फल, सब्ज़ी और फूलMIDH
किसान समूह के स्वामित्व वाले लाइनिंग युक्त सामुदायिक जल टैंक के लिए ₹80 प्रति घन मीटर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में ₹100) का 75%, अधिकतम 30,000 घन मीटर।
निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।
ग्रीनहाउस, पॉलीहाउस, शेड नेट और मल्चिंग।
फल, सब्ज़ी और फूलकिसान समूह के स्वामित्व वाले लाइनिंग युक्त सामुदायिक जल टैंक के लिए ₹80 प्रति घन मीटर (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में ₹100) का 75%, अधिकतम 30,000 घन मीटर।
फल, सब्ज़ी और फूलव्यावसायिक खुले खेत की बागवानी परियोजना की पात्र लागत का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), अधिकतम ₹100 लाख की लागत पर।
फल, सब्ज़ी और फूल1,500 वर्गमीटर के एक पान बरेजे की लागत ₹1,51,360 का 50% — ₹75,680 — विभिन्न निवेशों के रूप में।
पॉलीहाउस और शेड नेटअनुसूचित जाति/जनजाति के छोटे व सीमांत किसानों को एकीकृत खेती, ग्रीनहाउस, शेड नेट हाउस, सोलर ड्रायर, मूल्य संवर्धन मशीन और कृषि मशीनों पर 70% अनुदान (सामान्य दर के ऊपर 20% अतिरिक्त)।
फल, सब्ज़ी और फूलस्वीकृत इकाई लागत का अधिकतम 45% राज्य सब्सिडी के रूप में पहले ही, अधिकतम 45% बैंक ऋण; आपको कम से कम 10% लगाना होता है।
फल, सब्ज़ी और फूलओला-रोधी जाल की लागत का 80% (लघु-सीमांत किसान) या 50% (अन्य), अधिकतम 5,000 वर्ग मीटर पर।
पॉलीहाउस और शेड नेटआपके ढाँचे के प्रकार और आकार-श्रेणी की विभागीय दर प्रति वर्ग मीटर का 50%, 4,000 वर्ग मीटर तक (अपनी ज़मीन वाले अनुसूचित जाति किसान को 85%; पट्टे की ज़मीन पर अनुसूचित जाति किसान को 65%)।
पॉलीहाउस और शेड नेटराज्य टॉप-अप: इकाई लागत (आकार के अनुसार प्राकृतिक वातावरण वाले ट्यूबुलर पॉली हाउस पर ₹1,200, ₹1,050 या ₹1,000 प्रति वर्गमीटर; शेडनेट हाउस पर ₹710 प्रति वर्गमीटर) या फ़र्म की दर, जो कम हो, का 20%, अधिकतम 2,000 वर्गमीटर।
फल, सब्ज़ी और फूलफ़ील्ड-कवर ढाँचे की लागत का 40%, ₹5,00,000 प्रति हेक्टेयर तक गिनी जाती है (अधिकतम ₹2,00,000 प्रति हेक्टेयर), 0.20 से 1 हेक्टेयर तक अनुपात में।
फल, सब्ज़ी और फूलटमाटर, मिर्च और अन्य सब्ज़ियों के लिए लकड़ी या बाँस के खंभों और तार का कच्चा मंडप: ₹52,000 प्रति हेक्टेयर का 50% (₹26,000/हे.), 2 हेक्टेयर तक।
फल, सब्ज़ी और फूलस्वरोज़गार बागवानी नर्सरी (500 वर्गमीटर का ढाँचा ₹3 लाख + स्टार्टर किट ₹50,000): लागत का 65%, अधिकतम ₹2,27,500, 200 से 500 वर्गमीटर, जीवन में एक बार।
फल, सब्ज़ी और फूलहाई-टेक नर्सरी: लागत का और 15%, बड़ी नर्सरी (1–2 हे.) में ₹30 लाख प्रति हेक्टेयर तक, छोटी (0.4–1 हे.) में ₹20 लाख प्रति हेक्टेयर तक।
फल, सब्ज़ी और फूलकटाई के औज़ार: लागत का 50%, ₹2,00,000 तक गिनी जाती है — अधिकतम ₹1,00,000, पाँच साल में एक बार।
फल, सब्ज़ी और फूलहाइब्रिड, अधिक उपज वाले और खुले परागण वाले सब्ज़ी बीज 75% छूट पर।
फल, सब्ज़ी और फूलफूलों के लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर का कम लागत वाला पॉलीहाउस, मुफ़्त।
पॉलीहाउस और शेड नेटसब्ज़ी या फूल के पॉलीहाउस पर लागत का 80% (50% केन्द्रांश + 30% राज्यांश), अधिकतम 500 वर्ग मीटर।
पॉलीहाउस और शेड नेटफूलों के लिए ग्रीनहाउस, शेड नेट हाउस या टनल: एमआईडीएच मानक पर लागत का 85%, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर।
फल, सब्ज़ी और फूलचुने गए उद्यमी की संरक्षित खेती के लिए ₹7,000 प्रति वर्ग मीटर (या असल लागत, जो कम हो) का 80% — अधिकतम ₹5,600 प्रति वर्ग मीटर।
इस काम के लिए कोई चालू योजना जितना सबसे बड़ा हिस्सा देती है, आवेदक के हिसाब से। राशि फिर भी हर योजना की लागत-सीमा तक।
ट्यूबलर शेड नेट हाउस के लिए ₹710 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।
पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि ₹710 पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। ₹710 लागत की ऊपरी सीमा है; सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“2. Shade Net/Agro Textile Net House (a) Tubular /Rectangular structure Rs 710/sq m Above rates will be 15% higher in the case of NE & Himalayan States, Scheduled areas, vibrant villages, Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands. Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq.m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas”2,000 से 10,000 वर्ग मीटर की निजी हाई-टेक प्लग-ट्रे पौध नर्सरी के लिए ₹1,200 प्रति वर्ग मीटर का 50%।
