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योजना चालू है

HRT-2 कृषि यंत्रीकरण में सभी किसानों को प्रोत्साहन (मिनी ट्रैक्टर और उपकरण), गुजरात

चालू होने का आधार: गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 (1 अप्रैल 2026, ઠરાવ: HRT-2 continued from 1-4-2026 to 31-3-2027 with a ₹430.00 crore budget provision for 2026-27)

HRT-2 mini tractor & implements · बागवानी निदेशालय, कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग, गुजरात सरकार · राज्य योजना

20 PTO HP तक का मिनी ट्रैक्टर: लागत का 25%, अधिकतम ₹75,000; मिनी रोटावेटर, मिनी ट्रेलर और मिनी पानी टैंकर: 50%, हर एक पर अधिकतम ₹40,000; मिनी कल्टीवेटर: 50%, अधिकतम ₹10,000; दस साल में एक बार।

मुख्य लाभ
50%लागत का, अधिकतम
घटक
5हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
सभीआवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

25%लागत का, अधिकतम

20 PTO HP तक का मिनी ट्रैक्टर: लागत का 25%, ₹3 लाख तक गिनी (अधिकतम ₹75,000)।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 39 (કૃષિ યાંત્રીકરણમાં તમામ ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવાનો કાર્યક્રમ) · पृ. 30 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

दस साल में एक बार। मिनी ट्रैक्टर पर सहायता तभी, जब साथ में मिनी रोटावेटर या मिनी कल्टीवेटर में से कम से कम एक ख़रीदा जाए, और सबका भुगतान उसी साल एक साथ; मिनी ट्रेलर और मिनी पानी टैंकर नए या मौजूदा मिनी ट्रैक्टर के साथ उसी या बाद के साल में। HRT-2 सामान्य (अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना से बाहर) बजट मद है; यह राज्य के सभी किसानों और वन अधिकार पत्रधारकों के लिए है (परिशिष्ट-1, 3)। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को यही घटक आमतौर पर HRT-4 और HRT-3 संकल्पों में मिलते हैं, जिनकी दर ज़्यादा हो सकती है। अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम गिना जाता है (परिशिष्ट-1, 18)।

“૧) મીની ટ્રેક્ટર (૨૦ PTO HP સુધીમાં) એકમ ખર્ચ - રૂ. ૩.૦૦ લાખ/એકમ • સહાય- મહત્તમ મંજુર થયેલ એકમ ખર્ચ/ખરેખર ખર્ચના ૨૫% અથવા મહત્તમ રૂ. ૦.૭૫ લાખ/એકમ બે માંથી જે ઓછી હોય તે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે.”
50%लागत का, अधिकतम

मिनी रोटावेटर: लागत का 50%, ₹80,000 तक गिनी (अधिकतम ₹40,000)।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 39 (કૃષિ યાંત્રીકરણમાં તમામ ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવાનો કાર્યક્રમ) · पृ. 30 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

दस साल में एक बार। मिनी ट्रैक्टर पर सहायता तभी, जब साथ में मिनी रोटावेटर या मिनी कल्टीवेटर में से कम से कम एक ख़रीदा जाए, और सबका भुगतान उसी साल एक साथ; मिनी ट्रेलर और मिनी पानी टैंकर नए या मौजूदा मिनी ट्रैक्टर के साथ उसी या बाद के साल में। HRT-2 सामान्य (अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना से बाहर) बजट मद है; यह राज्य के सभी किसानों और वन अधिकार पत्रधारकों के लिए है (परिशिष्ट-1, 3)। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को यही घटक आमतौर पर HRT-4 और HRT-3 संकल्पों में मिलते हैं, जिनकी दर ज़्यादा हो सकती है। अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम गिना जाता है (परिशिष्ट-1, 18)।

