निजी, मुफ़्त मार्गदर्शिका — सरकारी वेबसाइट नहीं। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल पर करें।

योजना चालू है

पंजीकृत मछली विक्रेताओं को मछली बेचने के सामान के लिए वित्तीय सहायता (गोवा)

चालू होने का आधार: गोवा अधिसूचना 06.07.2026 — मछली विक्रेता सामान योजना में संशोधन (90%, ₹9,000 तक) (6 जुल॰ 2026, Notification DF/MS/FISH VENDOR/SUBSIDY/2026-27/1619 revising Sr. No. 3(b)–(c), 5(a)–(b) and 8 of the 2021 scheme)

Fish vendor kit (crates, ice box, scale) · मत्स्य निदेशालय, गोवा सरकार · राज्य योजना

मत्स्य निदेशालय में पंजीकृत मछली विक्रेता को क्रेट, तराज़ू, इंसुलेटेड बॉक्स, दस्ताने, स्टूल, प्लेटफ़ॉर्म/छाता और चॉपर की लागत का 90% मिलता है, ₹10,000 की किट पर ₹9,000 तक — या विभाग से ही सामान ले सकते हैं।

मुख्य लाभ
90%लागत का, अधिकतम
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
6तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

90%लागत का, अधिकतम

मछली बेचने की किट का 90%, ₹10,000 तक की लागत पर (यानी अधिकतम ₹9,000), हर वर्ग के लिए।

स्रोत गोवा अधिसूचना 06.07.2026 — मछली विक्रेता सामान योजना में संशोधन (90%, ₹9,000 तक) · धारा Sr. 5 Sub Point (a) as amended · पृ. 611 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

तीन साल में एक बार, मत्स्य विभाग के वैध पहचान-पत्र वाले विक्रेताओं के लिए (2021 योजना, खंड 3(a), 3(d))। 2026 के संशोधन ने पहले की 50% (₹10,000) / 60% (₹12,000) दरें बदल दीं।

“Pattern of Assistance: a. The beneficiary belonging to General/SC/ST/Women Category is eligible for the grant of 90% subsidy limited to Rs. 9,000/- on a unit cost of Rs. 10,000/-.”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए परियोजना लागत भरें।

स्रोत गोवा अधिसूचना 06.07.2026 — मछली विक्रेता सामान योजना में संशोधन (90%, ₹9,000 तक) · धारा Sr. 5 Sub Point (a) as amended · पृ. 611 · हमारी प्रति (PDF)

तीन साल में एक बार, मत्स्य विभाग के वैध पहचान-पत्र वाले विक्रेताओं के लिए (2021 योजना, खंड 3(a), 3(d))। 2026 के संशोधन ने पहले की 50% (₹10,000) / 60% (₹12,000) दरें बदल दीं।

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान
  • भूमिहीन

ज़रूरी काग़ज़

  • गोवा मत्स्य विभाग का मछली विक्रेता पहचान-पत्र
  • पंजीकृत डीलरों के बिल (अगर ख़ुद ख़रीदें)

आवेदन कैसे करें

  1. बीडीओ कार्यालय या मत्स्य निदेशालय के उप-कार्यालय में मत्स्य अधिकारी से फ़ॉर्म लें और वहीं जमा करें (2026 संशोधन, क्रम 3(c))।
  2. या तो पंजीकृत डीलर से सामान ख़रीदकर बिल लगाएँ, या विभाग से सामान लें (2026 संशोधन, क्रम 3(b))।
  3. सब्सिडी ईसीएस से बैंक खाते में आती है (2021 योजना, खंड 4(a))।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।