ऋण से जुड़ी, बाद में मिलने वाली सब्सिडी। नर्सरी को हर साल प्रति 100 वर्ग मीटर कम से कम 80,000 प्लग तैयार करने होंगे। 0.2 से 1 हेक्टेयर = 2,000 से 10,000 वर्ग मीटर।
“v. Hi-tech Plug Type Nursery under controlled conditions with automated tray seeder unit Project based for an area from 0.2 to 1 ha. @ Rs. 1200 per Sq.mt. on pro rata basis. Assistance @ 100% to public sector and in case of private sector, credit linked back-ended assistance @ 50% as project based activity.”500 वर्ग मीटर तक के फ़ैन-पैड पॉलीहाउस के लिए ₹1,800 प्रति वर्ग मीटर का 50%।
प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“(a) Fan & Pad System Rs. 1800/Sq.m(up to area 500 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”500 से अधिक और 1,008 वर्ग मीटर तक के फ़ैन-पैड पॉलीहाउस के लिए ₹1,600 प्रति वर्ग मीटर का 50%।
प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“(a) Fan & Pad System … Rs. 1600/Sq. m (>500 Sq.m up to 1008 Sqm) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”1008 से अधिक और 2,500 वर्ग मीटर तक के फ़ैन-पैड पॉलीहाउस के लिए ₹1,500 प्रति वर्ग मीटर का 50%।
प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“(a) Fan & Pad System … Rs. 1500/Sq. m (>1008 Sq. m up to 2500 Sq.m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”500 वर्ग मीटर तक के प्राकृतिक हवादार ट्यूबलर पॉलीहाउस के लिए ₹1,200 प्रति वर्ग मीटर का 50%।
प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“(b) Naturally ventilated system i. Tubular/ Rectangular Structure Rs.1200/Sq.m(up to area 500 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”500 से अधिक और 1,008 वर्ग मीटर तक के प्राकृतिक हवादार ट्यूबलर पॉलीहाउस के लिए ₹1,050 प्रति वर्ग मीटर का 50%।
प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“(b) Naturally ventilated system i. Tubular/ Rectangular Structure … Rs. 1050/Sq.m (>500 Sq. m up to 1008 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”1008 से अधिक और 2,500 वर्ग मीटर तक के प्राकृतिक हवादार ट्यूबलर पॉलीहाउस के लिए ₹1,000 प्रति वर्ग मीटर का 50%।
प्रति वर्ग मीटर दर ढाँचे के आकार पर निर्भर है: हर आकार-श्रेणी अलग दिखाई गई है, और आपका क्षेत्रफल इस श्रेणी की ऊपरी सीमा तक ही गिना जाता है। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“(b) Naturally ventilated system i. Tubular/ Rectangular Structure … Rs. 1000/Sq. m (>1008 Sqm up to 2500 Sq. m) … Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”प्राकृतिक हवादार बाँस या केबल-पर्लिन पॉलीहाउस के लिए ₹450 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।
बाँस के ढाँचे: अधिकतम 20 इकाइयाँ, हर इकाई 200 वर्ग मीटर तक। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“ii. Bamboo/Cable purlin structure Rs 450/Sq.mt. Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq. m per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas. In case of Bamboo structure, assistance will be limited to 20 units per beneficiary and size of each unit not to exceed 200 sq.m.”बाँस या केबल-पर्लिन शेड नेट हाउस के लिए ₹450 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।
बाँस के ढाँचे: अधिकतम 20 इकाइयाँ, हर इकाई 200 वर्ग मीटर तक। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“(b) Bamboo /Cable purlin structure Rs. 450/sq. m. Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sq.mt per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas. In case of Bamboo structure, assistance will be limited to 20 units per beneficiary and size of each unit not to exceed 200 Sq.mt.”प्लास्टिक या नॉन-वोवन कपड़े की निचली सुरंगों (टनल) के लिए ₹80 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।
पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“3. Plastic/Non woven cloth Tunnels Rs. 80/sqm Assistance @ 50% for a maximum area of 2500sqmt per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”वॉक-इन टनल के लिए ₹720 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 3 इकाइयाँ, हर इकाई 800 वर्ग मीटर तक।
हम अधिकतम 2,400 वर्ग मीटर (3 इकाई × 800 वर्ग मीटर) गिनते हैं। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“4. Walk in tunnels Rs. 720/sqm Assistance @ 50% for a maximum of 3 units per beneficiary (each unit not to exceed 800 sqm).”पक्षी-रोधी या ओला-रोधी जाल के लिए ₹50 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 10,000 वर्ग मीटर।
पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“5. Anti Bird/Anti Hail Nets Rs. 50/ Sqm Assistance @ 50% for a maximum area of 10000 sq mt. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”पॉलीहाउस या नेट हाउस के अंदर पौध-सामग्री और खेती के लिए (फ़सल के अनुसार) ₹150 से ₹700 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2,500 वर्ग मीटर।
पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“6. Cost of planting material & cultivation of high value fruits and vegetables grown in poly-house/net house Rs 150/ Sqm … 7. Cost of planting material &cultivation of Orchid (net house) and Anthurium (poly house) grown in protected conditions. Rs 700/ Sqm … 8. Cost of planting material & cultivation of Carnation & Gerbera grown in Poly houses. Rs. 600/Sq.mt. … 9. Cost of planting material & cultivation of Rose, Chrysanthemum and Lilum grown in Poly houses. Rs 450/ Sqm Assistance @ 50% for a maximum area of 2500 sqm per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”प्लास्टिक, जूट या जैव-अपघटनीय मल्चिंग के लिए ₹40,000 प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।
पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“10. Mulching Plastic/Jute/Agro textile/any other biodegradable material Rs 40,000/ha Assistance @ 50% subject to a maximum of 2 ha per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स के लिए ₹350 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 1,000 वर्ग मीटर।
पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“i. Hydroponics and Aeroponics Rs. 350/- per Sq.mt. Assistance @ 50% for a maximum area of 1000 sqm per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”पॉलीहाउस में सर्कुलेशन पंखे के लिए ₹5,000 प्रति पंखा का 50%, अधिकतम 6 पंखे।
पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“ii. Circulation Fans in poly house only Rs. 5000 per fan. Assistance @ 50% for a maximum of 6 fans for a maximum area of 2500sq.m. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”सेंसर आधारित फर्टिगेशन स्वचालन प्रणाली की लागत का 50%, अधिकतम ₹4 लाख की लागत पर, कम से कम 2,500 वर्ग मीटर संरक्षित खेती के लिए।
प्रति लाभार्थी एक इकाई। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“iii. Sensor based Automation System for fertigation Rs. 4 lakh/unit Assistance @ 50% per unit per beneficiary for minimum area of 2500sq.m. per beneficiary under protected cultivation.”सब्ज़ियों के लिए सहारा प्रणाली (स्टेकिंग/मचान) के लिए ₹20,000 प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।
पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“iv. Support system for vegetable crops Rs. 0.20 Lakhs per ha Assistance @ 50% for all farmers for a maximum area of 2 Ha per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”ओला-रोधी या पक्षी-रोधी जाल के स्थायी सहारा ढाँचे के लिए ढके क्षेत्र के ₹20 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।
