा कवर: लागत का 50%, ₹35,000 प्रति हेक्टेयर तक (₹17,500/हे.), 0.20 से 2 हेक्टेयर पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 37 (દાડમ ક્રોપ કવર / ખારેક બંચ કવર) · पृ. 29 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

0.20 से 2 हेक्टेयर, हर कवर या बैग पर जीवन में एक बार; आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी के मान्य मॉडल; अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो के साथ स्थल जाँच के बाद भुगतान।

“દાડમ ક્રોપ કવર / ખારેક બંચ કવર • યુનિટ કોસ્ટ : મહત્તમ રૂ. ૩૫,૦૦૦/-પ્રતિ હેક્ટર • ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૧૭,૫૦૦/-પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં”
50%लागत का, अधिकतम

आम, अनार, अमरूद, सीताफल और ड्रैगन फ्रूट के लिए फल कवर: लागत का 50%, ₹35,000 प्रति हेक्टेयर तक (₹17,500/हे.), 0.20 से 2 हेक्टेयर पर।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 37 (ફ્રુટ કવર) · पृ. 29 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

0.20 से 2 हेक्टेयर, हर कवर या बैग पर जीवन में एक बार; आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी के मान्य मॉडल; अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो के साथ स्थल जाँच के बाद भुगतान। यह फल बाग़ों की 40% फ़ील्ड-कवर योजना (gj-falpak-field-cover) से अलग है।

“ફ્રુટ કવર (આંબા, દાડમ, જામફળ, સિતાફળ, કમલમ (ડ્રેગનફ્રુટ)) • યુનિટ કોસ્ટ : મહત્તમ રૂ. ૩૫,૦૦૦/-પ્રતિ હેક્ટર • ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૧૭,૫૦૦/-પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં”
50%लागत का, अधिकतम

पॉलीहाउस या नेट हाउस में मिट्टी रहित माध्यम (कोकोपीट, परलाइट, वर्मीक्युलाइट): ₹3 लाख प्रति एकड़ का 50% (₹1.50 लाख/एकड़), प्रति लाभार्थी 4,000 वर्गमीटर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 18 (પોલીહાઉસ/નેટ હાઉસમાં સોઇલલેસ કલ્ચર) · पृ. 18 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

सहायता केवल माध्यम की ख़रीद पर (परिशिष्ट-1, 29)। 4,000 वर्गमीटर की सीमा 0.988 एकड़ है; कैलकुलेटर 0.98 एकड़ पर रुकता है ताकि ज़्यादा न दिखे।

“પોલીહાઉસ/નેટ હાઉસમાં સોઇલલેસ કલ્ચર માટે સહાય • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૩.૦૦ લાખ/એકર • સહાય:- ખર્ચના ૫૦ ટકા કે વધુમાં વધુ રૂ. ૧.૫૦ લાખ/એકર, બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મુજબ સહાય”

HRT-2 plug nursery & self-employment nursery HRT-2 प्लग नर्सरी और स्वरोज़गार बागवानी नर्सरी विकास, गुजरात

50%लागत का, अधिकतम

निजी प्लग नर्सरी: लागत का 50%, ₹30 लाख प्रति हेक्टेयर तक गिनी (₹15 लाख/हे.), 0.20 से 1 हेक्टेयर, प्रति खाता एक बार।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 11 (પ્લગ નર્સરી) · पृ. 15–16 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

1 हेक्टेयर इकाई में 1,000 वर्गमीटर हाई-टेक ग्रीनहाउस, 1,000 वर्गमीटर नेट हाउस, पानी की टंकी, कम्पोस्ट इकाई, कृषि मशीनरी, स्टोर-कम-ऑफ़िस, प्लग ट्रे, मल्चिंग, मीडिया और मदर ब्लॉक (कम से कम 0.50 हे.); इनमें से कम से कम पाँच बनाने होंगे, भुगतान अनुपात में। नर्सरी की मान्यता ज़रूरी; भुगतान से पहले संयुक्त जाँच।

“પ્લગ નર્સરી • યુનિટ કોસ્ટ - રૂ. ૩૦.૦૦ લાખ/હે. • જાહેર ક્ષેત્રે ૧.૦ હે. માટે વધુમાં વધુ રૂ. ૩૦.૦૦ લાખ/હે. • ખાનગી ક્ષેત્રે ૧.૦ હે. માટે ખર્ચના ૫૦ %, વધુમાં વધુ રૂ. ૧૫.૦૦ લાખ/હે. ની મર્યાદામાં સહાય”

