ओबीएम नावों के लिए नाव बदलने की योजना, गुजरात
चालू होने का आधार: गुजरात सरकारी संकल्प: ओबीएम नावों के लिए नाव बदलने की योजना, 2026-27 (1 अप्रैल 2026, પ્રસ્તાવના and ઠરાવ: new item in the 2026-27 budget under head 06-2405-00-103-01)
जिन पारंपरिक मछुआरों की पंजीकृत ओबीएम नाव 5 साल या ज़्यादा पुरानी है (या 2020-21 से किसी आपदा में पूरी तरह नष्ट हुई), उन्हें नई नाव बनवाने की लागत का 50%, अधिकतम ₹2,50,000।
- मुख्य लाभ
- 50%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 5तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- मौसमी“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
नई नाव बनवाने की लागत का 50% (केवल नाव, इंजन नहीं), अधिकतम ₹2,50,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
केवल 5 साल या ज़्यादा पुरानी पंजीकृत ओबीएम नावों के लिए (शर्त 6); 2020-21 से आपदा में पूरी तरह नष्ट नावें छूट में (शर्त 13, 16)। सहायता केवल नाव बनाने के लिए, इंजन के लिए नहीं (शर्त 2)। नई नाव 5 साल तक नहीं बेची जा सकती (शर्त 10)। उसी नाव के लिए तौकते पैकेज लेने वाले बाहर (शर्त 16)। केवल गुजरात के निवासी (शर्त 20)।
“સદર પ્રોજેક્ટની યુનિટ કોસ્ટ રૂ. ૫.૦૦ લાખના ૫૦% એટલે કે રુ. ૨.૫૦ લાખ મહત્તમ સહાય અથવા ખરેખર થયેલ ખર્ચના ૫૦% બન્ને માંથી જે ઓછું હોય તે સહાય મળવાપાત્ર થશે.”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए परियोजना लागत भरें।
केवल 5 साल या ज़्यादा पुरानी पंजीकृत ओबीएम नावों के लिए (शर्त 6); 2020-21 से आपदा में पूरी तरह नष्ट नावें छूट में (शर्त 13, 16)। सहायता केवल नाव बनाने के लिए, इंजन के लिए नहीं (शर्त 2)। नई नाव 5 साल तक नहीं बेची जा सकती (शर्त 10)। उसी नाव के लिए तौकते पैकेज लेने वाले बाहर (शर्त 16)। केवल गुजरात के निवासी (शर्त 20)।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
ज़रूरी काग़ज़
- नई नाव के मूल जीएसटी बिल और सहायक काग़ज़ (शर्त 2, 19)
- आपदा में समुद्र में डूबी नाव के लिए: पुलिस एफ़आईआर; किनारे पर नष्ट नाव के लिए: ज़िला अधिकारी का रोज़काम (शर्त 14, 15)
- ज़िला अधिकारी का प्रमाण-पत्र कि मत्स्य विभाग का कोई बकाया नहीं (शर्त 19)
आवेदन कैसे करें
- आई-खेडूत पोर्टल पर आवेदन करें; पूरी प्रक्रिया वहीं चलती है (शर्त 1)।
- नई नाव सरकार-मान्य पंजीकृत नाव निर्माण यार्ड से बनवाएँ (शर्त 2)।
- पुरानी नाव मत्स्य अधिकारी की मौजूदगी में तोड़ी जाती है और उसका पंजीकरण व लाइसेंस रद्द होता है; नई नाव का रियल क्राफ़्ट पर पंजीकरण कराएँ (शर्त 7–9)।
- मूल जीएसटी बिल ज़िला कार्यालय में जमा करें; मंज़ूरी विभाग प्रमुख देते हैं (शर्त 2, 11, 19)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
2026-27 में आई-खेडूत पर आवेदन।
दूसरी योजनाओं के साथ
- PMMSY: नहीं जोड़ी जा सकती