2 हेक्टेयर = 20,000 वर्ग मीटर। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“v. Permanent Support Structures for Anti hail/Anti bird nets Rs. 20 per Sq.mt. of covered area Assistance @ 50% for a maximum area of 2 ha. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”बाड़ (फ़ेंसिंग) के लिए ₹300 प्रति रनिंग मीटर का 50%, अधिकतम 1,000 मीटर, केवल एमआईडीएच के किसी अन्य घटक के साथ।
लोहे के खंभों पर 4 लाइनें, खंभों के बीच 10 फ़ुट की दूरी। पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“vi. Fencing (This component will be considered only in integration with other components of MIDH Scheme) Rs. 300 per running metre Assistance @ 50% subject to a maximum of 1000 running metres per beneficiary. The component should consist of 4 running lines with iron poles having distance of 10 feet between the poles.”फल या गुच्छे के कवर (काग़ज़ या नॉन-वोवन थैली) के लिए ₹50,000 प्रति हेक्टेयर का 50%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।
पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“vii. Fruit/Bunch cover (Paper /Non-woven cover/Paper bags etc Rs. 0.50 lakh/ha Assistance @ 50% for all farmers for maximum area of 2 ha per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”वीड मैट (खरपतवार रोधी चादर) के लिए ₹50 प्रति वर्ग मीटर का 50%, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर।
पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गाँवों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागत मानक 15% अधिक है (दर 50% ही रहती है); दस्तावेज़ वह रुपये का आँकड़ा नहीं छापता, इसलिए दिखाई गई राशि सामान्य मानक पर है और वहाँ मिलने वाली राशि से कम हो सकती है। सामग्री बीआईएस मानकों के अनुसार होनी चाहिए (धारा 7.25)।
“viii. Weed Mat Rs. 50 per Sq.mt. Assistance @ 50% for all farmers for maximum area of 4000 Sq.mt. per beneficiary or on pro-rata basis for smaller areas.”पॉलीहाउस या शेड नेट परियोजना की पात्र लागत का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), प्रति परियोजना अधिकतम ₹100 लाख सब्सिडी।
परिपत्र ने पहले की 50% दर (दिशानिर्देश योजना 1, मद 1(iii), पृ. 7) को 35%/45% किया; सब्सिडी की सीमा, प्रति परियोजना ₹100 लाख, बनी रहती है। परियोजना 4000 वर्ग मीटर से बड़ी हो (पूर्वोत्तर राज्यों में 1000 वर्ग मीटर)। 21 अगस्त 2026 से एक परिवार (पति/पत्नी, माता-पिता, बेटे, बेटियाँ) में से केवल एक सदस्य, सभी एनएचबी योजनाओं में एक ही बार, सहायता ले सकता है; किसानों के समूह और सेवारत सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते (परिपत्र धारा 1–2)। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (धारा 5)। अनुसूचित क्षेत्रों को भी बढ़ी दर मिलती है — एनएचबी से पूछें, क्योंकि केवल राज्य से हम यह नहीं जान सकते।
“Protected Cultivation Projects, including plug-type nurseries under protected conditions — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”4,000 वर्ग मीटर से बड़ी हाई-टेक प्लग-ट्रे नर्सरी के लिए ₹1,200 प्रति वर्ग मीटर का 35% (पूर्वोत्तर व हिमालयी क्षेत्रों में 45%), अधिकतम ₹100 लाख सब्सिडी।
दिशानिर्देश योजना 1 मद 1(iv), नियंत्रित परिस्थितियों में हाई-टेक प्लग-ट्रे नर्सरी: एमआईडीएच लागत मानकों पर परियोजना आधारित, 4000 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्र के लिए (पूर्वोत्तर राज्यों में 1000 वर्ग मीटर), प्रति परियोजना अधिकतम ₹100 लाख सब्सिडी (पृ. 7)। हम हर जगह 4,000 वर्ग मीटर की सीमा लगाते हैं, इसलिए पूर्वोत्तर की छोटी परियोजना भी पात्र हो सकती है। परिपत्र ने दर 50% से 35% / 45% की। 21 अगस्त 2026 से एक परिवार (पति/पत्नी, माता-पिता, बेटे, बेटियाँ) में से केवल एक सदस्य, सभी एनएचबी योजनाओं में एक ही बार, सहायता ले सकता है; किसानों के समूह और सेवारत सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते (परिपत्र धारा 1–2)। ज़मीन की लागत नहीं गिनी जाती (धारा 5)। अनुसूचित क्षेत्रों को भी बढ़ी दर मिलती है — एनएचबी से पूछें, क्योंकि केवल राज्य से हम यह नहीं जान सकते।
