गोवा के अंतर्देशीय जल में मछली पकड़ने के लिए 26 फ़ुट से छोटी नई नाव ख़रीदने/बनाने की वित्तीय सहायता
चालू होने का आधार: गोवा अधिसूचना 09.07.2025 — मछली पकड़ने की नाव योजना की पात्रता में संशोधन (9 जुल॰ 2025, Notification DF/GB/GEN-229/NEW SCHEMES/2025-26: substituted cl. 3(a), new cl. 3(h))
गोवा सरकार 26 फ़ुट से छोटी नई मछली पकड़ने की नाव पर ₹60,000 की इकाई लागत का 50% (₹30,000 तक) देती है; अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को 60% (₹36,000 तक)।
- मुख्य लाभ
- 60%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 6तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
नाव की लागत (₹60,000 तक गिनी) का 50% (अधिकतम ₹30,000); अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को 60% (अधिकतम ₹36,000)।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
7 साल में एक बार, पुरानी नाव बदलने के लिए; 7 साल तक नाव बेची, पट्टे पर दी या हस्तांतरित नहीं की जा सकती (खंड 3(f), 4(a))। जुलाई 2025 से ओबीसी खारवी प्रमाण-पत्र, मामलतदार/नगरपालिका/पंचायत का पेशा प्रमाण-पत्र, या पंजीकृत जाल लाइसेंस से पात्रता मिलती है, और कैप्टन ऑफ़ पोर्ट्स में नाव पंजीकरण के छह महीने के भीतर आवेदन करना होगा (2025 संशोधन, खंड 3(a), 3(h))।
“a. The beneficiary belonging to General Category is eligible for the grant of 50% subsidy limited to Rs. 30,000/- on a unit cost of Rs. 60,000/- (excluding GST). b. The beneficiary belonging to SC/ST/Woman Category is eligible for the grant of 60% subsidy limited to Rs. 36,000/- on a unit cost of Rs. 60,000/- (excluding GST).”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए परियोजना लागत भरें।
7 साल में एक बार, पुरानी नाव बदलने के लिए; 7 साल तक नाव बेची, पट्टे पर दी या हस्तांतरित नहीं की जा सकती (खंड 3(f), 4(a))। जुलाई 2025 से ओबीसी खारवी प्रमाण-पत्र, मामलतदार/नगरपालिका/पंचायत का पेशा प्रमाण-पत्र, या पंजीकृत जाल लाइसेंस से पात्रता मिलती है, और कैप्टन ऑफ़ पोर्ट्स में नाव पंजीकरण के छह महीने के भीतर आवेदन करना होगा (2025 संशोधन, खंड 3(a), 3(h))।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- भूमिहीन
ज़रूरी काग़ज़
- ओबीसी खारवी प्रमाण-पत्र, या पेशा प्रमाण-पत्र (मामलतदार/नगरपालिका/पंचायत), या पंजीकृत जाल लाइसेंस
- नाव बनाने के लिए अधिकृत नाव डीलर का बिल
- कैप्टन ऑफ़ पोर्ट्स में नाव का पंजीकरण
आवेदन कैसे करें
- बीडीओ कार्यालय या मत्स्य निदेशालय के उप-कार्यालय में मत्स्य अधिकारी से फ़ॉर्म (₹50) लें और डीलर के बिल के साथ वहीं जमा करें (खंड 3)।
- कैप्टन ऑफ़ पोर्ट्स में नई नाव के पंजीकरण के छह महीने के भीतर आवेदन करें (2025 संशोधन, खंड 3(h))।
- जाँच के बाद सब्सिडी ईसीएस से आपके बैंक खाते में आती है (खंड 4)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।