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योजना चालू है

“क्लस्टर में बागवानी” की योजना (राज्य योजना), बिहार

चालू होने का आधार: “क्लस्टर में बागवानी” योजना स्वीकृति, 2025-26 से 2027-28 (18.02.2026) (18 फ़र॰ 2026, para 1 and 6: sanctioned for 2025-26 to 2027-28; crops other than papaya are planted in June–July of 2026-27)

Bihar cluster horticulture (₹1 lakh/acre) · उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार · राज्य योजना

गाँव के क्लस्टर में अमरूद, नींबू, एप्पल बेर, बेल, कटहल, पपीता, आँवला, अनार या सुगंधित पौधे लगाने वाले किसानों को ₹1 लाख प्रति एकड़ (ड्रैगन फ्रूट ₹2 लाख प्रति एकड़) अनुदान, 0.25 से 10 एकड़ तक, दो किस्तों में।

मुख्य लाभ
₹1,00,000प्रति एकड़, अधिकतम
घटक
2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
सभीआवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

₹1,00,000प्रति एकड़, अधिकतम

अमरूद, नींबू, एप्पल बेर, बेल, कटहल, पपीता, आँवला, अनार या सुगंधित पौधे: ₹1,00,000 प्रति एकड़ अनुदान, अधिकतम 10 एकड़।

स्रोत “क्लस्टर में बागवानी” योजना स्वीकृति, 2025-26 से 2027-28 (18.02.2026) · धारा para 5 (grant per acre), para 8 (0.25–10 acres) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

अनुदान में पौध सामग्री, खेत की तैयारी, खाद एवं पोषक तत्व, कीटनाशी, सिंचाई और घेराबंदी के साथ शुरुआती वर्षों में आमदनी न होने की भरपाई भी शामिल है (कंडिका 5)। क्लस्टर एक राजस्व गाँव में 25 एकड़ का (ड्रैगन फ्रूट के लिए 15 एकड़) (कंडिका 7); प्रति किसान 0.25 से 10 एकड़ (कंडिका 8)। भुगतान दो किस्तों में 65:35; दूसरी किस्त 75% पौधे जीवित रहने पर (कंडिका 13)। चयन कोटि अनुपात 78.537 : 20 : 1.463 (सामान्य : अनु0 जाति : अनु0 जनजाति), 30% महिलाएँ (कंडिका 16)।

“योजना अन्तर्गत क्लस्टर निर्माण हेतु चयनित फसल यथा–अमरूद, नींबू, एप्पल बेर, बेल, कटहल, पपीता, आंवला, अनार एवं सुगंधित पौधा (तुलसी, लेमनग्रास, पामारोजा एवं जावा सिट्रोनेला) हेतु अनुदान की राशि 1.00 लाख रूपये प्रति एकड़ … दिया जाएगा।”
₹2,00,000प्रति एकड़, अधिकतम

ड्रैगन फ्रूट: ₹2,00,000 प्रति एकड़ अनुदान, अधिकतम 10 एकड़।

स्रोत “क्लस्टर में बागवानी” योजना स्वीकृति, 2025-26 से 2027-28 (18.02.2026) · धारा para 5 (grant per acre), para 8 (0.25–10 acres) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

अनुदान में पौध सामग्री, खेत की तैयारी, खाद एवं पोषक तत्व, कीटनाशी, सिंचाई और घेराबंदी के साथ शुरुआती वर्षों में आमदनी न होने की भरपाई भी शामिल है (कंडिका 5)। क्लस्टर एक राजस्व गाँव में 25 एकड़ का (ड्रैगन फ्रूट के लिए 15 एकड़) (कंडिका 7); प्रति किसान 0.25 से 10 एकड़ (कंडिका 8)। भुगतान दो किस्तों में 65:35; दूसरी किस्त 75% पौधे जीवित रहने पर (कंडिका 13)। चयन कोटि अनुपात 78.537 : 20 : 1.463 (सामान्य : अनु0 जाति : अनु0 जनजाति), 30% महिलाएँ (कंडिका 16)।

“एवं ड्रैगन फ्रूट हेतु अनुदान की राशि 2.00 लाख रूपये प्रति एकड़ दिया जाएगा।”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए एकड़ की संख्या भरें।

स्रोत “क्लस्टर में बागवानी” योजना स्वीकृति, 2025-26 से 2027-28 (18.02.2026) · धारा para 5 (grant per acre), para 8 (0.25–10 acres) · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)

अनुदान में पौध सामग्री, खेत की तैयारी, खाद एवं पोषक तत्व, कीटनाशी, सिंचाई और घेराबंदी के साथ शुरुआती वर्षों में आमदनी न होने की भरपाई भी शामिल है (कंडिका 5)। क्लस्टर एक राजस्व गाँव में 25 एकड़ का (ड्रैगन फ्रूट के लिए 15 एकड़) (कंडिका 7); प्रति किसान 0.25 से 10 एकड़ (कंडिका 8)। भुगतान दो किस्तों में 65:35; दूसरी किस्त 75% पौधे जीवित रहने पर (कंडिका 13)। चयन कोटि अनुपात 78.537 : 20 : 1.463 (सामान्य : अनु0 जाति : अनु0 जनजाति), 30% महिलाएँ (कंडिका 16)।

कौन आवेदन कर सकता है

  • सभी आवेदक

ज़रूरी काग़ज़

  • भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र या राजस्व रसीद (नाम न हो तो वंशावली के साथ); पपीता के गैर-रैयत किसान: एकरारनामा — 2026-27 आवेदन पृष्ठ के अनुसार

आवेदन कैसे करें

  1. DBT पोर्टल पर पंजीकरण के बाद horticulture.bihar.gov.in पर “योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन करें” में “क्लस्टर में बागवानी की योजना” चुनकर आवेदन करें (कंडिका 11)।
  2. चयन “पहले आओ पहले पाओ” से (कंडिका 10); पौधे केवल कंडिका 4 में बताई नर्सरियों से लें।
  3. पहली किस्त सत्यापन के बाद पौध सामग्री और काम के लिए; दूसरी 75% पौधे जीवित रहने पर (कंडिका 13)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

पपीता छोड़कर बाक़ी फ़सलों की रोपाई जून–जुलाई 2026 में (कंडिका 6)।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।