“Protected Cultivation Projects, including plug-type nurseries under protected conditions — General Area 35% — NER/Himalayan States, Scheduled Areas and specified UTs* 45%”अनुसूचित जाति/जनजाति के छोटे व सीमांत किसानों को एकीकृत खेती, ग्रीनहाउस, शेड नेट हाउस, सोलर ड्रायर, मूल्य संवर्धन मशीन और कृषि मशीनों पर 70% अनुदान (सामान्य दर के ऊपर 20% अतिरिक्त)।
केवल उन अनुसूचित जाति/जनजाति किसानों के लिए जो छोटे या सीमांत भी हैं; बाकी किसानों को यह अतिरिक्त 20% नहीं मिलता।
“an additional subsidy of 20 per cent will be provided under this Scheme. Accordingly, 70 per cent subsidy will be provided for components such as Integrated Farming System, Greenhouses, Shade Net Houses, Solar Dryers, Value Addition Machinery and Farm Machinery”ओला-रोधी जाल की लागत का 80% (लघु-सीमांत किसान) या 50% (अन्य), अधिकतम 5,000 वर्ग मीटर पर।
स्थिति अज्ञात: दिशानिर्देश 2018-19 के बजट आश्वासन के हैं और दर की शर्तें 2023-24 की सूचीबद्धता की हैं। उद्यान पोर्टल पर 2025-26 और 2026-27 की सूचीबद्धता का नाम है, पर उसका दस्तावेज़ खुल नहीं सका। ख़रीदने से पहले अपने उद्यान प्रसार अधिकारी से पुष्टि करें।
“The assistance is available to the farmers @ 80% for small & marginal farmers and 50% for big farmers, for a maximum area of 5000 sqm. per beneficiary.”आपके ढाँचे के प्रकार और आकार-श्रेणी की विभागीय दर प्रति वर्ग मीटर का 50%, 4,000 वर्ग मीटर तक (अपनी ज़मीन वाले अनुसूचित जाति किसान को 85%; पट्टे की ज़मीन पर अनुसूचित जाति किसान को 65%)।
अपने कुल क्षेत्रफल के हिसाब से श्रेणी चुनें: ढाँचा बड़ा होने पर प्रति वर्ग मीटर दर घटती है। अनुदान विभाग की दर या सूचीबद्ध फ़र्म से तय की गई दर, जो कम हो, पर मिलता है (तालिका-1 के नीचे टिप्पणी, पीडीएफ पृ. 7)। 85% अपनी ज़मीन वाले अनुसूचित जाति किसानों के लिए है; पट्टे की ज़मीन पर अनुसूचित जाति किसान को 65% (टिप्पणी कॉलम) — हम ज़मीन के स्वामित्व के बारे में नहीं पूछ सकते, इसलिए 85% पर भरोसा करने से पहले जाँच लें। ये 2023-24 के मानक हैं, जो सबसे नए पोस्ट किए गए हैं; विभाग के अनुसार ये मानक उसकी “सभी योजनाओं” पर लागू हैं (धारा 1.2), और विभाग केंद्रीय MIDH भी चलाता है, इसलिए एक ही ढाँचे पर इसे MIDH अनुदान के ऊपर अतिरिक्त न मानें।
“Table-1: Cost norms of Protected Structures/component — A. Green Houses: NVPH, HTGH, WIT, AINH/SNH, PNH, CNH — Subsidy %age 50 … Max. limit for availing assistance is for an area of 4000 sqm. In case of landowner SC Category farmer, the rate of assistance is 85%. In case of lease by SC Category farmer, the rate of assistance is 65%. In case of lease by General Category farmer the assistance is 50%.”राज्य टॉप-अप: इकाई लागत (आकार के अनुसार प्राकृतिक वातावरण वाले ट्यूबुलर पॉली हाउस पर ₹1,200, ₹1,050 या ₹1,000 प्रति वर्गमीटर; शेडनेट हाउस पर ₹710 प्रति वर्गमीटर) या फ़र्म की दर, जो कम हो, का 20%, अधिकतम 2,000 वर्गमीटर।
यह केवल राज्य का 20% है; राष्ट्रीय बागवानी मिशन का 50% केंद्रीय एमआईडीएच रिकॉर्ड में है, दोनों मिलाकर 70%। अनुसूचित क्षेत्रों में इकाई लागत 15% अधिक है (यहाँ शामिल नहीं)। प्रति लाभार्थी अधिकतम 2,000 वर्गमीटर, अनुपात में; पति-पत्नी एक इकाई (प्रक्रिया बिंदु 4)। निर्माण राजस्थान हॉर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी से अनुबंधित फ़र्म से ही।
“पॉली हाउस एवं शेडनेट हाउस निर्माण हेतु निम्नानुसार निर्धारित इकाई लागत या इस हेतु विभाग द्वारा ऐम्पेनल फर्मस की प्रस्तुत दरों में से जो भी कम हो पर वर्ष 2026–27 में 50 प्रतिशत अनुदान देय है। इसके अलावा लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कृषकों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान (Top-up subsidy) राज्य योजना मद से देय है।”सब्ज़ियों के लिए फ़सल कवर: लागत का 50%, ₹50,000 प्रति हेक्टेयर तक (₹25,000/हे.), 0.20 से 2 हेक्टेयर पर।
