कृषि अवसंरचना कोष
कटाई के बाद और खेती की अवसंरचना — गोदाम, कोल्ड स्टोर, प्रसंस्करण, सोलर पंप आदि — के लिए बैंक ऋण, 3% ब्याज छूट और सरकार द्वारा दी गई ऋण गारंटी के साथ।
- मुख्य लाभ
- 3%प्रति वर्ष ब्याज छूट
- घटक
- 2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 10तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
सरकार आपके ₹2 करोड़ तक के ऋण पर ब्याज का 3% प्रति वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष तक देती है।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
₹2 करोड़ तक के ऋण पर सीजीटीएमएसई के तहत ऋण गारंटी भी मिलती है, जिसका शुल्क सरकार देती है; एफ़पीओ, एफ़पीओ योजना की गारंटी ले सकते हैं और फिर भी शुल्क की प्रतिपूर्ति पाते हैं (खंड 5, मद 2)। ₹2 करोड़ की सीमा प्रति स्थान है; किसान, कृषि उद्यमी या स्टार्ट-अप अधिकतम 25 ऐसी परियोजनाएँ ले सकते हैं (खंड 8)। चुकाने की अवधि अधिकतम 7 वर्ष, जिसमें 2 वर्ष तक की मोहलत शामिल है (खंड 4)।
“All loans under this financing facility will have interest subvention of 3% per annum up to a limit of ₹ 2 crore. This subvention will be available for a maximum period of 7 years. In case of loans beyond ₹ 2 crore, then interest subvention will be limited up to ₹ 2 crore.”₹2 करोड़ तक के आपके एआईएफ़ ऋण पर सीजीटीएमएसई की ऋण गारंटी मिल सकती है, और गारंटी शुल्क सरकार देती है।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
दिशानिर्देश शुल्क की दर नहीं छापता, इसलिए हम कोई रुपये की राशि नहीं दिखाते। पात्र परियोजनाओं (खंड 6) में गोदाम और साइलो, कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन, पैकेजिंग, जाँच, छँटाई और ग्रेडिंग इकाइयाँ, पकाने के कक्ष, प्राथमिक और एकीकृत प्रसंस्करण, ई-मार्केटिंग और आपूर्ति शृंखला सेवाएँ, वर्मीकम्पोस्ट व अन्य जैविक आदान, संपीड़ित बायोगैस, बायो-स्टिमुलेंट, ड्रोन और सटीक खेती, नर्सरी, टिशू कल्चर, बीज प्रसंस्करण, कस्टम हायरिंग केंद्र (कम से कम 4 मशीनें), कंबाइन और गन्ना हार्वेस्टर, पीएम-कुसुम सोलर प्लांट और पंप, स्पिरुलिना, रेशम और शहद प्रसंस्करण, हाइड्रोपोनिक, मशरूम, वर्टिकल और एरोपोनिक खेती, और पॉलीहाउस/ग्रीनहाउस शामिल हैं। ट्रैक्टर और बिना ठंडक वाले परिवहन वाहन व्यक्तिगत किसानों के लिए पात्र नहीं (खंड 6, टिप्पणी 4)। किसी अन्य योजना (एमआईडीएच, पीएमएफ़एमई, एसएमएएम, पीएमकेएसवाई, पीएम-कुसुम…) की पूँजीगत सब्सिडी साथ ली जा सकती है और आपके अंशदान में गिनी जाती है, पर कम से कम 10% आपका अपना होना चाहिए (खंड 13)।
“Credit guarantee coverage will be available for eligible borrowers from this financing facility under Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) scheme for a loan up to ₹ 2 crore. The fee for this coverage will be paid by the Government. In case of FPOs the credit guarantee may be availed from the facility created under FPO promotion scheme of DA&FW and NABSanrakshan Trustee Company Pvt. Ltd. However, FPOs are also eligible for reimbursement of credit guarantee fee under AIF.”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए ऋण राशि भरें।
₹2 करोड़ तक के ऋण पर सीजीटीएमएसई के तहत ऋण गारंटी भी मिलती है, जिसका शुल्क सरकार देती है; एफ़पीओ, एफ़पीओ योजना की गारंटी ले सकते हैं और फिर भी शुल्क की प्रतिपूर्ति पाते हैं (खंड 5, मद 2)। ₹2 करोड़ की सीमा प्रति स्थान है; किसान, कृषि उद्यमी या स्टार्ट-अप अधिकतम 25 ऐसी परियोजनाएँ ले सकते हैं (खंड 8)। चुकाने की अवधि अधिकतम 7 वर्ष, जिसमें 2 वर्ष तक की मोहलत शामिल है (खंड 4)।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- एफ़पीओ
- स्वयं सहायता समूह
- सहकारी समिति
- कृषि उद्यमी
- कृषि स्टार्टअप
ज़रूरी काग़ज़
- आधार से जुड़ा बैंक खाता (खंड 16)
आवेदन कैसे करें
- जाँचें कि आपकी परियोजना पात्र सूची में है — कटाई के बाद प्रबंधन परियोजनाएँ या व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियाँ (खंड 6)।
- ऑनलाइन एआईएफ़ पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर किसी भागीदार बैंक या ऋण संस्था को चुनकर ऋण के लिए आवेदन करें (खंड 9, 12)।
- परियोजना लागत का कम से कम 10% स्वयं लगाएँ; किसी अन्य योजना की पूंजीगत सब्सिडी इसमें गिनी जाती है (खंड 13)।
- ऋण संस्था परियोजना की जाँच करके ऋण तय करती है (खंड 17); राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में आती है (खंड 16)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।