मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना (छत्तीसगढ़)
बजट में राशि: छत्तीसगढ़ कृषि बजट 2026-27 (24 फ़र॰ 2026, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, क्र. 46, योजना 7217 “मसाला क्षेत्र विस्तार प्रोत्साहन योजना” — budget 2026-27 ₹1,00,000 thousand)
0.25 से 2 हेक्टेयर में हल्दी या अदरक के लिए: बीज की कीमत का 40% (हल्दी पर अधिकतम ₹46,000 और अदरक पर ₹48,800 प्रति हेक्टेयर), साथ में प्रति हेक्टेयर जैव उर्वरक के ₹500 और पौध संरक्षण के ₹500।
- मुख्य लाभ
- ₹1,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम
- घटक
- 2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 5तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
प्रति हेक्टेयर बीज की कीमत का 40%, हल्दी (2,500 कि.ग्रा. बीज) पर अधिकतम ₹46,000 या अदरक (1,500 कि.ग्रा. बीज) पर ₹48,800, 0.25 से 2 हेक्टेयर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“हल्दी बीज (2500 कि.ग्रा.) — आदान की कीमत का 40% अथवा रू. 46,000/- जो भी कम हो। अदरक बीज (1500 कि.ग्रा.) — आदान की कीमत का 40% अथवा रू. 48,800/- जो भी कम हो।”जैव उर्वरक/सूक्ष्म तत्व के ₹500 और पौध संरक्षण रसायन के ₹500 — कुल ₹1,000 प्रति हेक्टेयर।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
ये लाइसेंसधारी विक्रेता से ख़रीदें; भुगतान से पहले बिलों का सत्यापन होता है (कंडिका 11(4))।
“जैव उर्वरक/सूक्ष्म तत्व 500/- ; पौध संरक्षण रसायन 500/-”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए फसल भरें।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
ज़रूरी काग़ज़
- बोए जाने वाले खसरे और रकबे के साथ आवेदन प्रपत्र-1
आवेदन कैसे करें
- हार्टिकल्चर बेनेफिसरी ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल (cghorticulture.gov.in/bts) पर ऑनलाइन आवेदन करें, ज़रूरत हो तो उद्यान कर्मचारियों की मदद लें (कंडिका 9(1))।
- प्रपत्र-1 में वह खसरा और रकबा (0.25 से 2 हेक्टेयर) लिखें जहाँ हल्दी या अदरक बोएँगे; सुनिश्चित सिंचाई साधन होना ज़रूरी है (कंडिका 8(1), 8(3), 9(5))।
- चयन कम से कम 10 हेक्टेयर के क्लस्टर में “पहले आओ पहले पाओ” से होता है, ग्राम सभा की मंज़ूरी से (कंडिका 7(1), 8(5))।
- बीज शासकीय रोपणी या मान्य स्रोत से मिलता है; अनुदान बिल के आधार पर दिया जाता है, उससे ऊपर की राशि आप देंगे (कंडिका 11(1)–(2))।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
वर्ष 2025-26 से सभी ज़िलों में सालाना ज़िला लक्ष्य के अनुसार; अंतिम तिथि नहीं छपी। एक किसान को 3 साल में एक बार लाभ (कंडिका 8(2))।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।