निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।

योजना चालू है

नारियल विकास बोर्ड — नारियल क्षेत्र विस्तार

2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 1 (Department of Agriculture and Farmers Welfare), Autonomous Bodies item 31 Coconut Development Board, BE 2026-27 ₹37.16 crore; Notes item 31)

CDB area expansion · नारियल विकास बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय · केंद्रीय योजना, सभी राज्य

नया नारियल बाग़ लगाने के लिए सहायता: ₹1.60 लाख प्रति हेक्टेयर लागत मानक का 35%, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक, दो सालाना बराबर किस्तों में।

मुख्य लाभ
35%लागत का, अधिकतम
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
सभीआवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

35%लागत का, अधिकतम

नए नारियल बाग़ के लिए ₹56,000 प्रति हेक्टेयर (₹1.60 लाख का 35%), अधिकतम 2 हेक्टेयर तक, दो सालाना किस्तों में।

स्रोत नारियल विकास बोर्ड — परिचालन दिशानिर्देश (2026) · धारा A.2 Expansion of Area under Coconut — Cost norms and pattern of assistance (table) · पृ. 24 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

प्रति लाभार्थी कम से कम 0.08 हेक्टेयर (20 सेंट), 160 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से; भुगतान वास्तव में खड़े पौधों पर। नारियल विकास बोर्ड की योजनाएँ 2014 से एमआईडीएच की उप-योजना के रूप में चलती हैं (परिचय, पृ. 6); लागत मानक 2026 में संशोधित हुए।

“Expansion of area under coconut — Cost Norm Rs.1.60 lakh/ ha — Subsidy (35%) Rs.56,000/ ha — 35% of cost for a maximum of 2 ha per beneficiary in two equal installments.”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए हेक्टेयर की संख्या भरें।

स्रोत नारियल विकास बोर्ड — परिचालन दिशानिर्देश (2026) · धारा A.2 Expansion of Area under Coconut — Cost norms and pattern of assistance (table) · पृ. 24 · हमारी प्रति (PDF)

प्रति लाभार्थी कम से कम 0.08 हेक्टेयर (20 सेंट), 160 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से; भुगतान वास्तव में खड़े पौधों पर। नारियल विकास बोर्ड की योजनाएँ 2014 से एमआईडीएच की उप-योजना के रूप में चलती हैं (परिचय, पृ. 6); लागत मानक 2026 में संशोधित हुए।

कौन आवेदन कर सकता है

  • सभी आवेदक

ज़रूरी काग़ज़

  • पासपोर्ट आकार फ़ोटो, आधार की प्रति और आधार-लिंक बैंक पासबुक का पहला पन्ना
  • नए लगाए गए खेत की जियो-टैग फ़ोटो
  • मान्य नर्सरी के पौधों के मूल बिल (या अपने पौधों पर विभाग का प्रमाणपत्र)
  • भू-कर रसीद / आरटीसी या ज़मीन पर वैध कब्ज़े का अन्य प्रमाण
  • राज्य की खेती पद्धति अपनाने का वचन-पत्र, और कृषि/उद्यान अधिकारी का प्रमाणपत्र
  • अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो

आवेदन कैसे करें

  1. सीडीबी, सरकारी या मान्यता प्राप्त नर्सरी से ख़रीदे कम से कम 10 अच्छे पौधे (गैर-पारंपरिक राज्यों में 5) अपनी ज़मीन पर लगाएँ (A.2 पात्रता i–v)।
  2. आवेदन पत्र (अनुलग्नक IV, निःशुल्क) भरें और जियो-टैग फ़ोटो व काग़ज़ों के साथ राज्य कृषि/उद्यान कार्यालय में दें, जो उसे सीडीबी कार्यालय भेजेगा (A.2 प्रक्रिया)।
  3. बोर्ड कम से कम 25% खेतों की जाँच करके पहली आधी राशि डीबीटी से आपके आधार-लिंक खाते में भेजता है (अनुदान जारी i)।
  4. दूसरी आधी राशि के लिए अगले वित्त वर्ष में फिर आवेदन करें; कम से कम 80% पौधे (गैर-पारंपरिक व पूर्वोत्तर राज्यों में 60%) जीवित होने चाहिए (अनुदान जारी iii–v)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

  • MIDH: नहीं जोड़ी जा सकती