“૨) રોટાવેટર (મીની) એકમ ખર્ચ - રૂ. ૦.૮૦ લાખ/એકમ • સહાય- … ખર્ચના ૫૦% અથવા મહત્તમ રૂ. ૦.૪૦ લાખ/એકમ”
50%लागत का, अधिकतम

मिनी कल्टीवेटर: लागत का 50%, ₹20,000 तक गिनी (अधिकतम ₹10,000)।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 39 (કૃષિ યાંત્રીકરણમાં તમામ ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવાનો કાર્યક્રમ) · पृ. 30 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

दस साल में एक बार। मिनी ट्रैक्टर पर सहायता तभी, जब साथ में मिनी रोटावेटर या मिनी कल्टीवेटर में से कम से कम एक ख़रीदा जाए, और सबका भुगतान उसी साल एक साथ; मिनी ट्रेलर और मिनी पानी टैंकर नए या मौजूदा मिनी ट्रैक्टर के साथ उसी या बाद के साल में। HRT-2 सामान्य (अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना से बाहर) बजट मद है; यह राज्य के सभी किसानों और वन अधिकार पत्रधारकों के लिए है (परिशिष्ट-1, 3)। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को यही घटक आमतौर पर HRT-4 और HRT-3 संकल्पों में मिलते हैं, जिनकी दर ज़्यादा हो सकती है। अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम गिना जाता है (परिशिष्ट-1, 18)।

“૩) કલ્ટીવેટર (મીની) એકમ ખર્ચ - રૂ. ૦.૨૦ લાખ/એકમ • સહાય- … ખર્ચના ૫૦% અથવા મહત્તમ રૂ. ૦.૧૦ લાખ/એકમ”
50%लागत का, अधिकतम

मिनी ट्रेलर: लागत का 50%, ₹80,000 तक गिनी (अधिकतम ₹40,000)।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 39 (કૃષિ યાંત્રીકરણમાં તમામ ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવાનો કાર્યક્રમ) · पृ. 30 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

दस साल में एक बार। मिनी ट्रैक्टर पर सहायता तभी, जब साथ में मिनी रोटावेटर या मिनी कल्टीवेटर में से कम से कम एक ख़रीदा जाए, और सबका भुगतान उसी साल एक साथ; मिनी ट्रेलर और मिनी पानी टैंकर नए या मौजूदा मिनी ट्रैक्टर के साथ उसी या बाद के साल में। HRT-2 सामान्य (अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना से बाहर) बजट मद है; यह राज्य के सभी किसानों और वन अधिकार पत्रधारकों के लिए है (परिशिष्ट-1, 3)। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को यही घटक आमतौर पर HRT-4 और HRT-3 संकल्पों में मिलते हैं, जिनकी दर ज़्यादा हो सकती है। अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम गिना जाता है (परिशिष्ट-1, 18)।

“૪) ટ્રેલર (મીની) એકમ ખર્ચ - રૂ. ૦.૮૦ લાખ/એકમ • સહાય- … ખર્ચના ૫૦% અથવા મહત્તમ રૂ. ૦.૪૦ લાખ/એકમ”
50%लागत का, अधिकतम

मिनी पानी टैंकर: लागत का 50%, ₹80,000 तक गिनी (अधिकतम ₹40,000)।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 39 (કૃષિ યાંત્રીકરણમાં તમામ ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવાનો કાર્યક્રમ) · पृ. 30 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

दस साल में एक बार। मिनी ट्रैक्टर पर सहायता तभी, जब साथ में मिनी रोटावेटर या मिनी कल्टीवेटर में से कम से कम एक ख़रीदा जाए, और सबका भुगतान उसी साल एक साथ; मिनी ट्रेलर और मिनी पानी टैंकर नए या मौजूदा मिनी ट्रैक्टर के साथ उसी या बाद के साल में। HRT-2 सामान्य (अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना से बाहर) बजट मद है; यह राज्य के सभी किसानों और वन अधिकार पत्रधारकों के लिए है (परिशिष्ट-1, 3)। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को यही घटक आमतौर पर HRT-4 और HRT-3 संकल्पों में मिलते हैं, जिनकी दर ज़्यादा हो सकती है। अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम गिना जाता है (परिशिष्ट-1, 18)।

“૫) પાણીનું ટેન્કર (મીની) એકમ ખર્ચ - રૂ. ૦.૮૦ લાખ/એકમ • સહાય - … ખર્ચના ૫૦% અથવા મહત્તમ રૂ. ૦.૪૦ લાખ/એકમ”

मुझे कितना मिल सकता है?