0.20 से 2 हेक्टेयर, हर कवर या बैग पर जीवन में एक बार; आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी के मान्य मॉडल; अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो के साथ स्थल जाँच के बाद भुगतान।
“ક્રોપ કવર (શાકભાજી પાકો માટે) • યુનિટ કોસ્ટ : મહત્તમ રૂ. ૫૦,૦૦૦/- પ્રતિ હેક્ટર • ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૨૫,૦૦૦/-પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં”केले और पपीते के लिए फ़सल कवर या बैग: लागत का 50%, ₹20,000 प्रति हेक्टेयर तक (₹10,000/हे.), 0.20 से 2 हेक्टेयर पर।
0.20 से 2 हेक्टेयर, हर कवर या बैग पर जीवन में एक बार; आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी के मान्य मॉडल; अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो के साथ स्थल जाँच के बाद भुगतान।
“ક્રોપ કવર / બેગ (કેળ/પપૈયા પાક માટે) • યુનિટ કોસ્ટ : મહત્તમ રૂ.૨૦,૦૦૦/- પ્રતિ હેક્ટર • ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૧૦,૦૦૦/-પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં”अनार फ़सल कवर या खजूर गुच्छा कवर: लागत का 50%, ₹35,000 प्रति हेक्टेयर तक (₹17,500/हे.), 0.20 से 2 हेक्टेयर पर।
0.20 से 2 हेक्टेयर, हर कवर या बैग पर जीवन में एक बार; आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी के मान्य मॉडल; अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो के साथ स्थल जाँच के बाद भुगतान।
“દાડમ ક્રોપ કવર / ખારેક બંચ કવર • યુનિટ કોસ્ટ : મહત્તમ રૂ. ૩૫,૦૦૦/-પ્રતિ હેક્ટર • ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૧૭,૫૦૦/-પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં”आम, अनार, अमरूद, सीताफल और ड्रैगन फ्रूट के लिए फल कवर: लागत का 50%, ₹35,000 प्रति हेक्टेयर तक (₹17,500/हे.), 0.20 से 2 हेक्टेयर पर।
0.20 से 2 हेक्टेयर, हर कवर या बैग पर जीवन में एक बार; आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी के मान्य मॉडल; अक्षांश-देशांतर वाली फ़ोटो के साथ स्थल जाँच के बाद भुगतान। यह फल बाग़ों की 40% फ़ील्ड-कवर योजना (gj-falpak-field-cover) से अलग है।
“ફ્રુટ કવર (આંબા, દાડમ, જામફળ, સિતાફળ, કમલમ (ડ્રેગનફ્રુટ)) • યુનિટ કોસ્ટ : મહત્તમ રૂ. ૩૫,૦૦૦/-પ્રતિ હેક્ટર • ખર્ચના ૫૦% કે મહત્તમ રૂ.૧૭,૫૦૦/-પ્રતિ હેક્ટરની મર્યાદામાં”पॉलीहाउस या नेट हाउस में मिट्टी रहित माध्यम (कोकोपीट, परलाइट, वर्मीक्युलाइट): ₹3 लाख प्रति एकड़ का 50% (₹1.50 लाख/एकड़), प्रति लाभार्थी 4,000 वर्गमीटर तक।
सहायता केवल माध्यम की ख़रीद पर (परिशिष्ट-1, 29)। 4,000 वर्गमीटर की सीमा 0.988 एकड़ है; कैलकुलेटर 0.98 एकड़ पर रुकता है ताकि ज़्यादा न दिखे।
“પોલીહાઉસ/નેટ હાઉસમાં સોઇલલેસ કલ્ચર માટે સહાય • યુનિટ કોસ્ટ- રૂ. ૩.૦૦ લાખ/એકર • સહાય:- ખર્ચના ૫૦ ટકા કે વધુમાં વધુ રૂ. ૧.૫૦ લાખ/એકર, બે માંથી જે ઓછુ હોય તે મુજબ સહાય”निजी प्लग नर्सरी: लागत का 50%, ₹30 लाख प्रति हेक्टेयर तक गिनी (₹15 लाख/हे.), 0.20 से 1 हेक्टेयर, प्रति खाता एक बार।
1 हेक्टेयर इकाई में 1,000 वर्गमीटर हाई-टेक ग्रीनहाउस, 1,000 वर्गमीटर नेट हाउस, पानी की टंकी, कम्पोस्ट इकाई, कृषि मशीनरी, स्टोर-कम-ऑफ़िस, प्लग ट्रे, मल्चिंग, मीडिया और मदर ब्लॉक (कम से कम 0.50 हे.); इनमें से कम से कम पाँच बनाने होंगे, भुगतान अनुपात में। नर्सरी की मान्यता ज़रूरी; भुगतान से पहले संयुक्त जाँच।
“પ્લગ નર્સરી • યુનિટ કોસ્ટ - રૂ. ૩૦.૦૦ લાખ/હે. • જાહેર ક્ષેત્રે ૧.૦ હે. માટે વધુમાં વધુ રૂ. ૩૦.૦૦ લાખ/હે. • ખાનગી ક્ષેત્રે ૧.૦ હે. માટે ખર્ચના ૫૦ %, વધુમાં વધુ રૂ. ૧૫.૦૦ લાખ/હે. ની મર્યાદામાં સહાય”फ़ैन-पैड पॉलीहाउस: आकार के अनुसार प्रति वर्गमीटर लागत (500 वर्गमीटर तक ₹1,800, 1,008 तक ₹1,600, 2,080 तक ₹1,500, 4,000 तक ₹1,450) का और 7.5%, 4,000 वर्गमीटर तक।
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। संरक्षित खेती: प्रति लाभार्थी 4,000 वर्गमीटर तक, अनुपात में; लाभार्थी या परिवार के किसी सदस्य का कम से कम 10 दिन का संरक्षित खेती प्रशिक्षण ज़रूरी (कृषि/बागवानी स्नातक को छूट); निर्माण राज्य समिति से मान्य फ़र्म करती है।
