आत्मनिर्भर कृषि योजना, अरुणाचल प्रदेश
चालू होने का आधार: अरुणाचल संशोधित अनुमान 2025-26 — कृषि (तिथि नहीं छपी, DP-VI Budget Announcement, A. On-going, Sl. 1 “Atmanirbhar Krishi Yojana” (taken up 2021-22) — BE 2025-26 ₹5,000.00 lakh, RE 2025-26 ₹5,000.00 lakh)
अरुणाचल के आत्मनिर्भर कार्यक्रम का कृषि हिस्सा: कृषि यंत्रों और फ़सल परियोजनाओं के लिए 45% राज्य सरकार पहले ही देती है, 45% बैंक ऋण देता है और 10% किसान लगाता है।
- मुख्य लाभ
- 45%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 3तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
स्वीकृत परियोजना लागत का 45% राज्य सब्सिडी के रूप में पहले ही, 45% बैंक ऋण; आपको 10% लगाना होता है।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
45:45:10 का ढाँचा दोनों कार्यक्रमों के लिए बागवानी विभाग के दिशानिर्देशों (पैरा 2) और 1 जनवरी 2026 के तवांग ज़िला पृष्ठ पर छपा है। आत्मनिर्भर कृषि योजना के अपने दिशानिर्देश agri.arunachal.gov.in पर जुड़े हैं पर फ़ाइल “नहीं मिली” दिखाती है, इसलिए इकाई लागत और ज़मीन की सीमा यहाँ नहीं दी गई। राज्य के दिशानिर्देशों का आवेदन फ़ॉर्म अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र माँगता है।
“The programme has two components. The activities relating to Agriculture Sector was named as ‘Atma Nirbhar Krishi Yojana’ (ANKY) and the activities relating to Horticulture sector was named as ‘Atma Nirbhar Bagwani Yojana’ (ANBY). The main features of the two programmes were that: (i) The schemes will be Credit-linked - 45 %. (ii) The schemes will be with front-end subsidy - 45 %. (iii) The scheme will have farmers’ contribution - 10 %.”मुझे कितना मिल सकता है?
यह प्रावधान इस आवेदक श्रेणी को सहायता नहीं देता (2 Background — main features of the two programmes (ANKY and ANBY))।
कौन आवेदन कर सकता है
- अनुसूचित जनजाति किसान
- स्वयं सहायता समूह
- एफ़पीओ
ज़रूरी काग़ज़
- ज़मीन के क़ब्ज़े के दस्तावेज़ (तवांग ज़िला पृष्ठ, आवेदन का तरीक़ा 2)
- जिस घटक के लिए आवेदन है उसका ब्योरा (तवांग ज़िला पृष्ठ, आवेदन का तरीक़ा 2)
आवेदन कैसे करें
- आत्मनिर्भर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें, या ज़िला कृषि कार्यालय में आवेदन फ़ॉर्म जमा करें (तवांग ज़िला पृष्ठ, आवेदन का तरीक़ा 1)।
- ज़मीन के क़ब्ज़े के दस्तावेज़ और जिस घटक के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका ब्योरा लगाएँ, ताकि ज़िला समिति उसे मंज़ूर कर सके (तवांग ज़िला पृष्ठ, आवेदन का तरीक़ा 2)।
- ज़िला समिति की मंज़ूरी के बाद बैंक ऋण मंज़ूर करता है और 45% सब्सिडी उसी में समायोजित होती है।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।