Gujarat 15% top-up on MIDH horticulture HRT-2 MIDH-NHM बागवानी घटकों पर राज्य की 15% पूरक सहायता, गुजरात

7.5%लागत का, अधिकतम

फ़ैन-पैड पॉलीहाउस: आकार के अनुसार प्रति वर्गमीटर लागत (500 वर्गमीटर तक ₹1,800, 1,008 तक ₹1,600, 2,080 तक ₹1,500, 4,000 तक ₹1,450) का और 7.5%, 4,000 वर्गमीटर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.5.1 a) (ફેન એન્ડ પેડ સીસ્ટમ) · पृ. 45 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। संरक्षित खेती: प्रति लाभार्थी 4,000 वर्गमीटर तक, अनुपात में; लाभार्थी या परिवार के किसी सदस्य का कम से कम 10 दिन का संरक्षित खेती प्रशिक्षण ज़रूरी (कृषि/बागवानी स्नातक को छूट); निर्माण राज्य समिति से मान्य फ़र्म करती है।

“a) ફેન એન્ડ પેડ સીસ્ટમ એકમ ખર્ચ • રૂ. 1800/- પ્રતિ ચો.મી. (500 ચો.મી. સુધી) • રૂ. 1600/- પ્રતિ ચો.મી. (501 થી 1008 ચો.મી. સુધી) • રૂ. 1500/- પ્રતિ ચો.મી. (1009 થી 2080 ચો.મી. સુધી) • રૂ. 1450/- પ્રતિ ચો.મી. (2081 થી 4000 ચો.મી. સુધી) … • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 7.5% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

प्राकृतिक हवादार पॉलीहाउस या शेड-नेट हाउस: प्रति वर्गमीटर लागत का और 15% (ट्यूबुलर पॉलीहाउस आकार अनुसार ₹1,200 / ₹1,050 / ₹1,000 / ₹950, बाँस पॉलीहाउस ₹450, ट्यूबुलर शेड नेट ₹710, बाँस शेड नेट ₹450), 4,000 वर्गमीटर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.5.1 b) and B.5.2 (પોલી હાઉસ, શેડ નેટ હાઉસ) · पृ. 46–49 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। संरक्षित खेती: प्रति लाभार्थी 4,000 वर्गमीटर तक, अनुपात में; लाभार्थी या परिवार के किसी सदस्य का कम से कम 10 दिन का संरक्षित खेती प्रशिक्षण ज़रूरी (कृषि/बागवानी स्नातक को छूट); निर्माण राज्य समिति से मान्य फ़र्म करती है। बाँस ढाँचे: अधिकतम 20 इकाई, हर एक 200 वर्गमीटर तक। शेड-नेट हाउस पर देवीपूजक लाभार्थियों को 15% की जगह 25% (यहाँ शामिल नहीं)।

“b) નેચરલી વેન્ટીલેટેડ સીસ્ટમ (i) Tubular / Rectangular સ્ટ્રક્ચર • રૂ. 1200/- … 1050/- … 1000/- … 950/- પ્રતિ ચો.મી. … (ii) બામ્બુ / કેબલ પર્લીન સ્ટ્રકચર • રૂ. 450/- પ્રતિ ચો.મી. … 2. શેડ નેટ/એગ્રો ટેક્ષટાઇલ નેટ હાઉસ (a) Tubular • રૂ. 710/- પ્રતિ ચો.મી. (b) બામ્બુ/કેબલ પર્લીન • રૂ. 450/- પ્રતિ ચો.મી. … એકમ ખર્ચના 50 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

प्लास्टिक या नॉन-वोवन लो टनल: ₹80 प्रति वर्गमीटर का और 15%, 4,000 वर्गमीटर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.5.3 (પ્લાસ્ટીક/નોન વુવન ક્લોથ ટનલ્સ) · पृ. 50 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।

“3. પ્લાસ્ટીક/નોન વુવન ક્લોથ ટનલ્સ એકમ ખર્ચ • રૂ. 80/- પ્રતિ ચો.મી. • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ 4000 ચો.મી. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

पक्षी/ओला-रोधी जाली: ₹50 प्रति वर्गमीटर का और 15%, 10,000 वर्गमीटर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.5.5 (પક્ષી/કરા સામે સંરક્ષણ નેટ) · पृ. 51 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।

“5. પક્ષી/કરા સામે સંરક્ષણ નેટ એકમ ખર્ચ • રૂ. 50/- પ્રતિ ચો.મી. • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ 10,000 ચો.મી. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

