समेकित उद्यानिकी कार्य योजना (छत्तीसगढ़)
बजट में राशि: छत्तीसगढ़ कृषि बजट 2026-27 (24 फ़र॰ 2026, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, क्र. 45, योजना 7201 “समेकित उद्यानिकी कार्य योजना” — budget 2026-27 ₹2,50,000 thousand)
गाँव के क्लस्टर में 1–2 हेक्टेयर बाग़ की राज्य योजना: फेंसिंग पर 50% (अधिकतम ₹54,485 प्रति हेक्टेयर), फल पौध रोपण पर 25% (अधिकतम ₹10,938), पेड़ों के बीच सब्ज़ी के लिए पूरे ₹30,000 प्रति हेक्टेयर, और नलकूप व पंप के लिए तय राशि।
- मुख्य लाभ
- ₹30,000प्रति हेक्टेयर, अधिकतम
- घटक
- 5हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 5तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
बाग़ की फेंसिंग के लिए ₹1,08,970 प्रति हेक्टेयर का 50% — अधिकतम ₹54,485 प्रति हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
विभाग की सामुदायिक फेंसिंग योजना से पहले लाभ ले चुके किसानों को नहीं (कंडिका 9)। न्यूनतम रकबा 1 हेक्टेयर (कंडिका 7(3))।
“फेंसिंग | हेक्टेयर | 1.08970 | 0.54485 | 50%”फल पौध रोपण के लिए ₹43,750 प्रति हेक्टेयर का 25% — लगभग ₹10,938 प्रति हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“फल पौध रोपण | हेक्टेयर | 0.4375 | 0.10938 | 25%”नए बाग़ में अंतरवर्तीय फसल के रूप में सब्ज़ी लगाने पर पूरे ₹30,000 प्रति हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
“फलोद्यानों में अंतरवर्तीय फसल के रूप में सब्जी फसलों का रोपण | हेक्टेयर | 0.3000 | 0.3000 | 100%”नलकूप खनन (केसिंग पाइप सहित) की वास्तविक लागत, अधिकतम ₹10,000 (सामान्य), ₹15,000 (अन्य पिछड़ा वर्ग) या ₹18,000 (अ.जा./अ.ज.जा.)।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
केवल तब जब आपके पास सिंचाई साधन न हो; 300 मीटर के भीतर दूसरा नलकूप या हैंडपंप न हो (कंडिका 7(4)–(5), 9(ब)(2))। कृषि विभाग की किसान समृद्धि योजना के नियमों से।
“नलकूप खनन पर अनुदान — सामान्य वर्ग: खनन की वास्तविक (केसिंग पाइप सहित) लागत अथवा रू. 10,000/– जो भी कम हो; अन्य पिछड़ा वर्ग: … रू. 15,000/–; अ.जा./अ.ज.जा.: … रू. 18,000/– जो भी कम हो”सफल नलकूप पर पंप और सहायक सामग्री की लागत, अधिकतम ₹15,000 (सामान्य), ₹20,000 (अन्य पिछड़ा वर्ग) या ₹25,000 (अ.जा./अ.ज.जा.)।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
अपनी पसंद के पंजीकृत डीलर से आई.एस.आई. मार्का पंप; पाँच साल तक पंप बेचा नहीं जा सकता (कंडिका 9(ब)(6), (9))।
“सफल नलकूपों पर पंप प्रतिष्ठापन पर अनुदान — सामान्य वर्ग: पंप एवं सहायक सामग्री की लागत अथवा रू. 15,000/– जो भी कम हो; अन्य पिछड़ा वर्ग: … रू. 20,000/–; अ.जा./अ.ज.जा.: … रू. 25,000/– जो भी कम हो”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए हेक्टेयर की संख्या भरें।
विभाग की सामुदायिक फेंसिंग योजना से पहले लाभ ले चुके किसानों को नहीं (कंडिका 9)। न्यूनतम रकबा 1 हेक्टेयर (कंडिका 7(3))।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
ज़रूरी काग़ज़
- पहचान पत्र
- ज़मीन का बी-1 (खसरा)
- नलकूप के लिए: शासकीय विभाग से बोरखनन का मूल्यांकन प्रमाण पत्र (कंडिका 10(6))
आवेदन कैसे करें
- हार्टिकल्चर बेनेफिसरी ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल (cghorticulture.gov.in/bts) पर ख़ुद या उद्यान विभाग के कर्मचारियों की मदद से ऑनलाइन आवेदन करें (कंडिका 8(1))।
- आपकी ज़मीन एक ग्राम पंचायत के कम से कम 10 हेक्टेयर के चयनित क्लस्टर में होनी चाहिए; चयन “पहले आओ पहले पाओ” से होता है और सूची ग्राम सभा मंज़ूर करती है (कंडिका 6(4), 7(7))।
- 1 से 2 हेक्टेयर के लिए पहचान पत्र और बी-1 (खसरा) के साथ आवेदन प्रपत्र-1 भरें (कंडिका 7(3))।
- पौधे और सामग्री मान्य रोपणी या विक्रेता से ख़रीदें; भौतिक सत्यापन के बाद अनुदान आपके बैंक खाते में आता है (कंडिका 10(1))।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
वर्ष 2025-26 से सभी ज़िलों में सालाना ज़िला लक्ष्य के अनुसार चल रही है; कोई अंतिम तिथि नहीं छपी।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।