मुख्यमंत्री शाश्वत कृषि सिंचन योजना
चालू होने का आधार: महाराष्ट्र शासन निर्णय 17.09.2026 — योजना की 2026-27 मंज़ूरी (17 सित॰ 2026, शासन निर्णय: ₹20.00 crore programme for 2026-27 — micro-irrigation top-up ₹14.00 crore, individual farm ponds ₹6.00 crore; selection and payment through MahaDBT (para 3))
केंद्र की ड्रिप और स्प्रिंकलर सब्सिडी पर महाराष्ट्र की अतिरिक्त सब्सिडी, जिससे लघु-सीमांत किसानों को कुल 80% और बाकी को 75% मिलता है, साथ में खेत-तालाब की प्लास्टिक लाइनिंग पर मदद।
- मुख्य लाभ
- 50%लागत का, अधिकतम
- घटक
- 2हर एक दस्तावेज़ से पढ़ा
- कौन ले सकता है
- 5तरह के आवेदक
- अंतिम तिथि
- कोई नहींकभी भी आवेदन
क्या मिलता है
केंद्र की ड्रिप/स्प्रिंकलर सब्सिडी के ऊपर अतिरिक्त 25% (लघु-सीमांत किसान) या 30% (अन्य, 5 हेक्टेयर तक) — कुल 80% या 75%।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
जो किसान लघु या सीमांत नहीं हैं, उन्हें 5 हेक्टेयर तक 30% अतिरिक्त मिलता है। राज्य की दरें अधिकतम हैं: केंद्र के मानकों वाली लागत और अधिकतम सीमा में से जो कम हो, वही मिलता है (धारा 4(क))। 2019 में सूखा-प्रवण तालुकों, आत्महत्या-प्रभावित और नक्सल-प्रभावित ज़िलों में शुरू हुई; 18.11.2021 के शासन निर्णय से बाकी 107 तालुकों में भी लागू, इसलिए अब पूरे राज्य में है।
“सुक्ष्मसिंचन-[केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत- प्रति थेंब अधिक पीक(सुक्ष्म सिंचन) घटकांतर्गत देण्यात येणाऱ्या अनुदानास पूरक अनुदान] अ) ठिबक सिंचन ब) तुषार सिंचन — प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांना देय ५५% अनुदानास पुरक अनुदान २५% देऊन ८०% अनुदान देण्यासाठी व इतर शेतकऱ्यांना (५ हेक्टरच्या मर्यादेत) देय ४५% अनुदानास ३०% अनुदान देऊन ७५% अनुदान देण्यासाठी आवश्यक निधीच्या मर्यादेत.”अपने खेत-तालाब की प्लास्टिक लाइनिंग की लागत का 50%, अधिकतम ₹75,000।
दस्तावेज़ में ठीक क्या लिखा है
राष्ट्रीय बागवानी मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार भुगतान (धारा 4(iii))। 2026-27 की मंज़ूरी (17.09.2026 का शासन निर्णय) सूक्ष्म सिंचाई और व्यक्तिगत खेत-तालाब के लिए है; इस साल लाइनिंग खुली है या नहीं, अपने तालुका कृषि कार्यालय से पूछें।
“वैयक्तिक शेततळ्यांचे प्लॅस्टीक अस्तरीकरण — प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५०% किंवा रु.७५,००० यापैकी जे कमी असेल ते”मुझे कितना मिल सकता है?
आपकी दर 25% पात्र लागत का
यह अतिरिक्त सब्सिडी उसी लागत का प्रतिशत है जिसे केंद्र की प्रति बूँद अधिक फसल योजना गिनती है (उसकी सांकेतिक लागत तालिका), और उपलब्ध धन की सीमा में ही मिलती है। हम केवल राज्य का अतिरिक्त प्रतिशत दिखा रहे हैं — रुपये का हिसाब पीएमकेएसवाई प्रति बूँद अधिक फसल वाली प्रविष्टि में देखें।
कौन आवेदन कर सकता है
- अन्य किसान
- लघु या सीमांत किसान
- अनुसूचित जाति किसान
- अनुसूचित जनजाति किसान
- महिला किसान
ज़रूरी काग़ज़
- आपके नाम ज़मीन का 7/12 उतारा और 8-अ उतारा (धारा 5(1))
- जाति प्रमाणपत्र, अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों के लिए (धारा 5(3))
आवेदन कैसे करें
- महाडीबीटी किसान पोर्टल पर आवेदन करें; चयन और भुगतान महाडीबीटी से होता है (2026-27 का शासन निर्णय, पैरा 3)।
- ड्रिप या स्प्रिंकलर के लिए तालुका कृषि अधिकारी आपको पीएमकेएसवाई प्रति बूँद अधिक फसल में भी दर्ज करते हैं — राज्य की राशि उसी सब्सिडी के ऊपर मिलती है (धारा 4(iv))।
- सुविधा केवल उसी ज़मीन पर मिलती है जिसका 7/12 और 8-अ उतारा आप आवेदन के साथ लगाते हैं (धारा 5)।
- सब्सिडी आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा होती है (2026-27 का शासन निर्णय, पैरा 3)।
आवेदन मुफ़्त है। आवेदन के लिए किसी को पैसा न दें।
कब आवेदन करें
दिशानिर्देशों में कोई अंतिम तिथि नहीं है।
दूसरी योजनाओं के साथ
दस्तावेज़ इस पर कुछ नहीं कहते कि इसे दूसरी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है या नहीं। दोनों पर भरोसा करने से पहले कार्यालय से पूछें।