मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष
बजट में राशि है, पर कोई आदेश पुष्टि नहीं करता कि योजना अभी चालू है: केंद्रीय व्यय बजट 2026-27 (फ़र॰ 2026, Demand No. 43 (Department of Fisheries), item 3 Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF), BE 2026-27 ₹30.30 crore; Notes item 3)
मत्स्य अवसंरचना — हैचरी, मछली दाना मिल, केज, कोल्ड स्टोरेज, बर्फ़ प्लांट, प्रसंस्करण इकाई, मछली बाज़ार और परिवहन — के लिए सस्ता बैंक ऋण: सरकार ऋणदाता को हर साल 3% तक देती है ताकि ब्याज 5% तक कम हो सके। आदेश में नए ऋण केवल 31 मार्च 2026 तक थे, इसलिए पता करें कि योजना आगे बढ़ी है या नहीं।
- मुख्य लाभ
- मुफ़्तपरियोजना लागत के 80% तक रियायती ऋण, कम से कम 5% वार्षिक ब्याज पर, सरकार ऋणदाता को हर साल 3% तक देती है
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 8तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- बंद हुआ 31 मार्च 2026“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
मत्स्य अवसंरचना परियोजना की लागत का 80% तक ऋण, जिस पर ब्याज 5% प्रति वर्ष तक कम हो सकता है क्योंकि सरकार ऋणदाता को हर साल 3% तक देती है; 2 साल की मोहलत सहित 12 साल तक में चुकाएँ।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
हम इसे “आपके ब्याज में 3% छूट” के रूप में नहीं दिखाते: 3% तक की राशि में ऋणदाता का 0.6% प्रबंधन मार्जिन भी शामिल है (11.3), और यह केवल तालिका-1 की इकाई लागत के भीतर की लागत पर मिलती है — उससे ऊपर की लागत आपकी (21.3)। आदेश में सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ और मत्स्य किसान समूह शामिल हैं; उद्यमियों, व्यक्तिगत किसानों और सहकारी समितियों की परियोजनाओं के लिए पशुपालन विभाग के अवसंरचना विकास कोष से ऋण गारंटी भी है (खंड 23)।
“10.1 The project under the FIDF shall continue to be eligible for loan up to 80% of the estimated/actual project cost. Beneficiaries are required to contribute at least 20% of the project cost as margin money. … 11. Interest Subvention and Lending Rate of Interest — Interest Subvention : Up to 3% per annum for all EEs for development of identified fisheries based infrastructure facilities. Lending Rate of Interest : Not lower than 5% per annum for all EEs for development of identified fisheries based infrastructure facilities. The interest subvention as at 11.1 above also includes cost of reduction of interest rate and uniform margin of 0.6% towards funds management charge and risk coverage costs to the NLEs.”मुझे कितना मिल सकता है?
परियोजना लागत के 80% तक रियायती ऋण, कम से कम 5% वार्षिक ब्याज पर, सरकार ऋणदाता को हर साल 3% तक देती है
हम इसे “आपके ब्याज में 3% छूट” के रूप में नहीं दिखाते: 3% तक की राशि में ऋणदाता का 0.6% प्रबंधन मार्जिन भी शामिल है (11.3), और यह केवल तालिका-1 की इकाई लागत के भीतर की लागत पर मिलती है — उससे ऊपर की लागत आपकी (21.3)। आदेश में सीमांत किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियाँ और मत्स्य किसान समूह शामिल हैं; उद्यमियों, व्यक्तिगत किसानों और सहकारी समितियों की परियोजनाओं के लिए पशुपालन विभाग के अवसंरचना विकास कोष से ऋण गारंटी भी है (खंड 23)।
कौन आवेदन कर सकता है
- सहकारी समिति
- एफ़पीओ
- स्वयं सहायता समूह
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- लघु या सीमांत किसान
- महिला किसान
- कृषि उद्यमी
ज़रूरी काग़ज़
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट या स्व-निहित प्रस्ताव (अनुलग्नक-I खंड 16)।
- ज़मीन या जलाशय आपका या लंबी लीज़ पर होने, अतिक्रमण-मुक्त होने का प्रमाण, और वैधानिक मंज़ूरियाँ (अनुलग्नक-I खंड 15)।
- यह प्रमाणपत्र कि लागत अनुमान प्रचलित दर-सूची और बाज़ार दरों पर बना है (अनुलग्नक-I खंड 22.1(d))।
आवेदन कैसे करें
- अपने राज्य की दर-सूची (शेड्यूल ऑफ़ रेट्स) पर आधारित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाएँ, साथ में ज़मीन या लंबी लीज़ का प्रमाण और ज़रूरी वैधानिक मंज़ूरियाँ (अनुलग्नक-I खंड 15, 16, 22)।
- सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह और किसान समूह इसे राज्य मत्स्य विभाग के ज़रिये भेजें; निजी उद्यमी सीधे मत्स्यपालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद को भेज सकते हैं (अनुलग्नक-I खंड 17.1–17.4)।
- केंद्रीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति के ब्याज छूट मंज़ूर करने के बाद नाबार्ड, एनसीडीसी (सहकारी समितियों के लिए) या किसी अनुसूचित बैंक से ऋण लें; लागत का कम से कम 20% आप लगाएँ (अनुलग्नक-I खंड 18.2, 6, 10.1)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
आदेश के अनुसार नई परियोजनाओं के ऋण 31 मार्च 2026 तक स्वीकृत हो सकते थे (अनुलग्नक-I खंड 13.1); आगे विस्तार का कोई आदेश नहीं मिला।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।