मुखेल मंत्री नुस्तेकार मज़त येवजण (गोवा)
चालू होने का आधार: गोवा अधिसूचना 24.06.2026 — मुखेल मंत्री नुस्तेकार मज़त येवजण के लिए आधार (24 जून 2026, Notification under Section 7 of the Aadhaar Act for “Mukhel Mantri Nustekar Mazat Yevjan” (24-06-2026))
अगर नामांकित 18–70 साल के मछुआरे की किसी भी कारण से मृत्यु हो, तो गोवा सरकार उसके निकटतम परिजन को ₹50,000 तक की एकमुश्त राशि देती है; नामांकन एक बार ₹100 में होता है और हर साल चलता है।
- मुख्य लाभ
- ₹50,000 तकपरिवार को
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 6तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
नामांकित मछुआरे की किसी भी कारण से मृत्यु पर परिवार को ₹50,000 तक।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
हर साल ₹20 लाख के कोष से भुगतान; किसी साल दावे ज़्यादा हों तो प्रबंध समिति असल राशि तय करती है (खंड 4 D, 6 D.2)। अगर परिवार निदेशालय से कोई दूसरा बीमा मुआवज़ा लेता है तो यह नहीं मिलेगा (खंड 6 F)।
“A compensation not exceeding to ₹ 50,000/- will be given as a lump sum assistance to the next of kin of the deceased fisher who has enrolled under the scheme.”मुझे कितना मिल सकता है?
नामांकित 18–70 साल के मछुआरे की किसी भी कारण से मृत्यु पर निकटतम परिजन को ₹50,000 तक की एकमुश्त राशि
हर साल ₹20 लाख के कोष से भुगतान; किसी साल दावे ज़्यादा हों तो प्रबंध समिति असल राशि तय करती है (खंड 4 D, 6 D.2)। अगर परिवार निदेशालय से कोई दूसरा बीमा मुआवज़ा लेता है तो यह नहीं मिलेगा (खंड 6 F)।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- भूमिहीन
ज़रूरी काग़ज़
- नामांकन के लिए: नाव या जाल पंजीकरण प्रमाण-पत्र, मछली विक्रेता कार्ड या विभाग का कोई पंजीकरण (मछली पालक: सीएए प्रमाण-पत्र और 15 साल का निवास; क्रू: मालिक का प्रमाण-पत्र और 15 साल का निवास)
- दावे के लिए: मृत्यु प्रमाण-पत्र, मछुआरे का नामांकन पहचान-पत्र, निकटतम परिजन का आधार, बैंक विवरण और फ़ोटो, और घोषणा कि परिजन सरकारी कर्मचारी नहीं है
आवेदन कैसे करें
- 1 अप्रैल से 31 मार्च की सुरक्षा के लिए 1 जनवरी से 15 मार्च के बीच मत्स्य निदेशालय के ज़ोन कार्यालय में नामांकन कराएँ (फ़ॉर्म बीडीओ कार्यालय और ग्राम पंचायत में भी), एक बार ₹100 देकर (खंड 5 C–D)।
- मछुआरे की मृत्यु होने पर निकटतम परिजन 3 महीने के भीतर मृत्यु प्रमाण-पत्र और नामांकन पहचान-पत्र के साथ ज़ोन कार्यालय में आवेदन करें (खंड 6 B–C)।
- जाँच और मंज़ूरी के बाद राशि ईसीएस/आधार आधारित भुगतान से मिलती है (खंड 6 C–E)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
हर साल 1 जनवरी से 15 मार्च तक नामांकन, सुरक्षा 1 अप्रैल से; मृत्यु के 3 महीने के भीतर दावा।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।