“a) ફેન એન્ડ પેડ સીસ્ટમ એકમ ખર્ચ • રૂ. 1800/- પ્રતિ ચો.મી. (500 ચો.મી. સુધી) • રૂ. 1600/- પ્રતિ ચો.મી. (501 થી 1008 ચો.મી. સુધી) • રૂ. 1500/- પ્રતિ ચો.મી. (1009 થી 2080 ચો.મી. સુધી) • રૂ. 1450/- પ્રતિ ચો.મી. (2081 થી 4000 ચો.મી. સુધી) … • રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 7.5% પુરક સહાય”प्राकृतिक हवादार पॉलीहाउस या शेड-नेट हाउस: प्रति वर्गमीटर लागत का और 15% (ट्यूबुलर पॉलीहाउस आकार अनुसार ₹1,200 / ₹1,050 / ₹1,000 / ₹950, बाँस पॉलीहाउस ₹450, ट्यूबुलर शेड नेट ₹710, बाँस शेड नेट ₹450), 4,000 वर्गमीटर तक।
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)। संरक्षित खेती: प्रति लाभार्थी 4,000 वर्गमीटर तक, अनुपात में; लाभार्थी या परिवार के किसी सदस्य का कम से कम 10 दिन का संरक्षित खेती प्रशिक्षण ज़रूरी (कृषि/बागवानी स्नातक को छूट); निर्माण राज्य समिति से मान्य फ़र्म करती है। बाँस ढाँचे: अधिकतम 20 इकाई, हर एक 200 वर्गमीटर तक। शेड-नेट हाउस पर देवीपूजक लाभार्थियों को 15% की जगह 25% (यहाँ शामिल नहीं)।
“b) નેચરલી વેન્ટીલેટેડ સીસ્ટમ (i) Tubular / Rectangular સ્ટ્રક્ચર • રૂ. 1200/- … 1050/- … 1000/- … 950/- પ્રતિ ચો.મી. … (ii) બામ્બુ / કેબલ પર્લીન સ્ટ્રકચર • રૂ. 450/- પ્રતિ ચો.મી. … 2. શેડ નેટ/એગ્રો ટેક્ષટાઇલ નેટ હાઉસ (a) Tubular • રૂ. 710/- પ્રતિ ચો.મી. (b) બામ્બુ/કેબલ પર્લીન • રૂ. 450/- પ્રતિ ચો.મી. … એકમ ખર્ચના 50 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”प्लास्टिक या नॉन-वोवन लो टनल: ₹80 प्रति वर्गमीटर का और 15%, 4,000 वर्गमीटर तक।
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“3. પ્લાસ્ટીક/નોન વુવન ક્લોથ ટનલ્સ એકમ ખર્ચ • રૂ. 80/- પ્રતિ ચો.મી. • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ 4000 ચો.મી. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”पक्षी/ओला-रोधी जाली: ₹50 प्रति वर्गमीटर का और 15%, 10,000 वर्गमीटर तक।
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“5. પક્ષી/કરા સામે સંરક્ષણ નેટ એકમ ખર્ચ • રૂ. 50/- પ્રતિ ચો.મી. • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ 10,000 ચો.મી. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”पॉलीहाउस या शेड-नेट में पौध सामग्री और खेती: प्रति वर्गमीटर लागत का और 15% (ऊँचे मूल्य की सब्ज़ी ₹150, ऑर्किड/एंथुरियम ₹700, कार्नेशन/जरबेरा ₹600, गुलाब/सेवंती/लिलियम ₹450), 4,000 वर्गमीटर तक।
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“6. પોલીહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા અતિમૂલ્ય ધરાવતા ફળ અને શાકભાજીના પ્લાન્ટીંગ મટીરીયલ તથા ખેતી ખર્ચ માટે • રૂ. 150/- … 7. … ઓર્કીડ અને એન્થુરીયમ • રૂ. 700/- … 8. … કાર્નેશન અને જર્બેરા • રૂ. 600/- … 9. … ગુલાબ, સેવંતી અને લીલીયમ • રૂ. 450/- પ્રતિ ચો.મી. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”मल्चिंग (प्लास्टिक, जूट, एग्रो-टेक्सटाइल या जैव-अपघट्य): ₹40,000 प्रति हेक्टेयर का और 15%, 2 हेक्टेयर तक।
यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (35–50%) गुजरात बागवानी मिशन देता है और केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है। मिशन के भुगतान आदेश के बाद ज़िला राज्य की पूरक राशि देता है (परिशिष्ट-1, 13); मिशन के पास धन या लक्ष्य न हो तो HRT-2 गैप फ़ंडिंग से दोनों हिस्से दे सकता है (परिशिष्ट-1, 12)। किसी शंका में MIDH-NHM दिशा-निर्देश मान्य (परिशिष्ट-1, 14)।
“10. આચ્છાદન (મલ્ચીંગ) પ્લાસ્ટીક / જ્યુટ / એગ્રો ટેક્ષટાઇલ / અન્ય કોઇપણ બાયો ડીગ્રેડેબલ મટીરીયલ એકમ ખર્ચ • રૂ. 0.40 લાખ પ્રતિ હેક્ટર • એકમ ખર્ચના 50 % સહાય • લાભાર્થી દીઠ મહત્તમ બે હેક્ટર … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”प्लग नर्सरी (1 हेक्टेयर, हाई-टेक ग्रीनहाउस और नेट हाउस): ₹30 लाख तक का 75% — अधिकतम ₹22.50 लाख, एक बार; 0.20–1 हेक्टेयर अनुपात में।
“ખાનગી ક્ષેત્રે ૧.૦ હે. માટે ખર્ચના ૭૫ %, વધુમાં વધુ રૂ.૨૨.૫૦ લાખ/હે. ની મર્યાદામાં સહાય”बेमौसमी सब्ज़ी के लिए 100 वर्ग मीटर का पॉलीहाउस पूरा मुफ़्त; या पुराने पॉलीहाउस के 100 वर्ग मीटर तक की मरम्मत में पूरी मदद।
