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योजना चालू है

कृषि थोक बाज़ारों और ज़िला ख़रीद केंद्रों तक उपज लाने वाले किसानों को ढुलाई सब्सिडी (केरल “बाज़ार विकास”, 2026-27)

चालू होने का आधार: केरल “बाज़ार विकास” 2026-27 कार्य निर्देश (नोट ADFW/4633/2026-TM1, 17.08.2026) (17 अग॰ 2026, Opening para — ₹690.00 lakh for “Market Development” in the Annual Plan 2026-27, Administrative Sanction G.O.(Rt)No.740/2026/AGRI dated 06-08-2026; item 3(c) ₹150.00 lakh for transport subsidy during 2026-27)

Transport subsidy to wholesale markets · कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, केरल सरकार (विपणन शाखा) · राज्य योजना

जो किसान अपनी उपज नीलामी के लिए राज्य के कृषि थोक बाज़ार या ज़िला ख़रीद केंद्र तक लाता है, उसे ढुलाई सब्सिडी ₹1.50 प्रति किलो (25 किमी तक), ₹2.00 प्रति किलो (26–50 किमी) या ₹2.50 प्रति किलो (50 किमी से ऊपर) मिलती है।

मुख्य लाभ
₹1.50–₹2.50 / किलोनीलामी केंद्र की दूरी के हिसाब से
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
सभीआवेदक
अंतिम तिथि
कोई नहींकभी भी आवेदन

क्या मिलता है

₹1.50–₹2.50 / किलोनीलामी केंद्र की दूरी के हिसाब से

नीलामी के लिए लाई गई उपज पर प्रति किलो ढुलाई सब्सिडी: 25 किमी तक ₹1.50, 26–50 किमी ₹2.00 और 50 किमी से ऊपर ₹2.50।

स्रोत केरल “बाज़ार विकास” 2026-27 कार्य निर्देश (नोट ADFW/4633/2026-TM1, 17.08.2026) · धारा 3. Transportation subsidy for farmers, (b) rate table · पृ. p.6–7 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

पैसा बाज़ारों और ज़िला ख़रीद केंद्रों को (KABCO के ज़रिए) जारी होता है, जो आगे किसान को देते हैं। दस्तावेज़ में प्रति किसान कोई सीमा नहीं छपी।

“To encourage and support farmers in bringing their produce to Agricultural Wholesale Markets and District Procurement Centres (DPCs) for auction, transport subsidy shall be provided based on the distance between the farmer’s field and the auction centre, at the following rates: Distance | Transport Subsidy — Up to 25 km ₹1.50 per kg; 26–50 km ₹2.00 per kg; Above 50 km ₹2.50 per kg”

मुझे कितना मिल सकता है?

नीलामी केंद्र की दूरी के हिसाब से ₹1.50, ₹2.00 या ₹2.50 प्रति किलो ढुलाई सब्सिडी

स्रोत केरल “बाज़ार विकास” 2026-27 कार्य निर्देश (नोट ADFW/4633/2026-TM1, 17.08.2026) · धारा 3. Transportation subsidy for farmers, (b) rate table · पृ. p.6–7 · हमारी प्रति (PDF)

पैसा बाज़ारों और ज़िला ख़रीद केंद्रों को (KABCO के ज़रिए) जारी होता है, जो आगे किसान को देते हैं। दस्तावेज़ में प्रति किसान कोई सीमा नहीं छपी।

कौन आवेदन कर सकता है

  • सभी आवेदक

ज़रूरी काग़ज़

    आवेदन कैसे करें

    1. अपनी उपज नीलामी के दिन कृषि थोक बाज़ार या ज़िला ख़रीद केंद्र पर लाएँ (मद 3(a))।
    2. सब्सिडी आपके खेत से नीलामी केंद्र की दूरी पर निर्भर है; बाज़ार सचिव से पूछें कि इसे कैसे दर्ज और भुगतान किया जाता है (मद 3(b))।

    आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

    कब आवेदन करें

    दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।

    दूसरी योजनाओं के साथ

    दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।