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योजना चालू है

HRT-2 MIDH-NHM कोल्ड-चेन परियोजनाओं पर राज्य की पूरक सहायता (प्री-कूलिंग, कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोर, रीफ़र वैन, राइपनिंग चैंबर), गुजरात

चालू होने का आधार: गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 (1 अप्रैल 2026, ઠરાવ: HRT-2 continued from 1-4-2026 to 31-3-2027 with a ₹430.00 crore budget provision for 2026-27)

Gujarat 15% top-up on MIDH cold chain · बागवानी निदेशालय, कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग, गुजरात सरकार · राज्य योजना

केंद्रीय MIDH कोल्ड-चेन सब्सिडी के ऊपर गुजरात प्री-कूलिंग इकाई, मोबाइल प्री-कूलर, स्टेजिंग कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोर (₹9,600–₹12,000 प्रति टन, 5,000 टन तक), रेफ़्रिजरेटेड वैन, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई और राइपनिंग चैंबर की लागत का और 15% देता है; एफ़पीओ और सहकारी संस्थाओं को कोल्ड स्टोर, पैक हाउस, प्रसंस्करण इकाई, प्याज़ भंडार और ग्रामीण बाज़ार पर 25% राज्य टॉप-अप।

मुख्य लाभ
25%लागत का, अधिकतम
घटक
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क्या मिलता है

15%लागत का, अधिकतम

प्री-कूलिंग इकाई: लागत का और 15%, प्रति टन क्षमता ₹5 लाख तक गिनी।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item C.4 (પ્રીકુલીંગ યુનિટ) · पृ. 61 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (सामान्य क्षेत्र में 35%, ऋण से जुड़ा बैक-एंडेड) केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है, और ये घटक NCCD दिशा-निर्देशों से चलते हैं। केंद्रीय परियोजना पूरी होने और पूरा भुगतान मिलने के बाद कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ राज्य टॉप-अप के लिए आवेदन करें (परिशिष्ट-1, 26); सहायता लागू राज्य कोल्ड-चेन नीति के अनुसार (परिशिष्ट-1, 25)।

“C.4 પ્રીકુલીંગ યુનિટ એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 5.00 લાખ પ્રતિ મેટ્રીક ટન … સામાન્ય વિસ્તારમાં ખર્ચના 35 % સહાય … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

मोबाइल प्री-कूलिंग इकाई: लागत का और 15%, ₹30 लाख तक गिनी।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item C.5 (મોબાઇલ પ્રીકુલીંગ યુનિટ) · पृ. 61–62 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (सामान्य क्षेत्र में 35%, ऋण से जुड़ा बैक-एंडेड) केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है, और ये घटक NCCD दिशा-निर्देशों से चलते हैं। केंद्रीय परियोजना पूरी होने और पूरा भुगतान मिलने के बाद कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ राज्य टॉप-अप के लिए आवेदन करें (परिशिष्ट-1, 26); सहायता लागू राज्य कोल्ड-चेन नीति के अनुसार (परिशिष्ट-1, 25)।

“C.5 મોબાઇલ પ્રીકુલીંગ યુનિટ એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 30.00 લાખ પ્રતિ એકમ … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

स्टेजिंग कोल्ड रूम: लागत का और 15%, ₹52 लाख तक गिनी।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item C.6.1 (કોલ્ડ રૂમ (સ્ટેગીંગ)) · पृ. 62 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (सामान्य क्षेत्र में 35%, ऋण से जुड़ा बैक-एंडेड) केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है, और ये घटक NCCD दिशा-निर्देशों से चलते हैं। केंद्रीय परियोजना पूरी होने और पूरा भुगतान मिलने के बाद कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ राज्य टॉप-अप के लिए आवेदन करें (परिशिष्ट-1, 26); सहायता लागू राज्य कोल्ड-चेन नीति के अनुसार (परिशिष्ट-1, 25)।

“C.6 1)કોલ્ડ રૂમ (સ્ટેગીંગ) એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 52.00 લાખ પ્રતિ એકમ … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

कोल्ड स्टोर: प्रति टन लागत का और 15% — ₹9,600 (सिविल निर्माण) या ₹12,000 (सिविल + PEB, और हर टाइप II / CA स्टोर) — 5,000 टन तक।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item C.7–C.11 (કોલ્ડ સ્ટોરેજ Type I, I-Onion, II, II-CA, IV) · पृ. 62–65 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (सामान्य क्षेत्र में 35%, ऋण से जुड़ा बैक-एंडेड) केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है, और ये घटक NCCD दिशा-निर्देशों से चलते हैं। केंद्रीय परियोजना पूरी होने और पूरा भुगतान मिलने के बाद कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ राज्य टॉप-अप के लिए आवेदन करें (परिशिष्ट-1, 26); सहायता लागू राज्य कोल्ड-चेन नीति के अनुसार (परिशिष्ट-1, 25)। ऐड-ऑन (CO₂ स्क्रबर, एकीकृत नियंत्रण, हैंडलिंग प्रणाली, ₹9 करोड़ तक के CA घटक) और आधुनिकीकरण मदों पर भी 15% टॉप-अप है, पर यहाँ शामिल नहीं।

