कर्नाटक राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना
बजट में राशि: कर्नाटक बजट 2026-27, व्यय खंड 3 (मार्च 2026, Head 2401-00-103-0-15 (the state farm-mechanisation head named in the guidelines) — object 106 Subsidies, Budget Estimates 2026-27 ₹32,263.76 lakh)
कृषि मशीनों और ट्रैक्टर पर सब्सिडी: ज़्यादातर किसानों को 50% और अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 90%, हर औज़ार पर ₹1 लाख तक और ट्रैक्टर पर ₹75,000 तक (अनुसूचित जाति/जनजाति को ₹3 लाख तक)।
- मुख्य लाभ
- 90%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 4हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 5तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
कृषि मशीन की क़ीमत का 50%, अधिकतम ₹1 लाख।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
2025-26 में ट्रैक्टर, पावर टिलर, ज़मीन तैयार करने, बुवाई और निराई के औज़ार, स्प्रेयर, कटाई-गहाई मशीनें, कचरा प्रबंधन उपकरण और डीज़ल पंप सेट शामिल हैं (भाग ಅ)। ख़रीदने से पहले आवेदन करके विभाग की पूर्व-स्वीकृति लेनी ज़रूरी है — बिना स्वीकृति ख़रीदी मशीन पर सब्सिडी नहीं मिलती (शुरुआती पैरा)। केवल 01.04.2025 के बाद सूचीबद्ध कंपनियों से ख़रीदी मशीनों पर भुगतान होता है (मार्गदर्शिका A.2, A.4)। अगर अनुसूचित जाति/जनजाति की राशि कम पड़ने पर ऐसे किसान को सामान्य कोटे से मशीन दी जाए, तो केवल सामान्य वाला 50% मिलता है (छपा पृष्ठ 11, क्रम 9)।
““ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ” ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ /ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.”कृषि मशीन की क़ीमत का 90%, अधिकतम ₹1 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
2025-26 में ट्रैक्टर, पावर टिलर, ज़मीन तैयार करने, बुवाई और निराई के औज़ार, स्प्रेयर, कटाई-गहाई मशीनें, कचरा प्रबंधन उपकरण और डीज़ल पंप सेट शामिल हैं (भाग ಅ)। ख़रीदने से पहले आवेदन करके विभाग की पूर्व-स्वीकृति लेनी ज़रूरी है — बिना स्वीकृति ख़रीदी मशीन पर सब्सिडी नहीं मिलती (शुरुआती पैरा)। केवल 01.04.2025 के बाद सूचीबद्ध कंपनियों से ख़रीदी मशीनों पर भुगतान होता है (मार्गदर्शिका A.2, A.4)। अगर अनुसूचित जाति/जनजाति की राशि कम पड़ने पर ऐसे किसान को सामान्य कोटे से मशीन दी जाए, तो केवल सामान्य वाला 50% मिलता है (छपा पृष्ठ 11, क्रम 9)।
““ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಡಿ” ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ /ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.”45 पीटीओ एचपी तक के ट्रैक्टर की क़ीमत का 50%, अधिकतम ₹75,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
2025-26 में ट्रैक्टर, पावर टिलर, ज़मीन तैयार करने, बुवाई और निराई के औज़ार, स्प्रेयर, कटाई-गहाई मशीनें, कचरा प्रबंधन उपकरण और डीज़ल पंप सेट शामिल हैं (भाग ಅ)। ख़रीदने से पहले आवेदन करके विभाग की पूर्व-स्वीकृति लेनी ज़रूरी है — बिना स्वीकृति ख़रीदी मशीन पर सब्सिडी नहीं मिलती (शुरुआती पैरा)। केवल 01.04.2025 के बाद सूचीबद्ध कंपनियों से ख़रीदी मशीनों पर भुगतान होता है (मार्गदर्शिका A.2, A.4)। अगर अनुसूचित जाति/जनजाति की राशि कम पड़ने पर ऐसे किसान को सामान्य कोटे से मशीन दी जाए, तो केवल सामान्य वाला 50% मिलता है (छपा पृष्ठ 11, क्रम 9)।
