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योजना चालू है

भाऊसाहेब फुंडकर फलबाग लगाव योजना

चालू होने का आधार: महाराष्ट्र शासन निर्णय 21.09.2026 — 2026-27 की राशि जारी (21 सित॰ 2026, प्रस्तावना (₹99 crore programme sanctioned for 2026-27 by GR of 08.05.2026); शासन निर्णय 1, 5 (₹30.00 crore released; implement as per the GR of 06.07.2018))

Bhausaheb Fundkar orchard scheme · कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार · राज्य योजना

नए बाग़ के लिए गड्ढे खोदना, कलम लगाना, पौध संरक्षण, खाली जगह भरना और ड्रिप — इनका पूरा खर्च राज्य तीन साल में देता है, उन किसानों को जिन्हें मनरेगा से बाग़ की मदद नहीं मिल सकती।

मुख्य लाभ
100%लागत का, अधिकतम
घटक
1हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
कौन ले सकता है
5तरह के आवेदक
अंतिम तिथि
मौसमी“कब आवेदन करें” देखें

क्या मिलता है

100%लागत का, अधिकतम

नए बाग़ के लिए गड्ढे, कलम, रोपाई, पौध संरक्षण, खाली जगह भरना और ड्रिप का 100% खर्च, फ़सल-वार लागत मानकों के भीतर, तीन साल में।

स्रोत महाराष्ट्र शासन निर्णय 06.07.2018 — भाऊसाहेब फुंडकर फलबाग लगाव योजना · धारा 9.1 (table, part ब); 9.2; 10.3; 11.1 · पृ. 4–5 · हमारी प्रति (PDF)
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है

कोंकण में 10 हेक्टेयर और बाकी महाराष्ट्र में 6 हेक्टेयर तक, एक से अधिक फल भी (धारा 7.1); कम से कम ज़मीन कोंकण में 10 गुंठा और बाकी जगह 20 गुंठा (धारा 8.7)। फल: आम, अनार, काजू, अमरूद, सीताफल, आँवला, इमली, जामुन, कोकम, कटहल, कागज़ी नींबू, चीकू, संतरा, मोसंबी, अंजीर और नारियल के पौधे (धारा 5)। जो किसान मनरेगा में पात्र हैं (जॉब कार्ड वाले लघु-सीमांत, अनुसूचित जाति/जनजाति), उन्हें पहले 2 हेक्टेयर तक मनरेगा से मदद दी जाती है (धारा 7.3, 8.3)। ड्रिप का पैसा पहले पीएमकेएसवाई प्रति बूँद अधिक फसल और राज्य की ड्रिप योजनाओं से, और बाकी ही इस योजना से (धारा 9.4)। दूसरे और तीसरे साल की राशि के लिए 80% और 90% पौधे जीवित होने चाहिए (धारा 11.2)। असली खर्च मानक से कम हो तो असली खर्च ही मिलता है (धारा 11.4)।

“सदर तक्त्यातील ब मधील अ.क्र. १ ते ५ येथील बाबींकरिता शासनातर्फे शेतकऱ्यांना १००% अनुदान देण्यात येईल. (ब. शासन अनुदानीत बाबी / कामे: १) खड्डे खोदणे २) कलमे लागवड करणे (नारळाच्या बाबतीत रोपे) ३) पीक संरक्षण ४) नांग्या भरणे ५) ठिबक सिंचनाद्वारे पाणी देणे)”

मुझे कितना मिल सकता है?

आपकी दर 100% पात्र लागत का

रुपये की सीमा फल फ़सल और पौधों की दूरी पर निर्भर है (परिशिष्ट अ), और ये मानक मनरेगा दरों के अनुसार हर साल बदलते हैं (धारा 10.1, 10.4)। हमने मौजूदा तालिका दर्ज नहीं की है, इसलिए केवल दर दिखा रहे हैं।

स्रोत महाराष्ट्र शासन निर्णय 06.07.2018 — भाऊसाहेब फुंडकर फलबाग लगाव योजना · धारा 9.1 (table, part ब); 9.2; 10.3; 11.1 · पृ. 4–5 · हमारी प्रति (PDF)

कौन आवेदन कर सकता है

  • अन्य किसान
  • लघु या सीमांत किसान
  • अनुसूचित जाति किसान
  • अनुसूचित जनजाति किसान
  • महिला किसान

ज़रूरी काग़ज़

  • अपने नाम का 7/12 उतारा; संयुक्त खातेदार हों तो सभी खातेदारों की सहमति (धारा 8.4)
  • अगर 7/12 पर बटाईदार/काश्तकार का नाम है, तो उसकी सहमति (धारा 8.5)

आवेदन कैसे करें

  1. जब विभाग विज्ञापन दे, आम तौर पर अप्रैल में, तब ऑनलाइन आवेदन करें; रोपाई मई से नवंबर तक होती है (धारा 3)।
  2. कृषि सहायक आपके बाग़ का अनुमान-पत्र बनाते हैं और काम को माप-पुस्तिका में दर्ज करते हैं (धारा 9.5)।
  3. ज़मीन तैयार करना, गड्ढों में मिट्टी-खाद भरना और निराई-गुड़ाई आप अपने खर्च पर करते हैं (धारा 9.1–9.2)।
  4. सब्सिडी आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में तीन सालाना हिस्सों — 50%, 30% और 20% — में आती है (धारा 11.1, 11.3)।
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करें ↗

आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।

कब आवेदन करें

हर साल अप्रैल के पहले हफ़्ते में विज्ञापन से आवेदन माँगे जाते हैं; रोपाई मई–नवंबर (धारा 3)।

दूसरी योजनाओं के साथ

दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।