“C.7 કોલ્ડ સ્ટોરેજ Type – I (CS-1) … • મહત્તમ રૂ. 9,600 પ્રતિ મેટ્રીક ટન (મહત્તમ 5000 મેટ્રીક ટન સુધી) … સિવિલ અને PEB નુ સંયુક્ત બાંધકામ … • મહત્તમ રૂ. 12,000 પ્રતિ મેટ્રીક ટન … C.8 (CS-1-Onion) … C.9 Type - II (CS-2) … C.10 Type-II-CA (CS-2-CA) … C.11 Type-IV (CS-4) (Dry Spices & Raisins) … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

रेफ़्रिजरेटेड परिवहन वाहन (4 से 14 टन): लागत का और 15%, ₹3.45 लाख प्रति टन तक गिनी।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item C.13 (રેફ્રિજરેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટ વિહીકલ) · पृ. 68 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (सामान्य क्षेत्र में 35%, ऋण से जुड़ा बैक-एंडेड) केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है, और ये घटक NCCD दिशा-निर्देशों से चलते हैं। केंद्रीय परियोजना पूरी होने और पूरा भुगतान मिलने के बाद कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ राज्य टॉप-अप के लिए आवेदन करें (परिशिष्ट-1, 26); सहायता लागू राज्य कोल्ड-चेन नीति के अनुसार (परिशिष्ट-1, 25)।

“C.13 રેફ્રિજરેટેડ ટ્રાન્સપોર્ટ વિહીકલ એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 3.45 લાખ પ્રતિ મેટ્રીક ટન • ખર્ચની ગણતરી પ્રતિ મેટ્રીક ટન પ્રમાણે 4 મેટ્રીક ટનથી મહત્તમ 14 મેટ્રીક ટન સુધી ધ્યાને લેવાની રહેશે. … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

प्राथमिक / न्यूनतम प्रसंस्करण इकाई (दूसरे MIDH घटकों के साथ): लागत का और 15%, ₹35 लाख तक गिनी।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item C.14 (પ્રાઇમરી/ મીનીમલ પ્રોસેસીંગ યુનિટ) · पृ. 68 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (सामान्य क्षेत्र में 35%, ऋण से जुड़ा बैक-एंडेड) केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है, और ये घटक NCCD दिशा-निर्देशों से चलते हैं। केंद्रीय परियोजना पूरी होने और पूरा भुगतान मिलने के बाद कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ राज्य टॉप-अप के लिए आवेदन करें (परिशिष्ट-1, 26); सहायता लागू राज्य कोल्ड-चेन नीति के अनुसार (परिशिष्ट-1, 25)।

“C.14 પ્રાઇમરી/ મીનીમલ પ્રોસેસીંગ યુનિટ … એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 35.00 લાખ પ્રતિ એકમ … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

नॉन-प्रेशराइज़्ड राइपनिंग चैंबर: लागत का और 15%, ₹1 लाख प्रति टन तक गिनी।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item C.15.1 (નોન-પ્રેશરાઇઝ્ડ રાઇપનીંગ ચેમ્બર) · पृ. 68 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (सामान्य क्षेत्र में 35%, ऋण से जुड़ा बैक-एंडेड) केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है, और ये घटक NCCD दिशा-निर्देशों से चलते हैं। केंद्रीय परियोजना पूरी होने और पूरा भुगतान मिलने के बाद कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ राज्य टॉप-अप के लिए आवेदन करें (परिशिष्ट-1, 26); सहायता लागू राज्य कोल्ड-चेन नीति के अनुसार (परिशिष्ट-1, 25)।

“C.15 રાઇપનીંગ ચેમ્બર (CS-3) 1.નોન-પ્રેશરાઇઝ્ડ રાઇપનીંગ ચેમ્બર (CS-3) એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 1.00 લાખ પ્રતિ મેટ્રીક ટન … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
15%लागत का, अधिकतम