पॉलीहाउस या शेड-नेट में पौध सामग्री और खेती: प्रति वर्गमीटर लागत का और 15% (ऊँचे मूल्य की सब्ज़ी ₹150, ऑर्किड/एंथुरियम ₹700, कार्नेशन/जरबेरा ₹600, गुलाब/सेवंती/लिलियम ₹450), 4,000 वर्गमीटर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.5.6–B.5.9 (પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ) · पृ. 51–52 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।

“6. પોલીહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા અતિમૂલ્ય ધરાવતા ફળ અને શાકભાજીના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ માટે • રૂ. 150/- … 7. … ઓર્કીડ અને એન્થુરીયમ • રૂ. 700/- … 8. … કાર્નેશન અને જર્બેરા • રૂ. 600/- … 9. … ગુલાબ, સેવંતી અને લીલીયમ • રૂ. 450/- પ્રતિ ચો.મી. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

मल्चिंग (प्लास्टिक, जूट, एग्रो-टेक्सटाइल या जैव-अपघट्य): ₹40,000 प्रति हेक्टेयर का और 15%, 2 हेक्टेयर तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item B.5.10 (આચ્છાદન (મલ્ચીંગ)) · पृ. 52 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।

“10. આચ્છાદન (મલ્ચીંગ) પ્લાસ્ટીક / જ્યુટ / એગ્રો ટેક્ષટાઇલ / અન્ય કોઇપણ બાયો ડીગ્રેડેબલ મટીરીયલ એકમ ખર્ચ • રૂ. 0.40 લાખ પ્રતિ હેક્ટર • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ બે હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”

HRT-3 tribal horticulture (ST farmers, mostly 75%) HRT-3: आदिवासी क्षेत्र उप-योजना (TASP) के तहत आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम, गुजरात

75%लागत का, अधिकतम

प्लग नर्सरी (1 हेक्टेयर, हाई-टेक ग्रीनहाउस और नेट हाउस): ₹30 लाख तक का 75% — अधिकतम ₹22.50 लाख, एक बार; 0.20–1 हेक्टेयर अनुपात में।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-3 आदिवासी क्षेत्रों में एकीकृत बागवानी विकास (TASP), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ)), component 6 (પ્લગ નર્સરી) · पृ. 16 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“ખાનગી ક્ષેત્રે ૧.૦ હે. માટે ખર્ચના ૭૫ %, વધુમાં વધુ રૂ.૨૨.૫૦ લાખ/હે. ની મર્યાદામાં સહાય”

Meghalaya Vegetable Development Scheme सब्ज़ी विकास योजना (राज्य योजना), मेघालय

100 वर्ग मीटर पॉलीहाउसपूरा ख़र्च राज्य का

बेमौसमी सब्ज़ी के लिए 100 वर्ग मीटर का पॉलीहाउस पूरा मुफ़्त; या पुराने पॉलीहाउस के 100 वर्ग मीटर तक की मरम्मत में पूरी मदद।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Vegetable Development Scheme, Q.3 (ii) and (v) · पृ. 18–19 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(ii) 100% assistance for 100 sqm per unitarea of polyhouse. … (v) 100% assistance limited to 100sqm for repair of polyhouses where structures are intact.”
50%लागत का, अधिकतम

यूवी फ़िल्म, शेड नेट, स्प्रेयर, मल्च फ़िल्म, एचडीपीई/पीवीसी पाइप और बागवानी औज़ारों की आधी कीमत।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Vegetable Development Scheme, Q.3 (iv) · पृ. 18 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(iv) 50% subsidy for other inputs like UV Film, Shadenet, Sprayers, Mulching film, HDPE Pipes, PVC Pipes, garden tools.”

Meghalaya Floriculture Development Scheme पुष्प उत्पादन विकास योजना (राज्य योजना), मेघालय

मुफ़्त पॉलीहाउसकम से कम 100 वर्ग मीटर

फूलों के लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर का कम लागत वाला पॉलीहाउस, मुफ़्त।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Floriculture Development Scheme, Q.3 (ii) · पृ. 22 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(ii) Low-cost poly-house free of cost for a minimum of 100 sqm/unit area.”
50%लागत का, अधिकतम

शेड नेट, यूवी फ़िल्म और पानी के कैन की आधी कीमत।

स्रोत मेघालय कृषि निदेशालय — कृषि और बागवानी योजनाओं पर सामान्य प्रश्न (2025) · धारा FAQs ON HORTICULTURE SCHEMES — Floriculture Development Scheme, Q.3 (iv) · पृ. 22 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।

“(iv) 50% subsidy on shade net, U.V film, watering can, etc.”