“45 ಪಿ.ಟಿ.ಒ ಹೆಚ್.ಪಿ ಯವರೆಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.0.75 ಲಕ್ಷ ಹಾಗು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ /ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.90 ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.”45 पीटीओ एचपी तक के ट्रैक्टर की क़ीमत का 90%, अधिकतम ₹3 लाख, अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
2025-26 में ट्रैक्टर, पावर टिलर, ज़मीन तैयार करने, बुवाई और निराई के औज़ार, स्प्रेयर, कटाई-गहाई मशीनें, कचरा प्रबंधन उपकरण और डीज़ल पंप सेट शामिल हैं (भाग ಅ)। ख़रीदने से पहले आवेदन करके विभाग की पूर्व-स्वीकृति लेनी ज़रूरी है — बिना स्वीकृति ख़रीदी मशीन पर सब्सिडी नहीं मिलती (शुरुआती पैरा)। केवल 01.04.2025 के बाद सूचीबद्ध कंपनियों से ख़रीदी मशीनों पर भुगतान होता है (मार्गदर्शिका A.2, A.4)। अगर अनुसूचित जाति/जनजाति की राशि कम पड़ने पर ऐसे किसान को सामान्य कोटे से मशीन दी जाए, तो केवल सामान्य वाला 50% मिलता है (छपा पृष्ठ 11, क्रम 9)।
“45 ಪಿ.ಟಿ.ಒ ಹೆಚ್.ಪಿ ಯವರೆಗೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.0.75 ಲಕ್ಷ ಹಾಗು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ /ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.90 ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.3.00 ಲಕ್ಷ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.”मुझे कितना मिल सकता है?
आँकड़ा देखने के लिए परियोजना लागत भरें।
2025-26 में ट्रैक्टर, पावर टिलर, ज़मीन तैयार करने, बुवाई और निराई के औज़ार, स्प्रेयर, कटाई-गहाई मशीनें, कचरा प्रबंधन उपकरण और डीज़ल पंप सेट शामिल हैं (भाग ಅ)। ख़रीदने से पहले आवेदन करके विभाग की पूर्व-स्वीकृति लेनी ज़रूरी है — बिना स्वीकृति ख़रीदी मशीन पर सब्सिडी नहीं मिलती (शुरुआती पैरा)। केवल 01.04.2025 के बाद सूचीबद्ध कंपनियों से ख़रीदी मशीनों पर भुगतान होता है (मार्गदर्शिका A.2, A.4)। अगर अनुसूचित जाति/जनजाति की राशि कम पड़ने पर ऐसे किसान को सामान्य कोटे से मशीन दी जाए, तो केवल सामान्य वाला 50% मिलता है (छपा पृष्ठ 11, क्रम 9)।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- महिला किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
ज़रूरी काग़ज़
- आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (मार्गदर्शिका E(a)2, छपा पृष्ठ 10)
- पहणी (RTC) — आपकी ज़मीन का रिकॉर्ड (E(a)2)
- जाति प्रमाण पत्र, अगर आप अनुसूचित जाति/जनजाति किसान के रूप में आवेदन कर रहे हैं (E(a)2)
- ट्रैक्टर की RC बुक, जहाँ ज़रूरी हो (E(a)2)
- बैंक खाते का विवरण (E(a)2)
- अगर मशीन ख़रीदने के लिए बैंक से कर्ज़ लिया है, तो उस बैंक का विवरण (E(a)2)
- तय मूल्य के स्टांप पेपर पर घोषणा पत्र कि आप मशीन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, न बेचेंगे, न किसी और को देंगे (E(a)2)
- अगर ज़मीन साझे खाते में है: वारिसों की वंशावली और उनका अनापत्ति पत्र (E(a)2)
आवेदन कैसे करें
- अपने कागज़ों के साथ रैथ संपर्क केंद्र में आवेदन करें और ख़रीदने से पहले विभाग की पूर्व-स्वीकृति लें — बिना स्वीकृति ख़रीदी मशीन पर सब्सिडी नहीं मिलती (शुरुआती पैरा; छपा पृष्ठ 11, क्रम 4)।
- आवेदन के-किसान पर वरिष्ठता से लिए जाते हैं; चुने जाने पर 10 दिन के अंदर अपना हिस्सा दर-अनुबंध वाले आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में जमा करें, वरना आप प्रतीक्षा सूची में चले जाते हैं (छपा पृष्ठ 11, क्रम 5–6)।
- फिर तालुक सहायक कृषि निदेशक आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश देते हैं (छपा पृष्ठ 11, क्रम 10)। भुगतान केवल सूचीबद्ध कंपनियों की मशीनों पर होता है (मार्गदर्शिका A.4)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।