अधिक उपज वाले और प्रमाणित बीज के लिए सहायता (गोवा)
चालू होने का आधार: गोवा अधिसूचना 22.07.2026 — प्रमाणित बीज पर 50% सब्सिडी (22 जुल॰ 2026, 1 Short title & commencement (in force with immediate effect); supersession and Finance U.O. dated 22/06/2026)
गोवा सरकार धान, दलहन और तिलहन का अधिक उपज वाला और प्रमाणित बीज आधे दाम पर देती है — हर किसान को 120 किलो बीज (2 हेक्टेयर) तक।
- मुख्य लाभ
- 50%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 7तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
धान, मूँगफली और दलहन के अधिक उपज वाले या प्रमाणित बीज का आधा दाम, 120 किलो (2 हेक्टेयर) तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
मिलकर खेती करने वाले किसान क्लब, संघ और समूहों पर 120 किलो की सीमा नहीं, पर उनके खेती वाले रकबे जितनी ही मदद (धारा 5)। निदेशालय में पंजीकृत धान ट्रांसप्लांटर सेवा प्रदाता भी मैट नर्सरी के धान बीज पर 50% का दावा कर सकते हैं (धारा 4(iii), 5)।
“All such seeds will be sold at 50% subsidy provided at point of sale through all branches of the above four agencies as well as departmental sub-offices. A farmer will be provided assistance to purchase a maximum of 120 kg. seed to cover 2.0 ha area. … subsidy of 50% of standard cost fixed by department from time to time or actual cost whichever is less shall be reimbursed to concerned farmer on production of bills towards purchase of seeds.”मुझे कितना मिल सकता है?
आपकी दर 50% पात्र लागत का
डीलर से ख़रीदे बीज पर 50% विभाग की तय मानक लागत या बिल — जो कम हो — पर मिलता है; मानक लागत समय-समय पर तय होती है और अधिसूचना में नहीं छपी। हर किसान के लिए 120 किलो बीज (2 हेक्टेयर) की सीमा।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- काश्तकार या बटाईदार
- स्वयं सहायता समूह
ज़रूरी काग़ज़
- डीलर से पूरे दाम पर ख़रीदा हो तो बीज ख़रीद के असली बिल (धारा 6(vii))
- 2 हेक्टेयर से ज़्यादा के लिए ज़ोनल कृषि अधिकारी का पत्र (धारा 5)
आवेदन कैसे करें
- चार मान्य सहकारी एजेंसियों की किसी भी शाखा या विभाग के उप-कार्यालय से बीज आधे दाम पर ख़रीदें — सब्सिडी काउंटर पर ही मिल जाती है (धारा 5, 6(i))।
- या किसी पंजीकृत/लाइसेंसी बीज विक्रेता से पूरे दाम पर ख़रीदें, फिर असली बिल के साथ अपने ज़ोनल कृषि अधिकारी को आवेदन दें (धारा 5, 6(vii))।
- 2 हेक्टेयर से ज़्यादा के लिए ज़ोनल कृषि अधिकारी से बीज पात्रता का पत्र लें (धारा 5)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
हर सीज़न; सहकारी समितियाँ अक्टूबर (ख़रीफ़) और फ़रवरी (रबी) तक विभाग को बिल भेजती हैं।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।