महामारी में पशु, मुर्गी और बत्तख की मौत पर मुआवज़ा योजना, गुजरात
चालू होने का आधार: गुजरात सरकारी संकल्प: महामारी में पशु/मुर्गी/बत्तख की मौत पर मुआवज़ा, 2026-27 (1 अप्रैल 2026, ઠરાવ: continued for 2026-27 with ₹0.12 crore (Budget publication no. 3, p.87))
बीमा-रहित पशु की एंथ्रेक्स, रेबीज़, बर्ड फ़्लू, ज़हर या किसी बीमारी से मौत पर मालिक को दुधारू गाय, भैंस या ऊँट पर ₹37,500 (3 तक), भेड़ या बकरी पर ₹4,000 (30 तक), बैल-घोड़ा-ऊँट जैसे काम के पशु पर ₹32,000 (3 तक), बछड़े या गधे पर ₹20,000 (6 तक), या मुर्गी-बत्तख पर ₹100 प्रति पक्षी (₹10,000 तक) मिलते हैं।
- मुख्य लाभ
- ₹37,500प्रति पशु, अधिकतम
- घटक
- 5हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- सभीआवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
दुधारू गाय, भैंस या ऊँट: ₹37,500 प्रति पशु, परिवार को अधिकतम 3।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
एंथ्रेक्स, रेबीज़, बर्ड फ़्लू, ज़हर (खाना, रसायन, साँप का काटना) और दूसरी बीमारियों से मौत पर — बाढ़, सूखा, भूकंप या तूफ़ान में सामूहिक मौत पर नहीं, उसका मुआवज़ा राजस्व विभाग देता है (प्रस्तावना, शर्त 24)। पशु का बीमा हो या मालिक की साफ़ लापरवाही से मौत हो तो नहीं मिलता; पशु गाँव के रजिस्टर में मालिक के नाम हो (शर्त 21–23)। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (रेबीज़ छोड़कर) और पंचनामा ज़रूरी (शर्त 25–26)।
“(દુધાળા મોટા) ગાય, ભેંસ, ઊંટ વર્ગ — ૩૭,૫૦૦/- — ૩”भेड़ या बकरी: ₹4,000 प्रति पशु, परिवार को अधिकतम 30।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
एंथ्रेक्स, रेबीज़, बर्ड फ़्लू, ज़हर (खाना, रसायन, साँप का काटना) और दूसरी बीमारियों से मौत पर — बाढ़, सूखा, भूकंप या तूफ़ान में सामूहिक मौत पर नहीं, उसका मुआवज़ा राजस्व विभाग देता है (प्रस्तावना, शर्त 24)। पशु का बीमा हो या मालिक की साफ़ लापरवाही से मौत हो तो नहीं मिलता; पशु गाँव के रजिस्टर में मालिक के नाम हो (शर्त 21–23)। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (रेबीज़ छोड़कर) और पंचनामा ज़रूरी (शर्त 25–26)।
“(દુધાળા નાના) ઘેટાં, બકરાં — ૪૦૦૦/- — ૩૦”घोड़ा, ऊँट या बैल (ग़ैर-दुधारू): ₹32,000 प्रति पशु, परिवार को अधिकतम 3।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
एंथ्रेक्स, रेबीज़, बर्ड फ़्लू, ज़हर (खाना, रसायन, साँप का काटना) और दूसरी बीमारियों से मौत पर — बाढ़, सूखा, भूकंप या तूफ़ान में सामूहिक मौत पर नहीं, उसका मुआवज़ा राजस्व विभाग देता है (प्रस्तावना, शर्त 24)। पशु का बीमा हो या मालिक की साफ़ लापरवाही से मौत हो तो नहीं मिलता; पशु गाँव के रजिस्टर में मालिक के नाम हो (शर्त 21–23)। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (रेबीज़ छोड़कर) और पंचनामा ज़रूरी (शर्त 25–26)।