स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।
“(ii) 100% assistance for 100 sqm per unitarea of polyhouse. … (v) 100% assistance limited to 100sqm for repair of polyhouses where structures are intact.”यूवी फ़िल्म, शेड नेट, स्प्रेयर, मल्च फ़िल्म, एचडीपीई/पीवीसी पाइप और बागवानी औज़ारों की आधी कीमत।
स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।
“(iv) 50% subsidy for other inputs like UV Film, Shadenet, Sprayers, Mulching film, HDPE Pipes, PVC Pipes, garden tools.”फूलों के लिए कम से कम 100 वर्ग मीटर का कम लागत वाला पॉलीहाउस, मुफ़्त।
स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।
“(ii) Low-cost poly-house free of cost for a minimum of 100 sqm/unit area.”शेड नेट, यूवी फ़िल्म और पानी के कैन की आधी कीमत।
स्थिति अज्ञात: निदेशालय के एफ़एक्यू पर कोई तारीख़ नहीं है (फ़ाइल का नाम 2025) और इस योजना का नाम लेने वाला 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश या बजट मद हमें नहीं मिला। इस साल योजना चल रही है या नहीं, ज़िला बागवानी अधिकारी से पूछें।
“(iv) 50% subsidy on shade net, U.V film, watering can, etc.”सब्ज़ी या फूल के पॉलीहाउस पर लागत का 80% (50% केन्द्रांश + 30% राज्यांश), अधिकतम 500 वर्ग मीटर।
80% में 50% केन्द्रांश शामिल है, इसलिए यह केंद्र की एमआईडीएच पॉलीहाउस सब्सिडी के ऊपर नहीं है। स्थिति अज्ञात: विभाग की तालिका पर तारीख़ नहीं है और इस मद का नाम लेने वाला चालू वर्ष का कोई आदेश नहीं मिला। ज़िला उद्यान अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष यह खुला है या नहीं।
“मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में 30 प्रतिशत राज्यांश — पालीहाउस के अन्दर सब्जी एवं पुष्पों का उत्पादन करना। — 80% (50% केन्द्रांश + 30% राज्यांश) — 500 वर्ग मीटर”5 साल से पुराने पॉलीहाउस में नई पॉलीथीन: ₹50 प्रति वर्ग मीटर का 75%, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर — अधिकतम ₹1,50,000।
स्थिति अज्ञात: विभाग की तालिका पर तारीख़ नहीं है और इस मद का नाम लेने वाला चालू वर्ष का कोई आदेश नहीं मिला। ज़िला उद्यान अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष यह खुला है या नहीं।
“पालीहाउस के पालीथीन बदलाव की योजना — कृषकों के पाॅच वर्ष से अधिक पुराने पालीहाउस की जीर्ण-शीर्ण पालीथीन बदलने हेतु सहायता — पाॅलीथीन लागत रू0 50/वर्गमीटर का 75% — 4000 वर्ग मीटर”फूलों के लिए ग्रीनहाउस, शेड नेट हाउस या टनल: एमआईडीएच मानक पर लागत का 85%, अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर।
स्थिति अज्ञात: उद्यान विभाग अपने योजना पृष्ठ पर यही दिशानिर्देश दिखाता है, पर ये 2018-19 / 2019-20 के हैं और चालू वर्ष का कोई आदेश या बजट मद नहीं मिला जिसमें योजना का नाम हो। उद्यान विकास अधिकारी से पूछें कि इस वर्ष इसके लिए पैसा है या नहीं।
“Component-wise pattern of assistance: The cost norms will be at par with the ongoing centrally sponsored scheme - Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) … Green House Structure a) Fan & Pad system … 85% of cost for a maximum area of 4000 sqm per beneficiary b) Naturally ventilated system Tubular structure Rs. 1219/sqm (upto area 500 sqm) … 85% of cost for a maximum area of 4000 sqm per beneficiary”चुने गए उद्यमी की संरक्षित खेती के लिए ₹7,000 प्रति वर्ग मीटर (या असल लागत, जो कम हो) का 80% — अधिकतम ₹5,600 प्रति वर्ग मीटर।
केवल इस परियोजना में विभाग/तकनीकी समिति द्वारा चुने गए उद्यमियों के लिए। एचएडीपी अभी चल रहा है (2026 के सरकारी आदेश 2026-27 के लिए एचएडीपी की राशि मंज़ूर करते हैं), पर इस परियोजना के किसान घटकों का कोई ताज़ा आदेश हमें नहीं मिला, और दरें 2022 के दिशानिर्देशों से हैं। पैसा लगाने से पहले विभाग से पक्का कर लें।
“Assistance shall be provided to the selected entrepreneur(s) @80% of the unit cost of Rs. 7000/Sq.mt. or the actual cost/Sq.mt. whichever is lesser.”