प्रकंद फ़सलों (अदरक, हल्दी) को बढ़ावा देने का कार्यक्रम (HRT-2, 3 और 4), गुजरात
चालू होने का आधार: गुजरात सरकारी संकल्प: अदरक-हल्दी (प्रकंद फसलों) को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, 2026-27 (28 अप्रैल 2026, ઠરાવ and budget heads: new item for 2026-27 — ₹7.00 crore under HRT-2, ₹4.00 crore under HRT-3, ₹0.50 crore under HRT-4)
₹1,00,000 प्रति हेक्टेयर इकाई लागत पर अदरक और हल्दी उगाने में मदद: सामान्य बड़े किसानों को 50% (अधिकतम ₹50,000/हे.), सामान्य लघु व सीमांत किसानों को 65% (₹65,000/हे.), अनुसूचित जनजाति व जाति के किसानों को 75% (₹75,000/हे.), अधिकतम 2 हेक्टेयर।
- मुख्य लाभ
- 75%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 5तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
अदरक या हल्दी के प्रति हेक्टेयर (इकाई लागत ₹1,00,000): सामान्य बड़े किसान 50%, सामान्य लघु/सीमांत किसान 65%, अनुसूचित जनजाति और जाति के किसान 75%, अधिकतम 2 हेक्टेयर।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
₹1,00,000 प्रति हेक्टेयर में बीज ₹60,000, इनपुट ₹20,000 और मज़दूरी/अन्य ₹20,000 गिने जाते हैं; इस अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम को लिया जाता है (परिशिष्ट-2; परिशिष्ट-1, 13)। HRT-2 में कम से कम 0.20 हेक्टेयर; HRT-3 (अनुसूचित जनजाति व वन अधिकार पत्रधारी, आदिवासी ज़िले) और HRT-4 (अनुसूचित जाति) में कम से कम 0.10 हेक्टेयर; प्रति खाता अधिकतम 2 हेक्टेयर (परिशिष्ट-1, 14)।
“એકમ ખર્ચ:-૧,૦૦,૦૦૦/- પ્રતિ હે • HRT-૨ યોજના હેઠળ સામાન્ય જાતિના મોટા ખેડુતને ખર્ચના ૫૦% અથવા મહત્તમ રૂ.૫૦,૦૦૦/- પ્રતિ હે. સહાય તેમજ સામાન્ય જાતિના નાના/સિમાંત ખેડૂતને ખર્ચના ૬૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૬૫,૦૦૦/- પ્રતિ હે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. • HRT-૩ યોજના હેઠળ અનુસુચિત જનજાતિના ખેડુતને અને HRT-4 યોજના હેઠળ અનુસુચિત જાતિના ખેડુતને ખર્ચના ૭૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૭૫,૦૦૦/- પ્રતિ હે. સહાય મળવાપાત્ર રહેશે”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए हेक्टेयर की संख्या भरें।
₹1,00,000 प्रति हेक्टेयर में बीज ₹60,000, इनपुट ₹20,000 और मज़दूरी/अन्य ₹20,000 गिने जाते हैं; इस अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम को लिया जाता है (परिशिष्ट-2; परिशिष्ट-1, 13)। HRT-2 में कम से कम 0.20 हेक्टेयर; HRT-3 (अनुसूचित जनजाति व वन अधिकार पत्रधारी, आदिवासी ज़िले) और HRT-4 (अनुसूचित जाति) में कम से कम 0.10 हेक्टेयर; प्रति खाता अधिकतम 2 हेक्टेयर (परिशिष्ट-1, 14)।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
ज़रूरी काग़ज़
- आई-खेडूत पर भरी ऑनलाइन अर्ज़ी का प्रिंट; इसे अपने पास रखें (परिशिष्ट-3 (1), पृ.9)।
- ख़रीद या किए गए काम के बिल और दूसरे सबूत, जो जाँच के लिए बागवानी अधिकारी को दिखाने हैं (परिशिष्ट-3 (4), पृ.9)।
- केवल आदिवासी क्षेत्र वाले हिस्से (HRT-3) में, अगर आप वन अधिकार पत्रधारी के रूप में पात्र हैं: आपका वन अधिकार पत्र (परिशिष्ट-1, 2, पृ.5)।
- केवल दिव्यांग कोटे (5%) में आवेदन करने पर: मान्य दिव्यांगता प्रमाणपत्र (शर्त 23, पृ.3)।
आवेदन कैसे करें
- आई-खेडूत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें (परिशिष्ट-1, 6; परिशिष्ट-3)।
- तालुका अधिकारी जाँचते हैं कि उसी साल किसी और योजना से इसी काम की सहायता नहीं ली (परिशिष्ट-1, 4)।
- अच्छी गुणवत्ता का बीज (प्रकंद) अपनी पसंद से NHB-मान्य नर्सरी, कृषि विश्वविद्यालय/केवीके, बागवानी विभाग या “A” ग्रेड एफ़पीओ/सहकारी संस्था से ख़रीदें (परिशिष्ट-2 टिप्पणी)।
- जाँच के बाद सहायता डीबीटी से बैंक खाते में आती है (परिशिष्ट-1, 12)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
2026-27 के लक्ष्य की सीमा में आई-खेडूत पर आवेदन।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।