“(બિન દુધાળા મોટા) ઘોડા, ઊંટ, બળદ — ૩૨,૦૦૦/- — ૩”पाड़ा/पाड़ी, बछड़ा/बछिया, गधा आदि: ₹20,000 प्रति पशु, परिवार को अधिकतम 6।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
एंथ्रेक्स, रेबीज़, बर्ड फ़्लू, ज़हर (खाना, रसायन, साँप का काटना) और दूसरी बीमारियों से मौत पर — बाढ़, सूखा, भूकंप या तूफ़ान में सामूहिक मौत पर नहीं, उसका मुआवज़ा राजस्व विभाग देता है (प्रस्तावना, शर्त 24)। पशु का बीमा हो या मालिक की साफ़ लापरवाही से मौत हो तो नहीं मिलता; पशु गाँव के रजिस्टर में मालिक के नाम हो (शर्त 21–23)। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (रेबीज़ छोड़कर) और पंचनामा ज़रूरी (शर्त 25–26)।
“(બિન દુધાળા નાના) પાડા/પાડી, વાછરડાં/વાછરડી, ગધેડા વગેરે — ૨૦,૦૦૦/- — ૬”बड़ी मुर्गियाँ या बत्तख: ₹100 प्रति पक्षी, अधिकतम 100 पक्षी (₹10,000)।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
एंथ्रेक्स, रेबीज़, बर्ड फ़्लू, ज़हर (खाना, रसायन, साँप का काटना) और दूसरी बीमारियों से मौत पर — बाढ़, सूखा, भूकंप या तूफ़ान में सामूहिक मौत पर नहीं, उसका मुआवज़ा राजस्व विभाग देता है (प्रस्तावना, शर्त 24)। पशु का बीमा हो या मालिक की साफ़ लापरवाही से मौत हो तो नहीं मिलता; पशु गाँव के रजिस्टर में मालिक के नाम हो (शर्त 21–23)। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (रेबीज़ छोड़कर) और पंचनामा ज़रूरी (शर्त 25–26)।
“(પુખ્ત વયના) મરઘાં/બતકાં — ૧૦૦/- પ્રતિ પક્ષી દીઠ, વધુમાં વધુ રૂ. ૧૦,૦૦૦/- — ૧૦૦ પક્ષી”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए पशु की संख्या भरें।
एंथ्रेक्स, रेबीज़, बर्ड फ़्लू, ज़हर (खाना, रसायन, साँप का काटना) और दूसरी बीमारियों से मौत पर — बाढ़, सूखा, भूकंप या तूफ़ान में सामूहिक मौत पर नहीं, उसका मुआवज़ा राजस्व विभाग देता है (प्रस्तावना, शर्त 24)। पशु का बीमा हो या मालिक की साफ़ लापरवाही से मौत हो तो नहीं मिलता; पशु गाँव के रजिस्टर में मालिक के नाम हो (शर्त 21–23)। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (रेबीज़ छोड़कर) और पंचनामा ज़रूरी (शर्त 25–26)।
कौन आवेदन कर सकता है
- सभी आवेदक
ज़रूरी काग़ज़
- सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट (रेबीज़ छोड़कर) (शर्त 25)
- मौत की जगह, समय, तारीख़ और कारण वाला पंचनामा (शर्त 26)
- गाँव के रजिस्टर में पशु की प्रविष्टि का तलाटी-कम-मंत्री प्रमाण-पत्र (शर्त 23)
आवेदन कैसे करें
- मौत की सूचना नज़दीकी सरकारी पशु दवाखाने को दें; पोस्टमार्टम रिपोर्ट (रेबीज़ में नहीं) और जगह, तारीख़ व कारण का पंचनामा लें (शर्त 25–26)।
- तलाटी-कम-मंत्री का प्रमाण-पत्र लगाएँ कि पशु गाँव के रजिस्टर में आपके नाम दर्ज था (शर्त 23)।
- ज़िला पंचायत के पशुपालन कार्यालय में आवेदन करें, जो योजना के बजट से भुगतान करता है (बजट मद 2403-101-(18))।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।