UK CM Protected Horticulture मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना (पॉलीहाउस) एवं पालीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना, उत्तराखण्ड

80%लागत का, अधिकतम

सब्ज़ी या फूल के पॉलीहाउस पर लागत का 80% (50% केन्द्रांश + 30% राज्यांश), अधिकतम 500 वर्ग मीटर।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 8 मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

80% में 50% केन्द्रांश शामिल है, इसलिए यह केंद्र की एमआईडीएच पॉलीहाउस सब्सिडी के ऊपर नहीं है। स्थिति अज्ञात: विभाग की तालिका पर तारीख़ नहीं है और इस मद का नाम लेने वाला चालू वर्ष का कोई आदेश नहीं मिला। ज़िला उद्यान अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष यह खुला है या नहीं।

“मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में 30 प्रतिशत राज्यांश — पालीहाउस के अन्दर सब्जी एवं पुष्पों का उत्पादन करना। — 80% (50% केन्द्रांश + 30% राज्यांश) — 500 वर्ग मीटर”
75%लागत का, अधिकतम

5 साल से पुराने पॉलीहाउस में नई पॉलीथीन: ₹50 प्रति वर्ग मीटर का 75%, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर — अधिकतम ₹1,50,000।

स्रोत उत्तराखण्ड उद्यान — विभागीय योजनाओं में देय राज सहायता · धारा राज्य सैक्टर की योजनायें, क्र0 10 पालीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना · पृ. 3 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: विभाग की तालिका पर तारीख़ नहीं है और इस मद का नाम लेने वाला चालू वर्ष का कोई आदेश नहीं मिला। ज़िला उद्यान अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष यह खुला है या नहीं।

“पालीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना — कृषकों के पाॅच वर्ष से अधिक पुराने पालीहाउस की जीर्ण-शीर्ण पालीथीन बदलने हेतु सहायता — पाॅलीथीन लागत रू0 50/वर्गमीटर का 75% — 4000 वर्ग मीटर”

HP Pushp Kranti (flowers) हिमाचल पुष्प क्रांति योजना (फूलों की खेती), हिमाचल प्रदेश

85%लागत का, अधिकतम

फूलों के लिए ग्रीनहाउस, शेड नेट हाउस या टनल: एमआईडीएच मानक पर लागत का 85%, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर।

स्रोत हिमाचल पुष्प क्रांति योजना दिशानिर्देश 2018-19 · धारा para 10(a) Protected cultivation table — green house, shade net house, plastic and walk-in tunnels · पृ. 6–7 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

स्थिति अज्ञात: उद्यान विभाग अपने योजना पृष्ठ पर यही दिशानिर्देश दिखाता है, पर ये 2018-19 / 2019-20 के हैं और चालू वर्ष का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें योजना का नाम हो। उद्यान विकास अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष इसके लिए पैसा है या नहीं।

“Component-wise pattern of assistance: The cost norms will be at par with the ongoing centrally sponsored scheme - Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) … Green House Structure a) Fan & Pad system … 85% of cost for a maximum area of 4000 sqm per beneficiary b) Naturally ventilated system Tubular structure Rs. 1219/sqm (upto area 500 sqm) … 85% of cost for a maximum area of 4000 sqm per beneficiary”

HADP orchard rejuvenation & protected cultivation एचएडीपी — बाग़ों का जीर्णोद्धार और संरक्षित खेती (डिज़ाइनर प्लांट परियोजना), जम्मू-कश्मीर

80%लागत का, अधिकतम

चुने गए उद्यमी की संरक्षित खेती के लिए ₹7,000 प्रति वर्ग मीटर (या असल लागत, जो कम हो) का 80% — अधिकतम ₹5,600 प्रति वर्ग मीटर।

स्रोत जम्मू-कश्मीर एचएडीपी — 29 परियोजनाओं के कार्यान्वयन दिशानिर्देश · धारा Project 21 “Production of Designer Plants for promotion of HD plants and rejuvenation of orchards”, III. Criteria for Protected Cultivation — Mode of Assistance · पृ. printed 45 (PDF 46) · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल इस परियोजना में विभाग/तकनीकी समिति द्वारा चुने गए उद्यमियों के लिए। एचएडीपी अभी चल रहा है (2026 के सरकारी आदेश 2026-27 के लिए एचएडीपी की राशि मंज़ूर करते हैं), पर इस परियोजना के किसान घटकों का कोई ताज़ा आदेश हमें नहीं मिला, और दरें 2022 के दिशानिर्देशों से हैं। पैसा लगाने से पहले विभाग से पक्का कर लें।

“Assistance shall be provided to the selected entrepreneur(s) @80% of the unit cost of Rs. 7000/Sq.mt. or the actual cost/Sq.mt. whichever is lesser.”