आँकड़ा देखने के लिए परियोजना लागत भरें।

स्रोत गुजरात सरकारी संकल्प: HRT-2 एकीकृत बागवानी विकास योजना (सामान्य), 2026-27 · धारा Annexure-2(અ) (પરિશિષ્ટ-૨(અ), સહાયના ધોરણો), component 39 (કૃષિ યાંત્રીકરણમાં તમામ ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવાનો કાર્યક્રમ) · पृ. 30 · हमारी प्रति (PDF)

दस साल में एक बार। मिनी ट्रैक्टर पर सहायता तभी, जब साथ में मिनी रोटावेटर या मिनी कल्टीवेटर में से कम से कम एक ख़रीदा जाए, और सबका भुगतान उसी साल एक साथ; मिनी ट्रेलर और मिनी पानी टैंकर नए या मौजूदा मिनी ट्रैक्टर के साथ उसी या बाद के साल में। HRT-2 सामान्य (अनुसूचित जाति/जनजाति उप-योजना से बाहर) बजट मद है; यह राज्य के सभी किसानों और वन अधिकार पत्रधारकों के लिए है (परिशिष्ट-1, 3)। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को यही घटक आमतौर पर HRT-4 और HRT-3 संकल्पों में मिलते हैं, जिनकी दर ज़्यादा हो सकती है। अनुपातिक इकाई लागत और आपके असली ख़र्च में से कम गिना जाता है (परिशिष्ट-1, 18)।

कौन आवेदन कर सकता है

  • सभी आवेदक

ज़रूरी काग़ज़

  • आई-खेडूत पर भरी ऑनलाइन अर्ज़ी का प्रिंट; इसे अपने पास रखें (परिशिष्ट-3 (1), पृ.77)।
  • आई-खेडूत पर सूचीबद्ध मॉडल के अधिकृत डीलर से ख़रीदे मिनी ट्रैक्टर या उपकरण का बिल और सबूत, जो मंज़ूरी के 60 दिन के अंदर अधिकारी को दिखाना है (परिशिष्ट-3 (4), पृ.77)।
  • केवल दिव्यांग कोटे (5%) में आवेदन करने पर: मान्य दिव्यांगता प्रमाणपत्र (शर्त 76, पृ.6)।

आवेदन कैसे करें

  1. आई-खेडूत पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें और आवेदन का प्रिंट अपने पास रखें (परिशिष्ट-3 (1), पृ.77)।
  2. पात्र आवेदनों की प्राथमिकता सूची (ज़रूरत हो तो कम्प्यूटर ड्रॉ से) बनती है और ज़िले के लक्ष्य में मंज़ूरी मिलती है; आपको लिखित सूचना मिलती है (परिशिष्ट-3 (2)–(3))।
  3. मंज़ूरी के बाद सामान ख़रीदें (जहाँ ज़रूरी हो, आई-खेडूत पर पंजीकृत कंपनी का मान्य मॉडल) और 60 दिन में बिल जाँच के लिए कार्यालय में दिखाएँ (परिशिष्ट-3 (4))।
  4. जाँच के बाद सहायता डीबीटी/आरटीजीएस/एनईएफ़टी से आपके बैंक खाते में आती है (परिशिष्ट-3 (5); परिशिष्ट-1, 17)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

HRT-2 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक; साल का लक्ष्य खुला रहने तक आई-खेडूत पर आवेदन।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।