नारियल विकास बोर्ड — नारियल क्षेत्र विस्तार
2026-27 के केंद्रीय बजट में राशि: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 1 (Department of Agriculture and Farmers Welfare), Autonomous Bodies item 31 Coconut Development Board, BE 2026-27 ₹37.16 crore; Notes item 31)
नया नारियल बाग़ लगाने के लिए सहायता: ₹1.60 लाख प्रति हेक्टेयर लागत मानक का 35%, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक, दो सालाना बराबर किस्तों में।
- मुख्य लाभ
- 35%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- सभीआवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
नए नारियल बाग़ के लिए ₹56,000 प्रति हेक्टेयर (₹1.60 लाख का 35%), अधिकतम 2 हेक्टेयर तक, दो सालाना किस्तों में।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
प्रति लाभार्थी कम से कम 0.08 हेक्टेयर (20 सेंट), 160 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से; भुगतान वास्तव में खड़े पौधों पर। नारियल विकास बोर्ड की योजनाएँ 2014 से एमआईडीएच की उप-योजना के रूप में चलती हैं (परिचय, पृ. 6); लागत मानक 2026 में संशोधित हुए।
“Expansion of area under coconut — Cost Norm Rs.1.60 lakh/ ha — Subsidy (35%) Rs.56,000/ ha — 35% of cost for a maximum of 2 ha per beneficiary in two equal installments.”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए हेक्टेयर की संख्या भरें।
प्रति लाभार्थी कम से कम 0.08 हेक्टेयर (20 सेंट), 160 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से; भुगतान वास्तव में खड़े पौधों पर। नारियल विकास बोर्ड की योजनाएँ 2014 से एमआईडीएच की उप-योजना के रूप में चलती हैं (परिचय, पृ. 6); लागत मानक 2026 में संशोधित हुए।
कौन आवेदन कर सकता है
- सभी आवेदक
ज़रूरी काग़ज़
- पासपोर्ट आकार फ़ोटो, आधार की प्रति और आधार-लिंक बैंक पासबुक का पहला पन्ना
- नए लगाए गए खेत की जियो-टैग फ़ोटो
- मान्य नर्सरी के पौधों के मूल बिल (या अपने पौधों पर विभाग का प्रमाणपत्र)
- भू-कर रसीद / आरटीसी या ज़मीन पर वैध कब्ज़े का अन्य प्रमाण
- राज्य की खेती पद्धति अपनाने का वचन-पत्र, और कृषि/उद्यान अधिकारी का प्रमाणपत्र
- अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
आवेदन कैसे करें
- सीडीबी, सरकारी या मान्यता प्राप्त नर्सरी से ख़रीदे कम से कम 10 अच्छे पौधे (गैर-पारंपरिक राज्यों में 5) अपनी ज़मीन पर लगाएँ (A.2 पात्रता i–v)।
- आवेदन पत्र (अनुलग्नक IV, निःशुल्क) भरें और जियो-टैग फ़ोटो व काग़ज़ों के साथ राज्य कृषि/उद्यान कार्यालय में दें, जो उसे सीडीबी कार्यालय भेजेगा (A.2 प्रक्रिया)।
- बोर्ड कम से कम 25% खेतों की जाँच करके पहली आधी राशि डीबीटी से आपके आधार-लिंक खाते में भेजता है (अनुदान जारी i)।
- दूसरी आधी राशि के लिए अगले वित्त वर्ष में फिर आवेदन करें; कम से कम 80% पौधे (गैर-पारंपरिक व पूर्वोत्तर राज्यों में 60%) जीवित होने चाहिए (अनुदान जारी iii–v)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
- MIDH: नहीं जोड़ी जा सकती