प्रेशराइज़्ड राइपनिंग चैंबर: लागत का और 15%, ₹1.20 लाख प्रति टन तक गिनी।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item C.15.2 (પ્રેશરાઇઝ્ડ રાઇપનીંગ ચેમ્બર) · पृ. 69 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (सामान्य क्षेत्र में 35%, ऋण से जुड़ा बैक-एंडेड) केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है, और ये घटक NCCD दिशा-निर्देशों से चलते हैं। केंद्रीय परियोजना पूरी होने और पूरा भुगतान मिलने के बाद कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ राज्य टॉप-अप के लिए आवेदन करें (परिशिष्ट-1, 26); सहायता लागू राज्य कोल्ड-चेन नीति के अनुसार (परिशिष्ट-1, 25)।

“2. પ્રેશરાઇઝ્ડ રાઇપનીંગ ચેમ્બર (CS-3) એકમ ખર્ચ • મહત્તમ રૂ. 1.20 લાખ પ્રતિ મેટ્રીક ટન … રાજય સરકારશ્રીની વધારાની 15% પુરક સહાય”
25%लागत का, अधिकतम

एफ़पीओ, एफ़पीसी और कृषि सहकारी संस्थाएँ: सामान्य और CA/MA कोल्ड स्टोर, प्री-कूलिंग इकाई, रीफ़र वैन, राइपनिंग चैंबर (300 टन तक), एकीकृत पैक हाउस, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई, कम लागत प्याज़ भंडार (25 टन) और ग्रामीण बाज़ार की लागत पर केंद्रीय हिस्से के ऊपर 25% राज्य टॉप-अप; कुल सहायता अधिकतम 75%।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 15 (કોલ્ડ ચેઇનને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે) · पृ. 16–17 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कोल्ड स्टोर, प्री-कूलर, रीफ़र वैन और राइपनिंग चैंबर के लिए संकल्प में एपीएमसी, पंजीकृत किसान समूह, सरकारी उपक्रम और नगरपालिकाएँ भी हैं। केवल एक बार।

“કોલ્ડ ચેઇનને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે • કેન્દ્ર સરકારની સામાન્ય વિસ્તારમાં ૩૫ ટકા અને રાજ્ય સરકારની ૨૫ ટકા સહાય મળવાપાત્ર થશે. … • આ તમામ ઘટકોમાં રજીસ્ટર્ડ ખેડુત ઉત્પાદક સંગઠન (FPO)/ કંપનીઓ (FPC) અને કૃષિ સંલગ્ન સહકારી સંસ્થાઓને રાજ્ય સરકારની ૨૫ ટકા પુરક સહાય મળવાપાત્ર થશે. • લાભાર્થીને કેન્દ્ર સરકારની તેમજ રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ મળી કુલ મહત્તમ ૭૫% સુધી જ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए टन क्षमता की संख्या भरें।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(બ) (MIDH-NHM components: gap funding and state supplementary help), item C.4 (પ્રીકુલીંગ યુનિટ) · पृ. 61 · हमारी प्रति (PDF)

यह केवल राज्य का लागत पर अतिरिक्त 15% है; MIDH हिस्सा (सामान्य क्षेत्र में 35%, ऋण से जुड़ा बैक-एंडेड) केंद्रीय MIDH रिकॉर्ड में है, और ये घटक NCCD दिशा-निर्देशों से चलते हैं। केंद्रीय परियोजना पूरी होने और पूरा भुगतान मिलने के बाद कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ राज्य टॉप-अप के लिए आवेदन करें (परिशिष्ट-1, 26); सहायता लागू राज्य कोल्ड-चेन नीति के अनुसार (परिशिष्ट-1, 25)।

कौन आवेदन कर सकता है

  • सभी आवेदक

ज़रूरी काग़ज़

  • केंद्रीय योजना की परियोजना पूरी होने और सब्सिडी पूरी मिलने का प्रमाण, और कार्य-पूर्णता प्रमाणपत्र (परिशिष्ट-1, 26)

आवेदन कैसे करें

  1. आई-खेडूत पर ऑनलाइन आवेदन करें और परियोजना के सभी काग़ज़ आवेदन के साथ अपलोड करें (परिशिष्ट-4 (1), पृ.78)।
  2. ज़िला कार्यालय काग़ज़ ऑनलाइन जाँचता है और लक्ष्य के भीतर सक्षम स्तर से परियोजना मंज़ूर होती है (परिशिष्ट-4 (2)–(3))।
  3. समय पर काम पूरा कर बिल जमा करें; संयुक्त जाँच समिति स्थल जाँच करती है (परिशिष्ट-4 (4))।
  4. सहायता डीबीटी से मिलती है — बैंक ऋण वाली परियोजना में ऋण देने वाले बैंक के सब्सिडी रिज़र्व फ़ंड खाते में (परिशिष्ट-4 (5))।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

केंद्रीय परियोजना पूरी होने के बाद; HRT-2 31 मार्च 2027 तक।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।