फसल अवशेष (पराली) प्रबंधन मशीनों पर 50% सब्सिडी — हरियाणा
चालू होने का आधार: हरियाणा फसल अवशेष प्रबंधन मशीन सब्सिडी दिशानिर्देश 2026-27 (मेमो 1111-1175, 26.05.2026) (26 मई 2026, Memo no. 1111-1175/JD(AE) dated 26/05/2026, Subject and timeline)
हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन की मशीन — सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, बेलर, चॉपर आदि — की आधी क़ीमत देती है, हर मशीन पर तय अधिकतम सीमा तक, उन किसानों को जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकृत हैं।
- मुख्य लाभ
- 50%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 6तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- बंद हुआ 15 जून 2026“कब आवेदन करें” देखें
क्या मिलता है
मशीन की क़ीमत का 50%, आदेश में उस मशीन के लिए छपी अधिकतम सीमा तक (जैसे सुपर सीडर पर ₹1,20,000)।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
एक किसान को केवल एक मशीन पर सब्सिडी मिलती है; बेलर के लिए चुना गया किसान स्ट्रॉ रेक और रोटरी स्लैशर/श्रब मास्टर भी ले सकता है (धारा 3)। अगर पिछले दो सीज़न में आपके खेत के रिकॉर्ड में पराली जलाने की "रेड एंट्री" है तो आप और आपका पूरा PPP परिवार अपात्र है (धारा 3)। 50% उस दाम का है जो आप सच में चुकाते हैं, एमआरपी का नहीं (धारा 23)।
“The pattern of assistance and Maximum Permissible subsidy for the farmers for purchase of CRM machines on Individual ownership basis is 50% of the cost of machine or Upper limit given in the table whichever is less.”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए मशीन भरें।
एक किसान को केवल एक मशीन पर सब्सिडी मिलती है; बेलर के लिए चुना गया किसान स्ट्रॉ रेक और रोटरी स्लैशर/श्रब मास्टर भी ले सकता है (धारा 3)। अगर पिछले दो सीज़न में आपके खेत के रिकॉर्ड में पराली जलाने की "रेड एंट्री" है तो आप और आपका पूरा PPP परिवार अपात्र है (धारा 3)। 50% उस दाम का है जो आप सच में चुकाते हैं, एमआरपी का नहीं (धारा 23)।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
- काश्तकार या बटाईदार
ज़रूरी काग़ज़
- पैन कार्ड (धारा 4(i))
- हरियाणा में पंजीकृत ट्रैक्टर की वैध आरसी, आपके या आपके परिवार (PPP) के किसी सदस्य के नाम — केवल ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनों के लिए (धारा 4(ii))
- पटवारी रिपोर्ट — छोटे और सीमांत किसानों के लिए (धारा 4(iii))
- स्व-घोषणा कि पिछले 3 साल में आपके PPP परिवार ने मशीन सब्सिडी नहीं ली (अनुसूचित जाति के किसान: उसी मशीन पर नहीं ली), और पराली न जलाने का संकल्प (धारा 4(iv))
आवेदन कैसे करें
- agriharyana.gov.in पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण के ज़रिये ऑनलाइन आवेदन करें — एक परिवार पहचान पत्र (PPP) पर एक ही आवेदन (धारा 1, 4)।
- आवेदन लक्ष्य से ज़्यादा हों तो उपायुक्त की अध्यक्षता वाली ज़िला समिति ड्रॉ से किसान चुनती है (धारा 5)।
- स्वीकृति के बाद सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र डाउनलोड करें, पोर्टल पर स्वीकृत किसी भी निर्माता या डीलर को चुनें और दाम पर मोलभाव करें (धारा 9, 10)।
- अपने बैंक खाते से भुगतान करें — नकद नहीं चलेगा। मशीन की जाँच के बाद सब्सिडी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज आपके बैंक खाते में आती है (धारा 11, 17)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15.06.2026 को बंद हुए और मशीन 30.07.2026 तक ख़रीदनी थी (समय-सारणी, पृष्ठ 1)। अगले दौर के लिए agriharyana.gov.in देखते रहें।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।