समुद्री मछली पकड़ने पर रोक की राहत (मत्स्यकारुला सेवालो)
बजट में राशि: आंध्र प्रदेश शासनादेश G.O.Rt.No.70 (पिछड़ा वर्ग कल्याण), 16.05.2026 — 2026-27 की राशि जारी (16 मई 2026, Order para: Rs.236.85 crore released from the BE provision 2026-27 “for the purpose of marine fishing ban relief under “Marine Fishing ban relief Scheme – Matsyakarula Sevalo” for the year 2026-27”)
आंध्र प्रदेश में समुद्र में मछली पकड़ने वाले हर पात्र मछुआरा परिवार को 15 अप्रैल से 14 जून की रोक अवधि के लिए ₹20,000 मिलते हैं।
- मुख्य लाभ
- ₹20,000प्रति वर्ष
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 6तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
मशीनी, मोटर या बिना मोटर की नाव चलाने वाले पात्र समुद्री मछुआरे के परिवार को 15 अप्रैल – 14 जून की रोक अवधि के लिए हर साल ₹20,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
केवल समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरा परिवारों के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 से (पैरा 4)। पात्रता G.O.Rt.No.139, 22.04.2025 के संशोधन के अनुसार: सभी समुद्री नावें पात्र हैं, चाहे उन्होंने डीज़ल (HSD) सब्सिडी ली हो या नहीं; परिवार एनटीआर भरोसा (मछुआरा) पेंशन में शामिल न हो; आय सीमा सरकार की छह-स्तरीय जाँच के अनुसार।
“Government after careful examination, hereby order to enhance the marine fishing ban relief from Rs.10,000/- to Rs.20,000/- per family to all the eligible fishermen who are operating Mechanized, Motorized and Non-Motorized fishing crafts during the Marine Ban period/Lean period from 15th April to 14th June”मुझे कितना मिल सकता है?
आपको मिल सकता है ₹20,000 प्रति वर्ष
₹20,000 प्रति वर्ष, 1 किस्तों में
केवल समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरा परिवारों के लिए, वित्त वर्ष 2025-26 से (पैरा 4)। पात्रता G.O.Rt.No.139, 22.04.2025 के संशोधन के अनुसार: सभी समुद्री नावें पात्र हैं, चाहे उन्होंने डीज़ल (HSD) सब्सिडी ली हो या नहीं; परिवार एनटीआर भरोसा (मछुआरा) पेंशन में शामिल न हो; आय सीमा सरकार की छह-स्तरीय जाँच के अनुसार।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- भूमिहीन
ज़रूरी काग़ज़
- M.S. Act 1958 के तहत नाव का पंजीकरण (14 अप्रैल तक)
- APMFR Act 1995 के तहत वैध लाइसेंस प्रमाणपत्र
आवेदन कैसे करें
- आपकी नाव उस वर्ष 14 अप्रैल तक M.S. Act 1958 के तहत मत्स्य विभाग में पंजीकृत हो और APMFR Act 1995 के तहत वैध लाइसेंस हो (G.O.Rt.No.139, 2025, संशोधन)।
- अपने तटीय ज़िले के ज़िला मत्स्य अधिकारी को परिवार का विवरण दें; लाभार्थियों का चयन योजना के परिचालन दिशानिर्देशों से होता है (G.O.Ms.No.12, 2025, पैरा 4)।
- परिवार को सरकार की छह-स्तरीय जाँच पास करनी होती है; एनटीआर भरोसा मछुआरा पेंशन पाने वाले परिवार पात्र नहीं हैं (G.O.Rt.No.139, 2025)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
राहत हर साल 15 अप्रैल से 14 जून की समुद्री रोक / मंदी की अवधि के लिए है (G.O.Ms.No.12, पैरा 4)।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।