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प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना से प्रभावित मछुआरों को वित्तीय सहायता (दमण और दीव)

Daman & Diu fishermen accident & boat-loss help · मत्स्य विभाग, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव प्रशासन (मत्स्य अधीक्षक कार्यालय, दमण) · राज्य योजना

दमण और दीव में आपदा, आग या समुद्र/खाड़ी में दुर्घटना में मृत्यु (या लापता होने) पर सक्रिय मछुआरे के कानूनी वारिस को ₹5 लाख, अधिकतम 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए ₹1,000 महीना, और नष्ट या क्षतिग्रस्त नाव के लिए ₹5 लाख / ₹3 लाख / ₹1 लाख तक की एक बार की मदद।

मुख्य लाभ
₹5,00,000कानूनी वारिस को
घटक
3हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
6तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

₹5,00,000कानूनी वारिस को

आपदा, आग या समुद्र/खाड़ी में दुर्घटना में मरे सक्रिय मछुआरे के कानूनी वारिस को एक बार ₹5 लाख।

स्रोत दमण और दीव मत्स्य अधिसूचना 16.10.2017 — मत्स्य पालन की संघ प्रदेश योजना स्कीमें · धारा Annexure-II, B.2, para 2.2, first bullet · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

मृत्यु या लापता (एक साल तक सूचित), या पाकिस्तानी जेल में बंदी रहते मृत्यु पर भी लागू (पैरा 2.1)। केवल दमण और दीव ज़िले (यह आदेश 2020 में दादरा और नगर हवेली के साथ विलय से पहले का है)। संघ प्रदेश के मत्स्य पृष्ठ पर यह 2017 की अधिसूचना ही सबसे नया योजना आदेश है; 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश, बजट मद या आवेदन सूचना नहीं मिली, इसलिए दमण/दीव मत्स्य कार्यालय से पूछें कि योजना अभी चालू है या नहीं।

“₹. 5.00 lakhs one time assistance in case of death would be provided to the legal heir of the fisherman.”
₹1,000/महीनाप्रति बच्चा, अधिकतम 2

मछुआरे की मृत्यु या 6 महीने से ज़्यादा लापता होने पर हर बच्चे (अधिकतम 2) की स्नातक/स्नातकोत्तर तक पढ़ाई के लिए ₹1,000 महीना।

स्रोत दमण और दीव मत्स्य अधिसूचना 16.10.2017 — मत्स्य पालन की संघ प्रदेश योजना स्कीमें · धारा Annexure-II, B.2, para 2.2, second bullet · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

75% प्रमाणित हाज़िरी और 45% अंक ज़रूरी, और कोई दूसरी ऐसी छात्रवृत्ति न हो (पैरा 2.2)। केवल दमण और दीव ज़िले (यह आदेश 2020 में दादरा और नगर हवेली के साथ विलय से पहले का है)। संघ प्रदेश के मत्स्य पृष्ठ पर यह 2017 की अधिसूचना ही सबसे नया योजना आदेश है; 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश, बजट मद या आवेदन सूचना नहीं मिली, इसलिए दमण/दीव मत्स्य कार्यालय से पूछें कि योजना अभी चालू है या नहीं।

“In case of death/missing (more then 6 months) of the fishermen of Daman & Diu, financial assistance to their children for the education @ ₹.1,000/- per month / per child (maximum up to 2 child) up to Graduation / Post Graduation”
₹5,00,000 तकप्रति नाव, आकार के अनुसार

समुद्र, बाढ़, आग या आपदा में नाव नष्ट या क्षतिग्रस्त: आकलित लागत, ₹5 लाख तक (15 मीटर+ ट्रॉलर), ₹3 लाख (15 मीटर से छोटा) या ₹1 लाख (5 मीटर तक की मोटर नाव)।

स्रोत दमण और दीव मत्स्य अधिसूचना 16.10.2017 — मत्स्य पालन की संघ प्रदेश योजना स्कीमें · धारा Annexure-II, B.2, para 2.2, third bullet · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

केवल दमण और दीव ज़िले (यह आदेश 2020 में दादरा और नगर हवेली के साथ विलय से पहले का है)। संघ प्रदेश के मत्स्य पृष्ठ पर यह 2017 की अधिसूचना ही सबसे नया योजना आदेश है; 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश, बजट मद या आवेदन सूचना नहीं मिली, इसलिए दमण/दीव मत्स्य कार्यालय से पूछें कि योजना अभी चालू है या नहीं।

“One time financial assistance to the boat owners in case of total lose/damage or for repair of boat due to accident in sea/flood/fire or natural calamity to the boat (actual cost or whichever is less) after ascertain and valued by the committee. * Trawler/Mechanised boat (15 mtr and above) …. ₹.5.00 lakhs. * Trawler/Mechanised boat ( below15 mtr) …. ₹.3.00 lakhs. * Motorised OBM/IBM (up to 5 mtr) boat …. ₹.1.00 lakh”

मुझे कितना मिल सकता है?

कानूनी वारिस को ₹5,00,000 की एक बार की सहायता

स्रोत दमण और दीव मत्स्य अधिसूचना 16.10.2017 — मत्स्य पालन की संघ प्रदेश योजना स्कीमें · धारा Annexure-II, B.2, para 2.2, first bullet · पृ. 2 · हमारी प्रति (PDF)

मृत्यु या लापता (एक साल तक सूचित), या पाकिस्तानी जेल में बंदी रहते मृत्यु पर भी लागू (पैरा 2.1)। केवल दमण और दीव ज़िले (यह आदेश 2020 में दादरा और नगर हवेली के साथ विलय से पहले का है)। संघ प्रदेश के मत्स्य पृष्ठ पर यह 2017 की अधिसूचना ही सबसे नया योजना आदेश है; 2025-26 या 2026-27 का कोई आदेश, बजट मद या आवेदन सूचना नहीं मिली, इसलिए दमण/दीव मत्स्य कार्यालय से पूछें कि योजना अभी चालू है या नहीं।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • भूमिहीन

ज़रूरी काग़ज़

  • बच्चों की पढ़ाई की मदद: स्कूल में कम से कम 75% हाज़िरी का प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-II, पैरा 2.2)
  • बच्चों की पढ़ाई की मदद: कम से कम 45% अंकों वाला परिणाम (अनुलग्नक-II, पैरा 2.2)

आवेदन कैसे करें

  1. मृत्यु, लापता होने या नाव के नुकसान की सूचना मत्स्य अधीक्षक कार्यालय, दमण (या दीव) को दें और वहीं आवेदन करें।
  2. नाव के लिए समिति नुकसान का आकलन और मूल्यांकन करती है; मदद असल लागत या तय सीमा, जो कम हो (अनुलग्नक-II, पैरा 2.2)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।